निर्वाचन आयोग ने बिहार विधान परिषद चुनावों के लिए तारीखें तय कीं
स्रोत:newindianexpress ↗

क्यों मायने रखता है
बिहार विधान परिषद (विधान परिषद) की संरचना, चुनाव तंत्र और संवैधानिक प्रावधानों को समझने के लिए महत्वपूर्ण, जो BPSC की राजव्यवस्था (पॉलिटी) से जुड़े प्रश्नों में अक्सर पूछे जाते हैं।
सारांश
भारत के निर्वाचन आयोग ने बिहार विधान परिषद की नौ सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है, जिससे राज्य में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। यह अनुच्छेद 171 के तहत राज्य की उच्च विधानमंडलों के संवैधानिक ढांचे और बिहार में विधान परिषद चुनावों की निरंतर प्रकृति को उजागर करता है।
मुख्य बिंदु
- भारतीय निर्वाचन आयोग ने बिहार विधान परिषद की नौ सीटों के द्विवार्षिक चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है।
- बिहार विधान परिषद बिहार की द्विसदनीय विधायिका का उच्च सदन है, जो संविधान के अनुच्छेद 171 के तहत शासित है।
- द्विवार्षिक चुनाव विधान परिषद की स्थायी प्रकृति को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, जहाँ हर दो साल में एक-तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
संविधान का अनुच्छेद 171
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 171 राज्य विधान परिषदों (विधान परिषद) की संरचना को निर्दिष्ट करता है, जिसमें स्थानीय निकायों, स्नातकों, शिक्षकों, विधायकों और राज्यपाल द्वारा नामांकित सदस्यों के प्रतिनिधित्व रूपरेखा दी गई है।
UPSC context
द्विसदनीय विधायिकाओं, राज्य की ऊपरी सदनों की संरचना और योग्यता नियमों पर BPSC राजव्यवस्था और शासन से जुड़े प्रश्नों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।
भारत निर्वाचन आयोग
अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित स्थायी संवैधानिक निकाय जो राज्य विधान परिषदों के द्विवार्षिक चुनावों सहित भारत में सभी चुनावी प्रक्रियाओं को प्रशासित करने के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
भारत और बिहार में संवैधानिक निकायों, चुनाव कार्यक्रमों और लोकतांत्रिक ढांचे पर BPSC के प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
बिहार विधान परिषद
बिहार की द्विसदनीय विधायिका का उच्च सदन, जिसे विधान परिषद के रूप में जाना जाता है, जिसके सदस्यों को एक निरंतर घूर्णन प्रक्रिया के माध्यम से द्विवार्षिक रूप से चुना जाता है।
UPSC context
BPSC परीक्षाओं में सीधे तौर पर बिहार राज्य विधानमंडल की संरचना, चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों और उच्च सदन की गतिशीलता के ज्ञान का परीक्षण करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
अनुच्छेद 171 के तहत राज्य विधान परिषद के लिए संवैधानिक प्रावधान और संरचनात्मक मानदंड क्या हैं?
- साइज़ लिमिट: कुल संख्या राज्य विधान सभा की कुल संख्या के एक तिहाई से अधिक नहीं हो सकती है, और कम से कम 40 सदस्य होने चाहिए।
- रचना: सदस्य एक जटिल अप्रत्यक्ष निर्वाचक मंडल के माध्यम से चुने जाते हैं: स्थानीय निकाय, स्नातक, शिक्षक और विधायक, साथ ही राज्यपाल के मनोनीत सदस्य।
- कार्यकाल का पैटर्न: परिषद के एक तिहाई सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं, जिससे इसका स्थायी और गैर-भंग होने वाला स्वरूप सुनिश्चित होता है।
अंतर-विषय पैटर्न
विधान परिषद और स्थानीय प्राधिकारी
बिहार विधान परिषद का अनूठा निर्वाचक मंडल 73वें/74वें संवैधानिक संशोधन के प्रावधानों के साथ मेल खाता है, जो उच्च सदन के स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्रों को ग्रामीण-शहरी जमीनी स्तर के निकायों से जोड़ता है।
अनुच्छेद 171 की संरचना और राज्य विधान परिषदों का अनूठा 4-निर्वाचन क्षेत्र वाला मतदाता वर्ग BPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं।
संबद्ध PYQ · 3
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