आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहुंच और दिव्यांग नागरिकों के अधिकार
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
चूँकि AI तेज़ी से शासन, रोज़गार और दैनिक जीवन में शामिल हो रहा है, यह सुनिश्चित करना कि यह विकलांग व्यक्तियों के लिए सुलभ और गैर-भेदभावपूर्ण बना रहे, समावेशी विकास और डिजिटल समानता के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है।
सारांश
यह लेख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और दिव्यांग नागरिकों के अधिकारों के बीच के संबंध पर चर्चा करता है, जिसमें एक सहायक उपकरण के रूप में AI की परिवर्तनकारी क्षमता और एल्गोरिथम संबंधी पूर्वाग्रह तथा दुर्गम डिज़ाइन के कारण डिजिटल बहिष्कार के गंभीर जोखिमों, दोनों पर जोर दिया गया है। यह समावेशी नीतिगत ढाँचों और दिव्यांग व्यक्तियों को शामिल करने वाले सह-डिज़ाइन सिद्धांतों की वकालत करता है।
मुख्य बिंदु
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सहायक तकनीक के रूप में कार्य करके दिव्यांग नागरिकों के लिए सुलभता और समावेशन को बदलने की असीम क्षमता रखता है।
- AI प्रशिक्षण डेटा में पूर्वाग्रह विकलांग व्यक्तियों के बहिष्कार या गलत प्रतिनिधित्व का कारण बन सकते हैं, जिससे डिजिटल हाशिए पर धकेले जाने की स्थिति और बदतर हो जाती है।
- समावेशी AI विकास के लिए प्रौद्योगिकी जीवनचक्र के दौरान विकलांग व्यक्तियों (PwDs) की सक्रिय भागीदारी, सह-डिजाइन और प्रतिनिधित्व की आवश्यकता होती है।
- एआई गवर्नेंस में भेदभाव को रोकने और न्यायसंगत लाभ सुनिश्चित करने के लिए नीतिगत ढाँचों को सुलभता मानकों को एकीकृत करना चाहिए।
महत्वपूर्ण शब्द
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, २०१६
संयुक्त राष्ट्र विकलांग व्यक्ति अधिकार सम्मेलन (UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities) को प्रभावी बनाने के लिए बनाया गया एक भारतीय कानून, जो मान्यता प्राप्त विकलांगताओं को 7 से बढ़ाकर 21 करता है और आरक्षण, सुलभता तथा गैर-भेदभाव को अनिवार्य बनाता है।
UPSC context
GS पेपर II (संवेदनशील वर्ग, सामाजिक न्याय) - भारत में विकलांग व्यक्तियों के लिए वैधानिक ढाँचों, नीतिगत कार्यान्वयन और अधिकारों का परीक्षण करता है।
संयुक्त राष्ट्र
1945 में स्थापित एक अंतरराष्ट्रीय संगठन जो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने, मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करने और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें विकलांगता-समावेशी विकास ढाँचे भी शामिल हैं।
UPSC context
GS Paper II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध / वैश्विक शासन) - बहुपक्षीय संगठनों, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और मानवाधिकारों पर वैश्विक वकालत का परीक्षण करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
दिव्यांगजन अधिकार (RPWD) अधिनियम, 2016 के मुख्य प्रावधान क्या हैं?
- आरक्षण की मात्रा: बेंचमार्क विकलांगता वाले नागरिकों के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण 3% से बढ़ाकर 5% और सरकारी नौकरियों में 3% से बढ़ाकर 4% कर दिया गया है।
- विस्तृत श्रेणियाँ: मान्यता प्राप्त दिव्यांगताओं के दायरे को 7 से बढ़ाकर 21 प्रकार किया गया है, जिसमें विशिष्ट सीखने की अक्षमताएं (specific learning disabilities), रक्त विकार ( blood disorders) और एसिड हमलों के पीड़ित शामिल हैं।
- एक्सेसिबिलिटी अधिदेश: निर्धारित समयसीमा के भीतर भौतिक बुनियादी ढांचे, परिवहन और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) पारिस्थितिकी तंत्र में सार्वभौमिक सुलभता को अनिवार्य बनाता है।
- संस्थागत तंत्र: दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय और राज्य आयोगों को वैधानिक निगरानी और शिकायत निवारण निकाय के रूप में स्थापित करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
RPWD Act 2016 डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर से मिला
RPWD अधिनियम ICT की सुलभता को अनिवार्य बनाता है, जो विकलांग नागरिकों के कानूनी अधिकारों को सीधे तौर पर डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) और AI कार्यान्वयन मानकों से जोड़ता है।
समावेशी विकास रूपरेखाओं में एल्गोरिथम संबंधी पूर्वाग्रह
हाशियाए गए समूहों के खिलाफ एल्गोरिथम संबंधी पूर्वाग्रह उन व्यापक सामाजिक-आर्थिक बहिष्करणों को दर्शाता है जिनका समाधान समावेशी विकास शासन मॉडल में किया जाता है।
AI गवर्नेंस + कमज़ोर वर्ग (RPWD Act 2016) डिजिटल इनक्लूजन जनादेश पर एक बहु-कथन (multi-statement) प्रश्न के रूप में आने की संभावना है।
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