प्राक्कलन समिति ने वित्तीय जवाबदेही और निगरानी को मजबूत किया
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
यह लेख सीधे लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से प्राक्कलन समिति (Estimates Committee) के कार्यात्मक लोकाचार और महत्व पर प्रकाश डालता है। यह संसदीय निगरानी, विधायी समितियों के कामकाज और कार्यपालिका की वित्तीय जवाबदेही से संबंधित GS Paper 2 के उत्तरों के लिए एक उत्कृष्ट केस स्टडी/उद्धरण स्रोत के रूप में कार्य करता है।
सारांश
लोकसभा अध्यक्ष Om Birla ने प्राक्कलन समितियों (Estimates Committees) के सभापतियों के एक राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने विधायी निरीक्षण और वित्तीय जवाबदेही में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि संसदीय समितियाँ सरकार की विरोधी नहीं हैं, बल्कि कार्यपालिका और विधायिका के बीच सेतु का कार्य करने वाले सुधारात्मक और सहायक साधनों के रूप में कार्य करती हैं। उनका मुख्य अधिदेश बजट अनुमानों का कड़ाई से मूल्यांकन करना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सार्वजनिक धन का उपयोग जन कल्याण, सामाजिक न्याय और दीर्घकालिक विकास के लिए कुशलतापूर्वक किया जाए। यह संबोधन पारदर्शिता बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने में संसदीय समितियों के महत्व को पुष्ट करता है कि कार्यपालिका, विधायिका के प्रति जवाबदेह बनी रहे।
मुख्य बिंदु
- लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस बात पर जोर दिया कि प्राक्कलन समिति जैसी संसदीय समितियों को सरकार के प्रतिद्वंद्वी के बजाय कार्यपालिका और विधायिका के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करना चाहिए।
- प्राक्कलन समिति (Estimates Committee) का प्राथमिक अधिदेश यह सत्यापित करके वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करना है कि सार्वजनिक कल्याण के लिए प्रत्येक रुपया जिम्मेदारी और कुशलतापूर्वक खर्च किया जा रहा है।
- समितियां रचनात्मक मार्गदर्शन प्रदान करती हैं और बजट अनुमानों का मूल्यांकन करने में मदद करती हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों और सामाजिक न्याय को प्राथमिकता देने वाली नीतियों के अनुरूप हों।
- तकनीकी एकीकरण और पारदर्शिता को विधायी निगरानी और शासन को बेहतर बनाने के लिए प्रमुख उपकरणों के रूप में रेखांकित किया गया।
महत्वपूर्ण शब्द
प्राक्कलन समिति
लोकसभा की एक 30-सदस्यीय वित्तीय समिति जो सार्वजनिक व्यय में "मितव्ययिता" और प्रशासनिक सुधारों का सुझाव देने के लिए बजट अनुमानों की जांच करती है।
UPSC context
GS II (संसद); वित्त पर विधायी नियंत्रण और समिति की "सतत मितव्ययिता" (Continuous Economy) भूमिका की समझ का परीक्षण करता है।
संसदीय समितियां
सांसदों के विशेष पैनल (स्थायी या तदर्थ) जो विधेयकों, बजट और नीतियों की विस्तृत जांच करते हैं, और कुशल शासन के लिए 'लघु-संसद' के रूप में कार्य करते हैं।
UPSC context
GS II (विधायिकाओं की कार्यप्रणाली); यह निगरानी तंत्र, विधायी दक्षता और आम सहमति निर्माण के ज्ञान का परीक्षण करता है।
कार्यपालिका की जवाबदेही
वह सिद्धांत कि मंत्रिपरिषद अपनी नीतियों, कार्यों और प्रशासनिक निर्णयों के लिए विधायिका (लोकसभा) के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है।
UPSC context
GS II (संवैधानिक ढांचा); भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप की एक मुख्य विशेषता।
विधायी निगरानी
वैधता सुनिश्चित करने के लिए कार्यपालिका की गतिविधियों की निगरानी, समीक्षा और पर्यवेक्षण करने की विधायिका की संवैधानिक शक्ति और उत्तरदायित्व।
UPSC context
GS II (शक्तियों का पृथक्करण); यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि विधायिका कार्यपालिका के प्रभुत्व पर नियंत्रण के रूप में कैसे कार्य करती है।
लोक सभा अध्यक्ष
लोक सभा के संवैधानिक पीठासीन अधिकारी जो समिति के अध्यक्षों की नियुक्ति करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि सदन वित्तीय जवाबदेही के लिए अंतिम प्राधिकारी बना रहे।
UPSC context
GS II (संसद); अनुशासन बनाए रखने और समिति-आधारित निगरानी को सुगम बनाने में स्पीकर की शक्तियों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
प्राक्कलन समिति मतदान से पहले बजट अनुमानों का मूल्यांकन करती है और इसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं।
इस समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता (सभी 30 सदस्य केवल लोकसभा से होते हैं) और यह 'पोस्टमार्टम' के रूप में कार्य करती है, जो प्राकलनों (estimates) की जांच उन पर मतदान होने के बाद ही करती है।
संबंधित अवधारणाएँ
प्राक्कलन समिति (Estimates Committee) की संरचना और अधिदेश क्या है?
