लोकसभा परिसीमन अभ्यास और संघीय प्रतिनिधित्व
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
आगामी परिसीमन प्रक्रिया भारत के संघीय ढांचे के लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक है, क्योंकि यह समान प्रतिनिधित्व के लोकतांत्रिक सिद्धांत को उन राज्यों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को सुरक्षित रखने की आवश्यकता के विरुद्ध खड़ा करती है जिन्होंने जनसंख्या वृद्धि को सफलतापूर्वक प्रबंधित किया है।
सारांश
2026 के बाद मौजूदा रोक (freeze) समाप्त होने पर निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन (delimitation) के लिए सरकार के संभावित कदम से लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व में व्यापक बदलाव होने की संभावना है। परिसीमन प्रक्रिया का उद्देश्य हालिया जनगणना के आंकड़ों के आधार पर चुनावी सीमाओं को फिर से निर्धारित करना है ताकि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में जनसंख्या का आकार समान सुनिश्चित किया जा सके। हालांकि, दक्षिणी राज्यों की तुलना में उत्तरी राज्यों में जनसंख्या वृद्धि अधिक रही है, जिसके कारण दक्षिणी राज्यों को संसदीय सीटों में अपनी हिस्सेदारी कम होने की संभावना का सामना करना पड़ रहा है। इस आसन्न बदलाव ने भारतीय संघवाद (federalism) पर एक बड़ी बहस छेड़ दी है, क्योंकि दक्षिणी राज्यों का तर्क है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण नीतियों को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए उन्हें राजनीतिक रूप से दंडित किया जा रहा है, जिससे उत्तर-दक्षिण राजनीतिक विभाजन गहरा होता जा रहा है।
मुख्य बिंदु
- परिसीमन समान जनसंख्या प्रतिनिधित्व (एक व्यक्ति, एक वोट) सुनिश्चित करने के लिए संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण की प्रक्रिया है।
- 84वें संशोधन अधिनियम ने लोकसभा सीटों के आवंटन को 2026 की जनगणना के बाद तक के लिए स्थिर कर दिया ताकि उन राज्यों को दंडित होने से बचाया जा सके जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण उपायों को सक्रिय रूप से लागू किया था।
- संभावित अनफ्रीजिंग से उच्च जनसंख्या वृद्धि वाले उत्तरी राज्यों को भारी लाभ मिलने की उम्मीद है, जिससे उन्हें लोकसभा सीटों में बड़ी हिस्सेदारी प्राप्त होगी।
- दक्षिण भारतीय राज्य यह चिंता जता रहे हैं कि जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने में उनकी सफलता के कारण केंद्र में उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व और प्रभाव में कमी आएगी, जो संघवाद और उत्तर-दक्षिण विभाजन से जुड़ी बहसों को जन्म दे रहा है।
महत्वपूर्ण शब्द
परिसीमन आयोग
समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए जनगणना के आंकड़ों के आधार पर संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करने हेतु राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक वैधानिक, अर्ध-न्यायिक निकाय।
UPSC context
GS पेपर-II: सांविधिक निकाय और चुनाव। चुनावी सुधारों और 'एक व्यक्ति, एक वोट' के सिद्धांत के ज्ञान का परीक्षण करता है।
84वां संविधान संशोधन अधिनियम
इस 2001 के संशोधन ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों की कुल संख्या पर लगी रोक (freeze) को 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना तक के लिए बढ़ा दिया।
UPSC context
GS Paper-II: संविधान और संघवाद। यह जनसांख्यिकीय-राजनीतिक प्रतिनिधित्व संतुलन और सीटों के आवंटन पर रोक (freeze) की समझ का परीक्षण करता है।
42वां संविधान संशोधन अधिनियम
1976 में अधिनियमित, इसने जनसंख्या नियंत्रण नीतियों को सफलतापूर्वक लागू करने वाले राज्यों की रक्षा के लिए 1971 की जनगणना के आधार पर संसदीय सीटों के आवंटन को 2001 तक के लिए फ्रीज कर दिया था।
