देहरादून ने NEET पुनर्रक्षा के लिए BNSS के तहत निषेधाज्ञा लागू की
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
यह औपनिवेशिक काल के पुराने कानूनों (CrPC और IPC) के स्थान पर भारत की नई आपराधिक संहिताओं (BNSS और BNS) के लागू होने के व्यावहारिक और वास्तविक अनुप्रयोग को दर्शाता है। CrPC की धारा 144 के BNSS की धारा 163 में, तथा IPC की धारा 188 के BNS की धारा 223 में बदलाव (transition) को समझना, वर्तमान कानूनी घटनाक्रमों और प्रशासनिक शक्तियों पर नज़र रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है।
सारांश
देहरादून जिला प्रशासन ने 21 जून, 2026 को 16 निर्धारित NEET-UG पुनर्मूल्यांकन (re-examination) केंद्रों के आसपास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत सख्त निषेधाज्ञा लागू कर दी है [1.1]। National Testing Agency (NTA) के एक निर्देश के बाद लागू की गई इस पाबंदी के तहत परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में पांच या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने, ध्वनि प्रदूषण, राजनीतिक नारों और हथियार ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है [1.1]। इसके प्रवर्तन की निगरानी स्थानीय मजिस्ट्रेटों और पुलिस द्वारा की जा रही है, और उल्लंघन करने वालों को भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 223 के तहत दंडित किया जाएगा [1.1]।
मुख्य बिंदु
- देहरादून जिला प्रशासन ने उम्मीदवारों के लिए बाधा-रहित वातावरण सुनिश्चित करने हेतु NEET पुनर्परीक्षा के 16 परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू की [1.1]।
- हाल ही में लागू की गई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163—जो ऐतिहासिक CrPC की धारा 144 को प्रतिस्थापित करती है—को सभी केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में लागू किया गया था [1.1]।
- प्रशासन के प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वालों को भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 223 के तहत तत्काल अभियोजन का सामना करना पड़ेगा, जो IPC की धारा 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा) का स्थान लेती है [1.1]।
- यह प्रतिबंध परीक्षा केंद्रों के पास पांच या अधिक लोगों के सार्वजनिक रूप से एकत्र होने (उम्मीदवारों को छोड़कर), लाउडस्पीकर के उपयोग, राजनीतिक नारेबाजी, रैलियों और लाठी या पत्थर जैसे संभावित हथियारों को रखने पर रोक लगाता है [1.1]।
- स्थानीय केंद्रीय विद्यालयों, आर्मी पब्लिक स्कूल (बीरपुर) और वीमेन्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (सुद्धोवाला) सहित प्रमुख संस्थानों में सुरक्षा प्रोटोकॉल की निगरानी के लिए सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेटों को तैनात किया गया था [1.1]।
महत्वपूर्ण शब्द
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS)
भारत में दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) को प्रतिस्थापित करने वाला प्रक्रियात्मक कानून। यह आपराधिक जांच, गिरफ्तारी, विचारण प्रक्रियाओं और धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा (prohibitory orders) जैसे निवारक उपायों के तंत्र को संचालित करता है।
UPSC context
GS Paper II: आपराधिक न्याय सुधार, कार्यकारी मजिस्ट्रेटों की वैधानिक शक्तियां, और सार्वजनिक व्यवस्था का प्रशासन।
भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS)
भारतीय दंड संहिता (IPC), 1860 को प्रतिस्थापित करने वाली भारत की मुख्य दंड संहिता। यह विभिन्न अपराधों को परिभाषित करती है, उनके लिए सजा निर्धारित करती है, और सामुदायिक सेवा तथा संगठित अपराध की अद्यतन परिभाषाओं सहित कई आधुनिक प्रावधानों को पेश करती है।
UPSC context
GS पेपर II: कानून सुधार, न्यायिक शासन और नागरिक अधिकारों तथा कानून प्रवर्तन को प्रभावित करने वाला आपराधिक न्यायशास्त्र।
दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC), 1973
वह ऐतिहासिक कानून जो 2024 में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने से पहले भारत में आपराधिक न्याय प्रशासन के लिए प्रक्रियात्मक ढांचा प्रदान करता था।
UPSC context
GS पेपर II: आपराधिक प्रक्रिया का ऐतिहासिक विकास, न्यायिक सुधार, और औपनिवेशिक काल के कानूनों का आधुनिक कानूनों के साथ तुलनात्मक विश्लेषण।
भारतीय दंड संहिता (IPC), 1860
ब्रिटिश राज और स्वतंत्रता के बाद के युग के दौरान भारत की आधिकारिक आपराधिक संहिता, जिसने 2024 में भारतीय न्याय संहिता (BNS) द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने तक अपराधों और दंड को परिभाषित किया।
UPSC context
GS Paper II: भारत के दंडात्मक ढांचे का विकास, मूल आपराधिक कानून सुधार और न्यायिक प्रणाली का वि-औपनिवेशीकरण।
राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA)
सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम (Societies Registration Act), 1860 के तहत पंजीकृत एक स्वायत्त (autonomous) और आत्मनिर्भर परीक्षण संगठन। शिक्षा मंत्रालय के तहत स्थापित, यह उच्च शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और फेलोशिप के लिए मानकीकृत प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन करता है।
UPSC context
GS पेपर II: शासन, वैधानिक/स्वायत्त निकाय, शैक्षिक सुधार और राष्ट्रीय परीक्षाओं की शुचिता से जुड़े मुद्दे।
प्रारंभिक ट्रैप
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 144 मजिस्ट्रेटों को आशंकित खतरे के मामलों में निषेधात्मक आदेश जारी करने का अधिकार देती है।
BNSS के तहत, पुरानी धारा 144 (निषेधाज्ञा) को अब धारा 163 के रूप में पुन क्रमांकित किया गया है। BNSS की धारा 144 अब वास्तव में परिवारों के भरण-पोषण से संबंधित है (जो पहले CrPC की धारा 125 थी)।
संबंधित अवधारणाएँ
राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) की कानूनी स्थिति और संगठनात्मक संरचना क्या है?
- कानूनी स्थिति: सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक स्वायत्त और स्व-पोषित परीक्षण संगठन के रूप में पंजीकृत, जो इसे गैर-सांविधिक बनाता है।
- मूल मंत्रालय: शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के तहत कार्य करता है।
- शासन संरचना: इसका प्रबंधन एक शासी निकाय द्वारा किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद् करते हैं और इसके CEO के रूप में एक महानिदेशक होते हैं।
BNSS की धारा 163 (पूर्व में CrPC की धारा 144) के तहत कार्यकारी शक्तियाँ और सीमाएँ क्या हैं?
- शक्ति की प्रकृति: लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए उपद्रव या आशंकित खतरे के तत्काल मामलों में अस्थायी आदेश जारी करने हेतु कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को सशक्त बनाता है।
- अवधि सीमाएं: अधिकतम दो महीने के लिए वैध, जिसे राज्य सरकार द्वारा कुल छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है।
- न्यायिक निगरानी: आपातकालीन स्थितियों में इसे एकपक्षीय रूप से पारित किया जा सकता है, लेकिन कार्यपालिका की मनमानी कार्रवाई को रोकने के लिए यह न्यायिक समीक्षा के अधीन रहता है।
अंतर-विषय पैटर्न
कार्यपालकीय विवेकाधिकार बनाम अनुच्छेद 19
परीक्षा केंद्रों के आसपास BNSS की धारा 163 का उपयोग, कार्यपालिका के विवेक और अनुच्छेद 19 के तहत सभा करने की स्वतंत्रता पर लगाए जाने वाले युक्तियुक्त निर्बंधनों की सीमाओं का परीक्षण करता है।
NTA में प्रशासनिक सुधार
NTA को केवल शैक्षणिक परीक्षण तक सीमित करने के साथ-साथ राज्य के प्रशासनिक तंत्र को तैनात करना, सार्वजनिक परीक्षाओं को सुरक्षित करने के लिए एक दोहरे ट्रैक वाली सुधार रणनीति को रेखांकित करता है।
BNSS के पुनः क्रमांकित प्रावधान (जैसे धारा 163 बनाम 144) और NTA का गैर-सांविधिक दर्जा Prelims MCQ के लिए अत्यधिक संभावित विषय हैं।