समसामयिकी

राज्यों में नर्सेज रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैकिंग सिस्टम कार्यान्वयन अंतराल

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

स्वास्थ्य कार्यबल पर विश्वसनीय डेटा, मजबूत स्वास्थ्य नीति नियोजन के लिए एक अनिवार्य पूर्व-शर्त है। NRTS से जुड़े मुद्दे ई-गवर्नेंस के पारंपरिक घर्षण बिंदुओं—राज्यों द्वारा खंडित रूप से अपनाए जाने और परस्पर अतिव्यापी संस्थागत जनादेशों—को रेखांकित करते हैं, जिससे यह डिजिटल गवर्नेंस की बाधाओं और स्वास्थ्य सेवा प्रशासन पर GS2 के उत्तरों के लिए एक बेहतरीन केस स्टडी बन जाता है।

सारांश

भारत के नर्सिंग कार्यबल को ट्रैक और प्रबंधित करने के लिए शुरू की गई एक केंद्रीकृत डिजिटल रजिस्ट्री, नर्सेस रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैकिंग सिस्टम (NRTS), असमान कार्यान्वयन के कारण गंभीर रूप से बाधित है। पूरे भारत में 46.02 लाख पंजीकृत नर्सों में से केवल 14.24 लाख ही इस प्लेटफॉर्म पर नामांकित हुई हैं। कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल जैसे प्रमुख राज्य इसमें काफी पीछे हैं, जबकि इसके विपरीत बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में इसे अपनाने की दर काफी अधिक है। यह अंतर एक संघीय असंतुलन को उजागर करता है: हालांकि इस प्लेटफॉर्म को इंडियन नर्सिंग काउंसिल (INC) और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) द्वारा विकसित किया गया था, लेकिन राज्य नर्सिंग काउंसिल कानूनी रूप से पंजीकरण के लिए जिम्मेदार हैं और वे अक्सर अपनी पुरानी प्रणालियों (legacy platforms) के लिए केंद्रीय प्रणाली को दरकिनार कर देती हैं। इसके परिणामस्वरूप, नर्सों को अंतर-राज्यीय रोजगार हस्तांतरण और विदेशी क्रेडेंशियल सत्यापन में देरी का सामना करना पड़ता है, और वे अक्सर बिचौलियों का शिकार बन जाती हैं। यह स्थिति ई-गवर्नेंस प्रणालियों को लागू करने में आने वाली आम चुनौतियों को दर्शाती है, जहां राज्य-स्तरीय अनुपालन और अंतर-एजेंसी समन्वय, उपलब्ध डिजिटल बुनियादी ढांचे के साथ तालमेल बिठाने में विफल रहते हैं।

मुख्य बिंदु

  • गंभीर रूप से कम नामांकन: भारत के पंजीकृत नर्सिंग कर्मियों में से केवल ~31% (46.02 लाख में से 14.24 लाख) वर्तमान में NRTS डिजिटल रजिस्ट्री में नामांकित हैं, जिसे 7 वर्ष से अधिक समय पहले लॉन्च किया गया था।
  • राज्यों द्वारा असमान रूप से अपनाया जाना: कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे विशाल नर्सिंग कार्यबल वाले राज्य काफी पीछे चल रहे हैं, जबकि बिहार और झारखंड जैसे राज्यों ने लगभग पूर्ण नामांकन हासिल कर लिया है।
  • संघीय समन्वय में अंतराल: कानून के तहत, राज्य नर्सिंग परिषदों के पास पंजीकरण की जिम्मेदारी है, और कई परिषदें केंद्रीकृत NRTS प्लेटफॉर्म के माध्यम से रूट करने के बजाय पुराने स्टैंडअलोन सिस्टम का उपयोग करना जारी रख रही हैं।
  • नर्सों के करियर पर प्रभाव: नामांकन न होने से अंतर-राज्यीय स्थानांतरण (अनापत्ति प्रमाण पत्र) और विदेशी क्रेडेंशियल सत्यापन में देरी होती है, जिससे नर्सें कागजी कार्रवाई के लिए शोषक बिचौलियों पर निर्भर होने को मजबूर होती हैं।
  • ई-गवर्नेंस डिज़ाइन बनाम वास्तविकता: राष्ट्रीय विशिष्ट पहचान (NUID) के साथ एक ऑनलाइन, पारदर्शी और समयबद्ध तंत्र सुनिश्चित करने के लिए INC और NIC द्वारा निर्मित किए जाने के बावजूद, NRTS को अपनाना परिचालन अनुशासन और राज्य-स्तरीय अनुपालन की कमी से प्रभावित है।

महत्वपूर्ण शब्द

नर्स पंजीकरण और ट्रैकिंग प्रणाली (NRTS)

आधार-आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग करके भारत के नर्सिंग कार्यबल का एक लाइव डेटाबेस बनाए रखने के लिए भारतीय नर्सिंग परिषद और NIC द्वारा विकसित एक केंद्रीकृत डिजिटल रजिस्ट्री।

UPSC context

GS Paper II: शासन और स्वास्थ्य; सामाजिक क्षेत्र में ई-गवर्नेंस कार्यान्वयन की चुनौतियों और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रबंधन का परीक्षण करता है।

