परिसीमन अभ्यास की चुनौतियां और संघीय प्रतिनिधित्व संतुलन
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
डिमिटेशन (Delimitation) आज भारत के सामने सबसे संवेदनशील शासन संबंधी मुद्दों में से एक है। यह राज्यों के बीच शक्ति संतुलन, भारतीय संघवाद के भविष्य और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व की अखंडता को सीधे तौर पर प्रभावित करता है, जिससे यह मेंस GS2 के लिए एक मुख्य विषय बन जाता है।
सारांश
यह लेख भारत में आगामी परिसीमन अभ्यास के इर्द-गिर्द मौजूद गंभीर तनावों की पड़ताल करता है, जिसमें लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व (जनसंख्या-आधारित) और संघीय निष्पक्षता (राज्यों के बीच संतुलन, विशेषकर उत्तर बनाम दक्षिण) के बीच के टकराव पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसमें इस बात पर चर्चा की गई है कि जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों को संसद में अपना राजनीतिक वज़न खोना पड़ सकता है, जिससे संघीय सामाजिक अनुबंध को खतरा पैदा हो सकता है और नवीन संस्थागत सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पड़ सकती है।
मुख्य बिंदु
- जनसंख्या के आंकड़ों पर आधारित आगामी परिसीमन अभ्यास भारत के संघीय संतुलन के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करता है, जिससे संभावित रूप से उन दक्षिणी राज्यों को दंडित किया जा सकता है जिन्होंने जनसंख्या वृद्धि को सफलतापूर्वक नियंत्रित किया है।
- निर्वाचन क्षेत्रों के सीमा पुनर्निर्धारण के लिए केवल जनसंख्या के मानदंडों का कड़ाई से पालन करने से उत्तर और दक्षिण के राज्यों के बीच राजनीतिक प्रतिनिधित्व में गंभीर असंतुलन पैदा हो सकता है।
- 'एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य' के लोकतांत्रिक सिद्धांत और राज्यों के न्यायसंगत प्रतिनिधित्व के संघीय सिद्धांत के बीच तालमेल बिठाने की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है।
- सहकारी संघवाद की रक्षा के लिए राज्यों को दंडित करने या आवंटन को फ्रीज करने के बजाय जनसंख्या नियंत्रण को प्रोत्साहित करने जैसे वैकल्पिक ढाँचों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
महत्वपूर्ण शब्द
परिसीमन आयोग
जनसंख्या के आधार पर समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से तय करने हेतु परिसीमन अधिनियमों के तहत स्थापित एक वैधानिक और अर्ध-न्यायिक निकाय।
UPSC context
UPSC GS पेपर II: संघ और राज्यों के कार्य एवं उत्तरदायित्व, और संघीय ढाचे से संबंधित मुद्दे। यह जनसंख्या जनसांख्यिकी और अंतर-राज्यीय संघीय समता के बीच के टकराव का परीक्षण करता है।
संसद
भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल हैं, जो एक अर्ध-संघीय ढांचे के तहत काम करता है जहाँ सीटों का आवंटन जनसंख्या-से-प्रतिनिधि गतिशीलता को दर्शाता है।
UPSC context
UPSC GS Paper II: कार्यपालिका और विधायिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली। संसदीय लोकतंत्र और संघीय प्रतिनिधित्व पर प्रश्नों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
परिसीमन आयोग के आदेश अंतर-राज्यीय संघीय समानता की रक्षा के लिए अनुच्छेद 32 के तहत न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं।
एस्पिरेंट्स अक्सर यह मानते हैं कि यदि परिसीमन आयोग (Delimitation Commission) के आदेश संघीय सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं, तो उन्हें उच्च न्यायालयों या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। अनुच्छेद 82/81 के तहत, उनके आदेशों को कानून का बल प्राप्त होता है और किसी भी अदालत में उन पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में परिसीमन (Delimitation) को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक प्रावधान और वैधानिक तंत्र क्या हैं?
- संवैधानिक आदेश: अनुच्छेद 82 संसद को प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम (Delimitation Act) बनाने का आदेश देता है।
- संरचना: परimitation Commission (परिसीमन आयोग) भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक उच्चाधिकार प्राप्त सांविधिक निकाय है।
- अन्याययोग्यता: आदेशों को कानून का बल प्राप्त होता है और अनुच्छेद 329 के तहत किसी भी अदालत में उन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती है।
- संवैधानिक फ़्रीज़: परिवार नियोजन राज्यों की रक्षा के लिए संवैधानिक संशोधनों (42वें और 84वें) द्वारा दो बार फ्रीज किया गया।
अंतर-विषय पैटर्न
डिलिमिटेशन बनाम राजकोषीय संघवाद डिवोल्यूशन
परिसीमन की बहसें सीधे तौर पर पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा संसाधन हस्तांतरण में जनसंख्या नियंत्रण के प्रदर्शन के मुकाबले जनसंख्या के भारांक को संतुलित करने के लिए जनसांख्यिकी प्रदर्शन मानदंडों के उपयोग से जुड़ी हुई हैं।
जनसांख्यिकी भिन्नता और सहकारी संघवाद
उत्तर-दक्षिण जनसांख्यिकीय विचलन (demographic divergence) राज्य सभा और लोक सभा के भीतर असममित संघवाद (asymmetrical federalism) और सहकारी संतुलन के आधारभूत आधार को चुनौती देता है।
2026 के बाद परिसीमन से जुड़े 'एक व्यक्ति एक वोट' और संघीय समानता के बीच के तनाव को मुख्य परीक्षा के GS2 के संघवाद या राजव्यवस्था के प्रश्नों में शामिल किए जाने की संभावना है।
संबद्ध PYQ · 3
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- 2024MainsGS2
Examine the need for electoral reforms as suggested by various committees with particular reference to "one nation one election" principle.
- 2022MainsGS2
“While the national political parties in India favour centralisation, the regional parties are in favour of State autonomy.” Comment.
- 2019MainsGS2
From the resolution of contentious issues regarding distribution of legislative powers by the courts, 'Principle of Federal Supremacy' and 'Harmonious Construction' have emerged. Explain.