समसामयिकी

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चुनावी सुधार

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

भारत के चुनावी लोकतंत्र के भीतर महत्वपूर्ण प्रणालीगत मुद्दों पर प्रकाश डालता है, विशिष्ट सुधार प्रस्ताव (आनुपातिक प्रतिनिधित्व, राष्ट्रपति शासन के माध्यम से कार्यवाहक सरकार) पेश करता है और निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन तथा दक्षिणी राज्यों पर इसके जनसांख्यिकीय दंड (demographic penalty) के संबंध में चल रही संघीय बहस को रेखांकित करता है।

सारांश

आंध्र प्रदेश के पूर्व विशेष मुख्य सचिव, पी.वी. रमेश ने चुनावों में धनबल, जाति और मुफ्त उपहारों (freebies) के प्रभाव का हवाला देते हुए भारतीय लोकतंत्र के कमजोर होने पर चिंता व्यक्त की। जन चैतन्य वेदिका के एक कार्यक्रम में बोलते हुए, उन्होंने चुनाव आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व (proportional representation) चुनावी प्रणाली अपनाने और चुनावों से पहले राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की। इसके अतिरिक्त, आगामी परिसीमन (delimitation) अभ्यासों में दक्षिणी राज्यों के लिए लोकसभा की 30 सीटों के संभावित नुकसान के संबंध में चिंताएं जताई गईं, जो संघवाद और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर बढ़ती चिंताओं को रेखांकित करती हैं।

मुख्य बिंदु

  • आंध्र प्रदेश के पूर्व विशेष मुख्य सचिव पी.वी. रमेश ने तर्क दिया कि भारतीय चुनाव धन-बल, जाति, धर्म और आर्थिक रूप से अव्यवहार्य मुफ्त उपहारों (freebies) के वादों के कारण कमजोर हो रहे हैं।
  • रमेश ने आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली (proportional representation system) की वकालत की, यह उल्लेख करते हुए कि 'फर्स्ट पास्ट द पोस्ट' (First Past the Post) प्रणाली के तहत, 33% से कम मत प्रतिशत वाले दल अक्सर सत्ता हासिल कर लेते हैं।
  • स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने और राजनीतिक हस्तक्षेप को रोकने के लिए, यह सुझाव दिया गया था कि चुनावों से तीन महीने पहले राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए।
  • जन चैतन्य वेदिका ने चेतावनी दी कि यदि निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन आगे बढ़ता है, तो दक्षिणी राज्यों को लोकसभा की 30 सीटों तक का नुकसान हो सकता है, जिससे संघवाद संबंधी चिंताएं बढ़ गई हैं।

महत्वपूर्ण शब्द

भारत निर्वाचन आयोग (ECI)

एक स्थायी संवैधानिक निकाय (अनुच्छेद 324) जो संसद, राज्य विधानमंडलों और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों सहित संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं के संचालन के लिए जिम्मेदार है।

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GS पेपर II: राजव्यवस्था एवं शासन; संस्थागत स्वायत्तता और चुनावी अखंडता के ज्ञान का परीक्षण करता है।

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परिसीमन आयोग

अनुच्छेद 82 और 170 के तहत स्थापित एक उच्च-शक्ति प्राप्त वैधानिक निकाय, जिसका कार्य नवीनतम जनगणना आंकड़ों के आधार पर लोकसभा और राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करना है।

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GS पेपर II: संघवाद और प्रतिनिधित्व; जनसंख्या-आधारित सीट आवंटन और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व पर बहसों के लिए प्रासंगिक।

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आनुपातिक प्रतिनिधित्व (PR)

एक चुनावी प्रणाली जिसमें दलों को उनके द्वारा प्राप्त कुल मतों के अनुपात में सीटें प्राप्त होती हैं, जो यह सुनिश्चित करती है कि किसी दल की विधायी उपस्थिति उसके लोकप्रिय मत प्रतिशत (popular vote share) को दर्शाती है।

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GS पेपर II: चुनावी सुधार; वर्तमान प्रणाली की तुलना में वैकल्पिक लोकतांत्रिक ढांचों की समझ का परीक्षण करता है।

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फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट (FPTP)

एक ऐसी मतदान प्रणाली जिसमें किसी निर्वाचन क्षेत्र में सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार विजयी होता है, भले ही उसने डाले गए कुल मतों का पूर्ण बहुमत प्राप्त न किया हो।

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GS पेपर II: जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ और भारतीय निर्वाचन प्रक्रिया।

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राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356)

राज्य सरकार का निलंबन और अनुच्छेद 356 के तहत प्रत्यक्ष संघ शासन लागू करना, जब किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल माना जाता है।

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GS पेपर II: संघीय ढांचा; आपातकालीन प्रावधानों और केंद्र-राज्य संबंधों की समझ का परीक्षण करता है।

