मध्य प्रदेश आबकारी विभाग शताब्दी वर्ष पुराने अधिनियम में संशोधन करेगा
स्रोत:freepressjournal ↗

क्यों मायने रखता है
यह विधायी सुधार MPPSC Prelims और Mains के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है क्योंकि यह राज्य-स्तरीय वैधानिक ढाँचे, ऐतिहासिक औपनिवेशिक काल के कानूनों, हेरिटेज शराब के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण और जहरीली शराब की त्रासदियों के खिलाफ सार्वजनिक स्वास्थ्य शासन को आपस में जोड़ता है।
सारांश
मध्य प्रदेश आबकारी विभाग व्यापक सुधार करने और सदी पुराने मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 में संशोधन करने की तैयारी में है। प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य ब्रिटिश काल के प्रावधानों को आधुनिक बनाना, शराब की तस्करी और राजस्व चोरी को रोकने के लिए डिजिटल ट्रैक-एंड-ट्रेस तंत्र शुरू करना, महुआ-आधारित जनजातीय विरासत शराब को औपचारिक रूप देना और जहरीली शराब के निर्माण व बिक्री के लिए कड़े दंड (मृत्युदंड सहित) लागू करना है।
मुख्य बिंदु
- मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम, जिसे मूल रूप से ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान 1915 में लागू किया गया था, में राज्य के आबकारी विभाग द्वारा इसके सदी पुराने प्रावधानों को आधुनिक बनाने के लिए व्यापक रूप से संशोधन किया जा रहा है।
- संशोधनों का एक प्रमुख फोकस नकली या मिलावटी शराब (हूच) बेचने, जिससे किसी की मृत्यु हो जाती है, के लिए मृत्युदंड या आजीवन कारावास और 20 लाख रुपये तक के जुर्माने सहित कड़े दंड का प्रावधान करके सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर करना है।
- यह संशोधन राज्य की 'हेरिटेज लिकर पॉलिसी' (Heritage Liquor Policy) को कानूनी रूप प्रदान करता है, जो स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के माध्यम से आदिवासी उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए महुआ (Madhuca longifolia) के फूलों से बनी पारंपरिक आदिवासी शराब के विनिर्माण, पैकेजिंग और व्यावसायिक बिक्री को औपचारिक रूप देता है।
- इसमें उत्पाद शुल्क की चोरी को रोकने, माइक्रो-ब्रूअरीज को विनियमित करने और अवैध शराब की तस्करी को रोकने के लिए QR कोड-आधारित 'ट्रैक एंड ट्रेस' सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रणाली जैसी आधुनिक डिजिटल प्रणालियों को शामिल किया गया है।
- इस सुधार का उद्देश्य लाइसेंसिंग व्यवस्था को सरल बनाना, पब और बार के संचालन को नियमित करना और अदालतों पर न्यायिक बोझ को कम करने के लिए आबकारी नियमों के मामूली, तकनीकी उल्लंघनों के लिए कंपाउंडिंग (शमन) के विकल्प पेश करना है।
महत्वपूर्ण शब्द
मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915
मध्य प्रदेश में मादक पेय (शराब) और नशीली दवाओं के आयात, निर्यात, परिवहन, निर्माण, बिक्री और कब्जे को विनियमित करने वाला औपनिवेशिक काल का एक राज्य विधान, जो शराब व्यापार पर राज्य का एकाधिकार स्थापित करता है।
UPSC context
GS Paper II: राज्य विधायिका और शासन (State Legislature and Governance)। यह सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र सातवीं अनुसूची की विधायी शक्तियों और ब्रिटिश काल के अप्रचलित कानूनी ढांचों के आधुनिकीकरण की समझ का परीक्षण करता है।
मध्य प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक
