नाबालิกों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंधों को व्यावहारिक और कानूनी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
भारत और कई राज्यों द्वारा बच्चों के लिए सोशल मीडिया पहुंच पर विधायी सीमाओं पर विचार करने के साथ, यह विषय सीधे तौर पर GS Paper 2 (कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी नीतियां, डिजिटल अधिकार) और GS Paper 3 (प्रौद्योगिकी विनियमन) से जुड़ा हुआ है। यह तकनीकी नीति और किशोर कल्याण पर संरचित उत्तरों के लिए महत्वपूर्ण एक संतुलित तर्क प्रदान करता है।
सारांश
यह संपादकीय किशोरों के लिए सोशल मीडिया पहुंच पर आयु-आधारित प्रतिबंध लगाने की बढ़ती नीतिगत प्रवृत्ति की आलोचना करता है, जो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया द्वारा अधिनियमित एक उपाय है और भारतीय राज्य और केंद्र सरकारों के सक्रिय विचाराधीन है। लेख का तर्क है कि ऐसे प्रतिबंधों के पास कोई अनुभवजन्य (empirical) समर्थन नहीं है, युवाओं द्वारा इन्हें आसानी से दरकिनार कर दिया जाता है, और ये कमजोर समूहों को सहायक नेटवर्क से अलग कर देते हैं। उपयोगकर्ताओं की पहुंच की निगरानी करने के बजाय, सरकारों को प्लेटफॉर्म-स्तरीय नियमन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिसके तहत तकनीकी कंपनियों को व्यसनकारी डिज़ाइन इंटरफेस (addictive design interfaces) को अक्षम करके, नाबालिगों के लिए क्रोनोलॉजिकल फीड लागू करके, और डिजिटल साक्षरता तथा पैरेंटल कंट्रोल को मजबूत करके 'ड्यूटी ऑफ केयर' (duty of care) का पालन करने की आवश्यकता हो।
मुख्य बिंदु
- मुख्य बहस: किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया के प्रभाव से निपटने को लेकर वैश्विक बहस इस बात पर केंद्रित है कि क्या सरकारों को इस तक पहुंच को प्रतिबंधित (उपयोगकर्ता प्रतिबंध) करना चाहिए या प्लेटफॉर्म सुधार (प्रणालीगत नियमन) को अनिवार्य बनाना चाहिए।
- आयु-प्रतिबंध का चलन: ऑस्ट्रेलिया द्वारा 2024 में 16 वर्ष और उससे कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस पर लगाए गए प्रतिबंध के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भारतीय नीति निर्माताओं ने इस नीति में रुचि दिखाई है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की राज्य सरकारों ने भी सार्वजनिक रूप से इसी तरह के प्रतिबंध लागू करने पर विचार किया है।
- आयु-आधारित प्रतिबंधों की आलोचना: मनोवैज्ञानिकों और बाल-अधिकार विद्वानों सहित विशेषज्ञों का कहना है कि आयु-आधारित प्रतिबंधों को बेहतर मानसिक स्वास्थ्य परिणामों से जोड़ने वाले अनुभवजन्य साक्ष्यों (empirical evidence) की कमी है। इसके अलावा, 'स्वाभाविक प्रयोगों' (natural experiments) से संकेत मिलता है कि लगभग 85% प्रभावित किशोर इन प्रतिबंधों को दरकिनार (bypass) कर देते हैं।
- जटिल कार्य-कारण संबंध (Complex Causality): सोशल मीडिया के उपयोग और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बीच का संबंध अक्सर 'विपरीत कार्य-कारण' (reverse causation) के अधीन होता है (उदाहरण के लिए, अवसादग्रस्त किशोरों का इंटरनेट पर अधिक समय बिताना)। इसके अलावा, पूर्ण प्रतिबंध युवाओं को मिलने वाले विभिन्न लाभों से भी वंचित कर देता है, जैसे कि सहकर्मी सहायता नेटवर्क (peer support networks), पहचान की खोज (identity exploration), और LGBTQIA+ या मानसिक स्वास्थ्य समुदायों तक पहुंच।
- प्लेटफ़ॉर्म विनियमन का विकल्प: 'कौन प्रवेश कर सकता है' इसे नियंत्रित करने के बजाय, यह संपादकीय तकनीकी कंपनियों को जवाबदेह बनाने की सिफारिश करता है। इसमें 'duty of care' (देखभाल का कर्तव्य) को लागू करना, लत लगाने वाले UI/UX तत्वों को प्रतिबंधित करना, नाबालिगों के लिए क्रोनोलॉजिकल फीड को अनिवार्य करना, पैरेंटल कंट्रोल में सुधार करना और स्कूलों में डिजिटल साक्षरता को शामिल करना शामिल है।
महत्वपूर्ण शब्द
ऑस्ट्रेलिया का आयु-आधारित सोशल मीडिया प्रतिबंध (2024)
ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट एक्ट 2024 (Online Safety Amendment Act 2024) के माध्यम से लागू किया गया कानून, जो 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट रखने से प्रतिबंधित करता है और उन प्लेटफॉर्म्स को दंडित करता है जो मजबूत आयु-सत्यापन प्रणाली (age-verification systems) लागू करने में विफल रहते हैं।
UPSC context
GS Paper II (अंतरराष्ट्रीय नीतियां) और GS Paper III (साइबर सुरक्षा/प्रौद्योगिकी), डिजिटल नियमों के तुलनात्मक विश्लेषण का परीक्षण।
भारत सरकार
वह केंद्रीय प्राधिकरण जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के माध्यम से राष्ट्रीय डिजिटल परिदृश्य को विनियमित करता है, और DPDP अधिनियम 2023 जैसे ढांचे को लागू करता है।
UPSC context
GS Paper II (राजव्यवस्था/शासन) और GS Paper III (साइबर सुरक्षा), जो नाबालिगों की सुरक्षा और डेटा संप्रभुता के लिए विधायी उपायों का परीक्षण करते हैं।
