समसामयिकी

ग्रेट निकोबार परियोजना का मसौदा पुनर्वास योजना आदिवासी चिंताएं बढ़ाती है

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

ग्रेट निकोबार मेगा-इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजना भारत के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक और विकासात्मक पहल है, फिर भी यह गहरी सामाजिक और पर्यावरणीय चुनौतियां पेश करती है। यह विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) के विस्थापन और वन अधिकार अधिनियम (Forest Rights Act) तथा भूमि अधिग्रहण अधिनियम (Land Acquisition Act) जैसे महत्वपूर्ण कानूनों के कार्यान्वयन से जुड़े जटिल शासन संबंधी मुद्दों को उजागर करती है। राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा लक्ष्यों, जनजातीय अधिकारों और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन का विश्लेषण करने के लिए इस मुद्दे को समझना अत्यंत आवश्यक है।

सारांश

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन के "व्यापक जनजातीय कल्याण योजना" (Comprehensive Tribal Welfare Plan) के मसौदे ने, जिसका उद्देश्य ग्रेट निकोबार द्वीप (GNI) मेगा-इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजना से प्रभावित निकोबारी परिवारों को पुनस्र्थापित करना है, स्थानीय जनजातीय समुदायों के बीच भ्रम और आशंका पैदा कर दी है। 42.52 करोड़ रुपये की यह योजना, जिसका लक्ष्य परियोजना से प्रभावित या 2004 की सुनामी से विस्थापित परिवारों को पुनस्र्थापित करना है, विशिष्ट पुनर्वास स्थलों और परियोजना की सीमाओं पर स्पष्टता की कमी दर्शाती है। इन चिंताओं को और बढ़ाने वाली बात यह है कि अन्य भूमि और जनजातीय संरक्षण कानूनों का हवाला देने के बावजूद, इस योजना में वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 को शामिल नहीं किया गया है। निकोबारी और शोम्पेन समुदायों ने, जिन्होंने 2022 में 92,000 करोड़ रुपये की इस परियोजना के लिए अपनी सहमति वापस ले ली थी, आरोप लगाया है कि उनके वन अधिकारों का अभी तक समाधान नहीं हुआ है। जनजातीय सहमति और विस्थापन के मुद्दों पर यह विवाद वर्तमान में कलकत्ता हाईकोर्ट में कानूनी जांच का सामना कर रहा है।

मुख्य बिंदु

  • अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन ने ₹92,000 करोड़ के ग्रेट निकोबार आइलैंड (GNI) मेगा-इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और 2004 की सुनामी से प्रभावित निकोबारी परिवारों को पुनर्वासित करने के लिए ₹42.52 करोड़ का एक ड्राफ्ट कॉम्प्रेहेंसिव ट्राइबल वेलफेयर प्लान (Comprehensive Tribal Welfare Plan) जारी किया है।
  • मसौदा योजना ने सटीक पुनर्वास स्थलों, परिवारों की संख्या और परियोजना की सीमाओं के बारे में अस्पष्टताओं के कारण जनजातीय परिषद के बीच भ्रम पैदा कर दिया है, जिससे मौजूदा आशंकाएं और बढ़ गई हैं।
  • निकोबारी और शोम्पेन सहित जनजातीय समुदायों ने पहले 2022 में इस परियोजना के लिए अपनी सहमति वापस ले ली थी, यह विरोध करते हुए कि उचित अधिकारों के निपटान के बिना उनकी पैतृक वन भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा था।
  • हालांकि यह योजना 2013 के Land Acquisition Act और 1956 के Protection of Aboriginal Tribes Act का उल्लेख करती है, लेकिन यह 2006 के Forest Rights Act (FRA) को पूरी तरह से छोड़ देती है, जिससे स्थानीय लोग यह आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन ने उनके वन अधिकारों के निपटान को गलत तरीके से प्रमाणित किया है।
  • केंद्र सरकार ने हाल ही में सहमति प्रक्रियाओं से संबंधित कानूनी चुनौतियों के बीच कलकत्ता उच्च न्यायालय से 15 दिनों का समय मांगा है, ताकि यह प्रदर्शित किया जा सके कि GNI परियोजना के लिए उचित जनजातीय सहमति प्राप्त की गई थी।

महत्वपूर्ण शब्द

व्यापक जनजातीय कल्याण योजना

अंडमान प्रशासन द्वारा ₹42.52 करोड़ की एक मसौदा योजना, जिसमें ग्रेट निकोबार मेगा-प्रोजेक्ट और 2004 की सुनामी से प्रभावित निकोबारी परिवारों के स्थानांतरण और पुनर्वास का प्रस्ताव है।

UPSC context

GS II: सरकारी नीतियां/कमजोर वर्गों का कल्याण। जनजातीय विस्थापन, पुनर्वास ढांचे और संवेदनशील क्षेत्रों में प्रशासनिक नियोजन के ज्ञान का परीक्षण करता है।

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम

भारत में भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास को विनियमित करने वाला 2013 का एक केंद्रीय कानून। इसके सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (SIA) प्रावधान ग्रेट निकोबार में जनजातीय विस्थापन से संबंधित विवादों के केंद्र में हैं।

UPSC context

GS II: शासन/सांविधिक अधिनियम। मुआवजे के लिए कानूनी अधिदेशों और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में "सहमति" (consent) खंड को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

आदिम जनजाति संरक्षण अधिनियम, 1956

अंडमान और निकोबार में स्वदेशी जनजातियों के संरक्षण के लिए 1956 का एक विनियमन। यह प्रशासक को जनजातीय आरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन की अनुमति देता है, लेकिन हाल के वन अधिकार कानूनों के साथ इसका संघर्ष बना रहता है।

