समसामयिकी

भारत में नाबालिगों के लिए सोशल मीडिया विनियमन और बाल संरक्षण

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

डिजिटल तकनीक, युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य और सरकारी विनियमन का अंतर्संबंध शासन की एक गंभीर चुनौती है। ऑस्ट्रेलिया के प्रतिबंध जैसे अंतर्राष्ट्रीय उदाहरणों को समझना भारत में बाल संरक्षण नीतियों को तैयार करने में मदद करता है, जो GS1 (Society), GS2 (Governance) और GS4 (Ethics) के लिए एक अत्यधिक प्रासंगिक विषय है।

सारांश

यह लेख गाजियाबाद में युवाओं से जुड़ी हालिया त्रासदी का हवाला देते हुए, भारत में नाबालिगों के लिए सोशल मीडिया पहुंच को विनियमित करने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाले ऑस्ट्रेलिया के अग्रणी कानून से प्रेरणा लेते हुए, लेखक का तर्क है कि अनियंत्रित डिजिटल एक्सपोजर गंभीर मानसिक स्वास्थ्य संकट, साइबरबुलिंग और बाधित समाजीकरण का कारण बनता है। अपने युवाओं की सुरक्षा के लिए, भारत को कड़े एज-गेटिंग (age-gating) कानून लागू करने चाहिए, डिजिटल सुरक्षा ढांचे का लाभ उठाना चाहिए और युवा उपयोगकर्ताओं के कल्याण के लिए टेक कंपनियों को जवाबदेह ठहराना चाहिए।

मुख्य बिंदु

  • 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को प्रतिबंधित करने वाला ऑस्ट्रेलिया का ऐतिहासिक कानून, युवाओं को अनियंत्रित डिजिटल प्लेटफार्मों के हानिकारक प्रभावों से बचाने के लिए एक वैश्विक मिसाल कायम करता है।
  • गाजियाबाद की तिहरी त्रासदी नाबालिगों के बीच सोशल मीडिया के अनियंत्रित उपयोग से उत्पन्न होने वाले गंभीर मानसिक स्वास्थ्य परिणामों, लत और व्यवहार संबंधी कमजोरियों की एक गंभीर याद दिलाती है।
  • स्मार्टफोन और सोशल मीडिया की अनियंत्रित पहुंच बचपन के स्वस्थ समाजीकरण में बाधा डालती है, मनोवैज्ञानिक संकट को गहरा करती है और किशोरों को साइबर बुलिंग तथा हानिकारक सामग्री के प्रति असुरक्षित बनाती है।
  • भारत को डिजिटल स्पेस में बच्चों की सुरक्षा के लिए सख्त आयु-सत्यापन तंत्र को अनिवार्य बनाने और तकनीकी निगमों को नैतिक एवं कानूनी रूप से जवाबदेह ठहराने हेतु तत्काल व्यापक कानून की आवश्यकता है।

महत्वपूर्ण शब्द

ऑनलाइन सुरक्षा संशोधन (सोशल मीडिया न्यूनतम आयु) अधिनियम 2024 (ऑस्ट्रेलिया)

2024 में पारित ऑस्ट्रेलियाई कानून जो 16 वर्ष से कम आयु के नाबालिगों द्वारा सोशल मीडिया अकाउंट रखने पर प्रतिबंध लगाता है, और आयु सत्यापन (age verification) का उत्तरदायित्व टेक प्लेटफॉर्म्स पर स्थानांतरित करता है।

UPSC context

GS पेपर II: अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाएं। डिजिटल विनियमन और बाल संरक्षण में वैश्विक उदाहरणों की समझ का परीक्षण करता है।

Source
डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023

भारत का डेटा प्राइवेसी ढांचा, जिसके तहत 18 वर्ष से कम आयु के उपयोगकर्ताओं के लिए सत्यापन योग्य माता-पिता की सहमति आवश्यक है और बच्चों की ट्रैकिंग या उन पर लक्षित विज्ञापनों (targeted advertising) पर प्रतिबंध लगाया गया है।

UPSC context

GS पेपर II: सरकारी नीतियां। डिजिटल अर्थव्यवस्था में नाबालिगों के लिए वैधानिक सुरक्षा उपायों के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR)

भारत का बाल अधिकारों के लिए सर्वोच्च वैधानिक निकाय जो आयु सत्यापन अनुपालन और हानिकारक सामग्री से सुरक्षा के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की निगरानी करता है।

UPSC context

GS पेपर II: वैधानिक निकाय। ऑनलाइन बाल सुरक्षा सुनिश्चित करने में कार्यकारी एजेंसियों की भूमिका का परीक्षण करता है।

Source
एज-गेटिंग

एक डिजिटल सत्यापन तंत्र जिसके तहत उपयोगकर्ताओं को विशिष्ट प्लेटफार्मों या सामग्री तक पहुँचने से पहले अपनी आयु की पुष्टि करनी होती है, जो अक्सर दस्तावेजों या बायोमेट्रिक्स के माध्यम से की जाती है।

UPSC context

GS पेपर III: प्रौद्योगिकी/साइबर सुरक्षा। यह डिजिटल गवर्नेंस में तकनीकी प्रवर्तन उपकरणों और गोपनीयता के बीच ट्रेड-ऑफ (privacy trade-offs) की समझ का परीक्षण करता है।

