समसामयिकी

राजस्थान विधानसभा में बैठकों की घटती संख्या चिंता का विषय

स्रोत:ianslive ↗

क्यों मायने रखता है

राज्य विधानसभा के कामकाज, इसके ऐतिहासिक सत्रों (sittings) की प्रवृत्तियों और पंचायती राज तथा RTI जैसे महत्वपूर्ण मील के पत्थर वाले कानूनों को समझना RPSC RAS Prelims और Mains के लिए राजस्थान राजव्यवस्था (Rajasthan Polity) पाठ्यक्रम के आवश्यक क्षेत्र हैं।

सारांश

राजस्थान विधानसभा के प्लेटिनम जुबली (75 वर्ष) मनाने के अवसर पर, राजनीतिक नेताओं द्वारा बैठकों की घटती संख्या और छोटे होते विधायी कैलेंडर को लेकर चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं। जहाँ पहली दो विधानसभाओं में से प्रत्येक में 300 से अधिक बैठकें दर्ज की गई थीं (जिसमें दूसरी विधानसभा ने 305 बैठकें कीं और 1,600 घंटे से अधिक काम किया), वहीं वर्तमान 16वीं विधानसभा में अब तक केवल 84 बैठकें ही हुई हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राजस्थान के LoP टीकाराम जूली सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि विधायकों की कमजोर होती भूमिका और व्यवधानों के बीच विधेयकों को जल्दबाजी में पारित करना लोकतंत्र की गुणवत्ता को कमजोर करता है। इसके अतिरिक्त, राजस्थान के ऐतिहासिक मील के पत्थर—जैसे कि RTI आंदोलन की शुरुआत करना, नागौर में पंचायती राज अपनाने वाला पहला राज्य बनना और सती निवारण कानून पारित करना—को इसके विधायी नेतृत्व की विरासत के प्रमाण के रूप में याद किया गया।

मुख्य बिंदु

  • राजस्थान विधानसभा अपनी प्लेटिनम जुबली (प्लैटिनम जयंती) मना रही है, जो 1952 में इसके पहले सत्र के बाद से इसकी लोकतांत्रिक यात्रा के 75 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है।
  • विधानसभा की बैठकों की संख्या में लगातार और चिंताजनक गिरावट आई है: पहली विधानसभा (1952-1957) में 303 बैठकें हुई थीं, और दूसरी विधानसभा (1957-1962) में सबसे अधिक 305 बैठकें (1,600 घंटे से अधिक काम) दर्ज की गई थीं।
  • इसके विपरीत, मौजूदा 16वीं विधानसभा में अब तक केवल 84 बैठकें दर्ज की गई हैं, जो बहस, विधायी जवाबदेही और लोकतांत्रिक सार्वजनिक जांच के घटते दायरे को उजागर करती हैं।
  • 9वीं विधानसभा का विधायी कैलेंडर इतिहास में सबसे कम में से एक था, जिसमें केवल 95 बैठकें दर्ज की गईं।
  • विपक्ष के नेता टीकाराम जूली और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सक्रिय विधायी बहसों के महत्व पर जोर दिया और इस बात को रेखांकित किया कि व्यवधानों के बीच विधेयक लगातार पारित किए जा रहे हैं, जिससे विधायकों की भूमिका कमजोर हो रही है।
  • यह लेख राजस्थान से शुरू हुए ऐतिहासिक राष्ट्रीय सुधारों को रेखांकित करता है, जिसमें सूचना का अधिकार (RTI) आंदोलन, सती प्रथा का अग्रणी उन्मूलन (राजस्थान सती निवारण अधिनियम, 1987 के माध्यम से), और नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का ऐतिहासिक पहला कार्यान्वयन शामिल है।

महत्वपूर्ण शब्द

राजस्थान विधानसभा

1952 में स्थापित राजस्थान की एकसदनीय राज्य विधायिका, जो राज्य के मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करते हुए कानून बनाने, राज्य के बजट को मंजूरी देने और कार्यपालिका की निगरानी के लिए जिम्मेदार है।

UPSC context

GS Paper II (State Legislature): संरचना, कार्यप्रणाली, कार्य संचालन, और विधायी बैठकों के दिनों में गिरावट का मुद्दा।

Source
सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम

एक ऐतिहासिक संसदीय कानून जो नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों से सूचना प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, जिससे शासन में पारदर्शिता को बढ़ावा मिलता है, भ्रष्टाचार कम होता है और जवाबदेही सुनिश्चित होती है।

