जर्मनवॉच क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स ने भारत को संवेदनशील देशों में शामिल किया
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
चरम मौसम के प्रति भारत की संवेदनशीलता के संबंध में महत्वपूर्ण डेटा और अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग प्रदान करता है, जो जलवायु-प्रेरित आपदा प्रबंधन पर GS3 के उत्तरों और वैश्विक जलवायु न्याय (GS2/GS3) में भारत के रुख के लिए अनिवार्य है।
सारांश
According to the newly released Germanwatch Climate Risk Index 2026, presented at COP30 in Belém, extreme weather events have claimed over 8.3 lakh lives and inflicted $4.5 trillion in global economic losses since 1995. India is ranked as the 9th most affected nation, repeatedly devastated by a combination of deadly heatwaves, cyclones, and massive flooding. The index highlights the ongoing systemic inequity wherein the least responsible nations bear the heaviest burden of climate change. The findings amplify calls for a robust Loss and Damage Fund, increased climate adaptation financing, and legally binding state obligations as per the ICJ's recent advisory opinion.
मुख्य बिंदु
- जर्मनवॉच (Germanwatch) द्वारा बेलेम में COP30 में जारी क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स (CRI) 2026 के अनुसार, 1995 से 2025 के दौरान चरम मौसम के कारण 8.3 लाख से अधिक मौतें हुईं और 4.5 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हुआ।
- भारत 9वां सबसे अधिक जलवायु-संवेदनशील देश है, जो बार-बार आने वाली बाढ़, भीषण चक्रवातों (जैसे अम्फान), सूखे और 50°C से अधिक की लू (heatwaves) का सामना कर रहा है।
- यह सूचकांक प्रणालीगत जलवायु अन्याय को रेखांकित करता है: ऐतिहासिक उत्सर्जन में सबसे कम योगदान देने के बावजूद निम्न-आय वाले देश असमान रूप से प्रभावित होते हैं।
- यह रिपोर्ट पूरी तरह से क्रियाशील 'Loss and Damage Fund' की महत्वपूर्ण आवश्यकता और जलवायु वित्त अंतराल (climate finance gap) को पाटने पर जोर देती है, साथ ही राज्यों के कानूनी जलवायु दायित्वों पर ICJ की ऐतिहासिक सलाहकार राय (advisory opinion) का उल्लेख करती है।
महत्वपूर्ण शब्द
जर्मनवॉच जलवायु जोखिम सूचकांक
NGO Germanwatch द्वारा जारी एक वार्षिक रिपोर्ट जो चरम मौसमी घटनाओं (extreme weather events) से होने वाली मौतों और आर्थिक नुकसान के आधार पर देशों को रैंक करती है। 2026 का सूचकांक भारत को वैश्विक स्तर पर 9वें सबसे अधिक प्रभावित देश के रूप में रैंक करता है (1995–2024)।
UPSC context
GS3 (पर्यावरण/आपदा प्रबंधन); भारत की जलवायु संवेदनशीलता और वैश्विक जोखिम मूल्यांकन पद्धतियों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
हानि और क्षति कोष
संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित एक वित्तीय तंत्र, जो अपरिवर्तनीय जलवायु-प्रेरित क्षति का सामना कर रहे संवेदनशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बनाया गया है। COP30 में, इसने 'Barbados Implementation Modalities' के माध्यम से प्रस्तावों के लिए अपना पहला $250 मिलियन का आह्वान जारी किया।
UPSC context
GS3 (पर्यावरण/अर्थव्यवस्था); जलवायु न्याय, वित्त और 'Common But Differentiated Responsibilities' (CBDR) सिद्धांत को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
जलवायु परिवर्तन पर ICJ की सलाहकारी राय
जुलाई 2025 का एक ऐतिहासिक फैसला जिसमें कहा गया कि अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत जलवायु की रक्षा करना राज्यों का कानूनी रूप से बाध्यकारी दायित्व है। इसने यह स्थापित किया कि इन कर्तव्यों को पूरा करने में विफलता एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गलत कृत्य (internationally wrongful act) मानी जाएगी।
UPSC context
GS2 (अंतर्राष्ट्रीय संबंध/न्यायपालिका); वैश्विक जलवायु शासन में विकसित होते कानूनी ढांचे और राज्य के उत्तरदायित्व की समझ का परीक्षण करता है।
COP30 (बेलेम)
ब्राजील के बेलेम (Belém) में आयोजित 30वाँ संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (नवंबर 2025)। इसके परिणामस्वरूप "मुतिराओ निर्णय" (Mutirão decision) लिया गया, जिसमें 2035 तक $1.3 ट्रिलियन का वार्षिक जलवायु वित्त (climate finance) लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
