मीटू आंदोलन, POSH अधिनियम में कार्यान्वयन की कमियां और कार्यस्थल नैतिकता
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
POSH Act जैसे कानूनों की प्रभावशीलता और #MeToo जैसे आंदोलनों का सामाजिक प्रभाव, विधायी मंशा और सामाजिक वास्तविकता के बीच बने हुए अंतर का विश्लेषण करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। यह पितृसत्ता, कानूनी ढांचे और संस्थागत नैतिकता के अंतर्संबंध को रेखांकित करता है, जो GS1 (समाज), GS2 (सामाजिक न्याय) और GS4 (नीतिशास्त्र) के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है।
सारांश
डेरेक ओ'ब्रायन #MeToo आंदोलन के विकासक्रम पर विचार करते हैं, और इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि कैसे यौन उत्पीड़न के खिलाफ चुप्पी का कुछ समय के लिए टूटना, फिर से व्याप्त होती प्रणालीगत उदासीनता और संस्थागत प्रतिरोध की छाया में दब गया है। POSH अधिनियम जैसे मौजूदा कानूनी ढांचों के बावजूद, गहरी जड़ें जमा चुके पितृसत्तात्मक मानदंडों, संगठनात्मक जवाबदेही की कमी और पीड़ितों को चुप कराने की व्यापक प्रवृत्ति के कारण महिलाओं को न्याय पाने में महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। यह लेख वास्तविक लैंगिक न्याय, कार्यस्थल की सुरक्षा और एक नैतिक कार्य संस्कृति सुनिश्चित करने के लिए, मजबूत संस्थागत अनुपालन के साथ-साथ सामाजिक दृष्टिकोण में मौलिक बदलाव की तत्काल आवश्यकता पर बल देता है।
मुख्य बिंदु
- #MeToo आंदोलन ने यौन उत्पीड़न के इर्द-गिर्द की चुप्पी को अस्थायी रूप से तोड़ दिया था, लेकिन प्रणालीगत उदासीनता इसके पुनरुत्थान का कारण बनी है।
- यौन उत्पीड़न रोकथाम (POSH) अधिनियम, 2013 के कानूनी अधिदेश के बावजूद, इसका प्रवर्तन कमजोर बना हुआ है और संस्थागत रिपोर्टिंग तंत्र अक्सर अप्रभावी होते हैं।
- गहरी जड़ें जमा चुकी पितृसत्ता कार्यस्थल की कार्यप्रणाली को प्रभावित करना जारी रखती है, जो सरवाइवर्स को अपनी बात रखने से हतोत्साहित करती है और महिलाओं की समान भागीदारी को बाधित करती है।
- संगठनों के लिए एक अनुपालन-आधारित और मूल्य-संचालित कार्य संस्कृति विकसित करना एक अनिवार्य नैतिक अधिदेश है, जो महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देती हो।
- स्थायी लैंगिक न्याय प्राप्त करने के लिए सामूहिक आक्रोश के क्षणिक पलों से आगे बढ़कर निरंतर संरचनात्मक सुधारों और सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव की आवश्यकता है।
महत्वपूर्ण शब्द
यौन उत्पीड़न रोकथाम (POSH) अधिनियम, 2013
2013 का एक कानून जो कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक कानूनी ढांचा उपलब्ध कराता है, साथ ही संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में इसके रोकथाम, निषेध और निवारण तंत्र को अनिवार्य बनाता है।
UPSC context
GS Paper II: सामाजिक न्याय/कमजोर वर्गों के लिए कानून। महिला सुरक्षा, कार्यस्थल नैतिकता और विधायी संरक्षण से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
विशाखा दिशानिर्देश
1997 के सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश (विशाखा बनाम राजस्थान राज्य) जिन्होंने पहली बार यौन उत्पीड़न को परिभाषित किया और कार्यस्थल सुरक्षा प्रोटोकॉल को अनिवार्य बनाया, जो POSH Act के अग्रदूत के रूप में कार्य करते हैं।
UPSC context
GS पेपर II: न्यायपालिका/सामाजिक न्याय। न्यायिक सक्रियता और भारत में महिला अधिकारों के विकास के ज्ञान का परीक्षण करता है।
आंतरिक शिकायत समिति (ICC)
POSH Act के तहत 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले संगठनों में यौन उत्पीड़न की शिकायतों को प्राप्त करने और उनकी जांच करने के लिए आवश्यक एक अनिवार्य आंतरिक निकाय।
UPSC context
GS Paper II: शासन व्यवस्था/सामाजिक न्याय। यह शिकायत निवारण और कॉर्पोरेट जवाबदेही हेतु संस्थागत तंत्र की समझ का परीक्षण करता है।
स्थानीय शिकायत समिति (LCC)
एक जिला-स्तरीय निकाय जिसे जिला अधिकारी द्वारा असंगठित क्षेत्र या 10 से कम कर्मचारियों वाले संस्थानों से प्राप्त यौन उत्पीड़न की शिकायतों के समाधान के लिए गठित किया गया है।
