विश्वविद्यालय नियुक्तियों को लेकर तमिलनाडु में प्रशासनिक गतिरोध
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
यह लेख राज्य विश्वविद्यालयों के प्रशासन के संबंध में निर्वाचित राज्य सरकारों और राज्यपालों (केंद्र द्वारा नियुक्त) के बीच बार-बार होने वाले संवैधानिक और प्रशासनिक टकराव को दर्शाता है। यह केंद्र-राज्य संबंधों, संघवाद और राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों में व्यावहारिक चुनौतियों को समझने के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है।
सारांश
तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री ने जोर दिया कि हालांकि राज्य सरकार राज्यपाल के साथ टकराव नहीं चाहती है, लेकिन वह राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति के संबंध में अपने अधिकारों से समझौता नहीं करेगी। यह विवाद, जो संघवाद और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल की भूमिका पर जारी तनाव को रेखांकित करता है, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। राज्य सरकार राज्यपाल के कदमों और UGC की भागीदारी को राज्य की स्वायत्तता में अतिक्रमण के रूप में देखती है।
मुख्य बिंदु
- तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री पी. विश्वनाथन ने कहा कि राज्य सरकार राज्यपाल के साथ टकराव से बचना चाहती है लेकिन अपने अधिकारों के साथ समझौता नहीं कर सकती।
- यह विवाद राज्य संचालित विश्वविद्यालयों में कुलपतियों (VCs) की नियुक्ति के अधिकार पर केंद्रित है, जो पारंपरिक रूप से कुलाधिपति (Chancellor) के रूप में कार्य करने वाले राज्यपाल के पास रहने वाली शक्ति है।
- राज्य सरकार ने राज्यपाल और केंद्र (UGC के माध्यम से) पर उच्च शिक्षा में राज्य की शक्तियों को हड़पने और राज्य की स्वायत्तता का अतिक्रमण करने का प्रयास करने का आरोप लगाया है।
- कुलपतियों की नियुक्ति से संबंधित मामला वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष समाधान के लिए लंबित है।
- तमिलनाडु विधानसभा ने हाल ही में इस मुद्दे को संबोधित करने और राज्य सरकार के अधिकारों की रक्षा करने के लिए एक विशेष सत्र बुलाया।
महत्वपूर्ण शब्द
राज्यपाल (कुलाधिपति के रूप में)
राज्य के राज्यपालों द्वारा धारित वैधानिक भूमिका, जो उन्हें राज्य विश्वविद्यालयों का पदेन प्रमुख बनाती है। संवैधानिक कर्तव्यों के विपरीत, यह भूमिका अक्सर राज्य कैबिनेट की सहायता और सलाह के बिना स्वतंत्र कार्रवाई की अनुमति देती है।
UPSC context
GS पेपर II: राज्यपाल की भूमिका और केंद्र-राज्य संबंध। संवैधानिक बनाम वैधानिक शक्तियों और संघीय घर्षण की समझ का परीक्षण करता है।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC)
UGC अधिनियम, 1956 के तहत एक सांविधिक निकाय, जिसे उच्च शिक्षा में मानकों के समन्वय और रखरखाव के लिए अधिदेशित किया गया है। नियुक्तियों पर इसके विनियम बाध्यकारी हैं और परस्पर विरोधी राज्य कानूनों पर प्रभावी होते हैं।
UPSC context
GS Paper II & III: सांविधिक निकाय और शिक्षा। सामाजिक क्षेत्र में विनियामक ढांचे (regulatory frameworks) के ज्ञान का परीक्षण करता है।
कुलपति (VC)
विश्वविद्यालय का शैक्षणिक और प्रशासनिक प्रमुख। उनकी नियुक्ति राज्य सरकारों (जो विश्वविद्यालयों को वित्तपोषित करती हैं) और राज्यपालों (जो पारंपरिक रूप से उन्हें नियुक्त करते हैं) के बीच संघीय विवादों का एक प्रमुख केंद्र रही है।
UPSC context
GS Paper II: शासन। संस्थागत स्वायत्तता और कार्यपालिका बनाम शैक्षणिक नियंत्रण पर चर्चा के लिए प्रासंगिक।
प्रविष्टि 66 (संघ सूची)
सातवीं अनुसूची की संघ सूची में एक प्रावधान जो संसद को उच्च शिक्षा में "मानकों के समन्वय और निर्धारण" पर अनन्य शक्ति प्रदान करता है, जिसका उपयोग अक्सर केंद्र की सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए किया जाता है।
UPSC context
GS पेपर II: विधायी शक्तियों का वितरण। यह समझाने के लिए महत्वपूर्ण है कि केंद्र किस प्रकार उन क्षेत्रों को विनियमित करता है जो तकनीकी रूप से समवर्ती/राज्य सूचियों के अंतर्गत आते हैं।
संघवाद
केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। शिक्षा के क्षेत्र में, विवाद तब उत्पन्न होते हैं जब केंद्र की मानक-निर्धारण शक्ति (प्रविष्टि 66) राज्यों के विश्वविद्यालय प्रबंधन अधिकारों के साथ टकराती है।
UPSC context
GS पेपर II: मूल संरचना और संघीय चुनौतियाँ। सहकारी बनाम प्रतिस्पर्धी संघवाद में क्षेत्राधिकार संबंधी विवादों का विश्लेषण करने की क्षमता का परीक्षण करता है।
अनुच्छेद 163
संवैधानिक प्रावधान जिसके तहत राज्यपाल के लिए मंत्रिपरिषद की "सहायता और सलाह" पर कार्य करना आवश्यक है, उन स्थितियों को छोड़कर जहाँ संविधान स्वविवेकीय (discretionary) कार्रवाई अनिवार्य करता है।
UPSC context
GS Paper II: राज्य कार्यपालिका। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों की सीमाओं से संबंधित परीक्षा के प्रश्नों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
कुलाधिपति के रूप में कार्य करते समय, राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से बाध्य हैं।
कुलाधिपति के रूप में, राज्यपाल राज्य विश्वविद्यालय अधिनियमों द्वारा निर्मित एक सांविधिक पद धारण करते हैं, जो उन्हें स्वतंत्र रूप से और अनुच्छेद 163 के संवैधानिक अधिदेश से बाहर कार्य करने की अनुमति देता है।
संबंधित अवधारणाएँ
कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल की भूमिका उनके संवैधानिक कर्तव्यों से किस प्रकार भिन्न है?
- सांविधिक उत्पत्ति: यह पद व्यक्तिगत राज्य विश्वविद्यालय अधिनियमों द्वारा सृजित किया गया है, न कि संविधान के भाग VI द्वारा।
- स्वतंत्र क्षमता: राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में अपनी भूमिका से भिन्न, एक स्वतंत्र वैधानिक क्षमता में कार्य करते हैं।
- मंत्रिपरिषद की कोई सलाह नहीं: इस भूमिका में, राज्यपाल राज्य मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य नहीं है।
उच्च शिक्षा पर विधायी शक्ति केंद्र और राज्यों के बीच किस प्रकार विभाजित है?
- समवर्ती विषय: 42वें संशोधन के बाद से, 'शिक्षा' समवर्ती सूची की प्रविष्टि 25 के अंतर्गत आती है, जो दोनों संस्थाओं को कानून बनाने की अनुमति देती है।
- संघ सूची का अधिभावन: संघ सूची की प्रविष्टि 66 (UGC के माध्यम से मानकों का समन्वय और निर्धारण) केंद्र को अधिभावी शक्ति प्रदान करती है।
- न्यायिक मिसाल: सुप्रीम कोर्ट के निर्णय यह स्थापित करते हैं कि UGC विनियमों में वैधानिक शक्ति होती है और वे असंगत राज्य विश्वविद्यालय अधिनियमों पर प्रभावी होंगे।
अंतर-विषय पैटर्न
कुलाधिपति को हटाने वाले विधेयक और अनुच्छेद 200
राज्यपाल को कुलाधिपति के पद से हटाने वाले विधेयकों को पारित करने का प्रयास करने वाले राज्यों को तब विधायी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जब राज्यपाल अनुच्छेद 200 के तहत अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख लेते हैं।
UGC विनियम बनाम राज्य की स्वायत्तता
यह विवाद NEET से संबंधित संघर्षों को प्रतिबिंबित करता है, जो संघवाद के उस आवर्ती तनाव को दर्शाता है जहाँ केंद्र के निर्देश (जैसे Union List Entry 66 के तहत UGC नियम) समवर्ती सूची (Concurrent List) के विषयों (शिक्षा) पर राज्य की नीतियों पर प्रभावी हो जाते हैं।
2026 की प्रीलिम्स परीक्षा में राज्यपाल के संवैधानिक कर्तव्यों और वैधानिक कुलाधिपति (Chancellor) की भूमिका के बीच सटीक कानूनी अंतर का परीक्षण करने वाले प्रश्न की अपेक्षा करें।
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