समसामयिकी

नाबालिकों के लिए गोवा का प्रस्तावित सोशल मीडिया प्रतिबंध और बाल संरक्षण

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

बच्चों के डिजिटल फुटप्रिंट्स का विनियमन एक महत्वपूर्ण समकालीन शासन (governance) संबंधी मुद्दा है। यह प्रस्तावित प्रतिबंध डिजिटल युग में बाल कल्याण और ऑनलाइन आयु प्रतिबंधों को लागू करने की व्यावहारिकता के बीच के तनाव को उजागर करता है, जो NCPCR की भूमिका और समाज पर तकनीक के व्यापक प्रभावों से सीधे तौर पर संबंधित विषय है।

सारांश

गोवा सरकार कथित तौर पर 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव का मूल्यांकन कर रही है। इस संभावित कदम का उद्देश्य युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य और समाजीकरण पर डिजिटल प्लेटफॉर्म के प्रभाव के संबंध में बढ़ती चिंताओं का समाधान करना है। साइबरबुलिंग और डिजिटल लत जैसे जोखिमों को कम करने का प्रयास करते हुए, गोवा की यह पहल बाल सुरक्षा सुनिश्चित करने और उम्र के अनुरूप डिजिटल सीमाएं लागू करने के लिए साइबरस्पेस को विनियमित करने पर एक व्यापक वैश्विक और राष्ट्रीय विमर्श को दर्शाती है।

मुख्य बिंदु

  • गोवा सरकार 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है।
  • प्रस्तावित विनियमन का उद्देश्य नाबालिगों को सोशल मीडिया के प्रतिकूल मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रभावों से बचाना है, जिसमें लत, साइबरबुलिंग और अनुपयुक्त सामग्री के संपर्क में आना शामिल है।
  • यह पहल बच्चों की डिजिटल पहुंच को कड़ाई से विनियमित करने और सख्त आयु सत्यापन लागू करने के उभरते वैश्विक रुझानों (जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में हालिया विधायी प्रयास) को दर्शाती है।
  • हालांकि यह कदम बाल संरक्षण के उद्देश्य से उठाया गया है, लेकिन यह कार्यान्वयन की चुनौतियों के साथ-साथ डिजिटल अधिकारों, निजता और युवाओं की सुरक्षा एवं सूचना तक उनकी पहुंच को प्रतिबंधित करने के बीच संतुलन पर बहस पैदा करता है।

महत्वपूर्ण शब्द

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023

भारत का व्यक्तिगत डेटा को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक कानून; यह 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को बच्चों के रूप में वर्गीकृत करता है, जिसमें माता-पिता की सहमति जैसे विशेष सुरक्षा उपायों को अनिवार्य किया गया है और नाबालिगों के लिए behavioral tracking या लक्षित विज्ञापनों (targeted ads) को प्रतिबंधित किया गया है।

UPSC context

GS पेपर II (गवर्नेंस) और GS III (साइबर सुरक्षा)। भारत में निजता के अधिकारों और डिजिटल विनियमन को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

Source
सत्यापन योग्य माता-पिता की सहमति

DPDP Act के तहत एक कानूनी आवश्यकता जहाँ डेटा फिडुशियरी (data fiduciaries) को यह प्रमाणित करना अनिवार्य होता है कि किसी नाबालिग के व्यक्तिगत डेटा का प्रसंस्करण (processing) एक कानूनी अभिभावक द्वारा अधिकृत है, जो आमतौर पर सरकार द्वारा समर्थित IDs या टोकन के माध्यम से किया जाता है।

UPSC context

GS पेपर II (सामाजिक न्याय/कमजोर वर्ग)। ऑनलाइन बाल अधिकारों की रक्षा में तकनीकी और कानूनी चुनौतियों के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
सूचना प्रौद्योगिकी (IT) नियम, 2021

IT अधिनियम, 2000 के तहत विनियम, जो सोशल मीडिया मध्यवर्तियों (intermediaries) और डिजिटल समाचारों को नियंत्रित करते हैं; वर्तमान प्रस्ताव 16 वर्ष से कम उम्र के उपयोगकर्ताओं के लिए आयु-आधारित प्रतिबंध या बैन लागू करने के लिए इनमें संशोधन करने का सुझाव देते हैं।

UPSC context

GS पेपर II (कार्यपालिका/शासन)। सोशल मीडिया विनियमन, मध्यस्थ उत्तरदायित्व और डिजिटल नैतिकता से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।

Source
साइबरबुलिंग

डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यक्तियों को परेशान करने, डराने-धमकाने या नीचा दिखाने का कार्य; जिसे नाबालिगों के लिए सोशल मीडिया को प्रतिबंधित करने के गोवा सरकार के प्रस्ताव के प्राथमिक कारण के रूप में उद्धृत किया गया है।

UPSC context

GS पेपर III (साइबर सुरक्षा) और GS पेपर II (सामाजिक मुद्दे)। सामाजिक मानसिक स्वास्थ्य पर तकनीक के प्रभाव से संबंधित है।

Source
डिजिटल संप्रभुता

वह सिद्धांत कि किसी राज्य के पास अपनी सीमाओं के भीतर डिजिटल गतिविधियों को विनियमित करने का अधिकार है; इसमें बाल सुरक्षा के साथ वैश्विक टेक प्लेटफॉर्म (tech platform) के संचालन और व्यक्तिगत डिजिटल अधिकारों के बीच संतुलन बनाना शामिल है।

