समसामयिकी

रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के लिए नए संस्मरण नियम तैयार किए

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

यह एक लोक सेवक की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार/जनता के सूचना के अधिकार और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करने की राज्य की अनिवार्यता के बीच निरंतर चलने वाले संघर्ष को रेखांकित करता है। यह GS2 (शासन/पारदर्शिता) और GS4 (प्रकटीकरण न करने की नैतिकता और हितों का टकराव) के लिए अत्यंत प्रासंगिक है।

सारांश

रक्षा मंत्रालय सेवारत और सेवानिवृत्त सशस्त्र बल कर्मियों द्वारा पुस्तकों और संस्मरणों के प्रकाशन को विनियमित करने के लिए नए दिशानिर्देश तैयार कर रहा है। पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम.एम. नरवणे के अप्रकाशित संस्मरण (memoir) को लेकर हुए विवाद के बाद, नए नियमों का उद्देश्य संवेदनशील परिचालन विवरणों के संबंध में सीमाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना है। वर्तमान में, मुख्य 'रेड लाइन' आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम (OSA) है, जो जीवन भर के लिए वर्गीकृत जानकारी के प्रकटीकरण पर रोक लगाता है। खुफिया और सुरक्षा संगठनों के सेवानिवृत्त सिविल सेवकों के लिए, सरकार ने पहले 2021 में पेंशन नियमों में संशोधन किया था ताकि प्रकाशन के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य की जा सके, और पेंशन रोकने की चेतावनी के माध्यम से अनुपालन लागू किया जा सके।

मुख्य बिंदु

  • रक्षा मंत्रालय (MoD) सेवारत और सेवानिवृत्त सशस्त्र बल कर्मियों द्वारा पुस्तकों और संस्मरणों के प्रकाशन को विनियमित करने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश तैयार कर रहा है।
  • प्रस्तावित नियमों को पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम.एम. नरवणे के अप्रकाशित संस्मरण 'Four Stars of Destiny' से जुड़े विवाद के कारण लाया गया है, जिसमें संवेदनशील परिचालन विवरण शामिल हैं।
  • जहाँ सेवारत कर्मियों को प्रकाशन के लिए पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त करनी होती है, वहीं सेवानिवृत्त अधिकारी मुख्य रूप से ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट (OSA) द्वारा शासित होते हैं, जो वर्गीकृत सूचनाओं के प्रकटीकरण को स्थायी रूप से प्रतिबंधित करता है।
  • यह गोपनीयता के प्रति सरकार के व्यापक प्रयासों के अनुरूप है; वर्ष 2021 में, केंद्र ने केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमों (Central Civil Services (Pension) Rules) में संशोधन किया था, जिसके तहत संगठन से संबंधित सामग्री प्रकाशित करने के इच्छुक सेवानिवृत्त खुफिया और सुरक्षा अधिकारियों के लिए पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। इन नियमों का उल्लंघन करने पर संभावित रूप से पेंशन रोकी या वापस ली जा सकती है।

महत्वपूर्ण शब्द

आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम (OSA), 1923

औपनिवेशिक काल का एक जासूसी-रोधी कानून जो वर्गीकृत जानकारी के प्रकटीकरण को प्रतिबंधित करता है। यह 'आधिकारिक गोपनीयता' (official secrets) संभालने वाले किसी भी व्यक्ति पर आजीवन लागू होता है, जिससे अनधिकृत लीक एक आपराधिक अपराध बन जाता है।

UPSC context

GS पेपर II (शासन) और पेपर III (सुरक्षा)। यह राज्य की गोपनीयता और पारदर्शिता/RTI के बीच संतुलन का परीक्षण करता है।

Source
केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021

संशोधित नियम जिनके तहत सेवानिवृत्त खुफिया और सुरक्षा कर्मियों के लिए अपने पूर्व संगठन के बारे में किताबें या लेख प्रकाशित करने से पहले पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है, और इसका उल्लंघन करने पर उनकी पेंशन रोकी जा सकती है।

UPSC context

GS पेपर II (कार्यपालिका) और GS पेपर IV (नीतिशास्त्र)। प्रशासनिक जवाबदेही और सेवानिवृत्ति के बाद के नैतिक उत्तरदायित्वों का परीक्षण करता है।

