न्यायिक जवाबदेही के लिए कॉलेजियम प्रणाली में पारदर्शिता जरूरी है
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
कोलेजियम प्रणाली और न्यायिक नियुक्तियां UPSC GS2 में सदाबहार और अत्यधिक चर्चित विषय हैं। न्यायिक स्वतंत्रता (मूल संरचना) और कार्यपालिका/लोकतांत्रिक जवाबदेही के बीच संतुलन सीधे तौर पर संवैधानिक निकायों के कामकाज और शक्तियों के पृथक्करण से जुड़ा है।
सारांश
यह लेख कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से भारत में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति में मौजूद अपारदर्शिता की आलोचना करता है। इसका तर्क है कि "गोपनीयता की संस्कृति" लोकतांत्रिक सिद्धांतों और न्यायपालिका में जनविश्वास को कमजोर करती है। हालांकि यह स्वीकार किया गया है कि न्यायिक स्वतंत्रता लोकतंत्र की एक बुनियादी पूर्व-शर्त है, लेकिन यह लेख तर्क देता है कि स्वतंत्रता का अर्थ जवाबदेही या पारदर्शी प्रक्रिया का अभाव नहीं होना चाहिए। इस चर्चा में कॉलेजियम के ऐतिहासिक विकास, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) को निरस्त करने से पैदा हुए शून्य, और यह सुनिश्चित करने के लिए संरचनात्मक सुधारों की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है कि नियुक्तियाँ संस्थागत जांच के लिए खुले स्पष्ट और वस्तुनिष्ठ मानदंडों पर आधारित हों।
मुख्य बिंदु
- उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली काफी अपारदर्शिता के साथ काम करती है, जिसमें पारदर्शी मानदंडों या सार्वजनिक समीक्षा का अभाव है।
- संवैधानिक रूप से गारंटीकृत न्यायिक स्वतंत्रता को संस्थागत जवाबदेही और सार्वजनिक पारदर्शिता के साथ संतुलित करने की अत्यंत आवश्यकता है।
- 'जजेस केसेज' की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ने नियुक्तियों की प्रधानता को कार्यपालिका से न्यायपालिका में स्थानांतरित कर दिया, लेकिन यह नियुक्ति के वस्तुनिष्ठ मानदंड स्थापित करने में विफल रहा।
- Reforming the system requires ending the 'culture of secrecy' by formalized procedures, disclosure of selection rationales, or exploring constitutional alternatives like a revised NJAC model that ensures both independence and transparency.
महत्वपूर्ण शब्द
कॉलेजियम
सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के माध्यम से विकसित एक ऐसी प्रणाली, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश और चार सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश मिलकर न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण करते हैं। इसकी अपारदर्शिता और जवाबदेही की कमी के लिए अक्सर इसकी आलोचना की जाती है।
UPSC context
GS पेपर 2 (न्यायपालिका)। न्यायिक स्वतंत्रता, पारदर्शिता और कार्यपालिका-न्यायपालिका संबंधों का मूल्यांकन करने वाले प्रश्नों के लिए केंद्रीय।
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC)
न्यायिक नियुक्तियों के लिए कोलेजियम प्रणाली को बदलने के उद्देश्य से प्रस्तावित एक संवैधानिक निकाय। इसमें कार्यपालिका के प्रतिनिधित्व को शामिल करने का प्रयास किया गया था, लेकिन न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए 2015 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे निरस्त कर दिया गया था।
UPSC context
GS पेपर 2। न्यायिक सुधार, कार्यपालिका-न्यायपालिका टकराव और मूल ढांचे के सिद्धांत जैसे विषयों के लिए महत्वपूर्ण।
99वां संविधान संशोधन अधिनियम
2014 का संविधान संशोधन जिसके तहत न्यायिक नियुक्तियों में व्यापक सुधार के लिए NJAC का गठन किया गया था। इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा बुनियादी ढांचे के सिद्धांत, विशेष रूप से शक्तियों के पृथक्करण और न्यायिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करने के कारण अमान्य घोषित कर दिया गया था।
UPSC context
GS Paper 2 (संविधान)। मूल संरचना के सिद्धांत (basic structure doctrine) और संसद की संशोधन शक्तियों की सीमाओं से संबंधित उत्तरों में अक्सर इसका उल्लेख किया जाता है।
प्रारंभिक ट्रैप
संविधान स्पष्ट रूप से न्यायिक नियुक्तियों की सिफारिश करने के लिए एक कॉलेजियम प्रणाली का प्रावधान करता है।
संविधान में कॉलेजियम प्रणाली का कहीं भी उल्लेख नहीं है। यह एक न्यायिक नवाचार है जो पूरी तरह से 'जजेज़ केसेस' में सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या के माध्यम से विकसित हुआ है।
संबंधित अवधारणाएँ
‘थ्री जजेज केसेज’ ने कॉलेजियम प्रणाली को किस प्रकार विकसित किया?
