सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रियान्वयन में देरी पर पूर्व सीएपीएफ अधिकारियों की अवमानना याचिका
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
यह सामान्यज्ञ/अखिल भारतीय सेवाओं (IPS) और विशेषज्ञ केंद्रीय बलों (CAPF) के बीच बार-बार होने वाले टकराव को उजागर करता है, जो कैडर प्रबंधन की प्रशासनिक चुनौतियों, पदोन्नति में ठहराव और न्यायपालिका (सुधारों का आदेश देने वाली) तथा कार्यपालिका (कार्यान्वयन में देरी करने वाली) के बीच के घर्षण को प्रदर्शित करता है। GS-2 (शासन/राजव्यवस्था) और GS-3 (आंतरिक सुरक्षा) के लिए प्रासंगिक।
सारांश
सेवानिवृत्त केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) अधिकारियों ने केंद्रीय गृह सचिव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक अवमानना याचिका दायर की है। याचिका में मई 2025 के सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के कार्यकारी गैर-अनुपालन का आरोप लगाया गया है, जिसने CAPF ग्रुप A कार्यकारी कैडर अधिकारियों को 'Organised Group A Services' (OGAS) के रूप में मान्यता दी थी और दो वर्षों के भीतर शीर्ष CAPF रैंकों में भारतीय पुलिस सेवा (IPS) की प्रतिनियुक्ति को क्रमिक रूप से कम करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने छह महीने के भीतर कैडर और सेवा नियमों की समीक्षा का भी आदेश दिया था। वर्तमान में, प्रतिनियुक्ति पर IPS अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण कोटा (DIG पदों के लिए 20% और IG पदों के लिए 50%) आरक्षित है, जिससे लगभग 13,000 मूल CAPF अधिकारियों के लिए पदोन्नति में गंभीर गतिरोध (stagnation) पैदा हो गया है। गृह मंत्रालय की पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बावजूद, सेवा नियमों में अभी तक कोई ठोस संशोधन लागू नहीं किए गए हैं।
मुख्य बिंदु
- सेवानिवृत्त CAPF अधिकारियों ने मई 2025 के SC आदेश को लागू करने में विफल रहने के लिए केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक अवमानना याचिका दायर की।
- SC के फैसले ने CAPF ग्रुप A एक्जीक्यूटिव कैडर अधिकारियों को ऑर्गनाइज्ड ग्रुप A सर्विसेज (OGAS) के रूप में मान्यता दी और दो वर्षों के भीतर CAPFs में IPS प्रतिनियुक्ति (deputation) में क्रमिक रूप से कमी करने का निर्देश दिया।
- वर्तमान में, CAPF में 20% DIG पद और 50% IG पद IPS अधिकारियों के लिए आरक्षित हैं, जो CAPF कैडर के मूल अधिकारियों के लिए पदोन्नति के अवसरों को सीमित करता है।
- SC ने लगभग 13,000 CAPF अधिकारियों को प्रभावित करने वाले ठहराव (stagnation) को दूर करने के लिए छह महीने के भीतर CAPF कैडर और सेवा नियमों की समयबद्ध समीक्षा का भी निर्देश दिया।
- अक्टूबर 2025 में गृह मंत्रालय की पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बावजूद, IPS अधिकारियों की लेटरल एंट्री जारी है और सेवा नियमों में अभी भी संशोधन नहीं किया गया है।
महत्वपूर्ण शब्द
केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF)
गृह मंत्रालय के अंतर्गत सात सुरक्षा बलों के लिए एक सामूहिक शब्द, जिसमें BSF, CRPF, CISF, ITBP, SSB, NSG और असम राइफल्स शामिल हैं, जिन्हें सीमा सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा का कार्य सौंपा गया है।
UPSC context
GS पेपर III (आंतरिक सुरक्षा); GS पेपर II (सुरक्षा बल)। भारत की सुरक्षा संरचना और कार्मिक प्रबंधन चुनौतियों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
संगठित ग्रुप 'ए' सेवा (OGAS)
केंद्रीय सिविल सेवाओं के लिए एक दर्जा जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से सीधी भर्ती और एक संरचित पदानुक्रम शामिल है, जो अधिकारियों को नॉन-फंक्शनल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन (NFFU) जैसे लाभों का पात्र बनाता है।
UPSC context
GS पेपर II (सिविल सेवाओं की भूमिका)। प्रशासनिक सुधारों और CAPF एवं IPS कैडर के बीच अंतर-सेवा समानता (inter-service parity) से संबंधित विवाद से संबंधित है।
नॉन-फंक्शनल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन (NFFU)
एक वित्तीय योजना जिसके तहत ग्रुप A अधिकारियों को उनके IAS/IPS समकक्षों की पदोन्नति होने पर उन्हीं के समान वेतनमान प्रदान किया जाता है, जिसका उद्देश्य करियर में ठहराव (stagnation) की समस्या को दूर करना है।