Source
सेना अधिनियम, 1950

भारतीय सेना में शासन, अनुशासन और सेवा की शर्तों के लिए प्राथमिक विधान। यह सैन्य अनुशासन बनाए रखने के लिए मौलिक अधिकारों पर कुछ प्रतिबंधों की अनुमति देता है।

UPSC context

GS पेपर III (सुरक्षा बल)। सशस्त्र बलों को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत गारंटीकृत, यह अधिकार नागरिकों को स्वतंत्र रूप से विचार व्यक्त करने की अनुमति देता है, हालाँकि यह अनुच्छेद 19(2) के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे 'उचित प्रतिबंधों' के अधीन है।

UPSC context

GS पेपर II (राजव्यवस्था)। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राज्य के हितों के बीच संवैधानिक संतुलन का परीक्षण करता है।

Source
राष्ट्रीय सुरक्षा

राज्य द्वारा अपनी संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और रणनीतिक हितों की खतरों से रक्षा, जिसे अक्सर पूर्व अधिकारियों द्वारा सूचनाओं के प्रकटीकरण (disclosures) को प्रतिबंधित करने के लिए कानूनी आधार के रूप में उद्धृत किया जाता है।

UPSC context

GS पेपर III (आंतरिक सुरक्षा)। राज्य की नीति, इंटेलिजेंस और रक्षा प्रशासन पर चर्चा के लिए एक मुख्य विषय।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामलों में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 पर अधिभावी प्रभाव (overriding effect) रखता है।

RTI अधिनियम की धारा 22 स्पष्ट रूप से इसे OSA पर अधिभावी प्रभाव (overriding effect) प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, धारा 8(2) तब प्रकटीकरण की अनुमति देती है यदि जनहित, संभावित नुकसान की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हो।

संबंधित अवधारणाएँ

Indian Polity

अनुच्छेद 33 सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकारों को कैसे प्रभावित करता है?

  • संसदीय शक्ति: अनुच्छेद 33 संसद (राज्य विधानमंडलों को नहीं) को सशस्त्र बलों, पुलिस और खुफिया कर्मियों के लिए मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित या निरस्त करने की शक्ति प्रदान करता है।
  • प्राथमिक उद्देश्य: अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन और रैंकों के बीच कठोर अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए।
  • न्यायिक समीक्षा: अनुच्छेद 33 के तहत बनाए गए कानूनों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है।
Governance & Laws

सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम (OSA) के साथ किस प्रकार परस्पर क्रिया करता है?

  • वैधानिक ओवरराइड: RTI अधिनियम की धारा 22, विसंगतियों के संबंध में, इसे औपनिवेशिक युग के Official Secrets Act, 1923 पर अध्यारोही प्रभाव (overriding effect) प्रदान करती है।
  • जनहित परीक्षण: RTI अधिनियम की धारा 8(2) संरक्षित सूचना के प्रकटीकरण की अनुमति देती है यदि प्रकटीकरण में जनहित, संरक्षित हितों को होने वाले नुकसान की तुलना में अधिक हो।

अंतर-विषय पैटर्न

  • प्रवर्तन साधन के रूप में पेंशन

    2021 के CCS (पेंशन) नियमों में किया गया संशोधन प्रकाशन-पूर्व मंजूरी (pre-publication clearance) को लागू करने के लिए आजीवन पेंशन वापस लेने के खतरे का उपयोग करता है, जो सेवानिवृत्ति के बाद के सिविल सेवा आचरण नियमों को राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे के साथ जोड़ता है।

  • अनुच्छेद 33 बनाम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

    सैन्य संस्मरणों का नियमन अनुच्छेद 19(2) के युक्तिसंगत निर्बंधनों (राज्य की सुरक्षा) और सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकारों को सीमित करने के लिए अनुच्छेद 33 के तहत विशिष्ट संसदीय शक्तियों से संबंधित है।

प्रिलिम्स 2026 में अनुच्छेद 33, RTI अधिनियम की OSA पर प्रधानता और सेवानिवृत्ति के बाद के मौलिक अधिकारों के बीच अंतर्संबंधों का परीक्षण होने की संभावना है।

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    Recent amendments to the Right to Information Act will have profound impact on the autonomy and independence of the Information Commission". Discuss.

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    What is meant by public interest? What are the principles and procedures to be followed by the civil servants in public interest ?

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