केंद्र से लद्दाख की राजनीतिक और पारिस्थितिक मांगों को हल करने का आग्रह किया गया
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
यह मुद्दा संवैधानिक प्रावधानों (छठी अनुसूची, UT बनाम राज्य का दर्जा), राष्ट्रीय सुरक्षा (चीन के खिलाफ सीमा प्रबंधन) और पर्यावरणीय नैतिकता (संवेदनशील हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र) को आपस में जोड़ता है, जो इसे GS2 और GS3 के लिए एक महत्वपूर्ण बहुआयामी केस स्टडी बनाता है।
सारांश
यह लेख लद्दाख में जारी राजनीतिक अशांति पर प्रकाश डालता है, जहाँ सोनम वांगचुक जैसे व्यक्तित्वों के नेतृत्व में स्थानीय लोग पूर्ण राज्य के दर्जे और संविधान की छठी अनुसूची (Sixth Schedule) में शामिल होने की मांग कर रहे हैं। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि लद्दाख सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण और पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्र है। फलस्वरूप, इन विरोध प्रदर्शनों के प्रति केंद्र की प्रतिक्रिया सख्त होने के बजाय सहानुभूतिपूर्ण और रचनात्मक होनी चाहिए। ऐतिहासिक रूप से वफादार आबादी को खुद से दूर करना भारत की सीमा सुरक्षा और चीन के संदर्भ में रणनीतिक हितों के लिए हानिकारक हो सकता है। पारिस्थितिक संरक्षण और प्रभावी सीमा प्रबंधन, दोनों के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों के माध्यम से स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना एक आवश्यक कदम के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
मुख्य बिंदु
- लद्दाख में सोनम वांगचुक जैसे व्यक्तित्वों के नेतृत्व में हो रहे विरोध प्रदर्शन, राज्य के दर्जे और छठी अनुसूची (Sixth Schedule) के तहत संवैधानिक सुरक्षा उपायों की माँगों पर आधारित हैं।
- लद्दाख एक पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र और चीन की सीमा से लगा एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सीमांत है, जिसे विशेष ध्यान की आवश्यकता है।
- स्थानीय आबादी ऐतिहासिक रूप से सुरक्षा बलों के प्रति वफादार और सहयोगी रही है; सख्त नीतियों के माध्यम से उन्हें अलग-थलग करना राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर करता है।
- केंद्र को इन राजनीतिक और पारिस्थितिक चिंताओं को सहानुभूति और कल्पनाशीलता के साथ संभालना चाहिए, क्योंकि स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना पर्यावरण संरक्षण और सीमा प्रबंधन दोनों में सहायक होता है।
महत्वपूर्ण शब्द
भारतीय संविधान की छठी अनुसूची
अनुच्छेदों 244(2) और 275(1) के तहत उत्तर-पूर्व भारत में विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शक्तियों वाली स्वायत्त जिला परिषदों (ADCs) के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान।
UPSC context
GS II (राजव्यवस्था) और GS III (आंतरिक सुरक्षा)। जनजातीय शासन और क्षेत्रीय स्वायत्तता के ज्ञान का परीक्षण करता है।
लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (LAHDC)
लेह और कारगिल में प्रशासनिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए गठित स्थानीय शासी निकाय। ये विकास और भूमि का प्रबंधन करते हैं, लेकिन वर्तमान में इनके पास छठी अनुसूची की परिषदों को प्राप्त विधायी शक्तियों का अभाव है।
UPSC context
GS II (शासन व्यवस्था)। संवेदनशील क्षेत्रों में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और स्थानीय स्वशासन के लिए प्रासंगिक।
अनुच्छेद 371
विशिष्ट राज्यों में भूमि, संस्कृति और रोजगार के लिए विशेष सुरक्षा उपाय प्रदान करने वाले प्रावधान (371A–J)। केंद्र ने इसे लद्दाख की छठी अनुसूची की मांग के विकल्प के रूप में प्रस्तावित किया।
UPSC context
GS II (Polity). असममित संघवाद (asymmetrical federalism) और विविध क्षेत्रों के लिए विशेष संवैधानिक संरक्षणों की समझ का परीक्षण करता है।
राज्य का दर्जा
भारतीय संघ की एक घटक इकाई का दर्जा जिसकी अपनी निर्वाचित विधायिका हो। लद्दाख 2019 के बाद खोए हुए राजनीतिक प्रतिनिधित्व को पुनः प्राप्त करने के लिए इसकी मांग कर रहा है।
UPSC context
GS II (संघवाद)। राज्यों के पुनर्गठन और शक्तियों के संघीय वितरण से संबंधित।
सीमा प्रबंधन
बुनियादी ढांचे, निगरानी और सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से राष्ट्रीय सीमाओं को रणनीतिक रूप से सुरक्षित करना। लद्दाख में, इसके अंतर्गत वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर तनाव का प्रबंधन करना शामिल है।
UPSC context
GS III (आंतरिक सुरक्षा)। विवादित सीमावर्ती क्षेत्रों में राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों पर केंद्रित है।
पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र
हिमालय जैसे संवेदनशील क्षेत्र जहाँ जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र जलवायु परिवर्तन, पर्यटन और तीव्र बुनियादी ढांचा विकास के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं।
UPSC context
GS III (पर्यावरण)। उच्च-ऊंचाई वाले सीमावर्ती क्षेत्रों में सतत विकास और संरक्षण के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
लद्दाख की मौजूदा स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (LAHDCs) अपनी शक्तियां सीधे संविधान की छठी अनुसूची से प्राप्त करती हैं।
LAHDCs स्थानीय कानूनों (J&K LAHDC अधिनियम, 1995) के तहत कार्य करती हैं, न कि संविधान के तहत। छठी अनुसूची वर्तमान में विशेष रूप से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम पर लागू होती है।
संबंधित अवधारणाएँ
छठी अनुसूची की ADCs पांचवीं अनुसूची के सलाहकार निकायों से किस प्रकार भिन्न हैं?
