गन्ना आपूर्ति श्रृंखला समझौते और किसान भुगतान सुरक्षा उपाय
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
यह लेख कृषि-उद्योग आपूर्ति श्रृंखला में किसानों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए शासन संबंधी हस्तक्षेपों के व्यावहारिक उदाहरण प्रदान करता है, विशेष रूप से गन्ने के भुगतान में देरी की पुरानी समस्या के संबंध में। यह केंद्रीय मूल्य निर्धारण (FRP) और किसानों की आय संबंधी अपेक्षाओं के बीच के टकराव को उजागर करता है, जो GS3 Agriculture का एक मुख्य केंद्र है।
सारांश
कलबुर्गी जिला प्रशासन ने पेराई सत्र से पहले चीनी मिलों को गन्ना उत्पादकों के साथ द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर करने के कड़े निर्देश जारी किए हैं। किसानों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से, ये नियम खरीद के 15 दिनों के भीतर भुगतान को अनिवार्य बनाते हैं, जिसमें देरी होने पर 15% ब्याज दंड का प्रावधान है। मिलों को कदाचार रोकने और बिचौलियों को खत्म करने के लिए गन्ना प्रबंधन सॉफ्टवेयर और डिजिटल वजन प्रणाली अपनानी होगी। इस बीच, किसानों ने केंद्र के उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) का विरोध करते हुए ₹500 प्रति टन की अतिरिक्त राज्य सहायता की मांग की है, जो वर्तमान में रिकवरी दरों के आधार पर इस क्षेत्र के लिए ₹3,291 से ₹3,519 प्रति टन के बीच निर्धारित है।
मुख्य बिंदु
- कलबुर्गी जिला प्रशासन ने चीनी मिलों को 10 अक्टूबर तक गन्ना उत्पादकों के साथ द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर करने का निर्देश दिया, जिसमें कीमतों और परिवहन लागत का स्पष्ट विवरण दिया गया हो।
- फैक्ट्रियों को खरीद के 15 दिनों के भीतर भुगतान करना होगा; देरी होने पर किसानों को 15% का सख्त ब्याज जुर्माना देय होगा।
- फैक्ट्री गेटों पर गन्ना प्रबंधन सॉफ्टवेयर और डिजिटल तौल मशीनों के अनिवार्य उपयोग का उद्देश्य बिचौलियों और तौल संबंधी गड़बड़ियों को समाप्त करना है।
- किसानों ने केंद्र के उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) को अवैज्ञानिक करार दिया और ₹500 प्रति टन की अतिरिक्त राज्य सहायता की मांग की।
- 2025-26 सीजन के लिए निर्धारित FRP ₹3,291 से ₹3,519 प्रति टन के बीच है, जो विभिन्न फैक्ट्रियों में उनके रिकवरी स्तर के आधार पर अलग-अलग है।
महत्वपूर्ण शब्द
उचित एवं लाभकारी मूल्य (FRP)
वह न्यूनतम मूल्य जिसे चीनी मिलें कानूनी तौर पर गन्ना किसानों को भुगतान करने के लिए बाध्य हैं। इसे कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिशों के आधार पर केंद्र द्वारा निर्धारित किया जाता है।
UPSC context
GS3: कृषि मूल्य निर्धारण। कृषि सब्सिडी, फसल अर्थशास्त्र और कृषि-उद्योगों में सरकारी हस्तक्षेप को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
राज्य परामर्शित मूल्य (SAP)
राज्य सरकारों द्वारा गन्ने के लिए निर्धारित मूल्य, जो आमतौर पर केंद्र के FRP से अधिक होता है और क्षेत्रीय उत्पादन लागत एवं राजनीतिक-आर्थिक कारकों को दर्शाता है।
UPSC context
GS3: कृषि। संघीय मूल्य निर्धारण संघर्षों और चीनी विनियंत्रण पर रंगराजन समिति की सिफारिशों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
गन्ना रिकवरी दर
पेराई किए गए गन्ने के एक निश्चित वजन से निकाली गई चीनी का प्रतिशत। यह किसानों को भुगतान किए जाने वाले अंतिम मूल्य (FRP) का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है।
UPSC context
GS3: अर्थव्यवस्था/कृषि। कृषि उत्पादकता के तकनीकी पहलुओं और मूल्य-श्रृंखला दक्षता के लिए प्रासंगिक।
गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966
आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जारी एक वैधानिक आदेश, जो गन्ने की खरीद, आपूर्ति और मूल्य निर्धारण को विनियमित करता है, जिसमें 14 दिनों के भीतर भुगतान का अनिवार्य नियम भी शामिल है।