Source
लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012

नाबालिगों को यौन शोषण से बचाने वाला भारतीय कानून, जिसका उपयोग ऑनलाइन ग्रूमिंग (grooming) और बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM) के प्रसार के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के लिए किया जाता है।

UPSC context

GS पेपर II: सामाजिक न्याय। डिजिटल उत्पीड़न और ऑनलाइन सुरक्षा पर आपराधिक कानून के अनुप्रयोग का परीक्षण करता है।

Source
सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के लिए उचित सावधानी (due diligence) बरतने, शिकायत निवारण प्रदान करने और आयु-प्रतिबंधित सामग्री के लिए पैरेंटल लॉक लागू करने को अनिवार्य बनाने वाले नियम।

UPSC context

GS Paper II: शासन व्यवस्था। भारत में सोशल मीडिया मध्यवर्तियों (social media intermediaries) को नियंत्रित करने वाले विनियामक ढांचे के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

DPDP अधिनियम 2023 के तहत, यदि सत्यापन योग्य माता-पिता की सहमति प्राप्त की जाती है, तो प्लेटफॉर्म्स नाबालिगों को लक्षित विज्ञापन (targeted ads) दिखा सकते हैं।

DPDP Act बच्चों को लक्षित व्यवहार संबंधी निगरानी (behavioral monitoring) और लक्षित विज्ञापनों (targeted advertising) को पूरी तरह से प्रतिबंधित करता है। माता-पिता की सहमति केवल सामान्य व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण (processing) की अनुमति देती है, लक्षित विज्ञापनों की नहीं।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity & Governance

DPDP अधिनियम 2023 नाबालिगों के डेटा को किस प्रकार सुरक्षित करता है?

  • माता-पिता की सहमति: 18 वर्ष से कम आयु के उपयोगकर्ताओं के किसी भी व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण (processing) से पहले माता-पिता या कानूनी अभिभावक की सत्यापन योग्य सहमति अनिवार्य करता है।
  • पूर्ण निषेध: बच्चों की ट्रैकिंग, व्यवहार संबंधी निगरानी और उन पर लक्षित विज्ञापनों को सख्ती से प्रतिबंधित करता है।
  • सरकारी छूट: केंद्र सरकार विशिष्ट प्लेटफॉर्मों के लिए सहमति की आयु कम कर सकती है, यदि उनके डेटा प्रोसेसिंग को सत्यापन योग्य रूप से सुरक्षित माना जाता है।
Indian Polity & Law

भारतीय न्यायशास्त्र में 'पैरेंस पैट्रिए' (Parens Patriae) सिद्धांत क्या है?

  • राष्ट्र के अभिभावक: एक कानूनी सिद्धांत जिसमें राज्य उन व्यक्तियों की रक्षा के लिए "अभिभावक" की भूमिका निभाता है जो स्वयं की रक्षा करने में अक्षम हैं, जैसे कि नाबालिग या मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति।
  • हस्तक्षेप का औचित्य: अदालतें और सरकारें इसका उपयोग सुरक्षात्मक कानूनों (जैसे सोशल मीडिया आयु सीमा) को उचित ठहराने के लिए करती हैं, जो मानक बाजार या कॉर्पोरेट स्वतंत्रताओं को दरकिनार करते हैं।

अंतर-विषय पैटर्न

  • एज-गेटिंग बनाम निजता का अधिकार

    सोशल मीडिया के लिए सख्त आयु-सत्यापन (age-gating) लागू करना (जैसे, आधार अनिवार्य करना) अनुच्छेद 21 के तहत पुट्टास्वामी निर्णय के डेटा मिनिमाइज़ेशन (data minimization) और आनुपातिकता (proportionality) के सिद्धांतों के उल्लंघन का जोखिम पैदा करता है।

  • मानसिक स्वास्थ्य और जनसांख्यिकीय लाभांश

    एल्गोरिद्मिक इनफिनिट स्क्रॉलिंग से उत्पन्न 'इंजीनियर्ड लत' युवाओं में मनोवैज्ञानिक तनाव, साइबरबुलिंग और दीर्घकालिक अनुपयोज्यता (unemployability) को बढ़ाकर भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश के लिए सीधा खतरा पैदा कर रही है।

GS-2 मुख्य परीक्षा में एक ऐसे प्रश्न की अपेक्षा करें जो सख्त आयु-सत्यापन (strict age-verification) की गोपनीयता चुनौतियों के विरुद्ध DPDP Act के बाल संरक्षण खंडों (child protection clauses) का परीक्षण करता हो।

संबद्ध PYQ · 3

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  • 2025MainsGS2

    The National Commission for Protection of Child Rights has to address the challenges faced by children in the digital era. Examine the existing policies and suggest measures the Commission can initiate to tackle the issue.

  • 2023MainsGS1

    Child cuddling is now being replaced by mobile phones. Discuss its impact on the socialization of children.

  • 2025MainsGS4

    In the present digital age, social media has revolutionised our way of communication and interaction. However, it has raised several ethical issues and challenges. Describe the key ethical dilemmas in this regard.