- विधायी शक्तियाँ: छठी अनुसूची की ADCs भूमि, वन और रीति-रिवाजों पर कानून बना सकती हैं। पांचवीं अनुसूची की जनजातीय सलाहकार परिषदें (TACs) राज्य सरकार के लिए केवल सलाहकार होती हैं।
- न्यायिक शक्तियाँ: छठी अनुसूची की ADCs जनजातियों से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए ग्राम न्यायालयों का गठन कर सकती हैं, जबकि पांचवीं अनुसूची के क्षेत्र ऐसी विशेष न्यायिक स्वायत्तता प्रदान नहीं करते हैं।
- भौगोलिक दायरा: छठी अनुसूची विशेष रूप से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम (AMTM) पर लागू होती है। पांचवीं अनुसूची शेष भारत के अनुसूचित क्षेत्रों को कवर करती है।
सीमा प्रबंधन में नागरिक आबादी की रणनीतिक भूमिका क्या है?
- मानवीय इंटेलिजेंस: लद्दाख में चांगपा जैसे घुमंतू चरवाहे 'आंख और कान' के रूप में कार्य करते हैं, जो अ-सीमांकित LAC के साथ होने वाली घुसपैठ की प्रारंभिक सूचना प्रदान करते हैं।
- श्याओकांग का मुकाबला: फलते-फूलते सीमावर्ती गांवों को बनाए रखना जनसांख्यिकीय शून्यता (demographic vacuums) को रोकता है, जो चीन द्वारा दोहरे उपयोग वाले 'शियाओकांग' (Xiaokang - खुशहाल) सीमा रक्षा गांवों की आक्रामक स्थापना का प्रभावी ढंग से मुकाबला करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
नाजुक पारिस्थितिकी के लिए संवैधानिक सुरक्षा कवच
शीत मरुस्थल पारिस्थितिकी तंत्र (cold desert ecosystem) के व्यावसायिक दोहन को प्रतिबंधित करने के लिए जनजातीय भूमि संरक्षण (छठी अनुसूची) का उपयोग करना। यह मध्य भारत में वन अधिकार अधिनियम (Forest Rights Act) के कार्यान्वयन और खनन से जुड़ी बहसों को प्रतिबिंबित करता है।
आंतरिक अलगाव बनाम सीमा सुरक्षा
सीमावर्ती आबादी को अलग-थलग करना स्थानीय खुफिया जानकारी को कमजोर करता है। 'रक्षा की पहली पंक्ति' की अवधारणा GS2 की संघीय शिकायतों को सीधे चीन के खिलाफ GS3 की सीमा प्रबंधन चुनौतियों से जोड़ती है।
2026 की प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) में 5वीं/6वीं अनुसूची के ADCs और LAHDCs की शक्तियों की तुलना करने वाले प्रश्न, या मुख्य परीक्षा (Mains) GS3 में सीमावर्ती बुनियादी ढांचे (border infra) बनाम पारिस्थितिकी (ecology) पर एक प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 4
संबद्ध PYQ · 4
- 2022MainsGS2
“While the national political parties in India favour centralisation, the regional parties are in favour of State autonomy.” Comment.
- 2024MainsGS3
India has a long and troubled border with China and Pakistan fraught with contentious issues. Examine the conflicting issues and security challenges along the border. Also give out the development being undertaken in these areas under the Border Area Development Programme (BADP) and Border Infrastructure and Management (BIM) Scheme.
- 2015PrelimsGS1
The provisions in Fifth Schedule and Sixth Schedule in the Constitution of India are made in order to
- 2017MainsGS3
'Climate change' is a global problem. How India will be affected by climate change? How Himalayan and coastal states of India will be affected by climate change?