बहुध्रुवीय विश्व में अंतर्राष्ट्रीय कानून की प्रासंगिकता और सीमाएं
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
अंतर्राष्ट्रीय कानून की प्रासंगिकता और सीमाओं को समझना UPSC Mains GS2 पेपर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से वैश्विक संस्थानों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में गतिरोध, और एक बहुध्रुवीय दुनिया में राह तय करने के लिए भारत और ग्लोबल साउथ के पास उपलब्ध साधनों के मूल्यांकन के संदर्भ में।
सारांश
यह लेख जारी वैश्विक संघर्षों और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UN Security Council) जैसी संस्थाओं के पंगु होने के मद्देनजर, अंतर्राष्ट्रीय कानून को अप्रासंगिक या मृत मानकर समय से पहले खारिज करने के खिलाफ तर्क देता है। यह तर्क देता है कि भले ही अंतर्राष्ट्रीय कानून में घरेलू कानून की तरह एक केंद्रीकृत प्रवर्तन तंत्र (enforcement mechanism) का अभाव है, फिर भी यह देशों के व्यवहार पर महत्वपूर्ण मानकीय प्रभाव (normative influence) डालता है। यहाँ तक कि जब देश अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करते हैं, तब भी वे इसके ढांचे के भीतर ही अपने कार्यों को सही ठहराने के लिए मजबूर महसूस करते हैं। इसके अलावा, लेख इस बात पर प्रकाश डालता है कि उच्च-स्तरीय सुरक्षा विवादों से परे, अंतर्राष्ट्रीय कानून वैश्विक व्यापार, संचार और समुद्री नौवहन जैसे आवश्यक, रोजमर्रा के व्यावहारिक क्षेत्रों को सफलतापूर्वक विनियमित करता है। अंततः, यह 'ग्लोबल साउथ' (Global South) और छोटे देशों के लिए एक ऐसी दुनिया में जवाबदेही की मांग करने हेतु एक अनिवार्य ढाल बना हुआ है, जो अन्यथा केवल बाहुबल (raw power) द्वारा संचालित होती है।
मुख्य बिंदु
- यह लेख इस संशयवादी दृष्टिकोण का खंडन करता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून केवल इसलिए अप्रासंगिक हो गया है क्योंकि इसमें घरेलू कानून के समान केंद्रीकृत, बाध्यकारी प्रवर्तन का अभाव है।
- हालिया भू-राजनीतिक संकटों (जैसे, रूस-यूक्रेन युद्ध, गाजा संघर्ष) ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UN Security Council) जैसे निकायों की सीमाओं को उजागर कर दिया है, जिससे अंतरराष्ट्रीय नियमों की प्रभावशीलता को लेकर संदेह पैदा हुआ है।
- उल्लंघनों के बावजूद, अंतर्राष्ट्रीय कानून की मानकीय शक्ति स्पष्ट है क्योंकि उल्लंघन करने वाले देश भी इसके ढांचे का उपयोग करके अपने कार्यों को सही ठहराने का प्रयास करते हैं (जैसे 'आत्मरक्षा' या 'मानवीय हस्तक्षेप' का हवाला देना)।
- उच्च-जोखिम वाली सुरक्षा राजनीति से परे, अंतर्राष्ट्रीय कानून वैश्विक संपर्क के दैनिक कार्यात्मक क्षेत्रों को सफलतापूर्वक संचालित करता है, जैसे कि नागरिक उड्डयन, दूरसंचार, समुद्री व्यापार और वैश्विक स्वास्थ्य।
- अंतर्राष्ट्रीय कानून छोटे देशों, गैर-राज्य अभिकर्ताओं और ग्लोबल साउथ के लिए प्रमुख शक्तियों को नियंत्रित करने तथा नियम-आधारित वैश्विक व्यवस्था की वकालत करने हेतु एक राजनयिक साधन के रूप में महत्वपूर्ण बना हुआ है।
महत्वपूर्ण शब्द
संयुक्त राष्ट्र चार्टर
संयुक्त राष्ट्र की वह बुनियादी संधि, जिस पर 1945 में हस्ताक्षर किए गए थे, जो वैश्विक शासन की संरचना, शक्तियों व सिद्धांतों और नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को स्थापित करती है।
UPSC context
GS Paper II: अंतरराष्ट्रीय संबंध। बहुपक्षवाद, संप्रभुता और वैश्विक संस्थानों में सुधारों के संरचनात्मक आधार को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 51
सुरक्षा परिषद के हस्तक्षेप से पहले, किसी सशस्त्र हमले की स्थिति में सदस्य देशों के व्यक्तिगत या सामूहिक आत्मरक्षा के अंतर्निहित अधिकार को मान्यता देने वाला एक प्रमुख प्रावधान।
UPSC context
GS पेपर II: अंतर्राष्ट्रीय संबंध। राष्ट्रीय संप्रभुता, बल के प्रयोग, आत्मरक्षा के औचित्य और एकपक्षीय कार्रवाइयों की अवधारणाओं का परीक्षण करता है।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC)
UN के छह प्रमुख अंगों में से एक, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है, जिसमें पांच स्थायी वीटो-अधिकार वाले सदस्य और दस निर्वाचित अस्थायी सदस्य शामिल हैं।