UPSC context

GS पेपर II (राजव्यवस्था/अंतर्राष्ट्रीय संबंध)। भारत की नियामक स्वायत्तता और डिजिटल गवर्नेंस के 'ऑस्ट्रेलियाई मॉडल' पर चर्चा के लिए प्रासंगिक।

Source
डेटा फिडुशियरी

कोई भी व्यक्ति या संस्था जो व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण (processing) के उद्देश्य और साधनों को निर्धारित करती है (जैसे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म); वे DPDP एक्ट के तहत बच्चों के डेटा की सुरक्षा के लिए कानूनी जिम्मेदारी वहन करते हैं।

UPSC context

GS पेपर III (अर्थव्यवस्था/साइबर सुरक्षा)। डिजिटल अर्थव्यवस्था में कॉर्पोरेट जवाबदेही और डेटा संरक्षण ढांचे की समझ का परीक्षण करता है।

Source
गोवा सरकार

गोवा राज्य का कार्यकारी प्राधिकरण; यहाँ, "Communication" के संघ सूची (Union List) का विषय होने के बावजूद संघीय स्तर के सोशल मीडिया प्रतिबंधों का प्रस्ताव करके एक उप-राष्ट्रीय उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रहा है।

UPSC context

GS पेपर II (संघवाद)। समवर्ती सामाजिक सरोकार के विषयों पर राष्ट्रीय नीति को प्रभावित करने में राज्यों की भूमिका को दर्शाता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

DPDP अधिनियम 2023 स्पष्ट रूप से 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करने से प्रतिबंधित करता है।

यह अधिनियम पहुंच पर प्रतिबंध नहीं लगाता है; यह डेटा प्रोसेसिंग के लिए सत्यापन योग्य माता-पिता की सहमति को अनिवार्य बनाता है और नाबालिगों पर लक्षित विज्ञापन तथा व्यवहार संबंधी निगरानी को प्रतिबंधित करता है।

संबंधित अवधारणाएँ

Governance & Technology

DPDP अधिनियम 2023 बच्चों के डिजिटल डेटा को कैसे विनियमित करता है?

  • आयु की परिभाषा: डेटा सुरक्षा उद्देश्यों के लिए 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को 'बच्चे' (child) के रूप में स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है।
  • सत्यापन योग्य सहमति: प्लेटफॉर्म्स (डेटा फिडुशियरी) के लिए किसी भी नाबालिग के व्यक्तिगत डेटा को संसाधित (processing) करने से पहले माता-पिता की सत्यापन योग्य सहमति प्राप्त करना अनिवार्य बनाता है।
  • लक्षित विज्ञापनों पर प्रतिबंध: बच्चों की ट्रैकिंग, व्यवहार संबंधी निगरानी (behavioral monitoring) और उन पर केंद्रित लक्षित विज्ञापनों (targeted advertising) को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करता है।
Indian Polity

बाल कल्याण में राज्य के हस्तक्षेप का समर्थन करने वाली संवैधानिक अवधारणाएं क्या हैं?

  • पेरेंस पैट्रिए (Parens Patriae): वह कानूनी सिद्धांत जो राज्य को उन लोगों के लिए अभिभावक के रूप में कार्य करने की अनुमति देता है जो अपनी रक्षा करने में असमर्थ हैं, जैसे कि नाबालिग।
  • अनुच्छेद 39(f): एक नीति निदेशक तत्व जो राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि बच्चों को नैतिक और भौतिक परित्याग तथा शोषण के विरुद्ध संरक्षित किया जाए।

अंतर-विषय पैटर्न

  • डिजिटल विनियमन में संघवाद

    चूंकि संचार और IT संघ सूची (Union List) के अंतर्गत आते हैं, इसलिए किसी राज्य (जैसे गोवा) द्वारा सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाना इंटरनेट के नियमन में विधायी क्षेत्राधिकार को लेकर संवैधानिक बहस पैदा करता है।

  • ई-गवर्नेंस बनाम डेटा न्यूनीकरण

    DigiLocker जैसे उपकरणों के माध्यम से आयु-निर्धारण (age-gating) लागू करने के लिए अनिवार्य पहचान सत्यापन की आवश्यकता होती है, जो बाल संरक्षण लक्ष्यों और DPDP Act के 'डेटा न्यूनीकरण' (data minimization) के मूल सिद्धांत के बीच टकराव पैदा करता है।

वर्ष 2026 की GS2 मुख्य परीक्षा में पुट्टास्वामी आनुपातिकता परीक्षण (proportionality test) के आलोक में DPDP अधिनियम के बच्चों के डेटा संबंधी प्रावधानों का मूल्यांकन करने वाले एक प्रश्न की अपेक्षा करें।

संबद्ध PYQ · 3

संबद्ध PYQ · 3

  • 2025MainsGS2

    The National Commission for Protection of Child Rights has to address the challenges faced by children in the digital era. Examine the existing policies and suggest measures the Commission can initiate to tackle the issue.

  • 2023MainsGS1

    Child cuddling is now being replaced by mobile phones. Discuss its impact on the socialization of children.

  • 2024MainsGS3

    Social media and encrypting messaging services pose a serious security challenge. What measures have been adopted at various levels to address the security implications of social media? Also suggest any other remedies to address the problem.