- प्रथम मामला (1981): यह व्यवस्था दी कि 'परामर्श' का अर्थ 'सहमति' नहीं है, जिससे अस्थायी रूप से न्यायिक नियुक्तियों में कार्यपालिका को प्रधानता मिल गई।
- दूसरा मामला (1993): 1981 के फैसले को उलट दिया, 'परामर्श' को 'सहमति' के समकक्ष माना और CJI के नेतृत्व वाले कोलेजियम की स्थापना की।
- तीसरा मामला (1998): सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम का विस्तार कर इसे पांच सदस्यीय निकाय बनाया गया, जिसमें CJI और चार सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल हैं।
न्यायिक नियुक्तियों के लिए मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर (MoP) क्या है?
- प्रक्रियात्मक नियमावली: यह कार्यपालिका और न्यायपालिका द्वारा सहमत एक प्रक्रियात्मक नियमावली है, जो उच्चतर न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण को क्रियान्वित करती है।
- समय-सीमा संबंधी खामी: जबकि सरकार कॉलेजियम द्वारा दोहराई गई सिफारिशों को स्वीकार करने के लिए बाध्य है, MoP में किसी सख्त समय-सीमा का अभाव है, जिससे अक्सर कार्यपालिका को नियुक्तियों में देरी करने का अवसर मिल जाता है।
अंतर-विषय पैटर्न
न्यायिक स्वतंत्रता बनाम आरटीआई
पारदर्शिता और न्यायिक स्वतंत्रता के बीच का तनाव स्वायत्तता से समझौता किए बिना संस्थागत जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए CJI कार्यालय को सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम के दायरे में लाने से संबंधित GS-2 की बहसों को दर्शाता है।
मूल संरचना का सिद्धांत और NJAC
99वें संविधान संशोधन (NJAC) को निरस्त करना, कार्यपालिका के अतिक्रमण को रोकने और न्यायिक प्रधानता को बनाए रखने के लिए मूल संरचना के सिद्धांत (Basic Structure Doctrine) को लागू किए जाने का एक ऐतिहासिक उदाहरण है।
प्रिलिम्स (Prelims) में संवैधानिक मूलपाठ (अनुच्छेद 124/217) और वास्तविक कॉलेजियम प्रक्रिया के बीच अंतर स्पष्ट करने वाले एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न की उम्मीद करें।
संबद्ध PYQ · 5
संबद्ध PYQ · 5
- 2025MainsGS2
Discuss the evolution of collegium system in India. Critically examine the advantages and disadvantages of the system of appointment of the Judges of the Supreme Court of India and that of the USA.
- 2017MainsGS2
Critically examine the Supreme Court's judgement on 'National Judicial Appointments Commission Act, 2014' with reference to appointment of judges of higher judiciary in India.
- 2025MainsGS2
"Constitutional morality is the fulcrum which acts as an essential check upon the high functionaries and citizens alike...." In view of the above observation of the Supreme Court, explain the concept of constitutional morality and its application to ensure balance between judicial independence and judicial accountability in India.
- 2023MainsGS2
“Constitutionally guaranteed judicial independence is a prerequisite of democracy.” Comment.
- 2012PrelimsGS1
What is the provision to safeguard the autonomy of the Supreme Court of India? 1. While appointing the Supreme Court Judges, the President of India has to consult the Chief Justice of India. 2. The Supreme Court Judges can be removed by the Chief Justice of India only. 3. The salaries of the Judges are charged on the Consolidated Fund of India to which the legislature does not have to vote. 4. All appointments of officers and staffs of the Supreme Court of India are made by the Government only after consulting the Chief Justice of India. Which of the statements given above is/are correct?