सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े कानून की जांच की
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
यह लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों, भारत निर्वाचन आयोग की संस्थागत स्वतंत्रता, और न्यायपालिका तथा विधायिका के बीच शक्ति संतुलन (चेक्स एंड बैलेंसेस) को स्पर्श करता है।
सारांश
संसद द्वारा अधिनियमित उस विधायी ढांचे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आई चुनौतियों के बाद, जो संविधान पीठ द्वारा पहले अनिवार्य की गई चयन समिति की संरचना में संशोधन करता है, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े कानूनी और संवैधानिक आयामों का एक विश्लेषण।
मुख्य बिंदु
- सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों (ECs) और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) की नियुक्ति को विनियमित करने वाले कानून को दी गई चुनौतियों की जाँच की।
- यह मामला एक ऐतिहासिक संविधान पीठ के फैसले से जुड़ा है, जिसमें चयन समिति में CJI को शामिल करके चुनाव आयोग की नियुक्ति को कार्यकारी प्रभुत्व से सुरक्षित करने का प्रयास किया गया था।
- संसद के बाद के विधายक कदम ने चयन समिति की संरचना में संशोधन किया, जिससे संस्थागत स्वतंत्रता और शक्तियों के पृथक्करण को लेकर नए कानूनी विवाद शुरू हो गए।
महत्वपूर्ण शब्द
मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और पदाअवधि) अधिनियम, 2023
2023 का एक ऐसा कानून जो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, सेवा की शर्तों और कार्यकाल को विनियमित करता है, तथा चयन समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश की जगह एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को शामिल करके उसमें बदलाव करता है।
UPSC context
UPSC GS पेपर II (पॉलिटी और गवर्नेंस): सांविधिक प्रावधानों, शक्तियों के पृथक्करण और संवैधानिक निकायों की संस्थागत स्वतंत्रता का परीक्षण करता है।
भारत का निर्वाचन आयोग
भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के संचालन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय।
UPSC context
UPSC GS पेपर II: आवश्यक संवैधानिक निकाय; चुनावी प्रहरी के कार्यों, शक्तियों, स्वायत्तता और नियुक्ति तंत्र का परीक्षण करता है।
सुप्रीम कोर्ट
भारत का शीर्ष न्यायिक न्यायाधिकरण और संविधान का अंतिम व्याख्याकार, जिसके पास विधायी अधिनियमों और कार्यकारी कार्रवाइयों पर न्यायिक समीक्षा की शक्तियां हैं।
UPSC context
UPSC GS पेपर II: न्यायिक समीक्षा, बुनियादी ढाँचे के सिद्धांत, संवैधानिक व्याख्या, और राज्य के अंगों के बीच नियंत्रण और संतुलन (चेक्स एंड बैलेन्सेस) का परीक्षण करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत निर्वाचन आयोग के गठन और निष्कासन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या हैं?
- संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 324 ECI के लिए प्रावधान करता है, जिसमें एक CEC और अन्य ECs की ऐसी संख्या शामिल होती है जिसे राष्ट्रपति समय-समय पर तय कर सकते हैं।
- नियुक्ति की शक्ति: अनुच्छेद 324(2) के अनुसार, संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अधीन, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्तियाँ की जाती हैं।
- CEC को हटाना: मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) को उनके पद से केवल उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है, जैसे कि उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को।
- ECs को हटाना: अन्य चुनाव आयुक्तों को केवल मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफ़ारिश पर ही हटाया जा सकता है।
अंतर-विषय पैटर्न
चुनाव नियुक्तियाँ बनाम बुनियादी ढांचा सिद्धांत
ECI की नियुक्तियों पर बहस सीधे तौर पर 'मूल संरचना' (Basic Structure) के सिद्धांत और संसद के वैधानिक अधिकार तथा न्यायिक समीक्षा के बीच शक्तियों के पृथक्करण से जुड़ी है।
अनुच्छेद 324(2) के प्रावधानों को 2023 की चयन समिति की सटीक संरचना के साथ मिलाने वाला एक कथन-आधारित प्रीलिम्स प्रश्न आने की अपेक्षा करें।
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Discuss the role of the Election Commission of India in the light of the evolution of the Model Code of Conduct.
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“Constitutionally guaranteed judicial independence is a prerequisite of democracy.” Comment.