समसामयिकी

जंक फूड के विज्ञापनों का विनियमन और जन स्वास्थ्य पर प्रभाव

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

जंक फूड विज्ञापनों का विनियमन निवारक स्वास्थ्य सेवा (preventive healthcare), उपभोक्ता संरक्षण और कॉर्पोरेट जवाबदेही के अंतर्संबंध को रेखांकित करता है। यह FSSAI और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जैसे नियामक ढांचों के माध्यम से गैर-संचारी रोगों (NCD) की महामारी को कम करने में राज्य की भूमिका को समझने के लिए अत्यंत प्रासंगिक है।

सारांश

यह लेख भारत में जंक फूड (HFSS - हाई फैट, शुगर और साल्ट) के अनियंत्रित विज्ञापनों को समाप्त करने का तर्क देता है, और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर इसके हानिकारक प्रभाव पर प्रकाश डालता है। यह इंगित करता है कि विशेष रूप से बच्चों को लक्षित करने वाली आक्रामक और भ्रामक मार्केटिंग, मोटापा और मधुमेह जैसी गैर-संचारी रोगों (NCDs) की महामारी को बढ़ावा दे रही है। स्व-नियामक तंत्रों की विफलता पर जोर देते हुए, लेखक FSSAI और CCPA जैसे निकायों द्वारा मजबूत वैधानिक हस्तक्षेप का आह्वान करता है ताकि ऐसे विज्ञापनों को प्रतिबंधित किया जा सके, स्पष्ट लेबलिंग को अनिवार्य बनाया जा सके और कॉर्पोरेट हितों के ऊपर सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जा सके।

मुख्य बिंदु

  • HFSS (उच्च वसा, चीनी और नमक) खाद्य पदार्थों का अनियंत्रित विज्ञापन अस्वस्थ खान-पान के विकल्पों को बढ़ावा देता है, जो मोटापे और कम उम्र में होने वाले मधुमेह जैसे गैर-संचारी रोगों (NCDs) के भारत में बढ़ते बोझ में योगदान दे रहा है।
  • बच्चे और किशोर आक्रामक और भ्रामक मार्केटिंग रणनीतियों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होते हैं, विशेष रूप से डिजिटल स्पेस में, जो उनकी प्रभावित होने की प्रवृत्ति का अनुचित लाभ उठाती हैं।
  • विज्ञापन के लिए मौजूदा स्व-नियामक ढांचे अक्सर बड़ी खाद्य और पेय कंपनियों को भ्रामक विपणन प्रथाओं से रोकने में अपर्याप्त साबित होते हैं।
  • FSSAI और CCPA जैसे वैधानिक निकायों के लिए स्वैच्छिक अनुपालन पर निर्भर रहने के बजाय कठोर और कानूनी रूप से बाध्यकारी नियमों को लागू करने की तत्काल आवश्यकता है।
  • प्रभावी सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेपों में जंक फूड के लिए सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट पर प्रतिबंधात्मक दिशा-निर्देश, पैक के सामने अनिवार्य चेतावनी लेबल और बच्चों को की जाने वाली मार्केटिंग पर WHO की सिफारिशों के साथ तालमेल शामिल होना चाहिए।

महत्वपूर्ण शब्द

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त वैधानिक निकाय, जो भारत में खाद्य सुरक्षा, मानकों और उत्पादों पर वैज्ञानिक दावों को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है।

UPSC context

GS-II: सांविधिक/नियामक निकाय; सार्वजनिक स्वास्थ्य शासन और खाद्य सुरक्षा ढांचे की समझ का परीक्षण करता है।

Source
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA)

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय, जिसका उद्देश्य उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करना और भ्रामक विज्ञापनों तथा अनुचित व्यापार प्रथाओं को दंडित करना है।

UPSC context

GS-II: शासन और उपभोक्ता संरक्षण; पारदर्शिता, जवाबदेही और नियामक निगरानी से संबंधित प्रश्नों के लिए प्रासंगिक।

Source
खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006

वह समेकित कानून जिसने FSSAI की स्थापना की और मानव उपभोग के लिए सुरक्षित एवं पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न खाद्य कानूनों को एकीकृत किया।

UPSC context

GS-II: सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप; भारत में खाद्य विनियमन के विधायी आधार के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019

भारत में उपभोक्ता अधिकारों को विनियमित करने वाला प्राथमिक कानून, जिसने ई-कॉमर्स और भ्रामक सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट जैसी आधुनिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए 1986 के अधिनियम का स्थान लिया।

UPSC context

GS-II: सामाजिक क्षेत्र के मुद्दे; कमजोर उपभोक्ताओं की सुरक्षा के उद्देश्य से किए गए विधायी अपडेट्स का विश्लेषण करने की क्षमता का परीक्षण करता है।

Source
भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (ASCI)

