दिल्ली चिड़ियाघर के निजीकरण के दावे और संरक्षण साझेदारी
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
यह लेख वन्यजीव संरक्षण में निजी क्षेत्र की भागीदारी से जुड़ी बहस को रेखांकित करता है। एक्स-सिटू (ex-situ) संरक्षण विधियों (जैसे चिड़ियाघर और बचाव केंद्र), केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (Central Zoo Authority) की नियामक भूमिका और पर्यावरण प्रबंधन में सार्वजनिक-निजी तालमेल की बारीकियों को समझना GS3 (पर्यावरण) और Prelims के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है।
सारांश
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली स्थित नेशनल जूलॉजिकल पार्क के निजीकरण के संबंध में विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार केवल रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा संचालित ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर (GZRRC) के साथ एक ज्ञान-साझाकरण समझौता ज्ञापन (MoU) पर विचार कर रही है, जो गुजरात में वंतारा (Vantara) सुविधा का संचालन करता है। यह सहयोग तकनीकी विशेषज्ञता, पशु विनिमय, पशु चिकित्सा देखभाल और क्षमता निर्माण के माध्यम से एक्स-सीटू (ex-situ) संरक्षण को बढ़ाने पर केंद्रित है। दिल्ली चिड़ियाघर का प्रशासनिक नियंत्रण अपरिवर्तित रहेगा और यह सेंट्रल ज़ू अथॉरिटी (CZA) के नियामक ढांचे के तहत ही संचालित होगा।
मुख्य बिंदु
- केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने नेशनल जूलॉजिकल पार्क (दिल्ली चिड़ियाघर) के निजीकरण के दावों का खंडन किया है, और यह स्पष्ट किया है कि यह पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में बना हुआ है।
- सरकार रिलायंस समर्थित ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर (GZRRC) के साथ ज्ञान-साझाकरण (knowledge-sharing) हेतु एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर विचार कर रही है, जो जामनगर में वंतारा (Vantara) सुविधा का संचालन करता है।
- प्रस्तावित साझेदारी का उद्देश्य तकनीकी सहयोग, पशु विनिमय, क्षमता निर्माण, पशु चिकित्सा देखभाल और पशु बाड़ों के डिजाइन को सुगम बनाना है।
- GZRRC एक पंजीकृत सोसाइटी और एक बचाव केंद्र (rescue facility) है, जिसे केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (CZA) द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त है।
- यह चर्चा भारत में बाह्य-स्थाने (ex-situ) वन्यजीव संरक्षण और पुनर्वास में कॉर्पोरेट-समर्थित सुविधाओं की बढ़ती भूमिका को रेखांकित करती है।
महत्वपूर्ण शब्द
केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (CZA)
वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत 1992 में स्थापित एक सांविधिक निकाय, जिसका कार्य भारत भर में चिड़ियाघरों के संचालन की निगरानी करना, कल्याणकारी मानकों को लागू करना और संरक्षण प्रजनन (conservation breeding) का समन्वय करना है।
UPSC context
GS पेपर III: पर्यावरण; यह सांविधिक निकायों, वन्यजीव विनियमन और संरक्षण प्रबंधन ढांचे के ज्ञान का परीक्षण करता है।
वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972
वन्य जीवों, पक्षियों और पौधों के संरक्षण के लिए भारत का प्राथमिक कानूनी ढांचा। यह व्यापार को विनियमित करता है और संरक्षण अनुसूचियां (schedules) स्थापित करता है; CITES के साथ तालमेल बिठाने के लिए इसे 2022 में संशोधित किया गया था।
UPSC context
GS Paper III: पर्यावरण और पारिस्थितिकी; कानूनी सुरक्षा तंत्रों, संरक्षित क्षेत्र श्रेणियों और अंतरराष्ट्रीय संधि अनुपालन के लिए महत्वपूर्ण।
बाह्य-स्थाने संरक्षण
जैविक विविधता के घटकों का उनके प्राकृतिक आवासों से बाहर संरक्षण, जिसमें अनुसंधान और संभावित पुनर्स्थापना के लिए प्राणि उद्यानों, वनस्पति उद्यानों और बीज बैंकों जैसी सुविधाओं का उपयोग किया जाता है।
