समसामयिकी

जेंडर पहचान चर्चा और स्वास्थ्य सेवा पहुंच चुनौतियां

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

यह विषय UPSC GS2 (सामाजिक न्याय और स्वास्थ्य) और GS1 (समाज) से संबंधित है। लैंगिक पहचान (gender identity), स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक स्वीकृति के अंतर्संबंधों को समझना कमजोर वर्गों से संबंधित नीतियों, जैसे कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, और लैंगिक न्याय (Gender Justice) के व्यापक संवैधानिक ढांचे के विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है।

सारांश

जेंडर और पहचान के इर्द-गिर्द विकसित होता विमर्श समाज और स्वास्थ्य क्षेत्र दोनों के भीतर नए सवाल खड़े कर रहा है। जेंडर की पारंपरिक द्विआधारी (binary) समझ से आगे बढ़ना, विविध जेंडर पहचान वाले व्यक्तियों को बेहतर सेवा देने के लिए चिकित्सा पद्धतियों, नैतिक दिशा-निर्देशों और सामाजिक मानदंडों के महत्वपूर्ण पुनर्मूल्यांकन को आवश्यक बनाता है। ट्रांसजेंडर और LGBTQIA+ समुदायों के लिए, कलंक-मुक्त, विशिष्ट और न्यायसंगत स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच अभी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। लैंगिक न्याय और समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए इन चुनौतियों का समाधान करना अनिवार्य है। यह विमर्श हाशिए पर स्थित जेंडर समूहों को मुख्यधारा के सामाजिक विकास में एकीकृत करने के लिए व्यापक नीतिगत बदलावों, सामाजिक रूप से समावेशी कार्यक्रम डिजाइनों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण का आह्वान करता है।

मुख्य बिंदु

  • जेंडर और पहचान की अवधारणा कठोर बाइनरी फ्रेमवर्क से परे विकसित हुई है, जिससे नए सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं।
  • ट्रांसजेंडर और LGBTQIA+ समुदाय सहित विविध लैंगिक पहचानों की खोज करने वाले व्यक्तियों को अक्सर विशिष्ट शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए विशेष और समावेशी स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता होती है।
  • जेंडर ट्रांजिशन थेरेपी और संबंधित हस्तक्षेपों के नैतिक, कानूनी और सामाजिक निहितार्थों पर समाज और चिकित्सा जगत के भीतर एक निरंतर बहस चल रही है।
  • व्यापक सामाजिक विकास को बढ़ावा देने और सभी पहचानों के लिए लैंगिक न्याय के संवैधानिक वादे को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त और सुदृढ़ स्वास्थ्य देखभाल नीतियां तैयार करना आवश्यक है।
  • सामाजिक कलंक का समाधान करना और सुदृढ़ कार्यक्रम डिजाइन के माध्यम से लैंगिक समता को बढ़ावा देना, हाशिए पर स्थित लैंगिक समूहों के सार्थक समावेशन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

महत्वपूर्ण शब्द

ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019

2019 का एक कानून जो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को कानूनी मान्यता प्रदान करता है, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवा में भेदभाव को प्रतिबंधित करता है और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद (National Council for Transgender Persons) की स्थापना करता है।

UPSC context

GS पेपर 2: सामाजिक न्याय; कमजोर वर्गों के लिए विधायी संरक्षण के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
NALSA बनाम भारत संघ (2014)

'तीसरे लिंग' (third gender) की पहचान को मान्यता देने वाला ऐतिहासिक 2014 का निर्णय, जो अनुच्छेद 14, 15 और 21 के तहत आत्म-पहचान, समानता और गरिमा जैसे मौलिक अधिकारों की पुष्टि करता है।

UPSC context

GS पेपर 2: न्यायपालिका और मौलिक अधिकार; लैंगिक न्याय संबंधी प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।

Source
राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC)

भारत का शीर्ष चिकित्सा नियामक जिसने हाल ही में 'कनवर्जन थेरेपी' को पेशेवर दुराचरण के रूप में प्रतिबंधित किया और लिंग-समावेशी स्वास्थ्य देखभाल के लिए मेडिकल पाठ्यक्रम में संशोधन के निर्देश दिए।

UPSC context

GS पेपर 2: स्वास्थ्य/शासन; GS पेपर 4: चिकित्सा नैतिकता और पेशेवर आचरण।

Source
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (MSJE)

हाशिए पर रहने वाले समूहों, जिनमें ट्रांसजेंडर व्यक्ति शामिल हैं, के कल्याण और SMILE तथा गरिमा गृह पहलों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी नोडल केंद्रीय मंत्रालय।

UPSC context

GS पेपर 2: शासन/कल्याणकारी योजनाएं; सामाजिक समावेशन के लिए संस्थागत ढांचों का परीक्षण करता है।

Source
SMILE योजना

Support for Marginalized Individuals for Livelihood and Enterprise; एक केंद्रीय योजना जो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए चिकित्सा सुविधाएं, कौशल विकास और व्यापक पुनर्वास प्रदान करती है।