UPSC context

GS II: जनजातीय शासन। द्वीपीय जनजातियों की विशिष्ट कानूनी स्थिति और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रशासनिक शक्तियों को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

वन-निवासी जनजातियों के भूमि और संसाधनों पर अधिकारों को मान्यता देने वाला एक ऐतिहासिक कानून। इसके तहत किसी भी परियोजना हेतु वन भूमि के डायवर्जन से पहले ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य है।

UPSC context

GS II और III: वैधानिक निकाय/पर्यावरण। UPSC का एक मुख्य विषय जो 'ग्राम सभा' की शक्तियों और स्वदेशी समूहों के लिए प्रक्रियात्मक न्याय का परीक्षण करता है।

ग्रेट और लिटिल निकोबार की जनजातीय परिषद

निकोबारी जनजातियों के लिए मुख्य प्रतिनिधि निकाय। इसने 2022 में परियोजना के लिए दी गई अपनी सहमति वापस ले ली, यह आरोप लगाते हुए कि प्रशासन ने उनके वन अधिकारों की स्थिति को गलत तरीके से पेश किया था।

UPSC context

GS II: सामाजिक क्षेत्र/सामाजिक न्याय। स्थानीय शासन संरचनाओं और पर्यावरणीय मंजूरी (environmental clearances) में जनजातीय स्व-प्रतिनिधित्व की भूमिका को दर्शाता है।

कलकत्ता उच्च न्यायालय

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर क्षेत्राधिकार रखने वाला उच्च न्यायालय। वर्तमान में यह ग्रेट निकोबार परियोजना की पर्यावरणीय और जनजातीय मंजूरियों की वैधता पर सुनवाई कर रहा है।

UPSC context

GS II: न्यायपालिका। केंद्र शासित प्रदेशों में पर्यावरणीय मुकदमों और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा में उच्च न्यायालयों की भूमिका का परीक्षण करता है।

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTGs)

घटती जनसंख्या, कम साक्षरता और कृषि-पूर्व तकनीक वाले जनजातीय समूहों के लिए एक सरकारी श्रेणी। ग्रेट निकोबार के शोम्पेन एक नामित PVTG हैं।

UPSC context

GS II: कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं। भारत की सबसे अलग-थलग जनजातियों की विशिष्ट सुरक्षा आवश्यकताओं के संबंध में प्रारंभिक (Prelims)/मुख्य (Mains) परीक्षा का एक महत्वपूर्ण विषय।

प्रारंभिक ट्रैप

1956 के PAT विनियमन के कारण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर वन अधिकार अधिनियम, 2006 लागू नहीं होता है।

FRA 2006 पूरे भारत में लागू होता है। विशेष 1956 Protection of Aboriginal Tribes Regulation की उपस्थिति इस UT को अनिवार्य FRA अनुपालन और ग्राम सभा की सहमति से छूट नहीं देती है।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity / Environment

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत PVTGs के लिए विशिष्ट अधिकार क्या हैं?

  • आवास अधिकार: धारा 3(1)(e) विशेष रूप से 'विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों' (PVTGs) और कृषि-पूर्व समुदायों के लिए आवास और बसावट के सामुदायिक अधिकारों को मान्यता देती है।
  • परिभाषा: आवास (Habitat) में प्रथागत आवास वाला क्षेत्र और आरक्षित वनों तथा संरक्षित वनों में स्थित ऐसे अन्य आवास शामिल हैं।
  • बेदखली से संरक्षण: वन भूमि के डायवर्जन या पुनर्वास के लिए ग्राम सभा की स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति (FPIC) आवश्यक है, जो उन्हें मनमाने ढंग से बेदखली से बचाती है।
Economy & Infrastructure

ग्रेट निकोबार आइलैंड (GNI) परियोजना के मुख्य घटक क्या हैं?

  • ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल: गैलाथिया बे में स्थित एक मेगा अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल (ICTT)।
  • सहायक बुनियादी ढांचा: एक ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, एक गैस और सौर-आधारित पावर प्लांट, और एक नियोजित तटीय टाउनशिप।
  • पारिस्थितिक ओवरलैप: यह परियोजना गैलाथिया नेशनल पार्क (Galathea National Park) के साथ ओवरलैप करती है, जो शोम्पेन (Shompen) PVTG और जायंट लेदरबैक कछुए (Giant Leatherback Turtle) के घोंसले बनाने वाले स्थलों (nesting sites) को प्रभावित करती है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • उच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार + UT प्रशासन

    कलकत्ता उच्च न्यायालय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर प्रादेशिक क्षेत्राधिकार रखता है। केंद्र शासित प्रदेश (UT) के प्रशासनिक कार्यों की कानूनी जांच अक्सर राजव्यवस्था (अनुच्छेद 241) और पर्यावरण (परियोजना मंजूरी) को जोड़ती है।

  • रणनीतिक अवसंरचना बनाम PVTG अधिकार

    रणनीतिक समुद्री बुनियादी ढांचे (GNI ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल) और अलग-थलग रहने वाली जनजातियों (शोम्पेन) के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों के बीच तनाव एक बार-बार उभरने वाला विषय है, जो लक्षद्वीप में विकासात्मक बहसों को प्रतिबिंबित करता है।

2026 में शोम्पेन जनजाति पर एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न की अपेक्षा करें, जिसमें उनकी PVTG स्थिति, ग्रेट निकोबार का भूगोल और FRA 2006 के तहत आवास अधिकारों (habitat rights) का संयोजन हो सकता है।

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    Rehabilitation of human settlements is one of the important environmental impacts which always attracts controversy while planning major projects. Discuss the measures to be adopted to mitigate the impact of the recent incidents of cloudbursts in many places of Uttarakhand.

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