यूरोपीय संघ ने एडटेक एंटीट्रस्ट उल्लंघनों पर गूगल पर लगाया जुर्माना
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
बिग टेक (Big Tech) के खिलाफ यूरोपीय संघ (European Union) द्वारा की गई निरंतर विनियामक कार्रवाई एंटी-ट्रस्ट प्रवर्तन (antitrust enforcement) में एक महत्वपूर्ण मानक स्थापित करती है। भारत के लिए, यह डिजिटल बाजारों में बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा अपनी प्रभुत्व वाली स्थिति के दुरुपयोग से संबंधित मामलों को संभालने में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के लिए एक महत्वपूर्ण तुलनात्मक दृष्टिकोण प्रदान करता है, जिससे निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित हो सके।
सारांश
Alphabet की कंपनी Google पर European Commission द्वारा उसके एडटेक (adtech) व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं के लिए €2.95 बिलियन ($3.45 बिलियन) का जुर्माना लगाया गया है। EU एंटीट्रस्ट रेगुलेटर ने पाया कि Google ने प्रतिद्वंद्वियों और ऑनलाइन प्रकाशकों की कीमत पर अपनी सेवाओं का पक्ष लेने के लिए अपने बाजार प्रभुत्व (market dominance) का दुरुपयोग किया। कंपनी को अपने हितों के टकराव (conflicts of interest) को दूर करने और स्वयं को प्राथमिकता देने (self-preferencing) को रोकने के लिए 60 दिनों का समय दिया गया है। Google इस जुर्माने के खिलाफ अपील करने की योजना बना रहा है, उसका दावा है कि यह निर्णय यूरोपीय व्यवसायों को नुकसान पहुँचाता है। यह पिछले दशक में Google पर लगाया गया चौथा बड़ा EU एंटीट्रस्ट जुर्माना है, जो बिग टेक (Big Tech) के कड़े विनियमन के लिए वैश्विक दबाव को रेखांकित करता है।
मुख्य बिंदु
- यूरोपीय आयोग ने गूगल पर अपने एडटेक (adtech) व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं के लिए €2.95 बिलियन ($3.45 बिलियन) का जुर्माना लगाया, जो एक दशक में उसका चौथा बड़ा EU दंड है।
- यह जुर्माना यूरोपियन पब्लिशर्स काउंसिल की एक शिकायत के परिणामस्वरूप लगाया गया है, जिसमें गूगल पर अपनी स्वयं की ऑनलाइन डिस्प्ले टेक्नोलॉजी सेवाओं का पक्ष लेने का आरोप लगाया गया था।
- गूगल को स्वयं को प्राथमिकता देने वाली प्रथाओं (self-preferencing practices) को रोकने का आदेश दिया गया है और निहित हितों के टकराव को हल करने के लिए 60 दिनों के भीतर एक अनुपालन योजना प्रस्तुत करनी होगी।
- कंपनी इस निर्णय के खिलाफ अपील करने की योजना बना रही है, उसका कहना है कि आवश्यक बदलावों का यूरोपीय व्यवसायों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
- यह मामला बाजार प्रभुत्व के दुरुपयोग को रोकने के लिए Big Tech एकाधिकारों पर बढ़ती नियामक जांच को रेखांकित करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
यूरोपीय आयोग
यूरोपीय संघ की वह कार्यकारी शाखा जो EU के एकल बाजार (single market) के भीतर समान अवसर (level playing field) सुनिश्चित करने के लिए कानून प्रस्तावित करने और प्रतिस्पर्धा नियमों को लागू करने हेतु उत्तरदायी है।
UPSC context
GS पेपर 2: महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान; वैश्विक नियामक निकायों और बहुराष्ट्रीय निगमों पर उनके प्रभाव की समझ का परीक्षण करता है।
स्व-वरीयता
एक प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथा जिसमें कोई प्रभावशाली प्लेटफॉर्म (जैसे सर्च इंजन या ऐप स्टोर) अपने स्वयं के उत्पादों या सेवाओं को प्रतिस्पर्धियों की तुलना में अधिक प्राथमिकता देता है।
UPSC context
GS पेपर 3: IT और अर्थव्यवस्था; डिजिटल एकाधिकार और निष्पक्ष बाजार प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता पर चर्चा के लिए प्रासंगिक।
एडटेक (विज्ञापन प्रौद्योगिकी)
इंटरनेट पर डिजिटल विज्ञापन अभियानों के प्रबंधन, वितरण और अनुकूलन (optimization) के लिए विज्ञापनदाताओं और प्रकाशकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर और उपकरणों का इकोसिस्टम।
UPSC context
GS पेपर 3: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी; डिजिटल अर्थव्यवस्था और तकनीकी स्टैक (technological stacks) वैश्विक बाजार संरचनाओं को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, इसे कवर करता है।
डिजिटल मार्केट्स एक्ट (DMA)
