अंतर-राज्यीय जल संसाधन प्रबंधन के लिए किशाऊ परियोजना समझौता ज्ञापन
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क्यों मायने रखता है
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान से जुड़े अंतर-राज्यीय जल समझौतों और बुनियादी ढांचा पहलों को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
सारांश
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किशाऊ प्रोजेक्ट समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए जाने की सराहना की, और राजस्थान में भावी पीढ़ियों तथा क्षेत्रीय जल प्रबंधन के लिए इसके ऐतिहासिक महत्व को रेखांकित किया।
मुख्य बिंदु
- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भविष्य की पीढ़ियों के लिए किशाऊ प्रोजेक्ट के समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए जाने को एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बताया।
- इस परियोजना में राजस्थान की जल सुरक्षा से संबंधित अंतर-राज्यीय जल सहयोग और संसाधन प्रबंधन शामिल है।
- यह पहल साझेदार राज्यों के साथ समन्वय में दीर्घकालिक क्षेत्रीय विकास और जल की कमी के मुद्दों के समाधान पर ध्यान केंद्रित करती है।
महत्वपूर्ण शब्द
किशाऊ प्रोजेक्ट समझौता ज्ञापन
जल सुरक्षा, सिंचाई और राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र सहित लाभान्वित राज्यों को पेयजल आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए टोंस नदी पर किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना के लिए एक बहु-राजकीय सहयोगात्मक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
UPSC context
RPSC RAS पेपर II (राजस्थान का भूगोल / जल संसाधन): अंतर-राज्यीय जल समझौतों और क्षेत्रीय जल संसाधन प्रबंधन के ज्ञान का परीक्षण करता है।
राजस्थान सरकार
राजस्थान में राज्य सरकार की शीर्ष कार्यकारी प्राधिकारी, जो नीति निर्माण, प्रशासनिक शासन और अंतर-राज्यीय जल अवसंरचना समझौतों जैसी विकासात्मक पहलों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
RPSC RAS पेपर II (पॉलिटी एंड गवर्नेंस - राजस्थान): यह राज्य की कार्यकारी शक्तियों, प्रशासनिक नीतियों और अंतर-सरकारी समझौतों की समझ का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान की सिंचाई के लिए चंबल नदी पर बनाई गई है।
किशाउ परियोजना यमुना या चंबल नदियों के मुख्य प्रवाह पर सीधे न बनकर, टोंस नदी (यमुना की एक सहायक नदी) पर बनाई गई है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में अंतर-राज्यीय जल विवादों के न्यायनिर्णय के लिए क्या संवैधानिक प्रावधान हैं?
- अनुच्छेद 262: संसद को अंतर-राज्यीय नदियों के उपयोग, वितरण या नियंत्रण से संबंधित किसी भी विवाद या शिकायत के न्यायनिर्णयन के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है।
- अ अदालतों पर रोक: अटैक के तहत किसी न्यायाधिकरण को सौंपे गए किसी अंतर-राज्यीय जल विवाद के संबंध में सुप्रीम कोर्ट और अन्य सभी अदालतों के क्षेत्राधिकार पर रोक लगाता है।
- अंतर-राज्यीय जल विवाद अधिनियम: तदर्थ न्यायाधिकरणों की स्थापना के लिए अनुच्छेद 262 के तहत अधिनियमित; 2002 के संशोधन ने एक एकल विवाद समाधान समिति के साथ प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया।
अंतर-विषय पैटर्न
अंतर्राज्यीय जल बँटवारा + संघीय शासन
टोंस नदी पर किशाऊ परियोजना जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से केंद्रीय मध्यस्थता के साथ यमुना जल-बंटवारा समझौतों (1994) को जोड़ती है।
ऊपरी यमुना बेसिन की परियोजनाओं (किशाऊ, लखवार, रेणुकाजी) और लाभार्थी राज्यों को मिलाने वाले एक कथन-आधारित (स्टेटमेंट-बेस्ड) प्रश्न की अपेक्षा करें।
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