ब्रिटिश कानून में जैविक लिंग और ट्रांसजेंडर अधिकारों की कानूनी परिभाषा
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
यह लैंगिक पहचान बनाम जैविक लिंग के इर्द-गिर्द विकसित हो रही बहस को अंतर्राष्ट्रीय कानूनी संदर्भ प्रदान करता है, जो सीधे तौर पर लैंगिक न्याय, मौलिक अधिकारों और हाशिए पर रहने वाले समुदायों (जैसे ट्रांसजेंडर समुदाय) के कल्याण के UPSC पाठ्यक्रम के विषयों से जुड़ता है। यह GS Paper 2 में तुलनात्मक संवैधानिक दृष्टिकोण और GS Paper 1 में सामाजिक मुद्दों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है।
सारांश
हाल ही में UK Supreme Court ने फैसला सुनाया है कि ब्रिटेन के Equality Act 2010 के तहत "महिला" शब्द केवल जैविक महिलाओं को संदर्भित करता है, जिसमें ट्रांस-महिलाओं को शामिल नहीं किया गया है। यह ऐतिहासिक निर्णय स्पष्ट करता है कि जैविक महिलाओं के पास एकल-लिंग स्थानों (जैसे शौचालय, अस्पताल के वार्ड) और केवल महिलाओं के लिए खेलों तक विशेष पहुंच बनी रहेगी, जो जेंडर-क्रिटिकल समूहों द्वारा उठाई गई सुरक्षा और निष्पक्षता की चिंताओं का समाधान करता है। हालांकि, यह फैसला यूनिसेक्स या जेंडर-न्यूट्रल सुविधाओं की स्थापना की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर भी जोर देता है ताकि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को बुनियादी मानवाधिकारों और सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच से वंचित न किया जाए। UPSC के दृष्टिकोण से, यह घटनाक्रम जेंडर ज्यूरिसप्रूडेंस पर एक महत्वपूर्ण तुलनात्मक दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और ट्रांसजेंडर समुदायों के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के बीच के सूक्ष्म संतुलन को रेखांकित करता है, जो भारत के ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के कार्यान्वयन के संदर्भ में एक प्रासंगिक विषय है।
मुख्य बिंदु
- यूके सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि ब्रिटेन के Equality Act 2010 के तहत "महिला" की परिभाषा विशेष रूप से जैविक महिलाओं (biological women) को संदर्भित करती है और इसमें ट्रांस महिलाओं (transwomen) को बाहर रखा गया है, भले ही उनके पास जेंडर रिकग्निशन सर्टिफिकेट (gender recognition certificates) हों।
- यह निर्णय ट्रांसजेंडर अधिकार समर्थकों और जेंडर-क्रिटिकल समूहों के बीच चल रहे तनावों को सुलझाता है, जो आंशिक रूप से केवल महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों में ट्रांस महिलाओं से जुड़े पिछले विवादों के कारण बढ़े थे।
- यह निर्णय एकल-लिंग स्थानों—जैसे कि चेंजिंग रूम, शौचालय, अस्पताल के वार्ड और केवल महिलाओं वाली खेल श्रेणियों—को विशेष रूप से जैविक महिलाओं के लिए आरक्षित करने की अनुमति देता है।
- अधिकारियों का जोर है कि जैविक महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ, राज्य को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के बुनियादी मानवाधिकारों और गरिमा की रक्षा के लिए पर्याप्त यूनिसेक्स और जेंडर-न्यूट्रल सुविधाएं भी स्थापित करनी चाहिए।
- भारत के लिए, यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनी मिसाल 'ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019' के कार्यान्वयन की निरंतर जटिलताओं को रेखांकित करती है, जो संवेदनशील समुदायों को हाशिए पर धकेले बिना प्रतिस्पर्धी लैंगिक अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर बल देती है।
महत्वपूर्ण शब्द
समानता अधिनियम 2010 (UK)
यूके (UK) का एक कानून जो लिंग (sex) और लिंग पुनर्मूल्यांकन (gender reassignment) सहित नौ 'संरक्षित विशेषताओं' (protected characteristics) में भेदभाव विरोधी उपायों को समेकित करता है, जिसे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 'लिंग' (sex) को 'जैविक लिंग' (biological sex) के रूप में परिभाषित करने के लिए व्याख्यायित किया गया है।
UPSC context
GS Paper II (तुलनात्मक संविधान/राजव्यवस्था)। यह दर्शाता है कि कैसे विभिन्न लोकतंत्र वैधानिक व्याख्या (statutory interpretation) के माध्यम से कमजोर समूहों के प्रतिस्पर्धी अधिकारों को संतुलित करते हैं।
ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 (भारत)
एक भारतीय कानून जो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को कानूनी मान्यता प्रदान करता है, शिक्षा और रोजगार में भेदभाव को प्रतिबंधित करता है, और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद (NCTP) की स्थापना करता है।
UPSC context
GS पेपर II (कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं)। लैंगिक रूप से विविध समुदायों और सामाजिक न्याय के लिए भारत के विधायी ढांचे के ज्ञान का परीक्षण करता है।
NALSA निर्णय (2014)