UPSC context
GS पेपर-II: संशोधन। परिसीमन पर दीर्घकालिक रोक के पीछे के ऐतिहासिक संदर्भ और तर्क पर चर्चा करने के लिए महत्वपूर्ण।
लोकसभा
भारत की द्विसदनीय संसद का निचला सदन, जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधियों से मिलकर बनता है। इसकी सीटों का वितरण परिसीमन (delimitation) का प्राथमिक केंद्र है।
UPSC context
GS Paper-II: संसद। विधायी संरचना, लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व और उत्तर-दक्षिण राजनीतिक विभाजन पर आधारित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
परिसीमन आयोग अधिनियम
परिसीमन आयोग स्थापित करने और चुनावी सीमाओं के पुनर्निर्धारण के लिए उसकी शक्तियों को परिभाषित करने हेतु संसद द्वारा (अनुच्छेद 82 के तहत) अधिनियमित विधायी ढांचा।
UPSC context
GS Paper-II: चुनाव। क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण के पीछे की कानूनी प्रक्रिया और विधायी अधिकार की समझ का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
84वें संशोधन ने लोक सभा सीटों की कुल संख्या और राज्यों के भीतर उनकी क्षेत्रीय सीमाओं, दोनों को 2026 तक स्थिर कर दिया।
जहाँ 84वें संशोधन ने 2026 के बाद तक सीटों की कुल संख्या (1971 की जनगणना) को स्थिर कर दिया, वहीं 87वें संशोधन ने 2001 की जनगणना के आधार पर राज्य के भीतर क्षेत्रीय सीमाओं के पुनर्निर्धारण की अनुमति दी।
संबंधित अवधारणाएँ
परिसीमन आयोग का गठन कैसे किया जाता है और इसकी शक्तियां क्या हैं?
- नियुक्ति: भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त और भारत निर्वाचन आयोग के सहयोग से कार्य करता है।
- संरचना: इसमें उच्चतम न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और संबंधित राज्य निर्वाचन आयुक्त शामिल होते हैं।
- कानून का बल: आदेशों में कानून की शक्ति होती है। अनुच्छेद 329 न्यायिक हस्तक्षेप पर रोक लगाता है, हालांकि SC के हालिया फैसले समीक्षा की अनुमति देते हैं यदि वे स्पष्ट रूप से मनमाने हों।
निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन को कौन से संवैधानिक अनुच्छेद नियंत्रित करते हैं?
- अनुच्छेद 82: प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा सीटों के पुनर्समायोजन के लिए संसद को परिसीमन अधिनियम अधिनियमित करने का अधिकार देता है।
- अनुच्छेद 170: प्रत्येक जनगणना के बाद राज्य विधानसभाओं के लिए इसी तरह के प्रादेशिक समायोजन को अनिवार्य बनाता है।
- अनुच्छेद 330 और 332: SCs और STs के लिए सीटों के आरक्षण के पुनर्समायोजन में परिसीमन आयोग का मार्गदर्शन करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
परिसीमन और वित्त आयोग के मानदंड
डेमोग्राफिक पेनल्टी (जनसांख्यिकीय दंड) की बहस 15वें वित्त आयोग के विवाद को दर्शाती है, जिसमें दक्षिणी राज्यों ने क्षैतिज कर हस्तांतरण के लिए 1971 के बजाय 2011 की जनगणना को आधार बनाने का विरोध किया था।
महिला आरक्षण अधिनियम से जुड़ाव
106वें संविधान संशोधन (लोक सभा में 33% महिला आरक्षण) का कार्यान्वयन स्पष्ट रूप से अगली जनगणना के पूरा होने और उसके बाद होने वाली परिसीमन प्रक्रिया पर निर्भर है।
GS2 Mains में 2026 के बाद परिसीमन (delimitation) पर लगी रोक हटने को सहकारी संघवाद और 15वें वित्त आयोग से जोड़ने वाले प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 2
संबद्ध PYQ · 2
- 2024PrelimsGS1
How many Delimitation Commissions have been constituted by the Government of India till December 2023?
- 2021MainsGS2
Explain the constitutional provisions under which Legislative Councils are established. Review the working and current status of Legislative Councils with suitable illustrations.