- उत्पत्ति: तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश पर 1950 में औपचारिक रूप से स्थापित।
- सदस्यता: इसमें 30 सदस्य होते हैं, जो केवल लोकसभा से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से निर्वाचित होते हैं।
- मुख्य अधिदेश: इसे 'सतत मितव्ययिता समिति' (Continuous Economy Committee) कहा जाता है, यह प्रशासन में दक्षता और मितव्ययिता लाने के लिए वैकल्पिक नीतियों का सुझाव देती है।
तीनों प्रमुख वित्तीय समितियां एक-दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं?
- लोक लेखा समिति: CAG की वार्षिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों की जाँच करती है। इसमें 22 सदस्य (15 LS, 7 RS) होते हैं।
- प्राक्कलन समिति: प्रशासनिक दक्षता के लिए बजट अनुमानों का मूल्यांकन करती है। इसमें 30 सदस्य होते हैं (सभी 30 LS से)।
- लोक उपक्रम समिति: PSUs की रिपोर्टों/खातों और PSUs पर CAG की रिपोर्टों की जांच करता है। इसमें 22 सदस्य (15 LS, 7 RS) होते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
राजव्यवस्था और लोक वित्त
प्राक्कलन समिति की भूमिका संवैधानिक राजव्यवस्था को लोक वित्त के साथ जोड़ती है, जिसका अक्सर Prelims में कार्यपालिका को वित्तीय रूप से जवाबदेह ठहराने में CAG की भूमिका के साथ परीक्षण किया जाता है।
संसदीय निगरानी में ई-गवर्नेंस
तकनीक के माध्यम से पारदर्शिता के लिए अध्यक्ष का यह प्रयास व्यापक 'नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन' (NeVA) और 'डिजिटल संसद' (Digital Parliament) पहलों से संबंधित है, जो मुख्य परीक्षा (Mains) GS-2 गवर्नेंस के लिए प्रासंगिक है।
PAC बनाम प्राक्कलन (Estimates) बनाम COPU की तुलना करने वाला बहु-कथनीय प्रिलिम्स प्रश्न (Multi-statement Prelims Q)—विशेष रूप से राज्यसभा (RS) के बहिष्करण और इनकी 'पोस्टमॉर्टम' (post-mortem) प्रकृति को रेखांकित करते हुए—पूछे जाने की अत्यधिक संभावना है।
संबद्ध PYQ · 4
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- 2018MainsGS2
Why do you think the committees are considered to be useful for parliamentary work? Discuss, in this context, the role of the Estimates Committee.
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Discuss the role of Public Accounts Committee in establishing accountability of the government to the people.
- 2021MainsGS2
To what extent, in your view, the Parliament is able to ensure accountability of the executive in India?
- 2021MainsGS2
Do Department-related Parliamentary Standing Committees keep the administration on its toes and inspire reverence for parliamentary control? Evaluate the working of such committees with suitable examples.