समसामयिकी

IT नियमों के तहत फर्जी खबरों और डीपफेक का विनियमन

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

सोशल मीडिया और AI/डीपफेक जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों का विनियमन एक महत्वपूर्ण शासन और सुरक्षा चुनौती है। UPSC अक्सर नियामक ढांचों (जैसे IT Rules) और मौलिक अधिकारों (Article 19) के बीच के तनाव के साथ-साथ आंतरिक सुरक्षा खतरों में सोशल मीडिया की भूमिका का परीक्षण करता है।

सारांश

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में इस बात पर जोर दिया कि फेक न्यूज और AI-जनित डीपफेक लोकतंत्र के लिए एक गंभीर खतरा हैं, जिसके लिए त्वरित और सख्त सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को दुर्भावनापूर्ण सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए जिम्मेदारी से कार्य करना चाहिए। वर्तमान IT Rules के तहत अनुरोध किए जाने पर 36 घंटों के भीतर अवैध पोस्ट को हटाना अनिवार्य है, इसके साथ ही सरकार विशेष रूप से डीपफेक को लक्षित करने वाले नए मसौदा नियमों पर भी काम कर रही है। यह दृष्टिकोण संस्थानों की रक्षा के लिए डिजिटल स्पेस को विनियमित करने और संवैधानिक वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखने के बीच एक बारीक संतुलन बनाने पर जोर देता है।

मुख्य बिंदु

  • केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा को सूचित किया कि फर्जी खबरें और AI-जनित डीपफेक लोकतंत्र के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करते हैं और इसके लिए तत्काल एवं सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है।
  • सरकार विशेष रूप से AI-जनित डीपफेक (deepfakes) की पहचान करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार किए गए मसौदा नियमों को अंतिम रूप दे रही है।
  • मौजूदा IT Rules में सरकार के लिए 36 घंटों के भीतर समस्याग्रस्त या गैर-कानूनी पोस्ट को हटाने का अनुरोध करने के प्रावधान शामिल हैं।
  • मंत्री ने लोकतांत्रिक संस्थानों के संरक्षण और वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता पर बल दिया।

महत्वपूर्ण शब्द

सूचना प्रौद्योगिकी (IT) नियम, 2021

IT अधिनियम, 2000 के तहत एक व्यापक नियामक ढांचा, जो ऑनलाइन कंटेंट के लिए जवाबदेही और शिकायत निवारण सुनिश्चित करने हेतु सोशल मीडिया मध्यस्थों (social media intermediaries), OTT प्लेटफॉर्मों और डिजिटल समाचार प्रकाशकों को विनियमित करता है।

UPSC context

GS Paper II (Governance) और GS Paper III (Internal Security)। डिजिटल रेगुलेशन और प्लेटफॉर्म जवाबदेही के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
लोक सभा

भारत की द्विसदनीय संसद का निचला सदन, जो सीधे चुने गए प्रतिनिधियों से बना है। यह प्राथमिक विधायी निकाय के रूप में कार्य करता है और मंत्रिपरिषद को जवाबदेह ठहराता है।

UPSC context

GS पेपर II (राजव्यवस्था)। सरकार के संसदीय स्वरूप और विधायी प्रक्रियाओं को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

Source
सूचना और प्रसारण मंत्रालय (I&B)

सूचना, प्रसारण, प्रेस और फिल्मों से संबंधित नियम और कानून बनाने वाला नोडल मंत्रालय, जिसका हाल ही में डिजिटल समाचार और OTT कंटेंट के नियमन को शामिल करने के लिए विस्तार किया गया है।

UPSC context

GS Paper II (Governance)। मीडिया विनियमन, सेंसरशिप के मुद्दों और सरकारी संचार नीतियों के लिए प्रासंगिक।

Source
डीपफेक

अत्यधिक यथार्थवादी AI-जनित या हेरफेर किए गए ऑडियो, वीडियो या चित्र जो वास्तविक व्यक्तियों की नकल कर सकते हैं, और जिनका उपयोग अक्सर भ्रामक जानकारी फैलाने या धोखाधड़ी करने के लिए किया जाता है।

UPSC context

सामान्य अध्ययन (GS) पेपर III (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी; साइबर सुरक्षा)। यह उभरते तकनीकी खतरों और उनके सामाजिक/सुरक्षा निहितार्थों के प्रति जागरूकता का परीक्षण करता है।