भारतीय सुप्रीम कोर्ट का वह ऐतिहासिक फैसला जिसने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को 'तीसरे लिंग' (third gender) के रूप में मान्यता दी और संविधान के तहत स्वयं द्वारा निर्धारित लैंगिक पहचान (self-perceived gender identity) के अधिकार की पुष्टि की।
UPSC context
जीएस पेपर II (न्यायपालिका/मौलिक अधिकार)। जेंडर पहचान के अधिकारों के लिए एक आधारभूत मामला, जो अनुच्छेद 14, 15 और 21 पर चर्चा के लिए आवश्यक है।
फॉर वुमेन स्कॉटलैंड
यूके का एक जेंडर-क्रिटिकल एडवोकेसी ग्रुप जिसने स्कॉटिश सरकार द्वारा 'महिला' की परिभाषा को सफलतापूर्वक चुनौती दी, जिसके परिणामस्वरूप सुप्रीम कोर्ट ने 'biological sex' (जैविक लिंग) संबंधी निर्णय दिया।
UPSC context
GS पेपर II (Polity)। जेंडर और समानता की कानूनी व्याख्याओं को आकार देने में नागरिक समाज और दबाव समूहों की भूमिका को प्रदर्शित करता है।
समानता और मानवाधिकार आयोग (EHRC)
ब्रिटेन स्थित एक वैधानिक निकाय जो मानवाधिकारों की निगरानी करता है और Equality Act 2010 को लागू करता है, जो निर्णय के बाद एकल-लिंग स्थानों (single-sex spaces) पर दिशा-निर्देश जारी करने के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
GS पेपर II (सांविधिक निकाय)। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार निगरानी तंत्रों की भारत के NHRC या NCTP के साथ तुलना करने के लिए उपयोगी।
लिंग पहचान प्रमाणपत्र (Gender Recognition Certificate - GRC)
UK में एक दस्तावेज़ जो किसी व्यक्ति को अपना कानूनी जेंडर (legal gender) बदलने की अनुमति देता है; हालाँकि, 2025 के एक फैसले ने स्पष्ट किया है कि यह Equality Act के तहत उनके 'sex' को नहीं बदलता है।
UPSC context
GS पेपर II (सामाजिक न्याय)। अंतरराष्ट्रीय अधिकार ढाँचों (international rights frameworks) में 'विधिक' और 'जैविक' स्थिति के बीच अंतर पर चर्चा के लिए प्रासंगिक।
प्रारंभिक ट्रैप
ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम 2019 भारत में कानूनी रूप से ट्रांसजेंडर के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी को अनिवार्य बनाता है।
भारत का 2019 का अधिनियम बिना किसी चिकित्सा हस्तक्षेप के स्व-अनुभूत पहचान को मान्यता देता है। सर्जरी की आवश्यकता केवल तभी होती है जब लिंग को विशेष रूप से "पुरुष" या "महिला" में बदलने के लिए संशोधित प्रमाण पत्र हेतु आवेदन किया जा रहा हो।
संबंधित अवधारणाएँ
NALSA बनाम भारत संघ (2014) निर्णय के ऐतिहासिक निर्देश क्या थे?
- तृतीय लिंग: संवैधानिक अधिकारों और संरक्षण के लिए ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को कानूनी रूप से एक अलग "तीसरे लिंग" के रूप में मान्यता दी।
- स्व-पहचान: चिकित्सा हस्तक्षेप या सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी की पूर्व शर्त के बिना आत्म-बोधित लैंगिक पहचान के अधिकार को बरकरार रखा।
- सकारात्मक कार्यवाही: सरकार को निर्देश दिया कि आरक्षण लाभ प्रदान करने के लिए ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के रूप में माना जाए।
ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 लैंगिक पहचान को किस प्रकार कार्यान्वित करता है?
- पहचान प्रमाण-पत्र: किसी व्यक्ति की स्व-घोषित पहचान के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया, जिसमें किसी चिकित्सा प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है।
- भेदभाव-विरोधी: शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा और सार्वजनिक वस्तुओं एवं सुविधाओं तक पहुँच में अनुचित व्यवहार को प्रतिबंधित करता है।
- संशोधित प्रमाण पत्र: प्रमाणपत्र को केवल 'पुरुष' या 'महिला' के रूप में परिवर्तित करने के लिए, मजिस्ट्रेट को चिकित्सीय हस्तक्षेप (सर्जरी) का प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
अंतर-विषय पैटर्न
अनुच्छेद 14 और 15 के तहत प्रतिस्पर्धी अधिकार
यूके का निर्णय अधिकारों पर आधारित एक मौलिक दुविधा को उजागर करता है: जहाँ एक हाशिए पर स्थित समूह (ट्रांस व्यक्तियों) के समावेशी अधिकारों का विस्तार, दूसरे समूह (जैविक महिलाओं) के सुरक्षात्मक सकारात्मक-कार्रवाई वाले क्षेत्रों के साथ टकराव पैदा करता है।
खेल नैतिकता और जैविक नियतिवाद
जैविक नियतिवाद (biological determinism) से संबंधित बहसें सीधे तौर पर उन वैश्विक खेल संघों (जैसे World Athletics) से जुड़ती हैं, जो प्रतिस्पर्धी निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए महिला श्रेणियों से ट्रांस महिलाओं को बाहर करने हेतु नियमों में संशोधन कर रहे हैं।
GS2 में भारत के NALSA स्व-पहचान (self-identification) ढांचे और जेंडर स्पेस में जैविक नियतिवाद (biological determinism) की ओर बढ़ते पश्चिमी न्यायिक बदलावों के बीच तुलना की उम्मीद करें।
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