समसामयिकी

आंदोलनकारी के स्वास्थ्य और कानूनी सुरक्षा पर न्यायिक हस्तक्षेप

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

यह मामला विरोध करने के मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 19), जीवन के अधिकार (अनुच्छेद 21) और आमरण अनशन की स्थिति में हस्तक्षेप करने के राज्य के कानूनी/नैतिक कर्तव्य के जटिल अंतर्संबंध को रेखांकित करता है। यह नए भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 के कार्यान्वयन पर भी प्रकाश डालता है, विशेष रूप से राजनीतिक भूख हड़ताल और आत्महत्या के प्रयास/दुष्प्रेरण के अपराध के बीच की कानूनी रूप से जटिल सीमा को देखता है।

सारांश

दिल्ली उच्च न्यायालय ने जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के लिए तत्काल चिकित्सा हस्तक्षेप और संभावित रूप से जबरन भोजन दिए जाने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका (PIL) पर केंद्र और दिल्ली दोनों सरकारों से तत्काल प्रतिक्रिया मांगी है। वांगचुक परीक्षा लीक (NEET) के विरोध में और शिक्षा मंत्रालय के सुधारों की मांग को लेकर जून 2026 के अंत से जंतर-मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। याचिकाकर्ता का तर्क है कि भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 108 के तहत, बिना किसी हस्तक्षेप के वांगचुक के स्वास्थ्य को बिगड़ने देना कानूनी रूप से आत्महत्या के लिए उकसाने के समान होगा।_

मुख्य बिंदु

  • जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने परीक्षाओं में अनियमितताओं और NEET पेपर लीक को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और शिक्षा सुधारों की मांग करते हुए 28 जून, 2026 को दिल्ली के जंतर-मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की।
  • लद्दाख के कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के बिगड़ते स्वास्थ्य की रक्षा के लिए वकील राकेश कुमार सैनी द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई थी, जिसमें अदालत के आदेश से चिकित्सा हस्तक्षेप या आवश्यकता पड़ने पर जबरन भोजन कराने का अनुरोध किया गया था।
  • याचिकाकर्ता ने नए लागू किए गए भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 108 को कानूनी रूप से लागू किया, और दावा किया कि राज्य की निष्क्रियता के कारण 'आत्महत्या के लिए उकसाने' (Abetment of Suicide) का अपराध हो सकता है।
  • मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की अगुवाई वाली दिल्ली हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने याचिका की 'आपातकालीन' प्रकृति को स्वीकार किया और केंद्र तथा दिल्ली सरकार को अपनी चिकित्सा हस्तक्षेप योजनाओं पर प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

महत्वपूर्ण शब्द

भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS)

भारत की आधिकारिक मूल आपराधिक संहिता जिसने 1 जुलाई, 2024 को औपनिवेशिक काल के भारतीय दंड संहिता (IPC) को प्रतिस्थापित कर दिया, और अपराधों, सजाओं तथा न्याय प्रशासन से जुड़े प्रावधानों को आधुनिक बनाया।

UPSC context

GS Paper II (Polity & Governance); यह आपराधिक न्याय सुधारों, नागरिक-केंद्रित कानूनों और तुलनात्मक कानूनी विश्लेषण की समझ का परीक्षण करता है।

Source
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

संविधान के अनुच्छेद 239AA के तहत दिल्ली के लिए अनूठी शासन संरचना, जिसमें एक निर्वाचित विधानसभा और मंत्रिपरिषद शामिल है, लेकिन पुलिस, भूमि और लोक व्यवस्था (public order) से जुड़ी शक्तियां इसमें शामिल नहीं हैं।

UPSC context

GS Paper II (राजव्यवस्था और संघवाद); यह दिल्ली में असमान संघवाद (asymmetric federalism), केंद्र-राज्य संबंधों और कार्यपालिका-विधायिका के बीच के अंतर्संबंधों की समझ का परीक्षण करता है।

Source
दिल्ली उच्च न्यायालय

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए वर्ष 1966 में स्थापित यह प्रमुख न्यायिक निकाय है, जिसके पास भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत मूल दीवानी (सिविल), आपराधिक और संवैधानिक रिट क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