कर्नाटक सरकार
भारतीय राज्य प्रशासन जिसने मार्च 2026 में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर विधायी प्रतिबंध का प्रस्ताव देकर उप-राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल सुरक्षा की शुरुआत की।
UPSC context
GS Paper II (संघवाद/शासन) और GS Paper III (साइबर सुरक्षा), जो युवाओं में डिजिटल लत (youth digital addiction) के प्रति राज्य-स्तरीय नीतिगत प्रतिक्रियाओं का परीक्षण करता है।
आंध्र प्रदेश सरकार
वह राज्य प्रशासन जिसने गोपनीयता-सुरक्षित सत्यापन के लिए DigiLocker से जुड़े "एज टोकन" (age tokens) के उपयोग का मार्ग प्रशस्त करते हुए, 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया तक पहुंच को प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव दिया था।
UPSC context
GS Paper II (शासन) और GS Paper III (साइबर सुरक्षा), जो बाल सुरक्षा और गोपनीयता के लिए राज्य-स्तरीय अभिनव तकनीकी ढांचों का परीक्षण करते हैं।
प्रारंभिक ट्रैप
शिक्षा या सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित प्रविष्टियों के तहत राज्य विधानसभाओं के पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को विनियमित या प्रतिबंधित करने का समवर्ती अधिकार है।
वास्तव में, 'अन्य इसी प्रकार के संचार साधन' संघ सूची की प्रविष्टि 31 के अंतर्गत आते हैं। राज्य डिजिटल मध्यस्थों (डिजिटल इंटरमीडिएरीज) को विनियमित नहीं कर सकते हैं, जिससे राज्य स्तर पर सोशल मीडिया पर लगाए जाने वाले एकतरफा प्रतिबंध संवैधानिक रूप से कमजोर हो जाते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
भारतीय संविधान के तहत डिजिटल संचार पर विधायी क्षमता का विभाजन किस प्रकार किया गया है?
- संघ सूची प्रविष्टि 31: संसद को डाक, तार, टेलीफोन, वायरलेस, प्रसारण और इसी तरह के अन्य संचार साधनों, जिनमें इंटरनेट सेवाएं भी शामिल हैं, पर विशेष विधायी क्षमता प्रदान करता है।
- सार और तत्व (Pith and Substance): एक न्यायिक सिद्धांत (judicial doctrine) जिसका उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि क्या शिक्षा या स्वास्थ्य पर कोई राज्य-स्तरीय कानून, संचार नेटवर्क पर संघ के अनन्य अधिकार क्षेत्र का असंवैधानिक रूप से अतिक्रमण करता है।
DPDP अधिनियम, 2023 की धारा 9 नाबालिगों के डिजिटल डेटा की सुरक्षा कैसे करती है?
- सत्यापनीय माता-पिता की सहमति (Verifiable Parental Consent): यह डेटा फिडुशियरीज (data fiduciaries) के लिए 18 वर्ष से कम उम्र के किसी भी नाबालिग के व्यक्तिगत डेटा को प्रोसेस करने से पहले माता-पिता या कानूनी अभिभावकों से सत्यापन योग्य सहमति (verifiable consent) प्राप्त करना अनिवार्य बनाता है।
- प्रतिबंधित प्रसंस्करण प्रथाएं: बच्चों की एल्गोरिद्मिक प्रोफाइलिंग और व्यावसायिक शोषण को रोकने के लिए उनकी ट्रैकिंग, व्यवहार संबंधी निगरानी (behavioral monitoring), या उन पर लक्षित विज्ञापनों (targeted advertisements) को निर्देशित करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाता है।
अंतर-विषय पैटर्न
डिजिटल संघवाद और संघ सूची
राज्य-स्तरीय डिजिटल स्वास्थ्य या शिक्षा नियमों का अक्सर संचार पर केंद्र के अनन्य नियंत्रण के साथ टकराव होता है, जो साइबरस्पेस के युग में विधायी क्षमता के बारे में महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न खड़े करता है।
मानसिक स्वास्थ्य बनाम डिजिटल अधिकार
एल्गोरिद्मिक लत (algorithmic addiction) को नियंत्रित करने के लिए राज्य के पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण (paternalism) और अनुच्छेद 19 के तहत बच्चों के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, डिजिटल पहुंच और सहकर्मी सहायता (peer support) के मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन बनाना।
Mains 2026 में DPDP Act 2023 के तहत डिजिटल नाबालिगों (digital minors) के लिए 'उपयोगकर्ता-केंद्रित निषेध' (user-focused prohibitions) की तुलना 'सिस्टमैटिक ड्यूटी-ऑफ-केयर रेगुलेशन' (systemic duty-of-care regulation) से करने वाले प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
संबद्ध PYQ · 2
संबद्ध PYQ · 2
- 2025MainsGS2
The National Commission for Protection of Child Rights has to address the challenges faced by children in the digital era. Examine the existing policies and suggest measures the Commission can initiate to tackle the issue.
- 2024MainsGS3
Social media and encrypting messaging services pose a serious security challenge. What measures have been adopted at various levels to address the security implications of social media? Also suggest any other remedies to address the problem.