एक सदी पुराने आबकारी अधिनियम (Excise Act) को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से लाया गया मसौदा कानून, जिसमें जहरीली शराब से होने वाली मौतों के लिए मृत्युदंड जैसे कड़े दंड, डिजिटल ट्रैकिंग और हेरिटेज शराब (heritage liquor) संबंधी नियमन शामिल हैं।
UPSC context
GS पेपर II: शासन और आपराधिक कानून। यह कानून प्रवर्तन उपायों, निवारक प्रभावों और कड़े दंडात्मक प्रावधानों के सामाजिक-आर्थिक प्रभावों की समझ का परीक्षण करता है।
हेरिटेज लिकर पॉलिसी
एक ऐसा नियामक ढांचा जो जनजातीय समूहों द्वारा पारंपरिक रूप से बनाई जाने वाली औषधीय/पारंपरिक मादक पेय पदार्थों (जैसे महुआ) को वैध, मानकीकृत और व्यावसायिक बनाता है, जिससे गुणवत्ता नियंत्रण, आजीविका सहायता और सांस्कृतिक संरक्षण सुनिश्चित होता है।
UPSC context
GS Paper & III: जनजातीय कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण। यह समावेशी विकास, वन उपज और पारंपरिक आजीविका के औपचारिकीकरण के संबंध में विश्लेषणात्मक क्षमता का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
मानव उपभोग के लिए अल्कोहल GST के तहत कर योग्य है, लेकिन वर्तमान में इसे GST परिषद द्वारा 0% की दर पर रखा गया है।
मानव उपभोग के लिए अल्कोहल GST के तहत 'शून्य-दर' (zero-rated) नहीं है; इसे अनुच्छेद 366(12A) के तहत GST की परिभाषा से संवैधानिक रूप से बाहर रखा गया है, जिससे कराधान की शक्तियां विशेष रूप से राज्यों के पास ही रह जाती हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
संविधान संघ और राज्यों के बीच अल्कोहल पर कराधान और नियामक शक्तियों का विभाजन किस प्रकार करता है?
- राज्य सूची की प्रविष्टि 51: राज्यों को मानव उपभोग के लिए निर्मित अल्कोहल युक्त शराब पर उत्पाद शुल्क लगाने की अनुमति देता है।
- राज्य सूची की प्रविष्टि 8: राज्यों को मादक पेय पदार्थों (intoxicating liquors) के उत्पादन, निर्माण, कब्जे, परिवहन, खरीद और बिक्री पर विशेष विधायी नियंत्रण प्रदान करता है।
- अनुच्छेद 366(12A): मानव उपभोग के लिए अल्कोहल युक्त शराब को वस्तु एवं सेवा कर (GST) के दायरे से स्पष्ट रूप से बाहर रखता है।
महुआ पेड़ (मधुका लोंगिफोलिया) के वानस्पतिक (botanical) और कानूनी वर्गीकरण क्या हैं?
- वर्गीकी और पारिस्थितिकी: सैपोटेसी (Sapotaceae) परिवार से संबंधित एक पर्णपाती वृक्ष, जिसकी विशेषता रात में खिलने वाले फूल हैं जो चमगादड़ों द्वारा परागण के लिए अनुकूलित होते हैं।
- विधिक वर्गीकरण: वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत इसे लघु वनोपज (MFP) के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो वन-निवासी जनजातियों को स्वामित्व और संग्रह का अधिकार प्रदान करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
जनजातीय स्वयं सहायता समूह (SHGs) और आबकारी अर्थव्यवस्था
महिला-संचालित स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के माध्यम से महुआ शराब का औपचारिकीकरण, पांचवीं अनुसूची के जनजातीय विकास को राज्य के आबकारी मॉडलों के साथ जोड़ता है, जिससे पारंपरिक प्रथाएं कानूनी और मानकीकृत आजीविका में बदल जाती हैं।
मृत्युदंड बनाम विनियामक अपराध
जहरीली शराब के वितरण (गैर-पारंपरिक मानव वध) के लिए राज्यों द्वारा मृत्युदंड का प्रावधान किया जाना, अनुच्छेद 21 के तहत 'दुर्लभ से दुर्लभतम' (rarest of rare) सजा के सिद्धांत का परीक्षण करता है।
प्रविष्टि 51 के तहत राज्य उत्पाद शुल्क की संवैधानिक सीमाओं बनाम GST अपवर्जन को संभवतः जनजातीय लघु वन उपज अधिकारों के साथ ही तैयार किया जाएगा।
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