UPSC context
GS पेपर III: जैव विविधता और पर्यावरण; संरक्षण रणनीतियों और प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रमों (species recovery programs) पर वैचारिक स्पष्टता का परीक्षण करता है।
राष्ट्रीय प्राणी उद्यान (NZP)
1959 में नई दिल्ली में स्थापित, यह संस्थान केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत के केंद्रीय मॉडल चिड़ियाघर के रूप में कार्य करता है।
UPSC context
GS पेपर III: संरक्षण; भारत में वन्यजीव शिक्षा और कैप्टिव ब्रीडिंग के संस्थागत ढांचे के लिए प्रासंगिक।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC)
भारत की पर्यावरणीय, वानिकी और वन्यजीव नीतियों और कार्यक्रमों के नियोजन, संवर्धन और कार्यान्वयन की निगरानी के लिए केंद्र सरकार की नोडल एजेंसी।
UPSC context
GS पेपर II: गवर्नेंस; GS पेपर III: पर्यावरण; पर्यावरणीय गवर्नेंस की प्रशासनिक संरचना को समझने के लिए आवश्यक।
ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर (GZRRC)
गुजरात में स्थित एक निजी बचाव और पुनर्वास केंद्र (Vantara) जो तकनीकी विशेषज्ञता, पशु चिकित्सा देखभाल और पशु कल्याण सुधार के लिए सरकारी चिड़ियाघरों के साथ सहयोग करता है।
UPSC context
GS पेपर III: पर्यावरण/PPP; वन्यजीव पुनर्वास और ज्ञान-साझाकरण में उभरते निजी क्षेत्र के सहयोग के लिए प्रासंगिक।
प्रारंभिक ट्रैप
निजी तौर पर संचालित, CZA-मान्यता प्राप्त रेस्क्यू सेंटर्स में रखे गए वन्य जीव उस निजी इकाई की कानूनी संपत्ति बन जाते हैं।
वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 39 के तहत, जंगली जानवर सरकार की पूर्ण संपत्ति बने रहते हैं, भले ही उन्हें निजी तौर पर संचालित सुविधाओं में रखा गया हो।
संबंधित अवधारणाएँ
केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (CZA) का वैधानिक आधार और अधिदेश क्या है?
- सांविधिक निकाय: 1992 में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (न कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम) में एक संशोधन के माध्यम से स्थापित।
- अधिदेश: भारत में कोई भी चिड़ियाघर या बचाव केंद्र—चाहे वह सार्वजनिक हो या निजी—CZA से औपचारिक मान्यता प्राप्त किए बिना कानूनी रूप से संचालित नहीं हो सकता।
- नेतृत्व: प्राधिकरण की अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा की जाती है।
बाह्य-स्थाने (ex-situ) संरक्षण, स्व-स्थाने (in-situ) संरक्षण से किस प्रकार भिन्न है?
- स्व-स्थाने संरक्षण: प्रजातियों का उनके प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र (जैसे, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व) के भीतर संरक्षण।
- बाह्य-स्थाने संरक्षण: प्रजातियों का उनके प्राकृतिक आवासों से बाहर संरक्षण (जैसे, प्राणी उद्यान, वानस्पतिक उद्यान, क्रायोप्रिजर्वेशन, बीज बैंक, रेस्क्यू सेंटर)।
अंतर-विषय पैटर्न
बाह्य-स्थाने संरक्षण में कॉर्पोरेट की भूमिका
वंतारा/GZRRC साझेदारी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) फंड और निजी ट्रस्टों द्वारा पूंजी-प्रधान एक्स-सीटू (ex-situ) वन्यजीव पुनर्वास केंद्रों के वित्तपोषण और प्रबंधन की एक उभरती हुई प्रवृत्ति को रेखांकित करती है।
WPA 1972 और CITES विदेशी प्रजातियों का स्थानांतरण
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में हालिया संशोधन, जो CITES के कार्यान्वयन को सुव्यवस्थित करते हैं, सीधे तौर पर इस बात को प्रभावित करते हैं कि CZA निजी और सार्वजनिक चिड़ियाघरों द्वारा विदेशी प्रजातियों के आयात, हस्तांतरण और विनिमय को किस प्रकार विनियमित करता है।
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