बिहार ने जीएफसीसी बैठक में फरक्का बैराज गाद के मुद्दों को उठाया
स्रोत:thestatesman ↗

क्यों मायने रखता है
क्षेत्रीय जल शासन, अंतर्राज्यीय नदी विवादों और बिहार से संबंधित गाद जमा होने (siltation) और बाढ़ जैसी विशिष्ट पर्यावरणीय चुनौतियों को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
सारांश
बिहार सरकार ने गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग (GFCC) की बैठक में फरक्का बैराज के कारण होने गाद जमा होने (सिल्टेशन) और गंगा जल बंटवारा समझौते की समीक्षा को लेकर अपनी चिंताएं रखी हैं, जिससे बिहार में जल निकासी की समस्या और बाढ़ से जुड़े मुद्दे रेखांकित होते हैं।
मुख्य बिंदु
- बिहार सरकार ने गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग (GFCC) की बैठक में फरक्का बैराज और गंगा नदी में भारी गाद (सिल्टेशन) जमने को लेकर चिंता जताई है।
- फरक्का बैराज के कारण सिल्ट (गाद) का जमाव बिहार में बाढ़ और जल निकासी की समस्या को और गंभीर बनाने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है।
- 1996 की भारत-बांग्लादेश गंगा जल बंटवारा संधि, जिसे 2026 के आसपास नवीनीकरण या समीक्षा के लिए तैयार किया जाना है, बिहार के जल हितों से संबंधित चर्चा का एक मुख्य बिंदु भी है।
महत्वपूर्ण शब्द
भारत-बांग्लादेश गंगा जल बँटवारा संधि
फरक्का बैराज पर गंगा नदी के पानी के लीन-सीज़न (कम प्रवाह वाले मौसम) के बँटवारे को विनियमित करने के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच 1996 में हस्ताक्षरित एक द्विपक्षीय 30-वर्षीय संधि, जो 2026 में समाप्त हो रही है।
UPSC context
GS पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध - भारत-बांग्लादेश द्विपक्षीय संबंध) और GS पेपर III (जल संसाधन प्रबंधन) के लिए महत्वपूर्ण।
गंगा फ्लड कंट्रोल कमीशन (GFCC)
गंगा नदी बेसिन में बाढ़ प्रबंधन मास्टर प्लान तैयार करने और समन्वयित करने के लिए जल संसाधन मंत्रालय के तहत 1972 में स्थापित एक केंद्रीय तकनीकी निकाय।
UPSC context
BPSC/UPSC GS पेपर III (आपदा प्रबंधन, नदी बेसिन शासन, और बाढ़ शमन नीतियां) के लिए प्रासंगिक।
फरक्का बैराज
बांग्लादेश सीमा के पास पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर बनाया गया एक बैराज, जिसका उद्देश्य हुगली नदी में पानी मोड़कर सिल्ट को साफ करना और कोलकाता बंदरगाह का संरक्षण करना है।
UPSC context
BPSC/UPSC GS Paper III (इंफ्रास्ट्रक्चर, अंतर-राज्यीय और सीमा-पार जल विवाद, और ड्रेनेज कंजेशन) के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग सिल्टेशन विवादों के निर्णय के लिए अंतर-राज्यीय जल विवाद अधिनियम के तहत स्थापित एक सांविधिक न्यायाधिकरण है।
अक्सर अभ्यर्थी गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग (GFCC) को अंतर-राज्यीय जल विवाद अधिनियम के तहत एक सांविधिक निकाय समझ लेते हैं, जबकि यह केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के अधीन एक सलाहकार निकाय है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में गंगा नदी बेसिन को नियंत्रित करने वाले प्रमुख संस्थागत तंत्र और संधियाँ कौन सी हैं?
- GFCC का अधिकार-क्षेत्र: तत्कालीन सिंचाई और विद्युत मंत्रालय के तहत 1972 में स्थापित, यह गंगा बेसिन में बाढ़ नियंत्रण के लिए व्यापक योजनाएं तैयार करता है।
- 1996 गंगा संधि: दिसंबर 1996 में 30 साल की अवधि के लिए हस्ताक्षरित, यह दुबले मौसम (1 जनवरी से 31 मई) के दौरान फरक्का में गंगा के पानी के बंटवारे को नियंत्रित करता है।
- फरक्का बैराज: फरक्का के पानी से तलछट को बाहर निकालकर कलकत्ता पोर्ट को संरक्षित और बनाए रखने के लिए 1975 में चालू किया गया।
अंतर-विषय पैटर्न
फरक्का बैराज और भारत-बांग्लादेश संधि 1996
फरक्का बैराज का गाद जमने (siltation) का विवाद सीधे तौर पर जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत transboundary नदी कूटनीति और बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय संधि की प्रतिबद्धताओं को प्रभावित करता है।
बाढ़ प्रबंधन एवं गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग
उत्तर बिहार की नदियों में भारी मात्रा में गाद (सिल्ट) का जमाव नदी बेसिन प्रबंधन को बार-बार आने वाली बाढ़ आपदाओं और गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग के अधिकारक्षेत्र से जोड़ता है।
BPSC अंतर-राज्यीय/सीमावर्ती नदी परियोजनाओं के बारे में अक्सर पूछता है; 1996 की गंगा संधि की समीक्षा या GFCC के अधिदेश पर एक प्रश्न की अपेक्षा करें।
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