आंध्र प्रदेश का नाम तेलुगु नाडु करने की मांग फिर से उठी
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह घटनाक्रम वर्तमान घटनाओं को स्वतंत्रता के बाद भारतीय राज्यों के भाषाई पुनर्गठन और राज्यों के नाम बदलने के संवैधानिक तंत्र (अनुच्छेद 3) से जोड़ता है। यह भारत के राजनीतिक परिदृश्य में क्षेत्रीय और भाषाई पहचान के स्थायी महत्व को दर्शाता है, जो GS1 (क्षेत्रवाद) और GS2 (संघवाद) में एक प्रमुख विषय है।
सारांश
अमलापुरम में आयोजित तीसरे विश्व तेलुगु सम्मेलन में, विद्वानों और प्रतिभागियों ने 'तमिलनाडु' की तर्ज पर आंध्र प्रदेश का नाम बदलकर 'तेलुगु नाडु' करने के प्रस्ताव को फिर से जीवित कर दिया है। साहित्यकार गरिकापति नरसिम्हा राव द्वारा जोर दी गई यह मांग, एन.टी. रामा राव के तेलुगु आत्म-सम्मान के दृष्टिकोण से जुड़ी है, जिसके कारण तेलुगु देशम पार्टी का गठन हुआ था। यह कदम केरल को 'केरलम' के रूप में पुनर्नामित करने के प्रयासों जैसे समान उप-राष्ट्रीय भाषाई दावों के साथ सामने आया है। इस तरह के बदलाव के लिए अनुच्छेद 3 के तहत संवैधानिक प्रक्रियाओं की आवश्यकता होगी, जो भारतीय संघवाद में भाषाई पहचान की निरंतर प्रासंगिकता को रेखांकित करता है।
मुख्य बिंदु
- अमलापुरम में आयोजित तीसरे विश्व तेलुगु सम्मेलन के दौरान 'आंध्र प्रदेश' का नाम बदलकर 'तेलुगु नाडु' करने की मांग फिर से उठी।
- विद्वानों ने 'तमिलनाडु' और केरल द्वारा आधिकारिक रूप से 'केरलम' नाम अपनाने के वर्तमान प्रस्ताव के साथ इसकी तुलना की।
- यह विचार एन.टी. रामाराव की विरासत से जुड़ा है, जिन्होंने तेलुगु गौरव और अस्मिता की रक्षा के लिए तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना की थी।
- नाम बदलने की प्रक्रिया में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 को लागू किया जाएगा, जिसके लिए राज्य के प्रस्ताव और संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होगी।
- चर्चाओं में सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए बुनियादी शिक्षा और शासन में तेलुगु भाषा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया।
महत्वपूर्ण शब्द
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3
भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो संसद को साधारण बहुमत के माध्यम से कानून द्वारा नए राज्यों के गठन, सीमाओं में परिवर्तन या किसी भी राज्य के नाम को बदलने की शक्ति प्रदान करता है।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था)। संसद की शक्ति, संघीय ढांचे और राज्य पुनर्गठन प्रक्रियाओं पर आधारित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
राज्यों का भाषाई पुनर्गठन
प्रशासन में सुधार करने और क्षेत्रीय पहचानों को सम्मान देने के लिए साझा भाषाओं के आधार पर राज्यों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण की 1956 की प्रक्रिया, जिसकी शुरुआत 1952 में पोट्टी श्रीरामुलु (Potti Sreeramulu) के आमरण अनशन से हुई थी।
UPSC context
GS पेपर I (स्वतंत्रता के बाद का इतिहास)। भारत के एकीकरण और संघीय मानचित्र के विकास की समझ का परीक्षण करता है।
क्षेत्रवाद
ऐसी विचारधारा जो राष्ट्रीय सरोकारों की तुलना में किसी विशिष्ट क्षेत्र के हितों, पहचान और विरासत पर अधिक बल देती है, जो अक्सर भाषाई दावों या राज्य के पुनर्नामकरण की मांगों के रूप में प्रकट होती है।
UPSC context
GS पेपर I (समाज) और GS पेपर II (राजव्यवस्था)। क्षेत्रीय पहचान और राष्ट्रीय अखंडता के बीच तनाव का विश्लेषण करता है।
तेलुगु देशम पार्टी (TDP)
1982 में अभिनेता-राजनेता एन.टी. रामा राव द्वारा 'तेलुगु आत्म गौरवम' (आत्म-सम्मान) के मंच पर स्थापित एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल, जिसका उद्देश्य तेलुगु संस्कृति और राजनीतिक हितों की रक्षा करना था।
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GS पेपर II (राजव्यवस्था)। क्षेत्रीय दलों के उदय और भारतीय संघवाद पर उनके प्रभाव के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण।