UPSC context
GS3 (अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय); पेरिस समझौते के वैश्विक कार्यान्वयन और नए वित्त लक्ष्यों को ट्रैक करने के लिए महत्वपूर्ण।
जर्मनवॉच
बॉन स्थित एक गैर-सरकारी संगठन (स्थापना 1991) जो वैश्विक समानता और सतत विकास पर केंद्रित है। यह क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स और क्लाइमेट चेंज परफॉरमेंस इंडेक्स (CCPI) प्रकाशित करता है।
UPSC context
प्रीलिम्स (अंतर्राष्ट्रीय संगठन); प्रमुख पर्यावरणीय रिपोर्टों और सूचकांकों के संदर्भ में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं।
UNFCCC
1992 की अंतर्राष्ट्रीय संधि जिसने ग्रीनहाउस गैस सांद्रता को स्थिर करके जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग हेतु एक ढांचा स्थापित किया। यह वार्षिक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज (COP) की मेजबानी करता है।
UPSC context
GS3 (पर्यावरण); सभी अंतरराष्ट्रीय जलवायु वार्ताओं और संस्थागत संरचना के लिए आधारभूत ढांचा।
वारसा अंतर्राष्ट्रीय तंत्र (WIM)
प्राथमिक UN तंत्र (स्थापना 2013) जो विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से जुड़े नुकसान और क्षति (loss and damage) को संबोधित करने के दृष्टिकोणों को बढ़ावा देता है। यह L&D आर्किटेक्चर का एक मुख्य स्तंभ बना हुआ है।
UPSC context
GS3 (आपदा प्रबंधन/पर्यावरण); जलवायु-प्रेरित नुकसान के प्रति अंतरराष्ट्रीय संस्थागत प्रतिक्रियाओं के विशिष्ट ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स (Global Climate Risk Index) UNFCCC या WMO द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाने वाला एक आधिकारिक प्रकाशन है।
क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जर्मनवॉच (Germanwatch) द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो एक स्वतंत्र पर्यावरण थिंक टैंक (NGO) है, न कि संयुक्त राष्ट्र की कोई एजेंसी या अंतर-सरकारी निकाय।
संबंधित अवधारणाएँ
लॉस एंड डैमेज (L&D) फंड क्या है और इसकी UN उत्पत्ति क्या है?
- COP की उत्पत्ति: COP27 (मिस्र, 2022) में इस पर सहमति बनी और COP28 (UAE, 2023) में इसे आधिकारिक तौर पर परिचालन में लाया गया।
- मुख्य उद्देश्य: उन जलवायु प्रभावों के लिए बचाव और पुनर्वास को वित्तपोषित करता है जो किसी देश की अनुकूलन क्षमता से अधिक हैं, जैसे कि स्थायी समुद्र-स्तर में वृद्धि या गंभीर चक्रवात।
- अंतरिम मेजबान: विश्व बैंक अपने पहले चार वर्षों के लिए फंड के अंतरिम ट्रस्टी और मेजबान के रूप में कार्य करता है।
ICJ की सलाहकार राय की विधिक स्थिति क्या है?
- गैर-बाध्यकारी प्रकृति: राज्यों के बीच विवादास्पद मामलों के निर्णयों के विपरीत, परामर्शदात्री राय की UN सदस्य देशों पर कोई प्रत्यक्ष कानूनी रूप से बाध्यकारी शक्ति नहीं होती है।
- अधिकृत अनुरोधकर्ता: केवल अधिकृत संयुक्त राष्ट्र (UN) अंग (जैसे महासभा) और विशिष्ट एजेंसियां ही इनका अनुरोध कर सकती हैं, व्यक्तिगत देश नहीं।
- विधिक महत्व: बाध्यकारी न होने के बावजूद, वे अत्यधिक नैतिक और कानूनी शक्ति रखते हैं, और अक्सर अंतर्राष्ट्रीय प्रथागत कानून तथा राज्यों के दायित्वों को आकार देते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
जलवायु जोखिम और सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग
भारत की 9वीं रैंकिंग उन भौगोलिक भेद्यताओं को रेखांकित करती है जिन्हें वैश्विक रेटिंग एजेंसियां तेजी से सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग में शामिल कर रही हैं, जो सीधे तौर पर जलवायु जोखिमों को व्यापक आर्थिक उधार लागतों (macroeconomic borrowing costs) से जोड़ती हैं।
ICJ का सलाहकार मत और जलवायु न्याय
ICJ द्वारा कानूनी जलवायु दायित्वों की मान्यता, 'Loss and Damage' संबंधी बहस को स्वैच्छिक अंतरराष्ट्रीय सहायता से प्रथागत अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत एक अधिकार-आधारित कानूनी मांग की ओर स्थानांतरित करती है।
Germanwatch के CRI को Loss & Damage Fund में World Bank की भूमिका और ICJ के जलवायु निर्णय (climate ruling) के साथ जोड़कर एक बहु-कथनीय प्रश्न की अपेक्षा करें।
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