समसामयिकी

यूरोपीय संघ ने डिजिटल मार्केट्स एक्ट के तहत गूगल पर जुर्माना लगाया

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

The article illustrates the practical application of antitrust laws against major technology corporations, specifically highlighting the EU's Digital Markets Act (DMA). It is crucial for understanding the global precedent for regulating digital monopolies, which directly informs India's domestic approach through the Competition Commission of India (CCI) and proposed digital competition bills.

सारांश

यूरोपीय संघ (EU) ने गूगल (Google) पर डिजिटल एंटीट्रस्ट कानूनों का उल्लंघन करने के लिए $1 billion (890 million euros) का जुर्माना लगाया है। गूगल पर अपने प्ले ऐप स्टोर (Play app store) और सर्च इंजन को इस तरह से डिज़ाइन करने का आरोप है जो प्रतिस्पर्धियों की तुलना में उसकी अपनी सेवाओं को अनुचित रूप से बढ़ावा देता है। यह नियामक कार्रवाई यूरोपीय संघ के डिजिटल मार्केट्स एक्ट (DMA) से प्रेरित है, जिसका उद्देश्य बड़ी टेक कंपनियों ('गेटकीपरों') को डिजिटल इकोसिस्टम पर एकाधिकार करने से रोककर निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना है। इसके जवाब में, गूगल ने इस जुर्माने की आलोचना करते हुए दावा किया कि DMA उपयोगी रियल-टाइम सर्च फीचर्स और ऐप सुरक्षा तंत्रों को जबरन हटवाकर यूज़र एक्सपीरियंस (उपयोगकर्ता अनुभव) को खराब करता है। यह घटनाक्रम भारत के लिए भी अत्यधिक प्रासंगिक है, जो बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनियों द्वारा बाजार में अपनी मजबूत स्थिति (मार्केट डोमिनेंस) के दुरुपयोग को रोकने और डिजिटल अर्थव्यवस्था में समान अवसर (level playing field) सुनिश्चित करने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के प्रयासों के वैश्विक समानांतर के रूप में कार्य करता है।

मुख्य बिंदु

  • यूरोपीय संघ ने डिजिटल एंटीट्रस्ट नियमों का उल्लंघन करने के लिए गूगल पर $1 billion (890 million euros) का जुर्माना लगाया है।
  • गूगल को अपने Play ऐप स्टोर और सर्च इंजन को इस प्रकार व्यवस्थित करने के लिए दंडित किया गया ताकि प्रतिस्पर्धियों की तुलना में उसकी अपनी सेवाओं और ऐप्स को प्राथमिकता दी जा सके, जिससे निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा बाधित हुई।
  • यह जुर्माना EU के डिजिटल मार्केट्स एक्ट (DMA) के तहत प्रवर्तन का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य डिजिटल 'गेटकीपर्स' की एकाधिकारवादी प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाना है।
  • गूगल ने इस जुर्माने की आलोचना की और तर्क दिया कि DMA की आवश्यकताएं प्ले स्टोर पर रियल-टाइम सर्च फीचर्स और सुरक्षा उपायों को हटाने के लिए मजबूर करके 'उत्पाद की गुणवत्ता में गिरावट' का कारण बनती हैं।
  • यह घटना भारत के नियामक प्रयासों, विशेष रूप से बाजार में अपनी दबदबे की स्थिति के दुरुपयोग के लिए बिग टेक (Big Tech) फर्मों के खिलाफ भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) की हालिया कार्रवाइयों को प्रतिबिंबित करती है।

महत्वपूर्ण शब्द

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI)

प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत स्थापित एक सांविधिक, अर्ध-न्यायिक निकाय, जो भारत में प्रतिस्पर्धा कानूनों को लागू करने, प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौतों को रोकने और बाजार में वर्चस्व को विनियमित करने के लिए उत्तरदायी है।

UPSC context

GS Paper III (सांविधिक निकाय, अर्थव्यवस्था); नियामक तंत्रों, बाजार निष्पक्षता और एकाधिकारवादी तकनीकी प्रथाओं के नियंत्रण की समझ का परीक्षण करता है।

Source
डिजिटल मार्केट्स एक्ट (DMA)

यूरोपीय संघ का एक विनियमन जिसे 'गेटकीपर' के रूप में नामित बड़ी तकनीकी कंपनियों द्वारा बाजार के दुरुपयोग को रोकने और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया है, जिसका उद्देश्य डिजिटल बाजारों को अधिक खुला और प्रतिस्पर्धी बनाना है।

UPSC context

GS पेपर II (वैश्विक शासन, साइबर विनियमन); वैश्विक एंटीट्रस्ट नीतियों और भारत के डिजिटल अर्थव्यवस्था कानूनों पर उनके प्रभाव की समझ का मूल्यांकन करता है।