विश्व तेलुगु सम्मेलन
एक वैश्विक शिखर सम्मेलन, जो पहली बार 1975 में आयोजित किया गया था, दुनिया भर के तेलुगु भाषियों के बीच तेलुगु भाषा, साहित्य और सांस्कृतिक विरासत के प्रचार-प्रसार और संरक्षण के लिए समर्पित है।
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GS पेपर I (कला एवं संस्कृति)। उप-राष्ट्रीय पहचान को बढ़ावा देने में सांस्कृतिक संगठनों की भूमिका को रेखांकित करता है।
एन.टी. रामा राव (NTR)
दिग्गज अभिनेता और TDP के संस्थापक जिन्होंने 'तेलुगु आत्म-सम्मान' (Telugu self-respect) की अवधारणा का नेतृत्व किया, जिसके परिणामस्वरूप आंध्र प्रदेश में पहली गैर-कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ।
UPSC context
GS पेपर I (स्वतंत्रता के बाद का इतिहास)। क्षेत्रीय पहचान और राज्य-स्तरीय राजनीतिक बदलावों के लिए महत्वपूर्ण व्यक्तित्व।
प्रारंभिक ट्रैप
किसी राज्य का नाम बदलने के लिए अनुच्छेद 368 के तहत एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है।
अनुच्छेद 4 स्पष्ट रूप से कहता है कि राज्यों के नाम बदलने के लिए अनुच्छेद 3 के तहत बनाए गए कानून साधारण बहुमत से पारित किए जाते हैं और इन्हें अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाता है।
संबंधित अवधारणाएँ
अनुच्छेद 3 के तहत किसी राज्य का नाम बदलने की प्रक्रिया क्या है?
- राष्ट्रपति की सिफारिश: विधेयक केवल राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश पर ही संसद में पेश किया जा सकता है।
- राज्य परामर्श: राष्ट्रपति को विधेयक संबंधित राज्य विधानमंडल को भेजना अनिवार्य है, यद्यपि इसके विचार बाध्यकारी नहीं हैं।
- साधारण बहुमत: विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा एक सामान्य विधायी प्रक्रिया के माध्यम से पारित किया जाता है।
- अनुच्छेद 4 अपवाद: ऐसे परिवर्तनों के लिए अनुच्छेद 368 के तहत औपचारिक संवैधानिक संशोधन प्रक्रियाओं की आवश्यकता नहीं होती है।
भाषाई राज्य पुनर्गठन के प्रमुख मील के पत्थर क्या थे?
- धर और JVP समितियां: स्वतंत्रता के बाद, विखंडन को रोकने के लिए दोनों समितियों ने शुरुआत में भाषा को राज्यों के पुनर्गठन के प्राथमिक आधार के रूप में अस्वीकार कर दिया था।
- प्रथम भाषाई राज्य: 1953 में पोट्टी श्रीरामुलु की 56 दिनों की भूख हड़ताल और उनकी मृत्यु के बाद गठित, जिसने सरकार को यह कदम उठाने के लिए विवश कर दिया।
- फ़ज़ल अली आयोग: पुनर्गठन के व्यापक आधार के रूप में भाषा को स्वीकार किया, लेकिन 'एक भाषा, एक राज्य' के सिद्धांत को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया।
अंतर-विषय पैटर्न
राज्यों में भाषायी उप-राष्ट्रवाद
यह केरल विधानसभा द्वारा राज्य का नाम बदलकर 'केरलम' करने के प्रस्तावों को पारित करने जैसा ही है, जो दर्शाता है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के दशकों बाद भी भाषाई गौरव एक प्रभावशाली राजनीतिक प्रेरक बना हुआ है।
सांस्कृतिक अधिकार और प्राथमिक शिक्षा
प्रारंभिक शिक्षा में तेलुगु को लागू करने पर सम्मेलन का जोर भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों (अनुच्छेद 350A) और शास्त्रीय भाषाओं के लिए भारत के फ्रेमवर्क के अनुरूप है।
अनुच्छेद 3 की बारीकियों—विशेष रूप से राज्य के प्रस्तावों की गैर-बाध्यकारी प्रकृति और अनुच्छेद 4 की छूट—पर एक multi-statement question की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2013MainsGS1
Growing feeling of regionalism is an important factor in generation of demand for a separate State. Discuss.
- 2016MainsGS1
What is the basis of regionalism? Is it that unequal distribution of benefits of development on regional basis eventually promotes regionalism? Substantiate your answer.
- 2016MainsGS1
Has the formation of linguistic States strengthened the cause of Indian Unity?