समसामयिकी

न्यायिक नियुक्तियां और उच्चतम न्यायालय की स्वीकृत न्यायाधीश संख्या

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति और न्यायालय की सदस्य संख्या निर्धारित करने की कार्यप्रणाली UPSC राजव्यवस्था (Polity) में बार-बार दोहराए जाने वाले विषय हैं। स्वीकृत संख्या बढ़ाने के लिए अध्यादेश (Ordinance) का उपयोग एक विशिष्ट संवैधानिक तंत्र (अनुच्छेद 123) को रेखांकित करता है जो न्यायपालिका के ढांचे के साथ जुड़ा है। यह GS2 और प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) में कॉलेजियम प्रणाली और संवैधानिक अनुच्छेदों से संबंधित प्रश्नों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

सारांश

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशों पर कार्रवाई करते हुए, राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत भारत के उच्चतम न्यायालय में पाँच नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इस घटनाक्रम के साथ शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की कार्यरत संख्या (working strength) 37 हो गई है, जो इसकी 38 न्यायाधीशों की नई स्वीकृत संख्या (sanctioned strength) के काफी करीब है। स्वीकृत संख्या को 34 से बढ़ाकर 38 करने का निर्णय हाल ही में Supreme Court (Number of Judges) Amendment Ordinance, 2026 के माध्यम से लागू किया गया था।

मुख्य बिंदु

  • भारत के राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट में पांच नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की, जिससे इसकी कार्यशील संख्या (working strength) बढ़कर 37 न्यायाधीश हो गई है।
  • सुप्रीम कोर्ट की स्वीकृत संख्या को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अध्यादेश, 2026 के माध्यम से 34 से बढ़ाकर 38 कर दिया गया था।
  • संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत, कॉलेजियम की सिफारिशों के बाद राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है।

महत्वपूर्ण शब्द

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम

एक न्यायिक प्रणाली जहाँ भारत के मुख्य न्यायाधीश और चार वरिष्ठतम न्यायाधीश उच्च न्यायपालिका में नियुक्तियों की सिफारिश करते हैं। यह न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए 'Three Judges Cases' के माध्यम से विकसित हुई।

UPSC context

GS-II: शक्तियों का पृथक्करण; न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया बनाम कार्यपालिका की प्रधानता की समझ का परीक्षण करता है।

Source
संविधान का अनुच्छेद 124(2)

संवैधानिक प्रावधान जो अनिवार्य करता है कि सुप्रीम कोर्ट के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। इसके 'परामर्श' (consultation) खंड की व्याख्या ने कॉलेजियम प्रणाली की बाध्यकारी प्रकृति को स्थापित किया।

UPSC context

GS-II: संवैधानिक प्रावधान; न्यायपालिका की संरचना और स्वतंत्रता से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।

Source
सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अध्यादेश, 2026

2026 का एक विधायी उपाय (1956 के अधिनियम में संशोधन) जिसने बढ़ते हुए लंबित मामलों से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या को 34 से बढ़ाकर 38 कर दिया।

UPSC context

GS-II: संसद; न्यायिक क्षमता और कार्यभार को प्रबंधित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विधायी उपकरणों के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
भारत का सर्वोच्च न्यायालय

भारत के संविधान के तहत सर्वोच्च न्यायिक मंच और अपील की अंतिम अदालत, जो संवैधानिक मूल्यों के अंतिम व्याख्याकार और संरक्षक के रूप में कार्य करता है।

UPSC context

GS-II: न्यायपालिका; शीर्ष न्यायालय के क्षेत्राधिकार, शक्तियों और संवैधानिक भूमिका के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
विधि मंत्रालय

केंद्रीय मंत्रालय (विशेष रूप से न्याय विभाग) जो न्यायिक नियुक्तियों की प्रशासनिक प्रक्रिया, विधायी प्रारूपण (legislative drafting) और सरकार को कानूनी सलाह देने के लिए जिम्मेदार है।

UPSC context

GS-II: सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप; न्यायिक कार्यप्रणाली में कार्यपालिका की प्रशासनिक भूमिका पर केंद्रित है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

भारत के राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय की स्वीकृत अधिकतम संख्या निर्धारित करते हैं।

अनुच्छेद 124(1) कानून द्वारा SC के न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तन करने की शक्ति संसद में निहित करता है। राष्ट्रपति केवल उच्च न्यायालयों (High Courts) की सदस्य संख्या (strength) निर्धारित करते हैं।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity - Union Judiciary

न्यायिक घोषणाओं के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम प्रणाली का विकास कैसे हुआ?

