समसामयिकी

चुनाव आयोग ने फलता विधानसभा क्षेत्र में पूर्ण दोबारा मतदान का आदेश दिया

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

यह मामला चुनावी कदाचार और मतदाताओं को डराने-धमकाने के जवाब में पुनर्मतदान का आदेश देने के लिए चुनाव आयोग द्वारा अपनी शक्तियों का उपयोग करने के एक व्यावहारिक उदाहरण के रूप में कार्य करता है। यह भारतीय चुनावों में बाहुबल, राजनीतिक हिंसा और EVM हेरफेर के आरोपों की निरंतर चुनौतियों को उजागर करता है, जो GS2 गवर्नेंस और राजव्यवस्था में बार-बार आने वाले विषय हैं।

सारांश

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने पश्चिम बंगाल के फालता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर पूर्ण पुनर्मतदान (repoll) का दुर्लभ आदेश दिया है, जिसमें गंभीर चुनावी अपराधों और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित करने का हवाला दिया गया है। विपक्षी दलों ने काली टेप और परफ्यूम का उपयोग करके EVM बैलेट यूनिट्स में हेरफेर करने का आरोप लगाया है। यह निर्वाचन क्षेत्र TMC के प्रभावशाली नेता जहांगीर खान का गढ़ माना जाता है, जिन पर इलाके में वर्चस्व स्थापित करने के लिए डर और बाहुबल के उपयोग का आरोप है। यह घटना चुनाव पर्यवेक्षकों (election observers) की महत्वपूर्ण भूमिका को भी रेखांकित करती है, जहाँ पुलिस पर्यवेक्षक अजय पाल शर्मा ने मतदाताओं को डराने-धमकाने के विरुद्ध खान के करीबियों को सार्वजनिक चेतावनी जारी की। यह मामला भारत में चुनावी हिंसा, EVM सुरक्षा और राजनीति के अपराधीकरण से जुड़ी निरंतर चुनौतियों को उजागर करता है।

मुख्य बिंदु

  • चुनाव आयोग ने गंभीर चुनावी अपराधों और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के हनन के कारण फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर पूर्ण पुनर्मतदान का आदेश दिया।
  • विपक्षी उम्मीदवारों ने आरोप लगाया कि मतदान प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए काली टेप और परफ्यूम का उपयोग करके EVM बैलेट यूनिटों के साथ छेड़छाड़ की गई थी।
  • TMC के कद्दावर नेता जहांगीर खान पर बाहुबल और डर के जरिए फाल्टा क्षेत्र पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखने का आरोप है, जिससे मतदाताओं को डराने-धमकाने के आरोप लगे हैं।
  • पुलिस पर्यवेक्षक अजय पाल शर्मा ने राजनीतिक हिंसा और दबाव के खिलाफ सख्त चेतावनी जारी की, जिसमें संवेदनशील क्षेत्रों में EC पर्यवेक्षकों की प्रवर्तन भूमिका को रेखांकित किया गया।

महत्वपूर्ण शब्द

भारत निर्वाचन आयोग (ECI)

अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण, जो भारत की संसद, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के चुनाव संचालन के लिए जिम्मेदार है।

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GS पेपर II: संवैधानिक निकाय; भारतीय लोकतंत्र की कार्यप्रणाली और चुनावी शासन को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

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पुनर्मतदान

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 58 या 58A के तहत ECI द्वारा आदेशित एक नया चुनाव, जो बूथ कैप्चरिंग, EVM से छेड़छाड़ या प्रक्रियात्मक अनियमितताओं के कारण कराया जाता है।

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GS Paper II: चुनाव सुधार और मतदान प्रक्रिया की शुचिता से संबंधित RPA 1951 के प्रावधान।

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निर्वाचन पर्यवेक्षक

RPA 1951 की धारा 20B के तहत नियुक्त वरिष्ठ अधिकारी (IAS, IPS, IRS), जो जमीनी स्तर पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए ECI की "आंख और कान" के रूप में कार्य करते हैं।

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GS पेपर II: चुनावों के दौरान प्रशासनिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने में संवैधानिक/सांविधिक पदाधिकारियों की नियुक्ति और भूमिका।

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आदर्श आचार संहिता (MCC)

ECI द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का एक समूह, जिसका उद्देश्य चुनावों के दौरान निष्पक्षता सुनिश्चित करने और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग को रोकने के लिए राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के आचरण को विनियमित करना है।

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GS पेपर II: शासन और चुनावी सुधार; विशेष रूप से ECI की नियामक शक्तियां और नैतिक चुनाव प्रचार मानक।

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राजनीति का अपराधीकरण

आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों का चुनावी प्रक्रिया और विधायिकाओं में प्रवेश, जो अक्सर परिणामों को प्रभावित करने और कानून के शासन को कमजोर करने के लिए धनबल और बाहुबल का उपयोग करते हैं।