एक गैर-सरकारी स्व-नियामक संगठन जो सुनिश्चित करता है कि विज्ञापन ईमानदार और नैतिक हों; यह अब उल्लंघनों के खिलाफ वैधानिक प्रवर्तन (statutory enforcement) के लिए CCPA के साथ सहयोग करता है।

UPSC context

GS-IV: नीतिशास्त्र/कॉर्पोरेट गवर्नेंस; स्व-नियमन (self-regulation) बनाम वैधानिक नियंत्रण की प्रभावशीलता पर बहस के लिए प्रासंगिक।

Source
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)

अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए UN की वह एजेंसी जो बच्चों को उच्च वसा, चीनी और नमक (HFSS) वाले खाद्य पदार्थों की मार्केटिंग पर अनिवार्य सरकारी प्रतिबंधों की सिफारिश करती है।

UPSC context

GS-II: अंतर्राष्ट्रीय संस्थान; वैश्विक स्वास्थ्य मानकों और उनके घरेलू नीतिगत प्रभाव की समझ का परीक्षण करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (ASCI) एक सांविधिक निकाय है जिसे भ्रामक खाद्य विज्ञापनों को दंडित करने हेतु सशक्त बनाया गया है।

ASCI केवल एक स्वैच्छिक, स्व-नियामक उद्योग संगठन है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) वास्तविक वैधानिक निकाय है जो भ्रामक विज्ञापनों को दंडित करने के लिए सशक्त है।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity & Governance

CCPA की वैधानिक शक्तियाँ क्या हैं?

  • उत्पत्ति: उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन और अनुचित व्यापार व्यवहार से संबंधित मामलों को विनियमित करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत स्थापित।
  • विज्ञापन दंड: भ्रामक विज्ञापनों के लिए निर्माताओं पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है और सेलिब्रिटी एंडोर्सर्स (celebrity endorsers) पर एक साल तक का प्रतिबंध लगा सकता है (पुनरावृत्ति होने पर इसे बढ़ाया जा सकता है)।
  • स्वत: संज्ञान की शक्तियाँ: स्वतः संज्ञान कार्रवाई शुरू करने, जाँच करने और असुरक्षित वस्तुओं को वापस मंगाने का आदेश देने का अधिकार रखता है।
Governance & Public Health

भारत में खाद्य मानकों के लिए नियामक ढांचा क्या है?

  • शीर्ष सांविधिक निकाय: FSSAI खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत स्थापित एक स्वायत्त सांविधिक निकाय है, जो विभिन्न पुराने खाद्य कानूनों को एकीकृत करता है।
  • नोडल मंत्रालय: यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य करता है, न कि उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के।
  • FOPL पहल: Front-of-Package Labelling (FOPL) उपभोक्ताओं को HFSS सामग्री के बारे में पारदर्शी रूप से चेतावनी देने के लिए FSSAI की एक पहल (जैसे कि प्रस्तावित हेल्थ स्टार रेटिंग) है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • सिन टैक्स और राजकोषीय नीति

    HFSS खाद्य पदार्थों पर स्वास्थ्य कर (Health taxes), सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले नकारात्मक बाहरी प्रभावों (externalities) की भरपाई करने और स्वास्थ्य देखभाल के वित्त पोषण के लिए GST व्यवस्था के तहत तंबाकू पर लागू 'सिन टैक्स' (Sin Taxes) के आर्थिक तर्क को दर्शाते हैं।

  • डिजिटल निजता और बच्चों की सुभेद्यता

    लक्षित जंक फूड विज्ञापनों के माध्यम से नाबालिगों का शोषण एल्गोरिदम विनियमन, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम और NCPCR के वैधानिक अधिदेश से जुड़ी व्यापक बहसों से संबंधित है।

FSSAI (खाद्य मानक) और CCPA (भ्रामक विज्ञापन/एंडोर्सर्स) की सांविधिक शक्तियों के बीच अंतर स्पष्ट करने वाले एक बहु-कथनीय प्रिलिम्स प्रश्न की संभावना है।

संबद्ध PYQ · 4

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  • 2018PrelimsGS1

    Consider the following statements: 1. The Food Safety and Standards Act, 2006 replaced the Prevention of Food Adulteration Act, 1954. 2. The Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) is under the charge of Director General of Health Services in the Union Ministry of Health and Family Welfare. Which of the statements given above is/are correct?

  • 2025MainsGS2

    The National Commission for Protection of Child Rights has to address the challenges faced by children in the digital era. Examine the existing policies and suggest measures the Commission can initiate to tackle the issue.

  • 2024MainsGS2

    In a crucial domain like the public healthcare system the Indian State should play a vital role to contain the adverse impact of marketisation of the system. Suggest some measures through which the State can enhance the reach of public healthcare at the grassroots level.

  • 2016MainsGS2

    Examine the main provisions of the National Child Policy and throw light on the status of its implementation.