Source
यूरोपीय आयोग

यूरोपीय संघ (EU) की कार्यकारी शाखा, जो कानून प्रस्तावित करने, निर्णयों को लागू करने, EU संधियों का पालन सुनिश्चित करने, दैनिक कार्यों का प्रबंधन करने और क्षेत्रीय एंटीट्रस्ट कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।

UPSC context

GS पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संस्थान); वैश्विक नियामक निकायों और अंतर्राष्ट्रीय नीति-निर्माण संरचनाओं की समझ का मूल्यांकन करता है।

Source
यूरोपीय संघ

1993 में स्थापित 27 यूरोपीय देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक संघ, जो सदस्य देशों में मानकीकृत कानूनों के साथ एक आंतरिक एकल बाजार संचालित करता है, जिसमें प्रतिस्पर्धा और डेटा गोपनीयता के कड़े नियम शामिल हैं।

UPSC context

GS पेपर II (द्विपक्षीय और क्षेत्रीय समूह); क्षेत्रीय ब्लॉकों, व्यापार समझौतों और वैश्विक टेक गवर्नेंस पर उनके प्रभाव के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
गूगल

एक बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी जो ऑनलाइन सर्च, विज्ञापन, क्लाउड कंप्यूटिंग और सॉफ्टवेयर में विशेषज्ञता रखती है, और ऐप स्टोर तथा सर्च इंजन बाजारों में अपने वर्चस्व के लिए अक्सर वैश्विक स्तर पर नियामक निकायों की जांच के दायरे में रहती है।

UPSC context

GS पेपर III (प्रौद्योगिकी); बिग-टेक एकाधिकार, बाजार प्रभुत्व के दुरुपयोग और स्वदेशी डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र पर इसके निहितार्थों की समझ का परीक्षण करता है।

प्रारंभिक ट्रैप

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग वर्तमान में प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत बिग टेक पर ex-ante विनियमों को लागू करता है।

2002 का अधिनियम एक्स-पोस्ट (ex-post / प्रतिक्रियात्मक) आधार पर कार्य करता है। प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण डिजिटल उद्यमों (Systemically Significant Digital Enterprises) के लिए एक्स-एंटी (ex-ante / निवारक) नियम केवल मसौदा डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक (draft Digital Competition Bill) के तहत ही प्रस्तावित हैं।

संबंधित अवधारणाएँ

Economy International Trade

एक्स-एंटी (Ex-Ante) और एक्स-पोस्ट (Ex-Post) विनियमन के बीच क्या अंतर है?

  • एक्स-एंटे दृष्टिकोण: संस्थाओं के व्यवहार को निर्देशित करने और बाजार की विकृतियों को उत्पन्न होने से पहले ही रोकने के लिए पूर्व में स्थापित किए गए निवारक नियम।
  • एक्स-पोस्ट दृष्टिकोण: प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहार या बाजार के दुरुपयोग के घटित होने के बाद किए जाने वाले प्रतिक्रियात्मक हस्तक्षेप और लगाए जाने वाले दंड।
Economy International Trade

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के मुख्य अधिदेश क्या हैं?

  • वैधानिक उत्पत्ति: प्रतिस्पर्धा पर महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को समाप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत स्थापित।
  • प्रमुख कार्य: वर्चस्व की स्थिति के दुरुपयोग को प्रतिबंधित करता है, प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौतों को विनियमित करता है, और कॉर्पोरेट विलय तथा अधिग्रहण की निगरानी करता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • डिजिटल संप्रभुता बनाम वैश्विक मानक

    ब्रसेल्स इफेक्ट (Brussels Effect): कैसे EU का डिजिटल मार्केट्स एक्ट (Digital Markets Act) भारत के मसौदा डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक (Digital Competition Bill) को सक्रिय रूप से आकार दे रहा है, जो डिजिटल गवर्नेंस मानकों के वैश्विक सामंजस्य को दर्शाता है।

  • IPR संरक्षण बनाम एंटीट्रस्ट उपाय

    यह मालिकाना एल्गोरिदम (IP अधिकारों के तहत सुरक्षित) और बाजार में स्व-वरीयता (self-preferencing) को रोकने के लिए एल्गोरिथम पारदर्शिता की सार्वजनिक नियामक मांगों के बीच के टकराव का परीक्षण करता है।

मसौदा डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक (Draft Digital Competition Bill) के माध्यम से भारत का ex-ante डिजिटल विनियमन की ओर बदलाव, 2026 के GS-3 Mains के लिए एक उच्च-संभावना वाला विषय है।

संबद्ध PYQ · 2

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  • 2023MainsGS2

    Discuss the role of the Competition Commission of India in containing the abuse of dominant position by the Multi-National Corporations in India. Refer to the recent decisions.

  • 2023MainsGS3

    What is the status of digitalization in the Indian economy? Examine the problems faced in this regard and suggest improvements.