समसामयिकी

गोवा सरकार ने विरोध के बाद धर्मांतरण विरोधी विधेयक वापस लिया

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

यह दल के भीतर की गतिशीलता, राज्य स्तर पर कार्यपालिका-विधायिका के अंतर्संबंध, और भारत में धर्म की स्वतंत्रता तथा धर्मांतरण विरोधी कानूनों के इर्द-गिर्द चल रही विवादास्पद नीतिगत बहसों को उजागर करता है।

सारांश

गोवा सरकार ने भाजपा विधायकों के काफी आंतरिक विरोध का सामना करने के बाद प्रस्तावित धर्म-विरोधी धर्मांतरण विधेयक 2026 (एंटी-रिलिजियस कन्वर्जन बिल 2026) को वापस लेने का फैसला किया है। यह कदम भारत में धर्म की स्वतंत्रता और धार्मिक धर्मांतरण से संबंधित कानून के इर्द-गिर्द मौजूद जटिल राजनीतिक और सामाजिक गतिशीलता को उजागर करता है।

मुख्य बिंदु

  • गोवा सरकार ने भाजपा विधायकों और स्थानीय समुदाय के नेताओं के कड़े आंतरिक विरोध और प्रतिरोध के बाद प्रस्तावित एंटी-रिलिजियस कन्वर्जन बिल 2026 को वापस ले लिया।
  • मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पहले विधाई कार्रवाई का संकेत दिया था, लेकिन साम्प्रदायिक सौहार्द और राजनीतिक परिणामों को लेकर चिंताओं के कारण इस बिल को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया।
  • धर्म परिवर्तन विरोधी कानून भारत के कई राज्यों में एक संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है, जो अनुच्छेद 25 के तहत धर्म की स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटियों को प्रभावित करता है।

महत्वपूर्ण शब्द

एंटी-रिलीजियस कन्वर्जन बिल 2026

बलपूर्वक या धोखाधड़ी से किए जाने वाले धार्मिक धर्मांतरण के लिए कड़े दंड का प्रावधान करने वाला एक प्रस्तावित कानून, जिसे आंतरिक राजनीतिक विरोध के बाद गोवा सरकार द्वारा वापस ले लिया गया।

UPSC context

GS पेपर II (भारतीय संविधान — विशेषताएँ, मौलिक अधिकार, पंथनिरपेक्षता, और राज्य विधायिका की गतिशीलता) के लिए प्रासंगिक।

Source
गोवा सरकार

गोवा की शासी कार्यकारी निकाय, जिसने शुरुआत में एक विवादित धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दी थी और बाद में विधायी विरोध के कारण उसे टाल दिया।

UPSC context

GS पेपर II के अंतर्गत राज्य विधायिका — संरचना, कामकाज, कार्य-संचालन और विधायी शक्तियाँ के लिए प्रासंगिक।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

राज्य विधानसभाओं को धार्मिक धर्मांतरण को विनियमित करने वाले कानून बनाने की संवैधानिक क्षमता नहीं है क्योंकि यह संघ सूची के विषयों के अंतर्गत आता है।

एस्पिरेंट्स अक्सर यह मान लेते हैं कि धर्म परिवर्तन विशेष रूप से संघ सूची (Union List) में है क्योंकि यह पंथनिरपेक्षता और सिविल कोड के सिद्धांतों को छूता है, लेकिन राज्य विधानसभाएं अक्सर 'लोक व्यवस्था' (Public Order) के तहत इन्हें अधिनियमित करती हैं।

संबंधित अवधारणाएँ

Indian Polity and Constitution - Fundamental Rights

अनुच्छेद 25 के तहत धर्म की स्वतंत्रता का संवैधानिक दायरा और इसकी न्यायिक सीमाएँ क्या हैं?

  • अनुच्छेद 25 का दायरा: अनुच्छेद 25(1) सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन, अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने के अधिकार की गारंटी देता है।
  • न्यायिक मिसाल: रेव. स्टेनिसलाव बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1977) के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने यह माना था कि 'प्रचार करना' (propagate) के अंतर्गत किसी अन्य व्यक्ति का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार शामिल नहीं है।
  • विधायी सक्षमता: राज्य का धर्मांतरण विरोधी कानून आमतौर पर 'लोक व्यवस्था' (सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि 1) के तहत बनाया जाता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • राज्य विधान बनाम संघीय मौलिक अधिकार

    राज्य-स्तरीय धर्मांतरण विरोधी कानून संघीय गतिकोति के साथ मेल खाते हैं, क्योंकि 'लोक व्यवस्था' (राज्य सूची) पर पुलिस शक्तियाँ अनुच्छेद 21 और 25 के तहत संघीय मौलिक अधिकारों की जाँच के दायरे में आती हैं।

  • पार्टी के भीतर मतभेद और विधायी शासन

    पार्टी के भीतर असंतोष के कारण विधाई प्रस्तावों का रुकना, न्यायिक समीक्षा या सदन के विपक्ष से स्वतंत्र, पार्टी ढाँचों के भीतर मौजूद नियंत्रणों को उजागर करता है।

अनुच्छेद 25 के तहत 'प्रचार करने' (propagate) पर सीमाएं (रेव. स्टेनिसलाउस मामला) और सार्वजनिक व्यवस्था पर राज्य सूची की सक्षमता प्रमुख 'मिलान करें' (match-the-column) विषय हैं।

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