UPSC context

GS Paper II (राजव्यवस्था और न्यायपालिका); यह केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालयों की भूमिकाओं, रिट शक्तियों और अनन्य अधिकार क्षेत्र का परीक्षण करता है।

Source
भारत का संविधान

भारत का सर्वोच्च कानून (supreme lex) या मौलिक शासी कानून जो राजनीतिक ढांचे, नागरिकों के अधिकारों और केंद्र तथा राज्य सरकारों के कर्तव्यों को स्थापित करता है।

UPSC context

GS Paper II (राजव्यवस्था); सभी सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए आधारभूत, जो संवैधानिक नैतिकता, संघवाद और मौलिक अधिकारों का परीक्षण करता है।

Source
केंद्र सरकार

भारत गणराज्य का संघीय कार्यकारी प्राधिकरण, जिसे संविधान के तहत स्थापित किया गया है, और जिसकी कार्यकारी शक्तियों का विस्तार संघ सूची के विषयों तक है।

UPSC context

GS Paper II (राजव्यवस्था और शासन); यह कार्यकारी अंग, शक्तियों के संघीय विभाजन और केंद्र शासित प्रदेशों पर प्रशासनिक नियंत्रण की समझ का परीक्षण करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 ने भारतीय कानून के तहत आत्महत्या के प्रयास को पूरी तरह से गैर-अपराधिक (decriminalized) बना दिया है।

जहां IPC की धारा 309 को समाप्त कर दिया गया है, वहीं BNS की धारा 226 किसी लोक सेवक (public servant) को उसके कर्तव्य का पालन करने से रोकने या मजबूर करने के इरादे से किए गए प्रयासों के लिए अपराधीकरण को बरकरार रखती है।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity and Constitution

सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के तहत 'मरने के अधिकार' (Right to Die) की व्याख्या किस प्रकार की है?

  • ज्ञान कौर (1996): यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार सम्मान के साथ जीने का अधिकार है और इसमें मरने का अधिकार (Right to Die) शामिल नहीं है।
  • कॉमन कॉज (2018): यह माना कि गरिमा के साथ मरने का अधिकार (Right to Die with Dignity) अनुच्छेद 21 का अभिन्न अंग है, जिससे निष्क्रिय इच्छामृत्यु (passive euthanasia) और लिविंग विल (living wills) को कानूनी मान्यता मिली।
  • सक्रिय इच्छामृत्यु (Active Euthanasia): भारत में पूरी तरह से अवैध है, जो इसे जीवन रक्षक प्रणाली को निष्क्रिय रूप से हटाने (passive withdrawal of life support) से अलग करता है।
Polity and Governance

भारतीय कानूनों के तहत आत्महत्या के प्रयास को नियंत्रित करने वाला वैधानिक ढांचा क्या है?

  • मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम (Mental Healthcare Act): धारा 115 यह मानकर चलती है कि आत्महत्या का प्रयास करने वाला व्यक्ति अत्यधिक तनाव में है, जो सामान्य परिस्थितियों में अभियोजन को प्रभावी रूप से रोकता है।
  • BNS Section 226: उन आत्महत्या के प्रयासों के लिए चुनिंदा रूप से अपराधीकरण को बरकरार रखता है जिनका उद्देश्य किसी लोक सेवक (public official) को अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए मजबूर करना या रोकना होता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • बलपूर्वक भोजन कराना (Force-feeding), अनुच्छेद 21 और विरोध प्रदर्शन का अधिकार

    यह अनुच्छेद 21 के तहत जीवन की रक्षा करने के राज्य के सकारात्मक दायित्व और अनुच्छेद 19 के तहत किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वायत्तता एवं शांतिपूर्ण असहमति के अधिकार के बीच संतुलन बनाता है।

  • BNS 2023 बनाम मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम (Mental Healthcare Act) 2017

    मानसिक स्वास्थ्य संरक्षण (गंभीर तनाव की धारणा) और जबरन राजनीतिक उपवासों को लक्षित करने वाले नए आपराधिक प्रावधानों (Section 226) के बीच वैधानिक टकराव को उजागर करता है।

लोक सेवकों को मजबूर करने के लिए आत्महत्या के चुनिंदा अपराधीकरण से संबंधित BNS की धारा 226, Prelims 2026 के एक कथन (statement) के लिए एक प्रमुख संभावित विषय है।

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