  • प्रथम न्यायाधीश (1981): यह निर्णय दिया कि 'परामर्श' का अर्थ 'सहमति' नहीं है, जिससे न्यायिक नियुक्तियों में कार्यपालिका को प्रधानता मिली।
  • द्वितीय न्यायाधीश (1993): 1981 के फैसले को उलट दिया, जिससे यह स्थापित हुआ कि CJI की सलाह (दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों के साथ परामर्श) बाध्यकारी है।
  • तृतीय न्यायाधीश मामला (1998): सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का विस्तार कर इसे एक पांच सदस्यीय निकाय बनाया गया, जिसमें CJI और चार वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल हैं।
Polity - Union Judiciary

सुप्रीम कोर्ट बनाम हाई कोर्ट की स्वीकृत संख्या कौन निर्धारित करता है?

  • सुप्रीम कोर्ट: अनुच्छेद 124(1) के तहत, केवल संसद ही कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकती है।
  • उच्च न्यायालय: संविधान उच्च न्यायालयों के लिए न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या निर्धारित नहीं करता है; यह कार्यभार के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा तय की जाती है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • न्यायिक संरचना के लिए अध्यादेश मार्ग

    SC की संख्या बढ़ाने के लिए अध्यादेश प्रख्यापित करना इस बात पर बल देता है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति (Article 123) संसद की विधायी क्षमता के बिल्कुल सह-विस्तृत है, यहाँ तक कि न्यायिक संरचनात्मक परिवर्तनों के लिए भी।

  • MoP और कॉलेजियम के बीच टकराव

    समय पर नियुक्तियां न्यायाधीशों की पदोन्नति हेतु मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर (MoP) को अंतिम रूप देने के संबंध में कार्यपालिका-न्यायपालिका के बीच जारी तनाव को रेखांकित करती हैं, जो NJAC के फैसले के बाद से मुख्य परीक्षा (Mains) का एक निरंतर विषय रहा है।

सुप्रीम कोर्ट (SC) की स्वीकृत संख्या (संसद) बनाम उच्च न्यायालयों (राष्ट्रपति) की स्वीकृत संख्या कौन निर्धारित करता है, इस अंतर पर आधारित एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न की अपेक्षा करें।

संबद्ध PYQ · 4

संबद्ध PYQ · 4

  • 2019PrelimsGS1

    Consider the following statements: 1. The 44th Amendment to the Constitution of India introduced an Article placing the election of the Prime Minister beyond judicial review. 2. The Supreme Court of India struck down the 99th Amendment to the Constitution of India as being violative of the independence of judiciary. Which of the statements given above is/are correct?

  • 2019PrelimsGS1

    Consider the following statements: 1. The motion to impeach a Judge of the Supreme Court of India cannot be rejected by the Speaker of the Lok Sabha as per the Judges (Inquiry) Act, 1968. 2. The Constitution of India defines and gives details of what constitutes 'incapacity and proved misbehaviour' of the Judges of the Supreme Court of India. 3. The details of the process of impeachment of the Judges of the Supreme Court of India are given in the Judges (Inquiry) Act, 1968. 4. If the motion for the impeachment of a Judge is taken up for voting, the law requires the motion to be backed by each House of the Parliament and supported by a majority of total membership of that House and by not less than two-thirds of total members of that House present and voting. Which of the statements given above is/are correct?

  • 2021PrelimsGS1

    With reference to Indian judiciary, consider the following statements : 1. Any retired judge of the Supreme Court of India can be called back to sit and act as a Supreme Court judge by the Chief Justice of India with prior permission of the President of India. 2. A High Court in India has the power to review its own judgement as the Supreme Court does. Which of the statements given above is/are correct?

  • 2019MainsGS2

    Do you think that Constitution of India does not accept principle of strict separation of powers rather it is based on the principle of 'checks and balance'? Explain.