समसामयिकी

भारत में खाद्य मिलावट और FSSAI की विनियामक चुनौतियां

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

खाद्य सुरक्षा और मिलावट सीधे तौर पर जन स्वास्थ्य, उपभोक्ता अधिकारों और कृषि आपूर्ति श्रृंखला की अखंडता को प्रभावित करते हैं। UPSC के उम्मीदवारों के लिए, GS पेपर III में शासन, खाद्य सुरक्षा और सामाजिक कल्याण से संबंधित प्रश्नों के लिए FSSAI जैसे नियामक ढांचे, प्रवर्तन की कमियों और स्वास्थ्य प्रभावों को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

सारांश

यह लेख भारत में खाद्य अपम और दूध की सुरक्षा के व्यापक मुद्दे की जाँच करता है, FSSAI जैसी एजेंसियों के भीतर विनियामक कमियों, बुनियादी ढाँचे के अंतराल और दूषित खाद्य उत्पादों से उत्पन्न होने वाले गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों पर प्रकाश डालता है। यह जटिल आपूर्ति श्रृंखलाओं की निगरानी की चुनौतियों को रेखांकित करता है और जन स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सख्त प्रवर्तन, बेहतर परीक्षण क्षमताओं और व्यापक जवाबदेही तंत्र की तत्काल आवश्यकता पर जोर देता है।

मुख्य बिंदु

  • भारत में खाद्य अपमक्रण (food adulteration) एक व्यापक जन स्वास्थ्य और उपभोक्ता सुरक्षा का मुद्दा बना हुआ है, जो दूध, मसालों और रोजमर्रा के खाद्य उत्पादों जैसी आवश्यक वस्तुओं को प्रभावित कर रहा है।
  • FSSAI जैसी विनियामक संस्थाओं को गंभीर क्षमता बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें अपर्याप्त परीक्षण बुनियादी ढांचा, कर्मचारियों की कमी और राज्य तथा स्थानीय स्तर पर प्रवर्तन संबंधी अड़चनें शामिल हैं।
  • मिलावट न केवल उपभोक्ताओं को आर्थिक रूप से धोखा देती है, बल्कि गंभीर और दीर्घकालिक स्वास्थ्य जोखिम पैदा करती है, जिसमें क्रोनिक टॉक्सिसिटी (दीर्घकालिक विषाक्तता), अंगों को नुकसान और एंटी-माइक्रोबियल रेजिस्टेंस (रोगाणुरोधी प्रतिरोध) शामिल हैं।
  • आपूर्ति-शृंखला पारदर्शिता को अधिक मजबूत करना, कड़े दंड और जमीनी स्तर पर निगरानी बढ़ाना खाद्य धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने और खाद्य सुरक्षा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

महत्वपूर्ण शब्द

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006

भारत भर में FSSAI के तहत खाद्य सुरक्षा, विज्ञान-आधारित मानकों और विनियामक शासन के लिए एक एकीकृत ढांचा स्थापित करने के लिए कई पूर्व-मौजूद कानूनों को समेकित करने वाला मौलिक कानून।

UPSC context

UPSC GS पेपर II और III: महत्वपूर्ण वैधानिक ढाँचे, शासन, और खाद्य सुरक्षा/सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियाँ।

Source
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI)

FSS Act, 2006 के तहत स्थापित एक स्वायत्त वैधानिक निकाय, जो खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान-आधारित मानक तय करने और उनके निर्माण, भंडारण, वितरण तथा बिक्री को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है।

UPSC context

UPSC GS पेपर II और III: वैधानिक निकाय, विधिक प्रवर्तन, और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए संस्थागत तंत्र।

Source
खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954

खाद्य मिलावट पर अंकुश लगाने के लिए दंड, निरीक्षण तंत्र और गुणवत्ता मानक निर्धारित करने वाला 2006 से पहले का एक ऐतिहासिक कानून, जिसे बाद में FSS अधिनियम द्वारा निरस्त कर दिया गया था।

UPSC context

UPSC GS पेपर II और III: सामाजिक विधान का विकास, उपभोक्ता संरक्षण और ऐतिहासिक खाद्य सुरक्षा विनियमन।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) का गठन सीधे तौर पर खाद्य अपमार्कन निवारण अधिनियम, 1954 (Prevention of Food Adulteration Act, 1954) के तहत किया गया था।

FSSAI की स्थापना पुराने Prevention of Food Adulteration Act, 1954 के तहत नहीं, बल्कि Food Safety and Standards Act, 2006 के तहत की गई थी, जिसने इसे निरस्त (repeal) कर दिया था।

संबंधित अवधारणाएँ

Governance & Public Health

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) की प्रमुख संरचनात्मक और सांविधिक विशेषताएं क्या हैं?

  • संवैधानिक आधार: खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत स्थापित वैधानिक निकाय, जो कई पुराने कानूनों और आदेशों को समेकित करता है।
  • मूल मंत्रालय: यह भारत सरकार के स्वास्थ्य and परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है।
  • मुख्य अधिदेश: खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान-आधारित मानक तैयार करता है और उनके निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री तथा आयात को विनियमित करता है।
  • प्रवर्तन स्तर: प्रवर्तन मुख्य रूप से राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्तों और जिला स्तरीय अधिकारियों को सौंपा गया है, जिससे कार्यान्वयन क्षमता में भिन्नता आती है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • खाद्य सुरक्षा बनाम उपभोक्ता संरक्षण न्यायक्षेत्र

    FSSAI स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, जबकि कृषि मानक APEDA के अंतर्गत आते हैं और उपभोक्ता मामले विभाग उपभोक्ता संरक्षण को संभालता है, जिससे अधिकारक्षेत्र ओवरलैप (Jurisdictional Overlaps) पैदा होते हैं।

  • डेयरी मिलावट और एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस लिंक

    उत्पादन बढ़ाने के लिए डेयरी फार्मिंग में एंटीबायोटिक्स का व्यापक उपयोग मनुष्यों में एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (AMR) के राष्ट्रीय बोझ को सीधे तौर पर तेज करता है।

FSSAI के सांविधिक अधिकार, राज्य-स्तरीय प्रवर्तन में संरचनात्मक बाधाएं, और AMR संबंध मेंस जीएस-3 (Mains GS-3) के लिए मुख्य संभावित विषय हैं।

संबद्ध PYQ · 1

संबद्ध PYQ · 1

  • 2018PrelimsGS1

    Consider the following statements: 1. The Food Safety and Standards Act, 2006 replaced the Prevention of Food Adulteration Act, 1954. 2. The Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) is under the charge of Director General of Health Services in the Union Ministry of Health and Family Welfare. Which of the statements given above is/are correct?