UPSC context
GS पेपर II (सिविल सेवा सुधार)। सेवा समानता के लिए CAPF की मांग के केंद्र में एक प्रमुख वित्तीय लाभ।
न्यायालय की अवमानना
उच्चतम न्यायालय (अनुच्छेद 129) या उच्च न्यायालयों (अनुच्छेद 215) की आदेशों की जानबूझकर की गई अवज्ञा (सिविल) या न्यायिक प्राधिकार को कम करने वाले कार्यों (अपराधिक) के लिए दंडित करने की शक्ति।
UPSC context
GS Paper II (न्यायपालिका)। न्यायिक आदेशों के प्रवर्तन और कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बीच संवैधानिक संतुलन का परीक्षण करता है।
प्रतिनियुक्ति
किसी सरकारी अधिकारी का उनके मूल कैडर (जैसे, IPS) से किसी अन्य संगठन (जैसे, BSF) में एक निश्चित अवधि के लिए किया जाने वाला अस्थायी स्थानांतरण, ताकि विशिष्ट या नेतृत्व भूमिकाओं को भरा जा सके।
UPSC context
GS पेपर II (कार्यपालिका)। यह कैडर प्रबंधन और प्रतिनियुक्ति पर आए अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों तथा मूल कैडर के अधिकारियों के बीच संरचनात्मक तनाव से संबंधित है।
भारतीय पुलिस सेवा (IPS)
तीन अखिल भारतीय सेवाओं (All India Services) में से एक, जो गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) द्वारा प्रबंधित है और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ राज्य एवं केंद्रीय पुलिस संगठनों को नेतृत्व प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
GS पेपर II (सिविल सेवाओं की भूमिका)। राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे में अखिल भारतीय सेवाओं की भूमिका और अंतर-सेवा समन्वय पर केंद्रित है।
प्रारंभिक ट्रैप
उच्चतम न्यायालय के किसी निर्णय या निर्देश की जानबूझकर की गई अवज्ञा आपराधिक अवमानना (Criminal Contempt) मानी जाती है।
1971 के अधिनियम के तहत किसी निर्णय, डिक्री या आदेश की जानबूझकर की गई अवज्ञा को विशेष रूप से 'दीवानी अवमानना' (Civil Contempt) के रूप में परिभाषित किया गया है। आपराधिक अवमानना में न्यायालय को कलंकित करना या उसके प्राधिकार को कम करना शामिल है।
संबंधित अवधारणाएँ
न्यायालय की सिविल और आपराधिक अवमानना के बीच क्या अंतर है?
- दीवानी अवमानना: किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री, निर्देश या आदेश की जानबूझकर की गई अवज्ञा, या न्यायालय को दी गई किसी वचनबद्धता (undertaking) का जानबूझकर किया गया उल्लंघन।
- अपराधिक अवमानना: प्रकाशन या कार्य जो किसी भी न्यायालय को कलंकित करता है या उसके अधिकार को कम करता है, न्यायिक कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, या न्याय के प्रशासन में बाधा डालता है।
- संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 129 और 215 क्रमशः सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान करते हैं।
केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) और उनका प्रशासनिक नियंत्रण क्या है?
- प्रशासनिक नियंत्रण: CAPFs गृह मंत्रालय (MHA) के अधिकार क्षेत्र के तहत कार्य करते हैं, जो प्राथमिक आंतरिक सुरक्षा और सीमा रक्षक बलों के रूप में कार्य करते हैं।
- मुख्य बल: इसमें सात बल शामिल हैं: असम राइफल्स, BSF, CISF, CRPF, ITBP, NSG और SSB।
- असम राइफल्स विसंगति: असम राइफल्स विशिष्ट है क्योंकि यह MHA के प्रशासनिक नियंत्रण में है, लेकिन भारतीय सेना (रक्षा मंत्रालय) के परिचालन नियंत्रण के अधीन है।
अंतर-विषय पैटर्न
प्रशासनिक नियमों को लेकर कार्यपालिका-न्यायपालिका के बीच टकराव
सेवा नियमों में संशोधन करने (जैसे OGAS दर्जा प्रदान करना) के लिए कार्यपालिका को निर्देशित करने वाले न्यायिक हस्तक्षेपों को अक्सर संस्थागत प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है, जिससे सिविल अवमानना के मुकदमों में वृद्धि होती है।
IPS वर्चस्व बनाम सीमा सुरक्षा मनोबल
CAPFs में करियर में ठहराव और कैडर आधारित शीर्ष नेतृत्व का अभाव, सीधे तौर पर प्रभावी सीमा प्रबंधन और बलों के मनोबल जैसे आंतरिक सुरक्षा के व्यापक विषयों से जुड़े हैं।
1971 के अधिनियम के तहत सिविल बनाम आपराधिक अवमानना, संवैधानिक शक्तियों (अनुच्छेद 129/215) के साथ, प्रीलिम्स 2026 के लिए अत्यधिक संभावित है।
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