समसामयिकी

गंगा जल संधि संशोधन और पार-सीमा हाइड्रो कूटनीति

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

गंगा जल संधि भारत-बांग्लादेश द्विपक्षीय संबंधों की एक आधारशिला है। 1996 की संधि को अद्यतन करने या संशोधित करने पर चर्चा क्षेत्रीय जल-कूटनीति, पर्यावरणीय स्थिरता और दोनों पड़ोसी देशों के बीच भू-राजनीतिक विश्वास को प्रभावित करती है।

सारांश

बांग्लादेश के एक नदी विशेषज्ञ ने 1996 की गंगा जल संधि को त्रुटिपूर्ण बताया है, और बदलते हाइड्रोलॉजिकल पैटर्न, पर्यावरणीय प्रवाह (एनवायरनमेंटल फ्लो) और शुष्क मौसम में पानी की घटती उपलब्धता से निपटने के लिए इसे अपडेट करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया है। यह संधि के नवीनीकरण के करीब आने के साथ ही भारत-बांग्लादेश द्विपक्षीय जल सहयोग में चल रही चुनौतियों को उजागर करता है।

मुख्य बिंदु

  • एक बांग्लादेशी नदी विशेषज्ञ ने 1996 की गंगा जल संधि को 'दोषपूर्ण' करार दिया है और इसमें संशोधन की मांग की है, तथा बदलती hydrological वास्तविकताओं, कम होते शुष्क मौसम के जल प्रवाह और पर्यावरण प्रवाह को लेकर चिंताएं व्यक्त की हैं।
  • 1996 की यह संधि, जो 30 साल की अवधि के लिए हस्ताक्ष रित की गई थी, जल्द ही समीक्षा या नवीनीकरण के लिए तैयार है, जो न्यायसंगत जल बँوار और डेटा पारदर्शिता पर बहस को भारत-बांग्लादेश द्विपक्षीय संबंधों के लिए महत्वपूर्ण बनाती है।
  • विशेषज्ञों का कहना है कि पर्यावरणीय बदलाव, ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में पानी की निकासी और बदलते जलवायु पैटर्न के लिए पार-सीमा जल प्रबंधन के वास्ते एक अधिक अनुकूलनीय और व्यापक ढांचे की आवश्यकता है।

महत्वपूर्ण शब्द

गंगा जल संधि 1996

दिसंबर 1996 में हस्ताक्षरित एक 30-वर्षीय द्विपक्षीय समझौता, जिसका उद्देश्य भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का पर गंगा नदी के शुष्क मौसम के पानी के बंटवारे को विनियमित करना है, जो 2026 में समाप्त होने वाला है।

UPSC context

UPSC पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध): महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समझौते, सीमा पार जल कूटनीति, और भारत-बांग्लादेश क्षेत्रीय सहयोग की चुनौतियाँ।

Source
बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग

भारत और बांग्लादेश के बीच संपर्क बनाए रखने, संयुक्त नदी प्रणालियों के प्रबंधन, बाढ़ डेटा साझा करने और जल संसाधन के मुद्दों को हल करने के लिए 1972 में स्थापित एक द्विपक्षीय तंत्र।

UPSC context

UPSC पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध): सीमा पार नदी विवादों को हल करने के लिए संस्थागत तंत्र और दक्षिण एशिया में द्विपक्षीय जल कूटनीति।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

बिना किसी पुनर्गठन (renegotiation) या समीक्षा के प्रावधान वाला स्थायी जल-बँटवारा समझौता

अभ्यर्थी अक्सर यह मान लेते हैं कि 1996 की गंगा जल संधि अनिश्चित काल के लिए हस्ताक्षरित की गई थी; हालांकि, इसकी एक निश्चित 30-वर्षीय अवधि है और यह अपनी नवीनीकरण अवधि के करीब पहुँच रही है।

संबंधित अवधारणाएँ

International Relations / Bilateral Treaties

पारसीमा नदियों को नियंत्रित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय जल कानून के मूल सिद्धांत क्या हैं?

  • समान उपयोग:: न्यायसंगत और तर्कसंगत उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि सभी रिपेरियन राज्यों को पानी के लाभकारी उपयोगों का उचित हिस्सा मिले।
  • नो-हार्म नियम:: यह सिद्धांत राज्यों को अन्य तटीय राज्यों को महत्वपूर्ण नुकसान पहुँचाने से रोकने के लिए सभी उचित उपाय करने के लिए बाध्य करता है।
  • सहयोग और डेटा:: रिपेरियन राज्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे जल संबंधी डेटा साझा करें और साझा जलमार्ग को प्रभावित करने वाली नियोजित पहलों पर परामर्श करें।

अंतर-विषय पैटर्न

  • जल कूटनीति + अंतर्राष्ट्रीय जल कानून

    सीमापारीय जल-बंटवारा विवाद द्विपक्षीय कूटनीति से जुड़े हैं, जिनके लिए हेलसिंकी नियम जैसे अंतर्राष्ट्रीय जल कानून के सिद्धांतों के तहत अनुकूली तंत्र की आवश्यकता होती है।

  • क्लाइमेट चेंज + दक्षिण एशियाई सुरक्षा

    जलवायु-प्रेरित जलवैज्ञानिक बदलाव दक्षिण एशिया के निचले तटवर्ती क्षेत्रों में खाद्य और आजीविका सुरक्षा के लिए सीधा खतरा पैदा करते हैं।

1996 की गंगा संधि के नवीनीकरण की शर्तों, संयुक्त नदी आयोग (Joint Rivers Commission) और निचले तटवर्ती जल अधिकारों के सिद्धांतों पर UPSC के कथनों की अपेक्षा करें।