UPSC context
GS पेपर II: बहुपक्षीय मंच। भू-राजनीतिक गतिरोध, वीटो सुधार और स्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी से संबंधित प्रश्नों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ)
संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग, जो द हेग में स्थित है, जो संप्रभु राज्यों के बीच कानूनी विवादों का निपटारा करता है और सलाहकार राय जारी करता है।
UPSC context
GS पेपर II: महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत राज्य की जवाबदेही, सलाहकार क्षेत्राधिकारों और व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने वाले न्यायाधिकरणों के साथ तुलना का मूल्यांकन करता है।
अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC)
रोम संविधि (Rome Statute) के तहत स्थापित एक स्वतंत्र, संधि-आधारित अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण, जो नरसंहार, युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोपी व्यक्तियों की जांच करने और उन पर मुकदमा चलाने के लिए है।
UPSC context
GS पेपर II: अंतर्राष्ट्रीय संबंध। संप्रभुता, मानवाधिकार प्रवर्तन और रोम संविधि (Rome Statute) पर हस्ताक्षर न करने के भारत के निर्णय पर बहस के लिए महत्वपूर्ण।
विश्व व्यापार संगठन (WTO)
वस्तुओं, सेवाओं और बौद्धिक संपदा में व्यापार को विनियमित करने, बहुपक्षीय व्यापार समझौतों को सुगम बनाने और एक बाध्यकारी विवाद समाधान तंत्र प्रदान करने वाला एक अंतरराष्ट्रीय निकाय।
UPSC context
GS पेपर II और III: वैश्विक समझौते। विवाद निपटान प्रणाली में गतिरोध, बढ़ते संरक्षणवाद और ग्लोबल साउथ के हितों को समझने के लिए आवश्यक।
प्रारंभिक ट्रैप
अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) के निर्णय UN के एक केंद्रीकृत बाध्यकारी तंत्र द्वारा स्वतः ही लागू किए जाते हैं।
ICJ के निर्णय पक्षकारों पर बाध्यकारी होते हैं, लेकिन इनमें एक स्वतंत्र प्रवर्तन तंत्र का अभाव होता है। प्रवर्तन पूरी तरह से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पर निर्भर करता है, जो अक्सर P5 वीटो के कारण पंगु हो जाती है।
संबंधित अवधारणाएँ
राज्यों द्वारा बल के प्रयोग पर संयुक्त राष्ट्र चार्टर के क्या प्रावधान हैं?
- अनुच्छेद 2(4): किसी भी सदस्य देश की क्षेत्रीय अखंडता या राजनीतिक स्वतंत्रता के विरुद्ध बल प्रयोग या उसकी धमकी का निषेध करता है।
- Article 51: यदि किसी सदस्य देश के खिलाफ सशस्त्र हमला होता है, तो व्यक्तिगत या सामूहिक आत्मरक्षा के अंतर्निहित अधिकार को मान्यता देता है।
- अध्याय VII: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने या बहाल करने के लिए बल प्रयोग को अधिकृत करने की अनुमति देता है।
ICJ और ICC के बीच मुख्य क्षेत्राधिकार संबंधी अंतर क्या हैं?
- विषय-वस्तु: ICJ सदस्य देशों के बीच कानूनी विवादों को सुलझाता है, जबकि ICC नरसंहार और युद्ध अपराध जैसे अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के लिए व्यक्तियों पर मुकदमा चलाता है।
- संयुक्त राष्ट्र संबद्धता: ICJ, UN का प्रमुख न्यायिक अंग है। ICC, रोम संविधि (Rome Statute) द्वारा स्थापित एक स्वतंत्र निकाय है।
अंतर-विषय पैटर्न
ग्लोबल साउथ और सुधारित बहुपक्षवाद
भारत विकासशील देशों को विशुद्ध शक्ति के समीकरणों से बचाने के लिए एक नियम-आधारित व्यवस्था की वकालत करता है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के मानकीय ढांचे को सीधे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार की अपनी मूल मांग से जोड़ता है।
कार्यात्मक संधियाँ बनाम सुरक्षा गतिरोध
जबकि UNSC की सुरक्षा राजनीति वीटो के कारण ठप है, वहीं वैश्विक साझा संसाधनों (global commons) का कार्यात्मक शासन (जैसे समुद्री क्षेत्र के लिए UNCLOS और विमानन के लिए शिकागो कन्वेंशन) चुपचाप सफल हो रहा है, जो एक डीकपल्ड (decoupled) वैश्विक व्यवस्था को रेखांकित करता है।
2026 की GS-2 Mains में UNSC के वीटो-जनित गतिरोध और UNCLOS जैसी संधियों की कार्यात्मक सफलता के बीच तुलना करने वाले एक प्रश्न की उम्मीद की जा सकती है।
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