समसामयिकी

बिहार मॉडल स्कूलों के रंगरोगन का विवाद और सार्वजनिक व्यय

स्रोत:the-wire ↗

क्यों मायने रखता है

बिहार में शैक्षणिक अवसंरचना के राजनीतिकरण से जुड़े मुद्दों और अनावश्यक सार्वजनिक कार्यों पर राज्य के व्यय के राजकोषीय विवेक तथा जवाबदेही से संबंधित चिंताओं को रेखांकित करता है।

सारांश

बिहार सरकार ने 551 मॉडल स्कूलों को केसरिया जैसे "सनराइज" रंग में फिर से रंगने और उनका नाम बदलकर "सरस्वती विद्या निकेतन" करने का आदेश देकर विवाद खड़ा कर दिया है। राज्य शिक्षा विभाग द्वारा निर्देशित और बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम (BSIEDC) के माध्यम से कार्यान्वित, इस कदम की तीखी आलोचना हुई है। विपक्षी नेताओं ने सार्वजनिक धन के अनावश्यक और फिजूलखर्च को रेखांकित किया, क्योंकि इन स्कूलों को कुछ ही दिनों पहले ही रंगा गया था, और सत्तारूढ़ गठबंधन पर राज्य के शैक्षणिक संस्थानों का राजनीतिकरण और भगवाकरण करने का आरोप लगाया।

मुख्य बिंदु

  • बिहार सरकार ने 551 मॉडल स्कूलों को "सनराइज" (भगवा) रंग में फिर से रंगने का आदेश दिया, बावजूद इसके कि उन्हें कुछ ही दिन पहले रंगा गया था।
  • इन स्कूलों का नाम बदलकर "सरस्वती विद्या निकेतन" किया जाना भी प्रस्तावित है।
  • शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के तहत BSIEDC द्वारा लागू किए गए इस निर्णय की, सार्वजनिक धन की बर्बादी के लिए विपक्ष ने तीखी आलोचना की।
  • आलोचकों ने इस कदम के पीछे की राजनीतिक मंशा पर चिंता जताई है, और आरोप लगाया है कि यह राज्य में शिक्षा के भगवाकरण का एक प्रयास है।

महत्वपूर्ण शब्द

मॉडल स्कूल पहल

प्रत्येक ब्लॉक में एक हाई स्कूल को उत्कृष्टता केंद्र (centre of excellence) के रूप में अपग्रेड करने का बिहार सरकार का एक कार्यक्रम। हाल ही में इनका नाम बदलकर 'सरस्वती विद्या निकेतन' कर दिया गया है, और इन स्कूलों में ग्रामीण छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने के लिए आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं।

UPSC context

GS Paper 2 (शिक्षा)। राज्य स्तरीय शैक्षिक सुधारों, बुनियादी ढांचे के विकास और सार्वजनिक शिक्षा पहलों के राजनीतिकरण से जुड़ी बहसों को रेखांकित करता है।

बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम (BSEIDC)

बिहार में शैक्षणिक अवसंरचना के प्रबंधन, निर्माण और नवीनीकरण के लिए 2010 में स्थापित एक पूर्णतः राज्य-स्वामित्व वाला उपक्रम। यह राज्य सरकार द्वारा निर्देशित स्कूलों के उन्नयन और संशोधनों के लिए कार्यकारी एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

UPSC context

GS पेपर 2 (शासन)। बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और शैक्षणिक नीतिगत अधिदेशों को लागू करने में राज्य-स्तरीय सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों के कार्य को दर्शाता है।

बिहार शिक्षा विभाग

सार्वजनिक शिक्षा की देखरेख, नीतियों के निर्धारण, विद्यालयी संचालन के प्रबंधन और बुनियादी ढांचागत पहलों को निर्देशित करने के लिए जिम्मेदार राज्य का नोडल प्रशासनिक निकाय, जिसमें मॉडल स्कूलों का हालिया मानकीकरण भी शामिल है।

UPSC context

GS पेपर 2 (शासन)। राज्य की शिक्षा योजनाओं, सार्वजनिक व्यय और नीति कार्यान्वयन के पीछे के प्रशासनिक तंत्र को समझने के लिए प्रासंगिक।

प्रारंभिक ट्रैप

अनुच्छेद 28 राज्य से सहायता या मान्यता प्राप्त सभी शैक्षणिक संस्थानों में किसी भी प्रकार के धार्मिक नामकरण या प्रतीकों को पूरी तरह से प्रतिबंधित करता है।

अनुच्छेद 28(1) "धार्मिक शिक्षा" पर कड़ाई से प्रतिबंध लगाता है, न कि प्रतीकात्मक नामकरण पर, और यह पूर्ण प्रतिबंध केवल राज्य-निधि से "पूर्णतः पोषित" संस्थानों पर लागू होता है, न कि राज्य-सहायता प्राप्त संस्थानों पर।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity & Constitution

शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा के संबंध में अनुच्छेद 28 के तहत संवैधानिक रूपरेखा क्या है?

  • पूर्णतः राज्य-वित्तपोषित: अनुच्छेद 28(1) के तहत पूर्णतः राज्य निधि से पोषित संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पूरी तरह से प्रतिबंधित है।
  • विश्वास स्थापित: शिक्षण की अनुमति है यदि संस्थान का प्रशासन राज्य द्वारा किया जाता है, लेकिन इसकी स्थापना किसी ऐसे बंदोबस्त (endowment) या न्यास (trust) के तहत की गई हो जिसके तहत यह आवश्यक हो।
  • सहायता प्राप्त या मान्यता प्राप्त: स्वैच्छिक आधार पर अनुमति; अनुच्छेद 28(3) के तहत बिना सहमति के किसी भी छात्र को भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है।
Economy & Governance

CAG अपव्यय या अनावश्यक सार्वजनिक व्यय का मूल्यांकन कैसे करता है?

  • औचित्य लेखापरीक्षा: CAG वित्तीय अपव्यय के मामलों का मूल्यांकन करता है, यह जांचते हुए कि क्या सार्वजनिक धन को विवेक, मितव्ययिता और औचित्य के उच्च मानकों के साथ खर्च किया गया था।
  • लेखापरीक्षा रिपोर्ट: अनावश्यक व्यय के निष्कर्षों को लेखापरीक्षा रिपोर्टों में संकलित किया जाता है, जिन्हें परीक्षण के लिए विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।
  • PAC द्वारा जांच: लोक लेखा समिति वित्तीय अकुशलता के लिए कार्यपालिका को जवाबदेह ठहराने के लिए इन रिपोर्टों की जांच करती है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • धर्मनिरपेक्षता और राज्य-वित्तपोषित ब्रांडिंग

    इस बात की पड़ताल करता है कि सांस्कृतिक/धार्मिक निहितार्थों वाली राज्य की संपत्तियों का नाम बदलना किस प्रकार राज्य की धर्मनिरपेक्षता और अनुच्छेद 14, 15 और 28 के तहत मूल संरचना की सीमाओं का परीक्षण करता है।

  • कार्यपालिका के निर्णयों की औचित्य लेखापरीक्षा

    सतही प्रशासनिक फेरबदल को राजकोषीय संघवाद और अनावश्यक संसाधन आवंटन को रेखांकित करने में राज्य PACs की भूमिका से जोड़ता है।

अनुच्छेद 28 के तहत धार्मिक शिक्षा, राज्य-वित्तपोषण और नामकरण के बीच का अंतर 2026 की राजव्यवस्था (Polity) के प्रश्न के लिए प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण विषय हैं।

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