समसामयिकी

भारतीय शिक्षा में सामाजिक-आर्थिक गतिशीलता और अंग्रेजी की भूमिका

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

UPSC में भाषा और शिक्षा से जुड़ी बहस एक निरंतर बना रहने वाला विषय है। सामाजिक-आर्थिक गतिशीलता और संघीय एकजुटता के एक साधन के रूप में अंग्रेजी के उपयोगितावादी मूल्य को समझना, मातृभाषा आधारित शिक्षा के प्रचार के विपरीत एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और संघीय भाषा विवादों के विश्लेषण के लिए आवश्यक है।

सारांश

यह लेख अंग्रेजी को एक औपनिवेशिक थोपी गई भाषा या स्वदेशी संस्कृति के लिए बाधा मानने वाले दृष्टिकोण को चुनौती देता है, और इसके बजाय यह तर्क देता है कि यह भारत के भाषाई रूप से विविधतापूर्ण परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण सेतु (bridge) के रूप में कार्य करती है। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे अंग्रेजी सामाजिक-आर्थिक गतिशीलता को सक्षम करके अवसरों का लोकतंत्रीकरण करती है, भाषाई प्रभुत्व को रोकने के लिए राज्यों के बीच एक तटस्थ संपर्क भाषा के रूप में कार्य करती है, और भारत को वैश्विक ज्ञान प्रणालियों से जोड़ती है। यह लेख एक समावेशी शैक्षिक दृष्टिकोण की वकालत करता है जहाँ अंग्रेजी को मातृभाषा में सीखने के साथ-साथ एक पूरक कौशल के रूप में देखा जाता है, जो सांस्कृतिक जड़ों का त्याग किए बिना आधुनिक रोजगार और वैश्विक एकीकरण तक न्यायसंगत पहुँच सुनिश्चित करता है।

मुख्य बिंदु

  • अंग्रेजी भारत में एक महत्वपूर्ण 'लिंक लैंग्वेज' के रूप में कार्य करती है, जो राष्ट्रीय एकजुटता को बढ़ावा देती है और विभिन्न भाषाई राज्यों के बीच तनाव को रोकती है।
  • अंग्रेजी में दक्षता सामाजिक-आर्थिक गतिशीलता और आर्थिक सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है, विशेष रूप से हाशिए पर स्थित समुदायों के लिए जो इसे एक मुक्तिदायक उपकरण के रूप में देखते हैं।
  • यह लेख 'अंग्रेजी बनाम भारतीय भाषाओं' के द्विआधारी विमर्श (binary narrative) के खिलाफ तर्क देता है, और यह सुझाव देता है कि अंग्रेजी व्यक्तियों को वैश्विक ज्ञान और अवसरों से जोड़कर स्थानीय भाषाओं की पूरक बनती है।
  • हालाँकि मातृभाषा में शिक्षा के शैक्षणिक लाभ हैं (जैसा कि NEP 2020 में जोर दिया गया है), आधुनिक कौशल और वैश्विक एकीकरण तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा की एक व्यावहारिक आवश्यकता है।

महत्वपूर्ण शब्द

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020

एक ऐतिहासिक रूपरेखा जिसका लक्ष्य 2030 तक भारत की शिक्षा प्रणाली को परिवर्तित करना है, जो कक्षा 5 तक मातृभाषा में शिक्षण पर जोर देती है और साथ ही लचीले 'त्रि-भाषा सूत्र' (Three-Language Formula) के माध्यम से बहुभाषावाद को प्रोत्साहित करती है।

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GS II: शिक्षा और शासन; औपनिवेशिक से स्वदेशी-प्लस-वैश्विक शिक्षण मॉडलों में नीतिगत बदलावों की समझ का परीक्षण करता है।

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त्रि-भाषा सूत्र

एक शैक्षिक ढांचा (1968, 2020) जहाँ छात्र तीन भाषाएँ सीखते हैं: उनकी मातृभाषा/क्षेत्रीय भाषा, एक आधुनिक भारतीय भाषा (गैर-हिंदी राज्यों में अक्सर हिंदी), और English।

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GS II: संघवाद और GS I: विविधता; भाषाई थोपने बनाम राष्ट्रीय एकीकरण पर बहस के लिए महत्वपूर्ण।

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संविधान की आठवीं अनुसूची

संवैधानिक सूची (अनुच्छेद 344(1) और 351) जो आधिकारिक मान्यता और प्रोत्साहन के लिए 22 भाषाओं की पहचान करती है। उल्लेखनीय है कि संपर्क भाषा (link language) के रूप में अपनी भूमिका के बावजूद अंग्रेजी इसमें शामिल नहीं है।

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GS II: भारतीय संविधान; भाषाई अधिकारों और आधिकारिक एवं मान्यता प्राप्त भाषाओं के बीच अंतर के ज्ञान का परीक्षण करता है।

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निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009

Article 21A को लागू करने वाला एक अधिनियम, जो 6–14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाता है। यह निर्दिष्ट करता है कि शिक्षा का माध्यम "जहाँ तक संभव हो" मातृभाषा होनी चाहिए।