UPSC context
GS पेपर II: सामाजिक न्याय। अनौपचारिक कार्यबल के लिए संरक्षण और विकेंद्रीकृत न्याय तंत्र पर चर्चा करने के लिए महत्वपूर्ण।
लैंगिक न्याय
सामाजिक, राजनीतिक और कानूनी क्षेत्रों में सभी लिंगों के साथ निष्पक्ष और न्यायसंगत व्यवहार, जो संसाधनों, अवसरों और निर्णय लेने की प्रक्रिया तक समान पहुँच सुनिश्चित करता है।
UPSC context
GS पेपर I: समाज/महिलाओं के मुद्दे; GS पेपर II: सामाजिक न्याय। निबंध और सामाजिक सशक्तिकरण के विषयों के लिए एक मुख्य विषय।
सामाजिक सशक्तिकरण
हाशिए पर रहने वाले समूहों (जैसे महिलाओं) की स्वायत्तता, आत्मनिर्णय और संसाधनों तक पहुँच बढ़ाने की प्रक्रिया ताकि समाज में उनकी पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।
UPSC context
GS पेपर I: सामाजिक सशक्तिकरण। समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान की सैद्धांतिक और व्यावहारिक समझ का परीक्षण करता है।
सारभूत समानता
एक ऐसी अवधारणा जो केवल औपचारिक कानूनी समानता (समान व्यवहार) प्रदान करने के बजाय, समान परिणामों को प्राप्त करने और संरचनात्मक विषमताओं को दूर करने पर केंद्रित है।
UPSC context
GS पेपर II: सामाजिक न्याय/संविधान। अनुच्छेद 14-15 और हाशिए पर स्थित समूहों के लिए सकारात्मक कार्रवाई (affirmative action) की गहरी समझ का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
POSH अधिनियम 2013 विशेष रूप से औपचारिक या संगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं पर लागू होता है।
POSH अधिनियम स्पष्ट रूप से असंगठित क्षेत्र को शामिल करता है। जिला अधिकारियों के लिए स्थानीय समितियों (LCs) का गठन करना अनिवार्य है ताकि अनौपचारिक रोजगार वाली महिलाओं या 10 से कम कर्मचारियों वाली फर्मों से शिकायतें प्राप्त की जा सकें।
संबंधित अवधारणाएँ
POSH अधिनियम 2013 के तहत शिकायत निवारण संरचना क्या है?
- आंतरिक समिति (IC): 10 या अधिक कर्मचारियों वाले सभी कार्यस्थलों के लिए अनिवार्य। इसकी अध्यक्षता एक वरिष्ठ महिला कर्मचारी द्वारा की जानी चाहिए और इसमें एक बाहरी सदस्य शामिल होना चाहिए।
- स्थानीय समिति (LC): असंगठित क्षेत्र या 10 से कम कर्मचारियों वाली फर्मों की शिकायतों के समाधान के लिए एक नामित जिला अधिकारी द्वारा जिला स्तर पर गठित।
- सिविल कोर्ट की शक्तियां: ICs और LCs दोनों के पास व्यक्तियों को समन भेजने और दस्तावेजों को मंगाने (document discovery) के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता (Code of Civil Procedure) के तहत एक सिविल कोर्ट की शक्तियाँ प्राप्त हैं।
POSH के संदर्भ में कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कानूनी और नैतिक अनुपालन के बीच क्या अंतर है?
- कानूनी अनुपालन: न्यूनतम वैधानिक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करता है, जैसे कि केवल कागजों पर IC का गठन करना और वार्षिक रिपोर्ट दाखिल करना, जो अक्सर प्रणालीगत उदासीनता की ओर ले जाता है।
- नैतिक अधिदेश: मनोवैज्ञानिक सुरक्षा को बढ़ावा देने, पितृसत्तात्मक मानदंडों को सक्रिय रूप से समाप्त करने, प्रतिशोध-मुक्त वातावरण सुनिश्चित करने और एक मूल्य-आधारित कार्य संस्कृति स्थापित करने पर केंद्रित है।
अंतर-विषय पैटर्न
FLFPR और कार्यस्थल सुरक्षा
भारत की शहरी महिला श्रम बल भागीदारी सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण बाधित है। POSH का अप्रभावी कार्यान्वयन सीधे तौर पर आर्थिक सशक्तिकरण की पहलों और जनसांख्यिकीय लाभांश के लक्ष्यों को कमजोर करता है।
डिजिटल एकजुटता और कॉर्पोरेट जवाबदेही
#MeToo जैसे आंदोलन आधुनिक डिजिटल सामाजिक पूंजी (social capital) के रूप में कार्य करते हैं। वे पारंपरिक संस्थागत पदानुक्रमों को दरकिनार करते हैं, जिससे कॉर्पोरेट गवर्नेंस संरचनाएं अपनी नैतिक कमियों (ethical blind spots) को दूर करने के लिए मजबूर होती हैं।
GS II मुख्य परीक्षा में POSH Act के खराब प्रवर्तन को भारत के शहरी महिला श्रम बल (Female Labour Force) के ठहराव से जोड़ने वाले प्रश्न की अपेक्षा करें।
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