दिल्ली उच्च न्यायालय ने रेलवे बाल तस्करी और एसओपी चूकों पर ध्यान दिया
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
यह घटनाक्रम GS Paper 2 के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बाल संरक्षण कानूनों (Juvenile Justice Act) के कार्यान्वयन में अंतराल और कार्यकारी जवाबदेही सुनिश्चित करने में जनहित याचिकाओं के महत्व को रेखांकित करता है। यह NCPCR जैसे वैधानिक निकायों के कामकाज और प्रभावशीलता को भी चर्चा के केंद्र में लाता है।
सारांश
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बाल तस्करी के जारी मुद्दे पर गहरी चिंता व्यक्त की है, और टिप्पणी की है कि दिल्ली तस्करी किए गए बच्चों के लिए एक "मंडी" (बाज़ार) बन गई है। 'Just Rights for Children Alliance' द्वारा दायर एक जनहित याचिका (PIL) पर कार्रवाई करते हुए, न्यायालय ने दिल्ली सरकार, पुलिस, भारतीय रेलवे और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) को नोटिस जारी किए हैं। PIL में मुख्य रूप से ट्रेनों के माध्यम से जबरन श्रम के लिए तस्करी किए गए बच्चों के बचाव और पुनर्वास हेतु मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOPs) को लागू करने में विफलता को रेखांकित किया गया है। न्यायालय ने संज्ञान लिया कि पिछले न्यायिक निर्देशों के बावजूद, यह खतरा बेरोकटोक जारी है और संबंधित प्राधिकारियों से विस्तृत स्थिति रिपोर्ट (status reports) की मांग की है।
मुख्य बिंदु
- दिल्ली हाई कोर्ट ने राजधानी में बेरोकटोक जारी बाल तस्करी की कड़ी आलोचना की और इसे तस्करी किए गए बच्चों के लिए एक 'मंडी' (बाजार) करार दिया।
- एक PIL ने इस बात पर प्रकाश डाला कि रेलवे नेटवर्क बाल तस्करों के लिए परिवहन के प्राथमिक माध्यम के रूप में कार्य करता है।
- 2018 और 2024 के बीच, रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने देश भर के रेलवे परिसरों से 84,000 से अधिक बच्चों को बचाया।
- याचिका में इस बात पर जोर दिया गया कि अधिकारी अक्सर बच्चों के बचाव और पुनर्वास के लिए किशोर न्याय अधिनियम (Juvenile Justice Act) के तहत मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOPs) का पालन करने में विफल रहते हैं।
- अदालत ने बाल संरक्षण उपायों के प्रवर्तन के संबंध में दिल्ली पुलिस, NCPCR, राज्य सरकार और भारतीय रेलवे से जवाब और स्टेटस रिपोर्ट मांगी है।
महत्वपूर्ण शब्द
किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम
विधि का उल्लंघन करने वाले और देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए यह प्रमुख भारतीय कानून है। यह पुनर्वास को प्राथमिकता देता है तथा किशोर न्याय बोर्ड (Juvenile Justice Board) और बाल कल्याण समितियों (Child Welfare Committees) का गठन करता है।
UPSC context
GS II: सामाजिक न्याय। कमजोर वर्गों के लिए कानूनी ढांचे और सुधारात्मक न्याय की ओर विधायी बदलावों का परीक्षण।
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR)
CPCR अधिनियम, 2005 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय, जिसे यह सुनिश्चित करने के लिए अधिदेशित किया गया है कि सभी कानून और नीतियां बाल अधिकारों और UN कन्वेंशन के अनुरूप हों।
UPSC context
GS II: सांविधिक निकाय। बाल अधिकारों की निगरानी और विधायी अनुपालन के लिए संस्थागत तंत्र की समझ का परीक्षण करता है।
बाल कल्याण समितियाँ (CWC)
JJ Act द्वारा अधिदेशित जिला-स्तरीय वैधानिक निकाय, जिनके पास संवेदनशील बच्चों की देखभाल और पुनर्वास पर निर्णय लेने के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्ति होती है।
UPSC context
GS II: सामाजिक न्याय/शासन। जिला स्तर पर बच्चों के संरक्षण हेतु जमीनी स्तर के प्रशासनिक ढांचों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
जनहित याचिका (PIL)