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GS पेपर II: RPA की मुख्य विशेषताएँ और भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली के समक्ष चुनौतियाँ।

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इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM)

वोटों की रिकॉर्डिंग और गिनती के लिए उपयोग किया जाने वाला एक माइक्रो-कंट्रोलर आधारित उपकरण। इसमें एक बैलेट यूनिट (Ballot Unit), कंट्रोल यूनिट (Control Unit) और अक्सर डाले गए वोट के कागजी सत्यापन के लिए VVPAT शामिल होता है।

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GS पेपर II: चुनावों में प्रौद्योगिकी का उपयोग और चुनावी पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक उपाय।

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प्रारंभिक ट्रैप

चुनाव पर्यवेक्षकों के पास मतदान को शून्य घोषित करने और पूरे निर्वाचन क्षेत्र में पुनर्मतदान का आदेश देने की स्वतंत्र वैधानिक शक्तियां होती हैं।

प्रेक्षक धारा 20B के तहत रिटर्निंग ऑफिसर को मतगणना रोकने का निर्देश दे सकते हैं, लेकिन मतदान को शून्य घोषित करना और पुनर्मतदान का आदेश देना धारा 58/58A के तहत पूर्णतः ECI की वैधानिक शक्ति है।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity - Elections

ECI द्वारा पुनर्मतदान (repoll) का आदेश देने का कानूनी आधार क्या है?

  • जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951: धारा 58 और 58A, EVM से छेड़छाड़, मतपत्रों को नष्ट करने या बूथ कैप्चरिंग के कारण ECI को मतदान को शून्य घोषित करने और पुनर्मतदान का आदेश देने का अधिकार प्रदान करती हैं।
  • अनुच्छेद 324: उच्चतम न्यायालय इस अनुच्छेद को 'शक्ति के भंडार' (reservoir of power) के रूप में देखता है, जो ECI को ऐसी आकस्मिकताओं में कार्य करने हेतु सक्षम बनाता है जो स्पष्ट रूप से सांविधिक कानून (statutory law) के दायरे में नहीं आती हैं।
Polity - Elections

ECI चुनाव पर्यवेक्षकों की वैधानिक शक्तियाँ क्या हैं?

  • धारा 20B: RPA 1951 के तहत, पर्यवेक्षक (Observers) चुनावी प्रक्रिया की निगरानी के लिए सीधे ECI द्वारा नामित वैधानिक प्राधिकरण होते हैं।
  • हस्तक्षेप की शक्तियाँ: उनके पास रिटर्निंग ऑफिसर को मतगणना रोकने या परिणामों की घोषणा को रोकने का निर्देश देने की शक्ति होती है, यदि बूथ कैप्चरिंग या मतपत्रों के साथ छेड़छाड़ की घटना होती है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • EVM सुरक्षा और VVPAT बहस

    EVM के साथ भौतिक छेड़छाड़ के आरोप RPA 1951 की धारा 61A को रेखांकित करते हैं, जिसे अक्सर साइबर-सुरक्षा और सुप्रीम कोर्ट के VVPAT क्रॉस-वेरिफिकेशन दिशानिर्देशों के साथ परखा जाता है।

  • अनुचित प्रभाव और राजनीति का अपराधीकरण

    राजनीतिक बाहुबलियों द्वारा मतदाताओं को डराना-धमकाना RPA की धारा 123(2) के तहत 'अनुचित प्रभाव' (undue influence) के रूप में परिभाषित एक भ्रष्ट आचरण से संबंधित है, जो उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड पर ADR के दिशा-निर्देशों से जुड़ता है।

2026 के Prelims में चुनाव पर्यवेक्षकों (Election Observers) की वैधानिक शक्तियों (धारा 20B) बनाम RPA की धारा 58/58A के तहत ECI की पुनर्मतदान (repoll) शक्तियों के बीच तुलना करने वाले प्रश्न की अपेक्षा करें।

संबद्ध PYQ · 4

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  • 2018MainsGS2

    In the light of recent controversy regarding the use of Electronic Voting Machines (EVM), what are the challenges before the Election Commission of India to ensure the trustworthiness of elections in India?

  • 2022MainsGS2

    Discuss the role of the Election Commission of India in the light of the evolution of the Model Code of Conduct.

  • 2024MainsGS2

    Examine the need for electoral reforms as suggested by various committees with particular reference to "one nation one election" principle.

  • 2025MainsGS2

    Discuss the 'corrupt practices' for the purpose of the Representation of the People Act, 1951. Analyze whether the increase in the assets of the legislators and/or their associates, disproportionate to their known sources of income, would constitute 'undue influence' and consequently a corrupt practice.