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संघवाद

एक संवैधानिक व्यवस्था जहाँ शक्ति एक केंद्रीय प्राधिकरण और क्षेत्रीय इकाइयों के बीच विभाजित होती है; भारतीय संघवाद को अक्सर एकात्मक झुकाव के साथ "अर्ध-संघीय" (quasi-federal) के रूप में वर्णित किया जाता है।

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जीएस पेपर II: संविधान की मूल संरचना; विकेंद्रीकरण और राज्य की स्वायत्तता से संबंधित मुद्दों के लिए आवश्यक।

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प्रारंभिक ट्रैप

चुनाव घोषणापत्र में 'मुफ्त उपहार' (freebies) का वादा करना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 के तहत 'भ्रष्ट आचरण' (corrupt practice) माना जाता है।

SC (सुब्रमण्यम बालाजी मामला) ने निर्णय दिया कि चुनावी घोषणापत्र के वादे RPA के तहत "भ्रष्ट आचरण" की श्रेणी में नहीं आते हैं। इसके बजाय, वे ECI की आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) द्वारा विनियमित होते हैं।

संबंधित अवधारणाएँ

Indian Polity

संविधान संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन को किस प्रकार विनियमित करता है?

  • अनुच्छेद 82: प्रत्येक जनगणना के बाद निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं और सीटों के आवंटन को पुनः समायोजित करने के लिए संसद को एक परिसीमन अधिनियम अधिनियमित करने का आदेश देता है।
  • 84वाँ संशोधन: 1971 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर लोकसभा सीटों की कुल संख्या को वर्ष 2026 के बाद प्रकाशित होने वाली पहली जनगणना के आंकड़े आने तक के लिए स्थिर कर दिया गया।
  • संघीय संतुलन: इस रोक का उद्देश्य उन राज्यों (जैसे दक्षिणी राज्यों) को राजनीतिक रूप से दंडित करने से बचना था, जिन्होंने परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण उपायों को प्रभावी ढंग से लागू किया था।
Indian Polity

भारतीय निर्वाचन प्रणाली में आनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रयोग कहाँ किया जाता है?

  • FPTP का वर्चस्व: लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के प्रत्यक्ष चुनावों में इसकी सरलता और स्थिर सरकारें प्रदान करने की प्रवृत्ति के कारण फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट प्रणाली का उपयोग किया जाता है।
  • PR का अनुप्रयोग: आनुपातिक प्रतिनिधित्व (Single Transferable Vote) संवैधानिक रूप से अप्रत्यक्ष चुनावों तक सीमित है: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषदें।
  • सुधार प्रस्ताव: विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट ने वोट शेयर और सीटों की संख्या (seat share) के बीच के अंतर को पाटने के लिए 'मिश्रित सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली' (Mixed-Member Proportional Representation system) के साथ प्रयोग करने की सिफारिश की थी।

अंतर-विषय पैटर्न

  • परिसीमन और राजकोषीय संघवाद

    लोकसभा सीटें खोने की दक्षिणी राज्यों की आशंका वित्त आयोग के विचारार्थ विषयों (terms of reference) के संबंध में उनकी शिकायतों को प्रतिबिंबित करती है, जो आधुनिक जनगणना के आंकड़ों का उपयोग करते हैं और सैद्धांतिक रूप से विभाज्य कर पूल (divisible tax pool) में उनकी हिस्सेदारी को कम करते हैं।

  • मुफ्त उपहार और राज्यों का राजकोषीय घाटा

    अव्यवहार्य मुफ्त उपहारों के राजनीतिक वादे सीधे तौर पर समष्टि-आर्थिक (macroeconomic) स्थिरता की चिंताओं से जुड़े हैं, जो ऑफ-बजट उधारी और बढ़ते राज्य-स्तरीय ऋण-से-जीडीपी (debt-to-GDP) अनुपात के संबंध में RBI की चेतावनियों से मेल खाते हैं।

2026 के बाद होने वाला परिसीमन 84वें संशोधन और अनुच्छेद 82 को 2026 प्रिलिम्स के बहु-कथन प्रश्नों के लिए एक प्रमुख विषय बनाता है।

संबद्ध PYQ · 5

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  • 2024MainsGS2

    Examine the need for electoral reforms as suggested by various committees with particular reference to "one nation one election" principle.

  • 2025MainsGS2

    Discuss the 'corrupt practices' for the purpose of the Representation of the People Act, 1951. Analyze whether the increase in the assets of the legislators and/or their associates, disproportionate to their known sources of income, would constitute 'undue influence' and consequently a corrupt practice.

  • 2020MainsGS2

    There is a need for simplification of procedure for disqualification of persons found guilty of corrupt practices under the Representation of Peoples Act". Comment.

  • 2017MainsGS2

    To enhance the quality of democracy in India the Election Commission of India has proposed electoral reforms in 2016. What are the suggested reforms and how far are they significant to make democracy successful?

  • 2022MainsGS2

    Discuss the role of the Election Commission of India in the light of the evolution of the Model Code of Conduct.