PM SHRI योजना कार्यान्वयन और राजकोषीय संघवाद के मुद्दे
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
यह लेख GS Paper 2 के विषयों जैसे केंद्र-राज्य संबंध, संघवाद की कार्यप्रणाली और समवर्ती सूची के विषयों में नीति कार्यान्वयन की जटिलताओं के लिए एक आदर्श केस स्टडी के रूप में कार्य करता है। यह विशेष रूप से दर्शाता है कि कैसे सशर्त केंद्रीय वित्त पोषण (जैसे Samagra Shiksha फंड को PM-SHRI को अपनाने से जोड़ना) राज्य की स्वायत्तता को प्रभावित करता है।
सारांश
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय हाल के राज्य विधानसभा चुनावों के बाद बदलते राजनीतिक परिदृश्य का लाभ उठाते हुए, पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु को PM-SHRI (PM Schools for Rising India) योजना में शामिल करने के लिए नए सिरे से प्रयास कर रहा है। इससे पहले, इन राज्यों ने इस योजना का विरोध किया था—पश्चिम बंगाल ने "PM" उपसर्ग पर आपत्ति जताई थी, जबकि केरल और तमिलनाडु ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के कुछ प्रावधानों, जैसे त्रि-भाषा फॉर्मूले का विरोध किया था। अनुपालन के लिए मजबूर करने हेतु केंद्र द्वारा Samagra Shiksha फंड रोकने की रणनीति ने राजकोषीय संघवाद (fiscal federalism) और शिक्षा के प्रबंधन में राज्यों की स्वायत्तता पर गंभीर बहस छेड़ दी है, जो समवर्ती सूची (Concurrent List) के अंतर्गत आता है।
मुख्य बिंदु
- केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों के बाद पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु को PM-SHRI योजना अपनाने के लिए सहमत करने हेतु नए सिरे से प्रयास शुरू कर रहा है।
- PM-SHRI योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के कार्यान्वयन के लिए देश भर के 14,500 स्कूलों को अनुकरणीय मॉडल (exemplar models) के रूप में अपग्रेड करना है।
- इस योजना का विरोध पश्चिम बंगाल द्वारा 'PM' उपसर्ग (prefix) पर जताई गई आपत्ति, तथा केरल और तमिलनाडु द्वारा NEP 2020 के त्रि-भाषा सूत्र (three-language formula) जैसे प्रावधानों पर असहमति के कारण है।
- समग्र शिक्षा (Samagra Shiksha) अनुदानों को PM-SHRI योजना को अपनाने से जोड़ने के केंद्र के दृष्टिकोण ने सहकारी संघवाद और राजकोषीय लाभ (fiscal leverage) के दुरुपयोग के संबंध में महत्वपूर्ण चिंताएं पैदा की हैं।
- यह मुद्दा शिक्षा जैसे समवर्ती सूची के विषयों में केंद्र प्रायोजित योजनाओं को लागू करने के दौरान केंद्र-राज्य संबंधों में निरंतर होने वाले तनाव को रेखांकित करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
PM-SHRI योजना
2022 में शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना, जिसका उद्देश्य 14,500 स्कूलों को "अनुकरणीय" (exemplar) संस्थानों के रूप में अपग्रेड करना है, जो आधुनिक बुनियादी ढांचे और समग्र शिक्षाशास्त्र (holistic pedagogy) पर ध्यान केंद्रित करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 की विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं।
UPSC context
GS पेपर II/III: सरकारी नीतियां और शिक्षा। मॉडल स्कूल पहलों और NEP 2020 कार्यान्वयन रणनीतियों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
समग्र शिक्षा योजना
एक व्यापक केंद्र प्रायोजित योजना (2018 में शुरू की गई) जो प्री-स्कूल से कक्षा 12 तक को कवर करती है। यह तीन पूर्ववर्ती योजनाओं को समाहित करती है: सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा (Teacher Education)।
UPSC context
GS पेपर II: सामाजिक न्याय/शिक्षा। एकीकृत स्कूली शिक्षा ढांचे और केंद्र-राज्य वित्तपोषण गतिशीलता (60:40 अनुपात) की समझ का परीक्षण करता है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020
भारत की 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति, जो 1986 की नीति का स्थान लेती है। यह 5+3+3+4 पाठ्यचर्या संरचना पेश करती है, बुनियादी साक्षरता को प्राथमिकता देती है, और 2030 तक प्री-प्राइमरी से माध्यमिक स्तर तक सार्वभौमिक पहुंच का लक्ष्य रखती है।
UPSC context
