समसामयिकी

अनुसूचित जाति आरक्षण लाभ और धार्मिक धर्मांतरण की बहस

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

धर्म, जाति और आरक्षण का परस्पर संबंध भारत के सामाजिक न्याय ढांचे का एक महत्वपूर्ण पहलू है। धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्तियों को SC दर्जा देने के कानूनी, संवैधानिक (Article 341) और समाजशास्त्रीय आयामों को समझना GS1 (Society) और GS2 (Polity and Governance) दोनों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है।

सारांश

यह संपादकीय दलित ईसाइयों और मुसलमानों को अनुसूचित जाति (SC) आरक्षण के लाभों से बाहर रखे जाने के संबंध में चल रही बहस और कानूनी लड़ाई का विश्लेषण करता है। संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 के तहत, केवल हिंदुओं, सिखों और बौद्धों को SC के रूप में मान्यता दी गई है, जो इस धारणा पर आधारित है कि जाति और अस्पृश्यता केवल इन्हीं धर्मों की विशिष्टता है। हालाँकि, पैरोकारों का तर्क है कि ईसाई या इस्लाम धर्म अपनाने से दलितों द्वारा झेले जाने वाले गहरे सामाजिक कलंक और पिछड़ेपन का अंत नहीं होता है। यह लेख K.G. Balakrishnan आयोग की भूमिका पर प्रकाश डालता है, जो वर्तमान में इस मुद्दे की जांच कर रहा है, और तर्क देता है कि यह मूल्यांकन सैद्धांतिक धार्मिक सिद्धांतों के बजाय भेदभाव की अनुभवजन्य वास्तविकताओं पर आधारित होना चाहिए।

मुख्य बिंदु

  • संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950, SC आरक्षण को केवल हिंदुओं, सिखों (1956 में जोड़ा गया) और बौद्धों (1990 में जोड़ा गया) तक सीमित करता है, जिसमें दलित ईसाइयों और मुस्लिमों को बाहर रखा गया है।
  • SC पृष्ठभूमि के ईसाई और मुस्लिम धर्मांतरितों को SC दर्जा देने की मांग करने वाली याचिकाएं वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित हैं।
  • के.जी. बालकृष्णन आयोग का गठन दलित ईसाइयों और मुसलमानों को SC दर्जा देने के समाजशास्त्रीय और ऐतिहासिक पहलुओं का अध्ययन करने के लिए किया गया था।
  • एक मुख्य बहस इस बात पर केंद्रित है कि क्या इस्लाम और ईसाई धर्म जैसे समतावादी धर्मों में धर्मांतरण के बाद अस्पृश्यता का सामाजिक कलंक समाप्त हो जाता है।
  • संपादकीय सुझाव देता है कि समतावादी धर्मों में जाति से जुड़े धर्मशास्त्रीय तर्कों की तुलना में निरंतर सामाजिक पिछड़ेपन और भेदभाव के अनुभवजन्य साक्ष्यों (empirical evidence) को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

महत्वपूर्ण शब्द

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950

अनुच्छेद 341 के तहत जारी एक राष्ट्रपति का आदेश, जो आरक्षण के लिए पात्र जातियों की पहचान करता है। इसका पैरा 3 अनुसूचित जाति (Scheduled Caste) के दर्जे को केवल हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म मानने वाले व्यक्तियों तक ही सीमित रखता है।

UPSC context

GS पेपर II (राजव्यवस्था/सामाजिक न्याय); SC आरक्षण के कानूनी आधार और धार्मिक सीमाओं को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

Source
अनुच्छेद 341

संवैधानिक प्रावधान जो राष्ट्रपति को सार्वजनिक अधिसूचना के माध्यम से अनुसूचित जातियों को निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है। यह अनिवार्य करता है कि इस सूची में बाद में किसी भी समावेशन या बहिष्करण के लिए संसद के अधिनियम की आवश्यकता होगी।

UPSC context

GS Paper II (Polity); कमजोर वर्गों को परिभाषित करने में कार्यपालिका बनाम विधायी शक्तियों के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
के.जी. बालकृष्णन आयोग

वर्ष 2022 में गठित एक तीन-सदस्यीय पैनल, जिसका उद्देश्य यह जांच करना है कि क्या उन दलितों को भी अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा दिया जा सकता है जिन्होंने ईसाई धर्म या इस्लाम जैसे धर्मों को अपना लिया है।

UPSC context

GS पेपर II (सामाजिक न्याय); आरक्षण नीति और अल्पसंख्यक अधिकारों में हालिया घटनाक्रमों के लिए प्रासंगिक।

Source
धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग

2004 का एक निकाय (रंगनाथ मिश्र आयोग) जिसने अनुसूचित जाति के दर्जे को धर्म से अलग करने की सिफारिश की थी, और अनुसूचित जनजातियों के लिए अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण के समान ही एक धर्म-निरपेक्ष दृष्टिकोण की वकालत की थी।

UPSC context

GS पेपर II (शासन/सामाजिक न्याय); दलित ईसाई/मुस्लिम आरक्षण बहस के लिए ऐतिहासिक/सिफारिशी संदर्भ प्रदान करता है।

Source
पैराग्राफ 3 (SC आदेश)