Source
मध्यवर्ती

ऐसी इकाइयां जो दूसरों की ओर से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को स्टोर, प्रसारित करती हैं या उनके लिए सेवाएं प्रदान करती हैं (जैसे- सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ISPs), और जिन्हें अपनी कानूनी छूट (legal immunity) बनाए रखने के लिए 'ड्यू डिलिजेंस' (due diligence) का पालन करना आवश्यक है।

UPSC context

GS पेपर III (साइबर सुरक्षा)। भारत में टेक दिग्गजों की कानूनी स्थिति और जिम्मेदारियों पर केंद्रित है।

Source
सेफ हार्बर संरक्षण

IT अधिनियम की धारा 79 के तहत मध्यवर्तियों (intermediaries) को प्रदान की गई विधिक उन्मुक्ति, जो उन्हें थर्ड-पार्टी कंटेंट के लिए दायित्व से सुरक्षा प्रदान करती है, बशर्ते वे सरकार के कंटेंट हटाने के आदेशों और दिशा-निर्देशों का पालन करें।

UPSC context

GS पेपर II और III। प्लेटफॉर्म की स्वतंत्रता और राज्य विनियमन के बीच संतुलन को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

Source
वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत एक मौलिक अधिकार, जो लोक व्यवस्था, नैतिकता और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे युक्तियुक्त निर्बंधनों के अधीन है।

UPSC context

GS Paper II (मौलिक अधिकार)। कंटेंट टेकडाउन और इंटरनेट शटडाउन की संवैधानिक वैधता के विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

IT अधिनियम की धारा 79 के तहत सेफ हार्बर (Safe harbour) सुरक्षा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को पूर्ण उन्मुक्ति प्रदान करती है।

सेफ हार्बर (Safe harbour) सशर्त है, पूर्ण नहीं। यदि प्लेटफॉर्म 'उचित सावधानी' (due diligence) का पालन करने में विफल रहते हैं या निर्धारित 36 घंटों के भीतर सामग्री हटाने के कानूनी आदेशों की अनदेखी करते हैं, तो इसे रद्द कर दिया जाता है।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity & Governance / Cyber Laws

भारतीय कानून के तहत मध्यस्थों (intermediaries) के लिए 'सेफ हार्बर' (Safe Harbour) प्रावधान क्या है?

  • धारा 79: सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम, 2000 की धारा 79 के तहत प्रदान किया गया।
  • सशर्त उन्मुक्ति: इंटरनेट मध्यस्थों (जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म) को तीसरे पक्ष (third-party) की यूज़र सामग्री के लिए कानूनी दायित्व से सुरक्षा प्रदान करता है।
  • यथोचित सावधानी: केवल तभी मान्य है जब प्लेटफॉर्म एक तटस्थ मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है और IT नियमों का पालन करता है, जैसे कि 36 घंटों के भीतर गैर-कानूनी पोस्ट को हटाना।
Polity / Constitution

फेक न्यूज के विनियमन पर लागू होने वाले संवैधानिक प्रतिबंध क्या हैं?

  • अनुच्छेद 19(2): राज्य अनुच्छेद 19(2) के तहत वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीमाएं लगा सकता है।
  • विशिष्ट आधार: मुख्य आधारों में भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था और अपराध के लिए उकसाना शामिल हैं।
  • अनुपातिकता का परीक्षण: IT Rules जैसे विनियमों को वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव से बचने के लिए आनुपातिकता के परीक्षण पर खरा उतरना चाहिए।

अंतर-विषय पैटर्न

  • डीपफेक और चुनावी अखंडता

    चुनावों के दौरान AI deepfakes का प्रसार GS3 साइबर सुरक्षा को सीधे तौर पर GS2 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (Representation of the People Act) और निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) के प्रवर्तन से जोड़ता है।

  • भारत के IT नियम + वैश्विक AI गवर्नेंस

    भारत के आगामी डीपफेक नियम और IT Rules 2021, EU AI Act के श्रेणीबद्ध जोखिम-आधारित दृष्टिकोण (tiered risk-based approach) के साथ विरोधाभास दर्शाते हैं, जो सिंथेटिक मीडिया को विनियमित करने की विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय रणनीतियों को रेखांकित करते हैं।

2026 की Prelims में Section 79 'Safe Harbour', IT Rules की takedown timelines और Art 19(2) के अपवादों (exceptions) को मिलाकर एक multi-statement प्रश्न की अपेक्षा करें।

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