गोवा सरकार द्वारा धर्मांतरण विरोधी कानून की वापसी
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
यह लेख राज्य विधानसभाओं के भीतर विधाई गतिशीलता, अंतर-दलीय असंतोष और भारत में धर्म की स्वतंत्रता तथा धर्मांतरण विरोधी विधेयकों के आसपास की विवादास्पद राजनीति पर प्रकाश डालता है।
सारांश
गोवा सरकार ने भाजपा विधायकों के विरोध और तीखी प्रतिक्रिया के बाद प्रस्तावित 'धर्म-विरोधी धर्मांतरण विधेयक, 2026' (Anti-Religious Conversion Bill, 2026) को वापस ले लिया है, जो राज्य-स्तरीय धर्मांतरण कानूनों के इर्द-गिर्द राजनीतिक खींचतान को उजागर करता है।
मुख्य बिंदु
- गोवा सरकार ने भाजपा विधायकों के कड़े आंतरिक विरोध और स्थानीय राजनीतिक चिंताओं के कारण प्रस्तावित 'एंटी-रिलिजियस कन्वर्शन बिल, 2026' (धर्म परिवर्तन विरोधी विधेयक, 2026) को वापस लेने का निर्णय लिया।
- मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पहले इस विधायी उपाय को पेश किया था, लेकिन सामुदायिक एकजुटता और राजनीतिक परिणामों को लेकर चिंताओं के कारण इसे वापस ले लिया गया।
- धर्म परिवर्तन विरोधी कानून भारत के कई राज्यों में एक विवादित बहस रहे हैं, जो धर्म की स्वतंत्रता, सार्वजनिक व्यवस्था और विधाई अतिरेक के बीच संतुलन बनाते हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
एंटी-रिलिजियस कन्वर्जन बिल 2026
एक प्रस्तावित विधाई उपाय जिसका उद्देश्य बल, धोखाधड़ी, अनुचित प्रभाव या विवाह के माध्यम से किए गए धार्मिक धर्मांतरण को दंडित करना था, जिसे गोवा सरकार द्वारा आंतरिक विरोध के बाद वापस ले लिया गया।
UPSC context
GS पेपर II के लिए प्रासंगिक (भारतीय राजव्यवस्था - मौलिक अधिकार, पंथनिरपेक्षता, और धार्मिक स्वतंत्रता पर संघीय/राज्य विधायी रुझान)।
गोवा सरकार
गोवा सरकार, जिसे तीव्र राजनीतिक विरोध का सामना करना पड़ा था और जिसने बाद में विधायकों के आंतरिक प्रतिरोध के कारण अपने विवादित धर्मांतरण कानून को वापस ले लिया था।
UPSC context
GS पेपर II (संघ और राज्यों के कार्य और उत्तरदायित्व, राज्य विधायी प्रक्रियाएँ और कार्यकारी निर्णय) के लिए प्रासंगिक।
BJP
गोवा में सत्ताधारी गठबंधन का नेतृत्व करने वाली भारत की एक प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी, जो यहाँ सामाजिक कानून पर अपने विधायकों के बीच आंतरिक कलह का अनुभव करने के लिए उल्लेखनीय है।
UPSC context
GS पेपर II (भारत में राजनीतिक गतिशीलता, दलीय प्रणाली और विधายकी नीति-निर्माण प्रक्रियाएँ) के लिए प्रासंगिक।
प्रारंभिक ट्रैप
अनुच्छेद 25 के तहत धर्म का प्रचार करने के मौलिक अधिकार में किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म में परिवर्तित करने का पूर्ण अधिकार शामिल है।
आकांक्षी अक्सर यह मान लेते हैं कि अनुच्छेद 25 के तहत 'प्रसार करने' (propagate) में किसी अन्य व्यक्ति का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार भी शामिल है, जिससे लोकप्रिय समझ और उच्चतम न्यायालय के पूर्व निर्णय के बीच भ्रम पैदा होता है।
संबंधित अवधारणाएँ
संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत 'प्रचार करने' (propagate) के अधिकार का दायरा क्या है?
- स्टैनिस्लाउस रूलिंग: रेव. स्टैनिस्लाउस बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1977) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह माना था कि 'प्रचार करने' (propagate) का अर्थ किसी के धर्म को आगे बढ़ाना या उसका प्रसार करना है, न कि किसी अन्य व्यक्ति का धर्म परिवर्तन कराना।
- संवैधानिक पाठ: अनुच्छेद 25 सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन, अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, उसका आचरण करने और प्रचार करने के अधिकार की गारंटी देता है।
- राज्य सूची की शक्ति: राज्य के धर्मांतरण विरोधी कानूनों को विधायी संदर्भ 'लोक व्यवस्था' से मिलता है, जो सातवीं अनुसूची की राज्य सूची (सूची II) की प्रविष्टि 1 के अंतर्गत आता है।
अंतर-विषय पैटर्न
राज्य धर्म परिवर्तन कानून और संघीय विधाई क्षमता
धर्मांतरण पर प्रतिबंध लगाने वाला राज्य विधान 'लोक व्यवस्था' (राज्य सूची की प्रविष्टि 1) के अंतर्गत विधायी शक्तियों के वितरण तथा केंद्रीय आपराधिक क्षेत्राधिकार के बीच सातवीं अनुसूची के दायरे में आता है।
अनुच्छेद 25 की स्वतंत्रताएं और निजता के अधिकार की कड़ियां
व्यक्तिगत आस्था के संबंध में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पुट्टास्वामी मामले में व्यक्त किए गए अनुसार, अनुच्छेद 25 की स्वतंत्रताओं को अनुच्छेद 21 के तहत गोपनीयता के अधिकारों से जोड़ती है।
अनुच्छेद 25 का दायरा ('प्रचार करना' बनाम 'धर्म परिवर्तन करना') और 'लोक व्यवस्था' के तहत राज्य विधायी क्षमता की सीमाएं प्रीलिम्स में शामिल होंगी।
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