मतदाता पहचान पत्र कानूनों और EPIC नियमों की जांच करता निर्वाचन आयोग
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
यह विवाद मतदाता पंजीकरण के प्रशासनिक तंत्र (प्रारूप मतदाता सूची, दावे और आपत्तियाँ) और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के तहत उन सख्त कानूनी प्रावधानों को रेखांकित करता है, जो चुनावी अखंडता बनाए रखने के लिए एक से अधिक मतदाता पहचान पत्र रखने को अपराध घोषित करते हैं।
सारांश
भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने बिहार के विपक्ष के नेता, तेजस्वी यादव से जांच के लिए उनका मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) सौंपने का अनुरोध किया है। यह कदम यादव के उस सार्वजनिक दावे के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि उनका नाम मतदाता सूची के प्रारूप (ड्राफ्ट) से हटा दिया गया है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) ने सूची में यादव का नाम शामिल होने की पुष्टि करते हुए इस दावे का खंडन किया, लेकिन एक विसंगति नोट की: यादव जिस EPIC नंबर के पास होने का दावा कर रहे हैं, वह आधिकारिक ECI रिकॉर्ड से अलग है और अनौपचारिक रूप से जारी किया गया प्रतीत होता है। इस घटना ने एक राजनीतिक विवाद को जन्म दे दिया है, जिसमें सत्तारूढ़ NDA ने कथित तौर पर एक से अधिक वोटर आईडी कार्ड रखने के लिए यादव के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है, जो चुनावी कानूनों के तहत एक अपराध है।
मुख्य बिंदु
- भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने RJD नेता तेजस्वी यादव द्वारा मतदाता सूची के मसौदे (draft voter list) से अपना नाम गायब होने का दावा किए जाने के बाद, उनसे अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) जमा करने को कहा है।
- दीघा के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) ने स्पष्ट किया कि यादव का नाम प्रारूप मतदाता सूची (draft roll) में है, लेकिन यह उनके द्वारा बताए गए EPIC नंबर (RAB2916120) के बजाय एक भिन्न EPIC नंबर (RAB0456228) के तहत दर्ज है।
- ERO ने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में यादव द्वारा उपयोग किए जाने का दावा किया गया EPIC नंबर आधिकारिक तौर पर जारी किया गया प्रतीत नहीं होता है और इसकी जांच की आवश्यकता है।
- NDA ने ECI से मामला दर्ज करने का आग्रह किया है, यह उल्लेख करते हुए कि दो वोटर आईडी रखना भारतीय चुनावी कानूनों (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950) के तहत एक अपराध है।
- ECI ने उल्लेख किया कि जहाँ प्रारूप मतदाता सूची (draft rolls) के संबंध में मतदाताओं से 941 दावे और आपत्तियां प्राप्त हुईं, वहीं किसी भी राजनीतिक दल ने अभी तक औपचारिक रूप से दावे दायर नहीं किए थे।
महत्वपूर्ण शब्द
भारत निर्वाचन आयोग (ECI)
अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित एक स्थायी संवैधानिक निकाय, जो संसद, राज्य विधानमंडलों और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए होने वाले चुनावों की पूरी प्रक्रिया के निर्देशन और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
GS पेपर II: संवैधानिक निकायों और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों के संचालन से संबंधित विषयों के लिए महत्वपूर्ण।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA)
सीटों के आवंटन, परिसीमन, मतदाता योग्यताओं, मतदाता सूची तैयार करने और अपराधों एवं अयोग्यताओं सहित चुनावों के वास्तविक संचालन को विनियमित करने वाले मुख्य विधान (1950 और 1951)।
UPSC context
GS पेपर II: पाठ्यक्रम में 'लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं' के अंतर्गत स्पष्ट रूप से उल्लेखित।
निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (EPIC)
चुनाव आयोग द्वारा पात्र मतदाताओं को जारी किया गया एक पहचान दस्तावेज़ ताकि धोखाधड़ी को रोका जा सके और चुनावों के दौरान प्रतिरूपण-मुक्त मतदान सुनिश्चित किया जा सके।
UPSC context
GS पेपर II: चुनाव सुधारों और मतदाता भागीदारी प्रणालियों पर चर्चा के लिए प्रासंगिक।
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO)
ECI के अधीक्षण के तहत किसी विधानसभा या संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदाता सूची तैयार करने और उसके पुनरीक्षण के लिए जिम्मेदार सांविधिक अधिकारी।
UPSC context
GS पेपर II: चुनावी प्रक्रिया में शामिल प्रशासनिक तंत्र के ज्ञान का परीक्षण करता है।
निर्वाचक नामावली
किसी निर्वाचन क्षेत्र के उन सभी व्यक्तियों की आधिकारिक सूची जो पंजीकृत हैं और चुनाव में मतदान करने के लिए पात्र हैं।
UPSC context
GS पेपर II: लोकतांत्रिक प्रक्रिया का मुख्य घटक और मतदाता पात्रता मानदंड।
प्रारंभिक ट्रैप
एक से अधिक मतदाता पहचान पत्र रखना जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत दंडनीय एक भ्रष्ट आचरण है।
मतदाता पंजीकरण, निर्वाचक नामावली तैयार करना और एक से अधिक पंजीकरण से संबंधित अपराध स्पष्ट रूप से RPA 1950 के अंतर्गत आते हैं। RPA 1951 चुनावों के वास्तविक संचालन और भ्रष्ट आचरण से संबंधित है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में मतदाता पंजीकरण को विनियमित करने वाले प्रमुख वैधानिक नियम क्या हैं?
- एकल निर्वाचन क्षेत्र: कोई भी व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत होने का पात्र नहीं होगा (धारा 17)।
- एकल पंजीकरण: कोई भी व्यक्ति किसी भी निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में एक से अधिक बार पंजीकृत होने का पात्र नहीं होगा (धारा 18)।
- गलत घोषणाएं: मतदाता सूची के संबंध में झूठी घोषणा करना एक वर्ष तक के कारावास, जुर्माने या दोनों से दंडनीय है (धारा 31)।
निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ERO) और रिटर्निंग ऑफिसर (RO) के बीच कार्यात्मक अंतर क्या है?
- ERO (तैयारी): RPA 1950 के तहत एक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदाता सूची तैयार करने, संशोधित करने और उसे शुद्ध करने की वैधानिक जिम्मेदारी निभाता है।
- RO (निष्पादन): RPA 1951 के तहत नामांकन और परिणाम घोषित करने सहित, एक निर्वाचन क्षेत्र में चुनावों के वास्तविक संचालन के लिए उत्तरदायी।
अंतर-विषय पैटर्न
EPIC और आधार लिंकेज पर बहस
डुप्लिकेट वोटर आईडी का मुद्दा हालिया चुनाव कानून (संशोधन) अधिनियम, 2021 को दर्शाता है, जिसने विशेष रूप से फर्जी मतदाताओं और दोहराव को खत्म करने के लिए स्वैच्छिक आधार-EPIC लिंकेज को सक्षम बनाया।
अनुच्छेद 324 और ECI की पर्यवेक्षी शक्तियाँ
एक कथित फर्जी EPIC की जांच करने का ECI का निर्देश, निर्वाचन तंत्र और राज्य-स्तरीय EROs पर अनुच्छेद 324 के तहत इसके पर्यवेक्षी और अर्ध-न्यायिक प्राधिकार को रेखांकित करता है।
RPA 1950 (मतदाता पंजीकरण) बनाम RPA 1951 (चुनाव संचालन) के तहत अपराधों के बीच अंतर करने वाले एक मल्टी-स्टेटमेंट प्रिलिम्स प्रश्न की अपेक्षा करें।
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Discuss the procedures to decide the disputes arising out of the election of a Member of the Parliament or State Legislature under The Representation of the People Act, 1951. What are the grounds on which the election of any returned candidate may be declared void ? What remedy is available to the aggrieved party against the decision ? Refer to the case laws.
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