दिल्ली ने यमुना में सेप्टिक कचरे की जांच के आदेश दिए
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
यह घटना शहरी नदी पुनरुद्धार में निरंतर बनी रहने वाली चुनौतियों को दर्शाती है और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड (BOD) जैसी पर्यावरणीय अवधारणाओं के व्यावहारिक अनुप्रयोग पर प्रकाश डालती है। यह पर्यावरणीय मुआवजे और जवाबदेही को लागू करने में NGT और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों जैसे वैधानिक निकायों की सक्रिय भूमिका को भी रेखांकित करती है।
सारांश
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) को यमुना नदी में सेप्टिक कचरे के अवैध निस्तारण की जांच करने का निर्देश दिया है। हालिया DPCC रिपोर्ट ने स्थानीय सीवेज और अपशिष्ट उपचार संयंत्रों की स्थिर क्षमता की ओर इशारा किया है, जिसने नदी की बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड (BOD) को कम करने के प्रयासों में बाधा डाली है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के हस्तक्षेप के बाद, दिल्ली जल बोर्ड ने कचरे की अवैध डंपिंग पर दंड लगाने के लिए पर्यावरणीय मुआवजे के रूप में 18.54 करोड़ रुपये एकत्र किए हैं।
मुख्य बिंदु
- दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने यमुना नदी में सेप्टिक कचरे की अवैध डंपिंग की DPCC जांच के आदेश दिए हैं।
- DPCC की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि दिल्ली में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STPs) और एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (ETPs) की क्षमता स्थिर बनी हुई है, जो नदी के बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड (BOD) में कमी लाने में बाधक है।
- इस संकट की प्रतिक्रिया में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने हस्तक्षेप किया है।
- दिल्ली जल बोर्ड (DJB) ने अनधिकृत कचरा डंपिंग के खिलाफ निवारक के रूप में ₹18.54 करोड़ का पर्यावरणीय मुआवजा लगाया है।
महत्वपूर्ण शब्द
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT)
NGT अधिनियम, 2010 के तहत पर्यावरणीय मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए स्थापित एक सांविधिक निकाय। यह नागरिक प्रक्रिया की कठोरता के बजाय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करता है।
UPSC context
GS II (सांविधिक निकाय) और GS III (संरक्षण); पर्यावरणीय शासन और न्यायिक अतिरेक के विषयों के लिए महत्वपूर्ण।
बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड (BOD)
जल में कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने के लिए वायवीय बैक्टीरिया (aerobic bacteria) द्वारा आवश्यक घुलित ऑक्सीजन की मात्रा। उच्च मान गंभीर कार्बनिक प्रदूषण और जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन की कम उपलब्धता का संकेत देते हैं।
UPSC context
GS III (पर्यावरण - प्रदूषण); नदी के स्वास्थ्य और STP दक्षता के आकलन के लिए एक प्राथमिक संकेतक के रूप में उपयोग किया जाता है।
दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC)
एक स्वायत्त नियामक निकाय जो दिल्ली के भीतर जल अधिनियम (1974) और वायु अधिनियम (1981) को लागू करता है। यह प्रदूषण स्तरों की निगरानी करता है और उद्योगों के लिए 'consent to operate' जारी करता है।
UPSC context
GS II (नियामक निकाय); केंद्रीय पर्यावरण कानूनों के राज्य-स्तरीय कार्यान्वयन को दर्शाता है।
दिल्ली जल बोर्ड (DJB)
दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम, 1998 के तहत एक वैधानिक प्राधिकरण, जिसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पेयजल की आपूर्ति करने और सीवेज उपचार एवं निपटान के प्रबंधन का कार्य सौंपा गया है।
UPSC context
GS II (शहरी शासन); बुनियादी ढांचा प्रबंधन और स्वच्छता के अधिकार के लिए प्रासंगिक।
पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति
'प्रदूषणकर्ता भुगतान करे सिद्धांत' (Polluter Pays Principle) पर आधारित प्रदूषण फैलाने वालों पर लगाया जाने वाला एक वित्तीय दंड, जिसका उद्देश्य पर्यावरणीय बहाली (restoration) की लागत को वहन करना और पारिस्थितिक क्षति के लिए मुआवजा प्रदान करना है।
UPSC context
GS III (पर्यावरण और अर्थव्यवस्था); यह पर्यावरणीय न्यायशास्त्र और प्रदूषण उपशमन के लिए राजकोषीय उपकरणों से संबंधित है।
प्रारंभिक ट्रैप
किसी नदी में उच्च बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड (BOD), घुली हुई ऑक्सीजन (dissolved oxygen) के उच्च स्तर और एक स्वस्थ जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का संकेत देती है।
अभ्यर्थी अक्सर BOD को Dissolved Oxygen (DO) के साथ भ्रमित करते हैं। उच्च BOD वास्तव में गंभीर जैविक प्रदूषण और घुलित ऑक्सीजन (dissolved oxygen) की भारी कमी को दर्शाता है।
संबंधित अवधारणाएँ
बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड (BOD) क्या है?
- परिभाषा: किसी दिए गए पानी के नमूने में एक विशिष्ट तापमान पर मौजूद कार्बनिक पदार्थों को अपघटित करने के लिए वायवीय सूक्ष्मजीवों द्वारा आवश्यक घुलित ऑक्सीजन की मात्रा।
- प्रदूषण संकेतक: BOD के उच्च मान जल निकाय में कार्बनिक प्रदूषकों (जैसे सीवेज) की उच्च सांद्रता को दर्शाते हैं।
- DO के व्युत्क्रमानुपाती: उच्च BOD सीधे तौर पर घुलित ऑक्सीजन (DO) के निम्न स्तरों से संबंधित है, जिससे मछलियों और अन्य जलीय जीवन के लिए हानिकारक हाइपोक्सिक स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं।
NGT के मुख्य सिद्धांत और अधिकार क्षेत्र क्या हैं?
- सांविधिक अधिदेश: NGT अधिनियम, 2010 के तहत स्थापित। यह सिविल प्रक्रिया संहिता के बजाय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है।
- मार्गदर्शक सिद्धांत: अपने आदेशों में एहतियाती सिद्धांत (Precautionary Principle), सतत विकास (Sustainable Development) और 'प्रदूषणकर्ता भुगतान करे' के सिद्धांत (Polluter Pays Principle) को लागू करने के लिए वैधानिक रूप से अधिदेशित।
- क्षेत्राधिकार अपवाद: 7 पर्यावरण कानूनों के तहत नागरिक मामलों की सुनवाई करता है, लेकिन विशेष रूप से इसमें वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 और वन अधिकार अधिनियम, 2006 शामिल नहीं हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
शहरी शासन और नदी प्रदूषण
STP क्षमताओं में ठहराव 74वें संशोधन के तहत प्रणालीगत चुनौतियों को रेखांकित करता है, जहाँ शहरी स्थानीय निकायों में अक्सर पर्याप्त अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचना के लिए वित्तीय स्वायत्तता और क्षमता का अभाव होता है।
प्रदूषणकर्ता भुगतान सिद्धांत क्रियान्वयन में
DJB द्वारा लगाया गया ₹18.54 करोड़ का मुआवज़ा 'Polluter Pays Principle' (प्रदूषक भुगतान करे सिद्धांत) का उदाहरण है, जो NGT Act के तहत एक वैधानिक आवश्यकता और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून का एक मूल सिद्धांत है।
BOD/COD जल गुणवत्ता संकेतकों को NGT बनाम SPCBs की विशिष्ट वैधानिक सीमाओं से जोड़ने वाला एक प्रीलिम्स प्रश्न पूछे जाने की अत्यधिक संभावना है।
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