UPSC context

GS Paper II (शासन व्यवस्था): लोकतांत्रिक व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही, संस्थागत उपाय और नागरिक सशक्तिकरण।

Source
मजदूर किसान शक्ति संगठन (MKSS)

1990 में राजस्थान में स्थापित एक जमीनी स्तर का किसान और मजदूर संगठन, जो सूचना के अधिकार (RTI) आंदोलन का नेतृत्व करने और जनसुनवाई के माध्यम से सोशल ऑडिट (सामाजिक अंकेक्षण) की शुरुआत करने के लिए प्रसिद्ध है।

UPSC context

GS Paper II (शासन व्यवस्था): नीतिगत सुधारों में नागरिक समाज संगठनों, दबाव समूहों और नागरिक-नेतृत्व वाले समर्थन (citizen-led advocacy) की भूमिका।

Source
सती (निवारण) अधिनियम, 1987

राजस्थान में भारी जन आक्रोश के बाद अधिनियमित एक केंद्रीय भारतीय कानून, जो विधवाओं को जीवित जलाने या दफनाने (सती प्रथा) की प्रथा, उसके दुष्प्रेरण (उकसाने) और महिमामंडन को प्रतिबंधित करता है।

UPSC context

GS Paper I & II (सामाजिक न्याय): सामाजिक सुधार, ऐतिहासिक महिला अधिकार और संवेदनशील समूहों के लिए विधायी सुरक्षा उपाय।

Source
पंचायती राज सुधार

त्रि-स्तरीय स्थानीय स्वशासन स्थापित करने के उद्देश्य से विकेंद्रीकरण के उपाय, जिन्हें पहली बार 1959 में नागौर (राजस्थान) में शुरू किया गया था और बाद में 73वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से संवैधानिक रूप से संस्थागत रूप दिया गया।

UPSC context

GS Paper II (स्थानीय शासन): लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, शक्तियों का हस्तांतरण, और ग्रामीण स्थानीय निकायों की चुनौतियाँ।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

भारत का संविधान राज्य विधानसभाओं के लिए वार्षिक बैठकों या कार्य दिवसों की न्यूनतम संख्या अनिवार्य नहीं करता है।

अनुच्छेद 174 केवल यह अनिवार्य करता है कि सत्रों के बीच छह महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। यह वार्षिक बैठक के दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं करता है।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity - State Legislature

राज्य विधानसभा के सत्रों को बुलाने और उनकी अवधि को नियंत्रित करने वाले कौन से संवैधानिक प्रावधान हैं?

  • अनुच्छेद 174: राज्यपाल को सदन को आहूत करने, सत्रावसान करने और भंग करने की शक्ति प्रदान करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि दो सत्रों के बीच छह महीने से अधिक का अंतराल न हो।
  • कोई न्यूनतम दिन नहीं: भारत का संविधान राज्य विधानसभाओं के लिए किसी भी न्यूनतम अनिवार्य कार्य दिवसों या वार्षिक बैठकों को निर्धारित नहीं करता है।
  • कैबिनेट की सलाह: नबाम रेबिया मामले में पुष्टि किए गए निर्णय के अनुसार, राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के अनुसार ही विधानसभा सत्र बुलाना चाहिए।

अंतर-विषय पैटर्न

  • विधायी गिरावट + संघीय जवाबदेही

    विधानसभा की घटती बैठकें विधायिका के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही के मूल संवैधानिक ढांचे को कमजोर करती हैं, जिससे उप-राष्ट्रीय (राज्य) स्तर पर एक प्रणालीगत लोकतांत्रिक कमी (democratic deficit) पैदा होती है।

  • जमीनी स्तर पर संघर्ष + केंद्रीय कानून

    राजस्थान के गांवों से लेकर एक केंद्रीय अधिनियम बनने तक का RTI आंदोलन का सफर यह दर्शाता है कि कैसे उप-राष्ट्रीय नागरिक समाज (civil society) की पहल राष्ट्रीय पारदर्शिता सुधारों को गति दे सकती है।

राज्य विधानसभाओं की सिमटती बैठकों (कैलेंडर) और कार्यपालिका के बढ़ते प्रभाव (वर्चस्व) का विश्लेषण GS-2 मुख्य परीक्षा (mains) के लिए एक संभावित प्रश्न हो सकता है।

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