UPSC context
GS2: सांविधिक प्रावधान। कृषि विपणन और किसानों के अधिकारों को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे के लिए महत्वपूर्ण।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PCB)
वैधानिक निकाय (केंद्र में CPCB और राज्यों में SPCBs) जो पर्यावरणीय मानकों को लागू करने के लिए जिम्मेदार हैं, विशेष रूप से अत्यधिक प्रदूषणकारी 'रेड' (Red) श्रेणी की चीनी मिलों से निकलने वाले औद्योगिक अपशिष्टों (industrial effluents) के प्रबंधन के लिए।
UPSC context
GS3: पर्यावरणीय विनियमन। औद्योगिक अनुपालन और कृषि-आधारित उद्योगों के पर्यावरणीय प्रभाव को समझने के लिए आवश्यक।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग
राज्य सरकार का एक विभाग जो आवश्यक वस्तुओं के वितरण की निगरानी करता है, मूल्य नियंत्रण लागू करता है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के माध्यम से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
UPSC context
GS2: शासन/PDS। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के प्रबंधन और उपभोक्ता संरक्षण में प्रशासनिक तंत्र के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
केंद्र सरकार किसानों से उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) पर गन्ना खरीदती है।
FRP सरकार द्वारा भुगतान किया जाने वाला कोई खरीद मूल्य नहीं है। यह वह वैधानिक न्यूनतम मूल्य है जिसे निजी और सहकारी चीनी मिलों द्वारा सीधे किसानों को भुगतान किया जाना अनिवार्य है।
संबंधित अवधारणाएँ
उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) सामान्य MSP से किस प्रकार भिन्न है?
- सांविधिक आधार: FRP को गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 द्वारा कानूनी रूप से समर्थन प्राप्त है, जो मिलों के लिए 14 दिनों के भीतर किसानों को भुगतान करना अनिवार्य बनाता है, अन्यथा उन्हें 15% ब्याज दंड का सामना करना होगा।
- रिकवरी लिंक: सपाट MSP के विपरीत, FRP को गतिशील रूप से 'बेसिक रिकवरी रेट' से जोड़ा गया है। यदि किसानों के गन्ने से चीनी की रिकवरी अधिक होती है, तो उन्हें प्रीमियम मिलता है।
- राज्य परामर्शित मूल्य: गन्ना उत्पादक राज्य अपना स्वयं का राज्य परामर्शित मूल्य (SAP) घोषित कर सकते हैं। यदि SAP, FRP से अधिक है, तो मिलें कानूनी रूप से SAP का भुगतान करने के लिए बाध्य हैं।
उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) का निर्धारण किन निकायों द्वारा किया जाता है?
- सिफारिश (CACP): कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) उत्पादन लागत और अंतर-फसल मूल्य समानता के आधार पर FRP की सिफारिश करता है।
- अंतिम मंजूरी (CCEA): प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA), FRP के लिए अंतिम मंजूरी देती है।
अंतर-विषय पैटर्न
गन्ना मूल्य निर्धारण और एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP)
उच्च FRP और SAP अधिशेष गन्ना उत्पादन को प्रोत्साहित करते हैं, जिससे सरकार E20 ब्लेंडिंग लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त गन्ने के स्टॉक को इथेनॉल उत्पादन की ओर मोड़ने हेतु प्रेरित होती है।
कृषि आपूर्ति श्रृंखलाओं में ई-प्रौद्योगिकी
मिल गेट्स पर प्रबंधन सॉफ्टवेयर और डिजिटल वजन को अनिवार्य करना, बिचौलियों द्वारा शोषण और तौल संबंधी धोखाधड़ी को रोकने के लिए GS3 पाठ्यक्रम के विषय 'किसानों की सहायता में ई-तकनीकी' (e-technology in the aid of farmers) को सीधे तौर पर संबोधित करता है।
2026 की प्रिलिम्स में गन्ने के 14-दिवसीय भुगतान के कानूनी अधिदेश और चीनी रिकवरी दरों के साथ FRP के लिंकेज का परीक्षण करने वाले कथन की अपेक्षा करें।
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