1950 के आदेश का वह विशिष्ट प्रावधान जो यह अनिवार्य करता है कि केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के व्यक्तियों को ही अनुसूचित जाति (Scheduled Caste) का सदस्य माना जा सकता है, और अन्य धर्मों में परिवर्तित होने वाले दलितों को इससे बाहर रखता है।

UPSC context

GS Paper II (Polity); वह विशिष्ट कानूनी 'रोक' जो वर्तमान में न्यायिक और आयोग की समीक्षा के अधीन है।

Source
अनुच्छेद 25(2)(b)

राज्य को सामाजिक सुधार के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है, जिसमें मुख्य रूप से सार्वजनिक धार्मिक संस्थानों को खोलने के उद्देश्य से 'हिंदुओं' की परिभाषा के भीतर सिखों, जैनों और बौद्धों को शामिल किया गया है।

UPSC context

GS पेपर II (मौलिक अधिकार); विशिष्ट धर्मों को व्यापक हिंदू सामाजिक ढांचे के हिस्से के रूप में मानने की संवैधानिक मिसाल को रेखांकित करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

ईसाई धर्म या इस्लाम में धर्मांतरण किसी व्यक्ति को उसकी अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) दोनों के दर्जे से वंचित कर देता है।

ST और OBC श्रेणियाँ पूरी तरह से धर्म-तटस्थ हैं। 1950 के Presidential Order के तहत केवल अनुसूचित जाति (SC) श्रेणी हिंदुओं, सिखों और बौद्धों तक सीमित है।

संबंधित अवधारणाएँ

Indian Polity - Constitution

भारतीय संविधान के तहत अनुसूचित जातियों को कानूनी रूप से कैसे अधिसूचित किया जाता है?

  • राष्ट्रपति की शक्तियाँ: अनुच्छेद 341(1) के तहत, राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श करने के बाद किसी राज्य या UT के लिए SC की प्रारंभिक सूची अधिसूचित करते हैं।
  • संसदीय प्राधिकार: अनुच्छेद 341(2) के तहत, केवल संसद ही कानून के माध्यम से इस प्रारंभिक राष्ट्रपति सूची में किसी भी जाति को शामिल या बाहर कर सकती है।
  • धार्मिक प्रतिबंध: संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 कानूनी रूप से SC दर्जे को हिंदुओं, सिखों और बौद्धों तक ही सीमित रखता है।
Governance & Social Justice

किन प्रमुख आयोगों ने दलित धर्मांतरितों के SC दर्जे की समीक्षा की है?

  • रंगनाथ मिश्रा (2007): STs की तरह SC स्टेटस को पूरी तरह से धर्म-निरपेक्ष बनाने की सिफारिश की गई थी, लेकिन सरकार ने अनुभवजन्य फील्ड डेटा (empirical field data) की कमी का हवाला देते हुए इसे खारिज कर दिया।
  • के.जी. बालकृष्णन (2022): वर्तमान में ईसाई और इस्लाम धर्म अपनाने वाले दलितों को अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा देने की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों और ऐतिहासिक पहलुओं का मूल्यांकन किया जा रहा है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • आरक्षण में धर्म-तटस्थता

    जहाँ सकारात्मक कार्रवाई पिछड़ेपन को लक्षित करती है, वहीं SC आदेश एक कानूनी विसंगति पैदा करता है: ST और OBC सूचियाँ पूरी तरह से धर्म-निरपेक्ष हैं, जबकि SC सूचियाँ कड़ाई से हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के पालन की मांग करती हैं।

  • अनुच्छेद 25 बनाम राज्य की सकारात्मक कार्रवाई

    यह बहस संवैधानिक टकराव को उजागर करती है: कि क्या धर्मांतरण के बाद सुरक्षात्मक SC दर्जे से वंचित करना, किसी नागरिक के अपनी पसंद के धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने और उसका पालन करने के मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 25) को आर्थिक रूप से दंडित करना है।

अनुच्छेद 341 (SC सूचियों को संशोधित करने की संसद की शक्ति) और 1950 के आदेश (1950 Order) के धार्मिक बहिष्करणों को मिलाकर प्रीलिम्स में एक प्रश्न की अपेक्षा करें।

संबद्ध PYQ · 4

संबद्ध PYQ · 4

  • 2018MainsGS2

    Whether National Commission for Scheduled Castes (NCSC) can enforce the implementation of constitutional reservation for the Scheduled Castes in the religious minority institutions? Examine.

  • 2015MainsGS1

    Debate the issue of whether and how contemporary movements for assertion of Dalit identity work towards annihilation of caste.

  • 2024PrelimsGS1

    Consider the following statements : 1. It is the Governor of the State who recognizes and declares any community of that State as a Scheduled Tribe. 2. A community declared as a Scheduled Tribe in a State need not be so in another State. Which of the statements given above is/are correct?

  • 2023PrelimsGS1

    Consider the following statements: Statement-I: The Supreme Court of India has held in some judgements that the reservation policies made under Article 16(4) of the Constitution of India would be limited by Article 335 for maintenance of efficiency of administration. Statement-II: Article 335 of the Constitution of India defines the term 'efficiency of administration'. Which one of the following is correct in respect of the above statements?