GS Paper II: शिक्षा से संबंधित मुद्दे। प्रणालीगत सुधारों और भारत की मानव पूंजी पर उनके प्रभाव के विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण।
समवर्ती सूची
सातवीं अनुसूची के तहत वह सूची (सूची III) जहाँ संघ और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। शिक्षा को 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 के माध्यम से राज्य सूची से यहाँ स्थानांतरित किया गया था।
UPSC context
GS पेपर II: संघीय ढांचा। विधायी ओवरलैप, डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी और केंद्र-राज्य नीतिगत टकराव को समझने के लिए आवश्यक।
राजकोषीय संघवाद
केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय शक्तियों और उत्तरदायित्वों का वितरण। इसमें लंबवत (vertical) और क्षैतिज (horizontal) राजकोषीय असंतुलन को प्रबंधित करने के लिए कर हस्तांतरण और अनुदान (सांविधिक बनाम विवेकाधीन) शामिल हैं।
UPSC context
GS पेपर II: केंद्र-राज्य संबंध। वित्तीय स्वायत्तता बनाम प्रदर्शन-आधारित अनुदानों के माध्यम से केंद्रीय प्रभाव की समझ का परीक्षण करता है।
सहकारी संघवाद
एक संघीय मॉडल जहाँ केंद्र और राज्य राष्ट्रीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए साझेदारों के रूप में कार्य करते हैं, और नीति कार्यान्वयन के लिए GST Council या Inter-State Council जैसे आम सहमति निर्माण तंत्रों पर निर्भर रहते हैं।
UPSC context
GS पेपर II: संघवाद। यह एक विविधतापूर्ण लोकतंत्र में राष्ट्रीय एकरूपता और क्षेत्रीय स्वायत्तता के बीच संतुलन की आलोचनात्मक समीक्षा करने की क्षमता का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
PM-SHRI 14,500 स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्तपोषित एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है।
PM-SHRI एक केंद्र प्रायोजित योजना (CSS) है, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 का लागत-साझाकरण अनुपात (विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 90:10) है, न कि यह 100% केंद्र द्वारा वित्तपोषित है।
संबंधित अवधारणाएँ
शिक्षा को लेकर केंद्र-राज्य के विधायी संघर्षों का समाधान संविधान किस प्रकार करता है?
- समवर्ती सूची: शिक्षा को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची (सूची III) की प्रविष्टि 25 में स्थानांतरित किया गया था।
- अनुच्छेद 254: प्रतिकूलता के सिद्धांत (अनुच्छेद 254) के तहत, समवर्ती विषयों पर केंद्रीय कानून राज्य के कानूनों पर प्रभावी होते हैं, जब तक कि राज्य के कानून को राष्ट्रपति की स्पष्ट स्वीकृति प्राप्त न हो।
केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSS) और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं (Central Sector Schemes) के बीच क्या अंतर है?
- वित्तपोषण का पैटर्न: CSS केंद्र और राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से वित्तपोषित होती हैं (जैसे कि 60:40), जबकि केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं (Central Sector Schemes) केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्तपोषित होती हैं।
- कार्यान्वयन: CSS आमतौर पर राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं, जबकि Central Sector Schemes सीधे केंद्रीय तंत्र या एजेंसियों द्वारा निष्पादित की जाती हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
सशर्त अनुदान और राजकोषीय दबाव
पीएम-श्री (PM-SHRI) को लागू करने के लिए समग्र शिक्षा निधि को रोकना, मनरेगा (MGNREGA) और एनएचएम (NHM) को लेकर हुए हालिया विवादों को दर्शाता है, जो संघीय जनादेशों को लागू करने के लिए केंद्र द्वारा सशर्त (tied) सीएसएस (CSS) अनुदानों के बढ़ते उपयोग को रेखांकित करता है।
भाषा नीति बनाम संघवाद
NEP के त्रि-भाषा सूत्र के प्रति राज्यों का विरोध, स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन और अनुच्छेद 29 के तहत सांस्कृतिक एवं भाषाई अधिकारों के संरक्षण से जुड़ा है।
42वें संशोधन (शिक्षा) को CSS फंड-शेयरिंग तंत्र और अनुच्छेद 254 के साथ जोड़ने वाले एक बहु-कथनीय (multi-statement) Prelims प्रश्न की अपेक्षा करें।
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