UPSC context

GS पेपर 2: कल्याणकारी योजनाएं; सामाजिक न्याय कार्यक्रमों के प्रदर्शन का परीक्षण।

Source
कन्वर्जन थेरेपी

ऐसी अमान्य प्रथाएं जो किसी व्यक्ति के यौन अभिविन्यास या लैंगिक पहचान को बदलने का प्रयास करती हैं, जिन्हें 2022 में NMC द्वारा आधिकारिक तौर पर 'पेशेवर कदाचार' घोषित किया गया था।

UPSC context

GS पेपर 4: नीतिशास्त्र; GS पेपर 2: सामाजिक न्याय और स्वास्थ्य अधिकार।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

2019 के अधिनियम के तहत ट्रांसजेंडर व्यक्ति के रूप में प्रारंभिक पहचान के लिए एक चिकित्सा स्क्रीनिंग प्रमाणपत्र अनिवार्य है।

2019 का अधिनियम जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से बुनियादी पहचान के लिए स्व-अनुभूत पहचान (self-perceived identity) की अनुमति देता है। सर्जरी के बाद लिंग को पुरुष/महिला में बदलने के लिए ही मेडिकल सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है।

संबंधित अवधारणाएँ

Indian Polity & Constitution

NALSA (2014) के निर्णय का आधार कौन से मौलिक अधिकार हैं?

  • अनुच्छेद 14 और 15: कानून के समक्ष समानता और भेदभाव का निषेध। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि 'लिंग' (sex) के आधार पर भेदभाव में लैंगिक पहचान (gender identity) शामिल है।
  • अनुच्छेद 19(1)(a): वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में अनिवार्य रूप से किसी व्यक्ति का अपनी वेशभूषा, शब्दों और कार्यों के माध्यम से अपनी स्व-पहचानित लैंगिक पहचान (gender) को व्यक्त करने का अधिकार निहित है।
  • अनुच्छेद 21: जीवन के अधिकार में गरिमा के साथ जीने का अधिकार और निजता का अधिकार शामिल है, जो लैंगिक पहचान पर व्यक्तिगत स्वायत्तता की रक्षा करता है।
Ethics (GS4) & Social Justice

जेंडर हेल्थकेयर पर लागू होने वाले बायोमेडिकल एथिक्स (biomedical ethics) के चार मूल सिद्धांत क्या हैं?

  • स्वायत्तता: रोगी के अपने शरीर, चिकित्सा उपचार और आत्म-पहचान के बारे में सूचित निर्णय लेने के अधिकार का सम्मान करना।
  • हितकारिता और अहानिकरता: रोगी के सर्वोत्तम हित में कार्य करना (Beneficence) और साथ ही यह सुनिश्चित करना कि कोई नुकसान न हो (Non-maleficence); यह एक ऐसा संतुलन है जो ट्रांजिशन थेरेपी (transition therapies) में अत्यंत महत्वपूर्ण है।
  • न्याय: हाशिए पर स्थित समुदायों के लिए स्वास्थ्य संसाधनों तक निष्पक्ष, न्यायसंगत और कलंक-मुक्त पहुँच सुनिश्चित करना, तथा केवल समानता से लक्षित इक्विटी (targeted equity) की ओर बढ़ना।

अंतर-विषय पैटर्न

  • मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 का तालमेल

    MHCA 2017 स्पष्ट रूप से लैंगिक पहचान या यौन अभिविन्यास के आधार पर मनोरोग देखभाल में भेदभाव को प्रतिबंधित करता है, जो समावेशी LGBTQIA+ स्वास्थ्य समानता की आवश्यकता को कानूनी रूप से सुदृढ़ करता है।

  • क्षैतिज बनाम लंबवत आरक्षण की बहसें

    जहाँ NALSA निर्णय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को OBC (वर्टिकल) के रूप में मानने का निर्देश दिया था, वहीं जारी कानूनी लड़ाईयाँ जाति और लिंग की इंटरसेक्शनल (intersectional) संवेदनशीलता को पहचानने के लिए हॉरिजॉन्टल आरक्षण (जैसे PwD) की मांग कर रही हैं।

GS2 मुख्य परीक्षा में Transgender Persons Act 2019 के कार्यान्वयन की कमियों का मूल्यांकन करने वाले एक प्रश्न की अपेक्षा करें, जो स्वास्थ्य देखभाल समानता (healthcare equity) और चिकित्सा नैतिकता (medical ethics) पर केंद्रित हो।

संबद्ध PYQ · 3

संबद्ध PYQ · 3

  • 2023MainsGS2

    Explain the constitutional perspectives of Gender Justice with the help of relevant Constitutional Provisions and case laws.

  • 2024MainsGS1

    Distinguish between gender equality, gender equity and women's empowerment. Why is it important to take gender concerns into account in programme design and implementation?

  • 2020MainsGS2

    In order to enhance the prospects of social development, sound and adequate health care policies are needed particularly in the fields of geriatric and maternal health care. Discuss.