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GS II: सामाजिक न्याय और अधिकार; शैक्षिक पहुंच और भाषाई समानता के लिए विधिक ढांचे का मूल्यांकन करता है।

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संपर्क भाषा

एक सामान्य भाषा (जैसे भारत में अंग्रेजी), जिसका उपयोग विभिन्न मातृभाषाओं के बोलने वालों के बीच संचार को सुगम बनाने के लिए किया जाता है, जो अंतर-राज्यीय और वैश्विक एकीकरण के लिए एक तटस्थ माध्यम के रूप में कार्य करती है।

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GS I: भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएँ; यह इस बात की पड़ताल करता है कि भाषा किस प्रकार एक विविधतापूर्ण परिदृश्य में सामाजिक एकता के सूत्र के रूप में कार्य करती है।

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राजभाषा अधिनियम, 1963

1963 का वह अधिनियम जो हिंदी के साथ-साथ संघ के आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी के निरंतर उपयोग का प्रावधान करता है, जो अनिवार्य रूप से अंग्रेजी को एक स्थायी "सह-राजभाषा" (associate official language) के रूप में स्थापित करता है।

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GS II: वैधानिक प्रावधान; अपने औपनिवेशिक मूल के बावजूद भारतीय प्रशासन में अंग्रेजी की कानूनी स्थिति की व्याख्या करता है।

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प्रारंभिक ट्रैप

संविधान की आठवीं अनुसूची के तहत अंग्रेजी को आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है।

संघ और न्यायपालिका की आधिकारिक कामकाजी भाषा के रूप में अपनी स्थापित स्थिति के बावजूद, अंग्रेज़ी आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 22 भाषाओं में स्पष्ट रूप से अनुपस्थित है।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity

भारत में अंग्रेज़ी के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या हैं?

  • अनुच्छेद 343: अनुच्छेद 343 हिंदी को राजभाषा के रूप में निर्दिष्ट करता है, लेकिन इसने 15 वर्षों तक अंग्रेजी का उपयोग जारी रखने की अनुमति दी थी (जिसे बाद में राजभाषा अधिनियम, 1963 द्वारा अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया)।
  • अनुच्छेद 348(1): यह अनिवार्य करता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की सभी कार्यवाही अंग्रेजी में होगी, जब तक कि संसद कानून द्वारा अन्यथा प्रावधान न करे।
  • आठवीं अनुसूची: अंग्रेजी को 22 मान्यता प्राप्त आधिकारिक भाषाओं से बाहर रखा गया है, हालांकि यह एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक संपर्क भाषा बनी हुई है।
Governance / Education

NEP 2020 त्रि-भाषा सूत्र को किस प्रकार अनुकूलित करती है?

  • राज्यों का लचीलापन: फ़ॉर्मूले को बरकरार रखता है लेकिन इस बात पर जोर देता है कि किसी भी राज्य पर कोई विशिष्ट भाषा नहीं थोपी जाएगी।
  • भारतीय मूल का जनादेश: छात्रों द्वारा चुनी गई तीन भाषाओं में से कम से कम दो भाषाओं का भारतीय मूल का होना अनिवार्य है।
  • शिक्षा का माध्यम: कम से कम कक्षा 5 तक शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा की पुरजोर सिफारिश करता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • उच्च न्यायपालिका की भाषा

    उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग की राज्यों की मांगें अनुच्छेद 348(1) से टकराती हैं, जो भाषाई नीति को संघवाद और न्याय की सुलभता से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना देती हैं।

  • सामाजिक मुक्ति के रूप में अंग्रेज़ी

    जहाँ वैश्वीकरण एलीट-वर्नाकुलर विभाजन को गहरा करता है, वहीं अंग्रेजी हाशिए पर स्थित जातियों के लिए (जैसे 'दलित देवी अंग्रेजी' आंदोलन) पारंपरिक सामाजिक-आर्थिक बाधाओं को पार करने हेतु एक मुक्तिदायी उपकरण के रूप में भी कार्य करती है।

Prelims की राजव्यवस्था (polity) में 8वीं अनुसूची (8th Schedule) के अपवादों (अंग्रेजी, राजस्थानी) और सुप्रीम कोर्ट के लिए अनुच्छेद 348 (Article 348) के अधिदेशों को मिलाकर पूछे जाने वाले एक प्रश्न की अपेक्षा करें।

संबद्ध PYQ · 4

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  • 2020MainsGS2

    National Education Policy 2020 is in conformity with the Sustainable Development Goal-4 (2030). It intends to restructure and reorient education system in India. Critically examine the statement.

  • 2018MainsGS1

    Globalization is generally said to promote cultural homogenization but due to this cultural specificities appear to be strengthened in the Indian Society.' Elucidate.

  • 2022MainsGS2

    The Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 remains inadequate in promoting incentive-based system for children's education without generating awareness about the importance of schooling. Analyse.

  • 2024PrelimsGS1

    The Constitution (71st Amendment) Act, 1992 amends the Eighth Schedule to the Constitution to include which of the following languages? 1. Konkani 2. Manipuri 3. Nepali 4. Maithili Select the correct answer using the code given below: