संविधान संशोधन विधेयक की हार और परिसीमन की चिंताएं
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
संविधान संशोधन विधेयक का गिरना एक दुर्लभ प्रक्रियात्मक घटना है। यह भारतीय संघवाद में एक महत्वपूर्ण बहस को सामने लाता है: जनसंख्या के आकार के आधार पर प्रतिनिधित्व और उन राज्यों के राजनीतिक महत्व को सुरक्षित रखने की आवश्यकता के बीच संतुलन बनाना, जिन्होंने सफलतापूर्वक जनसंख्या वृद्धि को स्थिर किया है। Article 368 की प्रक्रियाओं, परिसीमन के निहितार्थों और जनसांख्यिकीय असमानताओं की भूमिका को समझना GS-2 के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है।
सारांश
संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026, जिसका उद्देश्य लोकसभा के विस्तार को सुगम बनाना और इसे महिला आरक्षण से जोड़ना था, संसद में दो-तिहाई बहुमत प्राप्त करने में विफल रहने के बाद गिर गया। संपादकीय इस परिणाम का समर्थन करता है और भविष्य के परिसीमन (delimitation) को 2011 की जनगणना पर आधारित करने के सरकार के दृष्टिकोण की आलोचना करता है। यह जनादेश दक्षिणी, पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को कम करने का जोखिम पैदा कर रहा था, जो प्रभावी रूप से उन्हें सफल जनसांख्यिकीय प्रबंधन (demographic management) के लिए दंडित करने जैसा था। गृह मंत्री द्वारा विस्तारित 816-सदस्यीय लोकसभा में आनुपातिक समानता (proportional parity) के संबंध में मौखिक आश्वासनों के बावजूद, INDIA गठबंधन के एकजुट विरोध के कारण यह विधेयक विफल रहा। संपादकीय सरकार को आगामी 2026-27 की जनगणना के आंकड़ों की प्रतीक्षा करने और परिसीमन तथा महिला आरक्षण के परस्पर जुड़े मुद्दों को एक संसदीय समिति के पास भेजने की सलाह देता है ताकि एक वास्तविक संघीय आम सहमति (federal consensus) बनाई जा सके।
मुख्य बिंदु
- संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 संसद में आवश्यक दो-तिहाई बहुमत प्राप्त करने में विफल रहा, इसे आवश्यक 352 मतों के विरुद्ध 298 मत प्राप्त हुए।
- विधेयक में महिला आरक्षण के कार्यान्वयन को 2011 की जनगणना पर आधारित परिसीमन प्रक्रिया से जोड़ने का प्रयास किया गया था।
- 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन करने से दक्षिणी, पूर्वी और उत्तर-पूर्वी राज्यों के आनुपातिक प्रतिनिधित्व में कमी आने का खतरा था, जो प्रभावी जनसंख्या नियंत्रण के लिए उन्हें दंडित करने जैसा था।
- संवैधानिक संशोधन की विफलता के बाद, संबंधित विधेयकों—परिसीमन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक—को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया।
- गृह मंत्री ने प्रस्तावित 816-सदस्यीय लोकसभा में दक्षिणी राज्यों के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व बनाए रखने का मौखिक आश्वासन दिया, जो विपक्षी INDIA गठबंधन को आश्वस्त करने में विफल रहा।
- संपादकीय का सुझाव है कि व्यापक राजनीतिक आम सहमति बनाने के साथ-साथ, परिसीमन और महिला आरक्षण को 2026-27 की जनगणना पूरी होने तक स्थगित कर दिया जाना चाहिए।
महत्वपूर्ण शब्द
संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026
लोक सभा को अधिकतम 850 सीटों तक बढ़ाने और सीटों के परिसीमन के लिए 2011 की जनगणना का उपयोग करके महिला आरक्षण को लागू करने का एक विधायी प्रस्ताव।
UPSC context
GS II: संवैधानिक संशोधन। संसदीय प्रक्रियाओं और जनसांख्यिकी एवं प्रतिनिधित्व के बीच अंतर्संबंध की समझ का परीक्षण करता है।
परिसीमन
लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण की प्रक्रिया ताकि जनसंख्या में हुए बदलावों को दर्शाया जा सके और क्षेत्रीय इकाइयों में 'एक व्यक्ति, एक वोट' के सिद्धांत को सुनिश्चित किया जा सके।
UPSC context
GS II: चुनाव। संघवाद की बहसों और प्रतिनिधि लोकतंत्र पर जनसांख्यिकीय बदलावों के प्रभाव के लिए प्रासंगिक।
अनुच्छेद 368
संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति को रेखांकित करने वाला संवैधानिक प्रावधान, जिसके लिए संरचनात्मक परिवर्तनों हेतु 'विशेष बहुमत' (उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई) की आवश्यकता होती है।
UPSC context
GS II: भारतीय संविधान। कार्यपालिका द्वारा किए जाने वाले एकतरफा संरचनात्मक परिवर्तनों को रोकने वाले 'checks and balances' (नियंत्रण और संतुलन) को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
नारी शक्ति वंदन अधिनियम
106वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2023, जो विधायिकाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करता है, और शुरुआत में जनगणना के बाद होने वाले परिसीमन (delimitation) अभ्यास पर निर्भर है।
UPSC context
GS II: सामाजिक न्याय/शासन। राजनीतिक सशक्तिकरण और लैंगिक कोटा को लागू करने में आने वाली विधायी बाधाओं पर चर्चा के लिए महत्वपूर्ण।
परिसीमन आयोग
राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक स्वतंत्र और उच्च-स्तरीय निकाय, जिसका कार्य निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करना है; इसके आदेशों को कानून का दर्जा प्राप्त होता है और इन्हें अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती।
UPSC context
GS II: सांविधिक निकाय। यह निष्पक्ष और डेटा-आधारित निर्वाचन क्षेत्र सीमा समायोजन सुनिश्चित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले तंत्रों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
सहकारी संघवाद
एक सहयोगात्मक शासन मॉडल जहाँ संघ और राज्य संयुक्त रूप से मुद्दों का समाधान करते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि राष्ट्रीय नीति-निर्माण और प्रतिनिधित्व में क्षेत्रीय हितों का सम्मान किया जाए।
UPSC context
GS II: संघवाद। क्षेत्रीय समानता और जनसंख्या-आधारित सीटों के आवंटन के राजनीतिक परिणामों के विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को बदलने वाले संशोधनों के लिए केवल विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है।
अनुच्छेद 368(2)(d) के तहत, संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को संशोधित करने वाले किसी भी संशोधन (जैसे लोकसभा सीटों के आवंटन में बदलाव) के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन की भी आवश्यकता होती है।
संबंधित अवधारणाएँ
परिसीमन प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक तंत्र क्या हैं?
- अनुच्छेद 82: प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों को पुनर्समायोजित करने और "एक व्यक्ति, एक वोट" के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए संसद को एक परिसीमन अधिनियम (Delimitation Act) अधिनियमित करने का अधिदेश देता है।
- 84वां संशोधन (2001): जनसंख्या नियंत्रण को प्रोत्साहित करने के लिए अंतर-राज्यीय लोक सभा सीटों के आवंटन (1971 के आंकड़ों पर आधारित) पर लगी रोक को 2026 के बाद की पहली जनगणना तक बढ़ा दिया गया।
- अनुच्छेद 329(a): न्यायिक उन्मुक्ति प्रदान करता है, जो निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं या सीटों के आवंटन से संबंधित परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी भी अदालत में चुनौती दिए जाने से रोकता है।
संविधान संशोधनों के लिए राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता कब होती है?
- संघीय प्रावधान: संघीय ढांचे में परिवर्तन के लिए आवश्यक, जिसमें संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, 7वीं अनुसूची की सूचियाँ, स्वयं अनुच्छेद 368, या उच्चतम/उच्च न्यायालय के प्रावधान शामिल हैं।
- अनुसमर्थन की सीमा: संसद में विशेष बहुमत के साथ-साथ, इस संशोधन को कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों से साधारण बहुमत के माध्यम से सहमति की आवश्यकता होती है।
अंतर-विषय पैटर्न
जनसांख्यिकी बनाम राजकोषीय एवं राजनीतिक संघवाद
परिसीमन में दक्षिण को होने वाला नुकसान 15वें वित्त आयोग की उन बहसों को प्रतिबिंबित करता है, जहाँ दक्षिणी राज्यों ने क्षैतिज कर हस्तांतरण के लिए 2011 की जनगणना के जनसंख्या आंकड़ों के उपयोग का कड़ा विरोध किया था।
महिला आरक्षण परिसीमन से जुड़ा
106वें संशोधन (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) ने स्पष्ट रूप से लोकसभा में 33% महिला आरक्षण के कार्यान्वयन को आगामी परिसीमन प्रक्रिया के पूरा होने की शर्त पर रखा है।
2026 की Mains परीक्षा में संघवाद पर उत्तर-दक्षिण जनसांख्यिकीय विभाजन के प्रभाव पर एक प्रश्न, और Prelims में Art 82 एवं 329(a) को मिलाने वाले कथनों की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
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- 2019MainsGS2
“Parliament's power to amend the Constitution is a limited power and it cannot be enlarged into absolute power." In the light of this statement explain whether Parliament under Article 368 of the Constitution can destroy the Basic Structure of the Constitution by expanding its amending power?
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Indian Constitution has conferred the amending power on the ordinary legislative institutions with a few procedural hurdles. In view of this statement, examine the procedural and substantive limitations on the amending power of the Parliament to change the Constitution.
- 2023MainsGS2
Discuss the contribution of civil society groups for women's effective and meaningful participation and representation in state legislatures in India.