Source
राष्ट्रीय विशिष्ट पहचान (NUID)

भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा सत्यापित नर्सों को जारी की जाने वाली एक विशिष्ट 15-अंकीय पहचान संख्या, जो अंतर-राज्यीय रोजगार स्थानांतरण, लाइसेंस नवीनीकरण और विदेशों में क्रेडेंशियल सत्यापन को सुव्यवस्थित करती है।

UPSC context

GS पेपर II: स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे; देश भर में डिजिटल पहचान एकीकरण और स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों के डेटाबेस के मानकीकरण का परीक्षण करता है।

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भारतीय नर्सिंग परिषद (INC)

भारतीय नर्सिंग परिषद अधिनियम, 1947 के तहत स्थापित एक राष्ट्रीय सांविधिक निकाय, जो नर्सिंग शिक्षा और प्रशिक्षण के एकसमान मानकों को विनियमित करने और बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है।

UPSC context

GS पेपर II: सांविधिक, विनियामक और अर्ध-न्यायिक निकाय; केंद्र-राज्य स्वास्थ्य सेवा विनियमन और प्रशासनिक विकेंद्रीकरण में मुद्दों का परीक्षण करता है।

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राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC)

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक प्रमुख प्रौद्योगिकी संगठन, जो भारत के मुख्य ई-गवर्नेंस सॉफ्टवेयर और डिजिटल सार्वजनिक प्रणालियों को डिजाइन, होस्ट और सहायता प्रदान करता है।

UPSC context

GS Paper III: IT & Computers; tests the role of central technical agencies in building national-scale digital government infrastructure.

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राज्य नर्सिंग पंजीकरण परिषदें

राज्य-स्तरीय स्वायत्त वैधानिक निकाय जो अपने संबंधित राज्य की सीमाओं के भीतर नर्सों के प्राथमिक पंजीकरण, लाइसेंसिंग और पेशेवर विनियमन के लिए कानूनी रूप से उत्तरदायी हैं।

UPSC context

GS पेपर II: संघीय ढांचा और शक्तियों का हस्तांतरण; द्वि-स्तरीय प्रशासनिक रजिस्ट्रियों में सहकारी संघवाद और कार्यान्वयन घर्षण का परीक्षण करता है।

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प्रारंभिक ट्रैप

भारतीय नर्सिंग परिषद के पास पूरे भारत में नर्सों के प्राथमिक पंजीकरण का एकमात्र कानूनी अधिकार है।

प्राथमिक पंजीकरण शक्तियां कानूनी रूप से राज्य नर्सिंग पंजीकरण परिषदों के पास होती हैं। केंद्रीय निकाय केवल इस डेटा को राष्ट्रीय रजिस्ट्रियों में संकलित करते हैं, जिससे संघीय समन्वय का अंतर पैदा होता है।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity & Governance

NNMC अधिनियम, 2023 के मुख्य प्रावधान क्या हैं?

  • पुराने कानून को निरस्त करता है: यह पुराने भारतीय नर्सिंग परिषद अधिनियम, 1947 को निरस्त करता है, जिससे नर्सिंग पेशेवरों के लिए नियामक ढांचे का आधुनिकीकरण होगा।
  • स्वायत्त बोर्ड: निगरानी व्यवस्था को तीन बोर्डों में संरचित करता है: UG/PG शिक्षा, मूल्यांकन और रेटिंग, तथा नैतिकता और पंजीकरण।
  • केंद्रीकृत रजिस्टर: Mandates the creation of a 'National Nursing and Midwifery Register' (NNMR) to synchronize credentials nationwide.
Indian Polity

सातवीं अनुसूची के तहत चिकित्सा विनियमन किस प्रकार वितरित है?

  • राज्य सूची: 'लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता; अस्पताल और औषधालय' अनन्य रूप से राज्य के विषय हैं (प्रविष्टि 6)।
  • समवर्ती सूची: 'विधिक, चिकित्सा और अन्य पेशे' समवर्ती सूची (प्रविष्टि 26) के अंतर्गत आते हैं, जिससे अतिव्यापी केंद्रीय और राज्य विनियम सक्षम होते हैं।

अंतर-विषय पैटर्न

  • ई-गवर्नेंस बनाम संघीय घर्षण

    NRTS के समान ही, राष्ट्रीय डिजिटल पहलों (जैसे शिक्षा के लिए UDISE+) को अक्सर तब कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जब राज्य अपने समानांतर लीगेसी डेटाबेस का उपयोग करने पर जोर देते हैं, जो समवर्ती सूची के टकराव को उजागर करता है।

  • डेटाबेस तत्परता का विरोधाभास

    दक्षिणी राज्य नर्सिंग कार्यबल की संख्या में उत्कृष्ट हैं लेकिन NRTS को अपनाने में पीछे हैं, जो यह साबित करता है कि भौतिक क्षमता स्वतः ही ई-गवर्नेंस और डिजिटल डेटाबेस की तत्परता में परिवर्तित नहीं होती है।

GS-2 में समवर्ती सूची के विषयों में संघीय क्षेत्राधिकार के टकराव को राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस की विफलताओं से सीधे जोड़ने वाले प्रश्न की उम्मीद की जा सकती है।

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