एक ऐतिहासिक EU विनियमन जो 'गेटकीपर' टेक कंपनियों को लक्षित करता है ताकि विशिष्ट प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहारों को प्रतिबंधित करके प्रतिस्पर्धी और निष्पक्ष डिजिटल बाजारों को सुनिश्चित किया जा सके।
UPSC context
जीएस पेपर 2: सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप; भारत के प्रस्तावित डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक (Digital Competition Bill) और वैश्विक टेक गवर्नेंस के लिए एक रूपरेखा।
यूरोपियन पब्लिशर्स काउंसिल (EPC)
यूरोपीय मीडिया अधिकारियों का एक उच्च-स्तरीय व्यापार संघ जो प्रकाशकों के अधिकारों की वकालत करता है और टेक प्लेटफॉर्म के प्रभुत्व के खिलाफ कानूनी शिकायतें दर्ज करता है।
UPSC context
GS पेपर 2: दबाव समूह और औपचारिक संघ; यह दर्शाता है कि निजी हित समूह किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय नियामक परिणामों को प्रभावित करते हैं।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI)
भारत सरकार का एक वैधानिक निकाय जो भारत में प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को रोकने के लिए प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
GS पेपर 3: भारतीय अर्थव्यवस्था; भारत के विनियामक परिदृश्य की EU की एंटीट्रस्ट कार्रवाइयों के साथ तुलना करने के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
सिस्टमिकली सिग्निफिकेंट डिजिटल एंटरप्राइजेज (SSDEs) को यूरोपीय संघ द्वारा बिग टेक को सक्रिय रूप से विनियमित करने के लिए नामित किया जाता है।
SSDE ड्राफ्ट डिजिटल कॉम्पिटिशन बिल के तहत भारत की प्रस्तावित शब्दावली है। बिग टेक (Big Tech) को विनियमित करने के लिए EU का समकक्ष शब्द 'गेटकीपर्स' (Gatekeepers) है।
संबंधित अवधारणाएँ
ex-ante और ex-post प्रतिस्पर्धा नियमन (competition regulation) के बीच क्या अंतर है?
- एक्स-पोस्ट दृष्टिकोण: पारंपरिक मॉडल (जैसे भारत का प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002) जहाँ प्राधिकारी किसी प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहार के घटित होने के बाद ही हस्तक्षेप, जाँच और दंड आरोपित करते हैं।
- एक्स-आंटे दृष्टिकोण: प्रोएक्टिव मॉडल (जैसे भारत का मसौदा डिजिटल कॉम्पिटिशन बिल) जो बाजार के दुरुपयोग को होने से पहले ही रोकने के लिए प्रभावशाली फर्मों पर अग्रिम (upfront) बाध्यताएं लागू करता है।
भारत के प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत 'Abuse of Dominant Position' (बाजार में प्रभुत्व की स्थिति का दुरुपयोग) से कैसे निपटा जाता है?
- धारा 4 का अधिदेश: यह प्रभुत्वशाली उद्यमों को अनुचित शर्तें या कीमतें थोपने, उत्पादन को प्रतिबंधित करने, या एक बाजार में अपनी प्रभुत्वशाली स्थिति का उपयोग दूसरे बाजार की रक्षा करने या उसमें प्रवेश करने से रोकता है।
- स्व-वरीयता: प्रतिस्पर्धियों की तुलना में किसी प्लेटफॉर्म की अपनी सेवाओं को प्राथमिकता देने जैसी प्रथाएं (जो Google पर लगे EU जुर्माने का मूल कारण हैं), इस धारा के तहत दंडनीय हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
SSDEs और EU गेटकीपर्स विनियामक अभिसरण
भारत द्वारा तकनीकी दिग्गजों को सिस्टमिकली सिग्निफिकेंट डिजिटल एंटरप्राइजेज (SSDEs) के रूप में वर्गीकृत करने का कदम सीधे तौर पर डिजिटल मार्केट्स एक्ट के तहत यूरोपीय संघ (EU) के 'गेटकीपर्स' का प्रतिबिंब है, जो वैश्विक नियामक अभिसरण (global regulatory convergence) को दर्शाता है।
डिजिटल एकाधिकार + BEPS पिलर 1 कराधान
डिजिटल एकाधिकारों द्वारा विज्ञापन-राजस्व का भारी संकेंद्रण OECD के BEPS Pillar 1 का मुख्य कारक है, जिसका उद्देश्य डिजिटल बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर वहां कर लगाना है जहां उनके उपयोगकर्ता निवास करते हैं।
EU के DMA 'Gatekeepers' बनाम भारत के 'SSDEs' और ex-ante बनाम ex-post फ्रेमवर्क के 2026 में तुलनात्मक GS-3 प्रश्न के रूप में पूछे जाने की अत्यधिक संभावना है।
संबद्ध PYQ · 1
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- 2023MainsGS2
Discuss the role of the Competition Commission of India in containing the abuse of dominant position by the Multi-National Corporations in India. Refer to the recent decisions.