जनहित के प्रवर्तन के लिए शुरू की गई विधिक कार्रवाई, जो नागरिकों या संगठनों को उन वंचित या हाशिए पर स्थित समूहों के लिए न्याय मांगने की अनुमति देती है जो स्वयं न्यायालय पहुंचने में असमर्थ हैं।
UPSC context
GS II: न्यायपालिका। यह न्यायिक सक्रियता की अवधारणाओं और वंचित वर्गों के लिए न्याय तक पहुँच का विस्तार करने वाले तंत्रों का परीक्षण करता है।
मानव तस्करी विरोधी इकाई (AHTU)
जिला स्तर पर गठित विशेष कानून प्रवर्तन इकाइयां, जिन्हें अंतर-एजेंसी समन्वय के माध्यम से मानव तस्करी के मामलों की रोकथाम, बचाव और अभियोजन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
UPSC context
GS III: आंतरिक सुरक्षा। संगठित अपराध के विरुद्ध रणनीतियों और मानवाधिकारों में विशेष पुलिस इकाइयों की भूमिका का परीक्षण।
रेलवे सुरक्षा बल (RPF)
रेल मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय सुरक्षा बल जो 'ऑपरेशन आहट' (Operation AAHT) और 'ऑपरेशन नन्हें फरिश्ते' (Operation Nanhe Farishtey) जैसी मानव तस्करी विरोधी पहलों का नेतृत्व करता है।
UPSC context
GS III: सुरक्षा बल। यह अंतरराज्यीय तस्करी जैसी सामाजिक-कानूनी चुनौतियों के समाधान में केंद्रीय एजेंसियों की भूमिका का परीक्षण करता है।
मानक संचालन प्रक्रियाएं (SOP)
बचाव और पुनर्वास प्रोटोकॉल के समान और प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों (जैसे, रेलवे या NCPCR) द्वारा जारी किए गए चरण-दर-चरण निर्देश।
UPSC context
GS II: शासन (Governance)। प्रशासनिक कार्यान्वयन की कमियों और जनकल्याण में प्रक्रियात्मक मानकीकरण के महत्व के प्रति जागरूकता का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत बाल तस्करी स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित है।
अनुच्छेद 23 के तहत मानव तस्करी (बच्चों सहित) निषिद्ध है। अनुच्छेद 24 विशेष रूप से 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों या खतरनाक गतिविधियों में नियोजन को प्रतिबंधित करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
NCPCR का वैधानिक अधिदेश क्या है?
- सांविधिक उत्पत्ति: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के तहत गठित।
- निगरानी वाले अधिनियम: किशोर न्याय अधिनियम, POCSO अधिनियम और शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए कानूनी रूप से अनिवार्य।
JJ अधिनियम, 2015 उन बच्चों को किस प्रकार वर्गीकृत करता है जिन्हें राज्य के हस्तक्षेप की आवश्यकता है?
- दोहरा वर्गीकरण: 'कानून से संघर्षरत बच्चे' (CCL) और 'देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे' (CNCP) के बीच अंतर स्पष्ट करता है।
- CNCP प्रोटोकॉल: तस्करी किए गए बच्चों को CNCP के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और उन्हें रेस्क्यू के 24 घंटों के भीतर जिला बाल कल्याण समिति (CWC) के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
अंतर-विषय पैटर्न
आंतरिक सुरक्षा और संगठित अपराध नेटवर्क
बाल तस्करी के लिए रेलवे का दुरुपयोग सामाजिक न्याय को आंतरिक सुरक्षा के साथ जोड़ता है, जो परिवहन बुनियादी ढांचे पर संगठित अपराध की निर्भरता और Operation Nanhe Farishte जैसी RPF की निरोधात्मक पहलों को रेखांकित करता है।
न्यायिक सक्रियता एवं सांविधिक प्रोटोकॉल
संवैधानिक न्यायालयों द्वारा बाल संरक्षण में प्रशासनिक अंतराल को पाटने हेतु वैधानिक मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOPs) के कार्यकारी अनुपालन को अनिवार्य बनाने के लिए जनहित याचिकाओं (PILs) के उपयोग की वर्तमान प्रवृत्ति को दर्शाता है।
प्रारंभिक परीक्षा (prelims) के एक ऐसे कथन की अपेक्षा करें जो अनुच्छेद 23, JJ एक्ट की NCPCR द्वारा वैधानिक निगरानी और RPF के 'ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते' को आपस में जोड़ता हो।
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