समसामयिकी

मणिपुर का एक निर्वाचित राज्य सरकार की ओर राजनीतिक परिवर्तन

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

मणिपुर का राजनीतिक संकट अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) के अनुप्रयोग, आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करने में केंद्र सरकार की जिम्मेदारियों (अनुच्छेद 355), और गंभीर जातीय संघर्षों के बीच संघीय लोकतांत्रिक संरचनाओं को बनाए रखने की व्यापक चुनौतियों के लिए एक महत्वपूर्ण समकालीन केस स्टडी के रूप में कार्य करता है।

सारांश

यह लेख राजनीतिक अस्थिरता और जातीय संघर्ष की लंबी अवधि के बाद मणिपुर में एक निर्वाचित सरकार की वापसी के पीछे की राजनीतिक गतिशीलता का विश्लेषण करता है। यह संकट के दौरान राज्य के संवैधानिक तंत्र के प्रबंधन में केंद्र और राज्यपाल की भूमिका की जांच करता है, जिसमें संभवतः विधानसभा का निलंबन या राष्ट्रपति शासन शामिल रहा। यह बदलाव लोकतांत्रिक सामान्य स्थिति बहाल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन यह शांति बहाली, कानून और व्यवस्था बनाए रखने और गंभीर मैतेई-कुकी जातीय विभाजन को पाटने की जिम्मेदारी पूरी तरह से पुनर्स्थापित राजनीतिक नेतृत्व के कंधों पर डालता है।

मुख्य बिंदु

  • मणिपुर एक निर्वाचित सरकार की ओर वापस बढ़ गया है, जो भीषण जातीय हिंसा के बाद लागू केंद्रीय प्रशासन या निलंबित विधानसभा की अवधि की समाप्ति का संकेत है।
  • यह बहाली केंद्र-राज्य संबंधों में शामिल संवैधानिक तंत्रों को रेखांकित करती है, विशेष रूप से राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) को वापस लेने के संबंध में।
  • पुनर्स्थापित राजनीतिक नेतृत्व के सामने मैतेई और कुकी-ज़ो समुदायों के बीच शांति बहाली और विश्वास को फिर से स्थापित करने की भारी चुनौतियाँ हैं।
  • यह घटनाक्रम भारत के पूर्वोत्तर में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और आंतरिक सुरक्षा प्रबंधन के जटिल अंतर्संबंधों को रेखांकित करता है।

महत्वपूर्ण शब्द

अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन)

संवैधानिक प्रावधान (भाग XVIII) जो संघ को राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुमति देता है यदि कोई राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर पाती है। इसका उपयोग अक्सर राजनीतिक अस्थिरता या कानून-व्यवस्था के चरमराने के मामलों में किया जाता है।

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GS पेपर II: आपातकालीन प्रावधान। केंद्र-राज्य संबंधों और कार्यपालिका के दुरुपयोग के खिलाफ 'S.R. बोम्मई' सुरक्षा उपायों के ज्ञान का परीक्षण करता है।

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अनुच्छेद 355

संवैधानिक अधिदेश जो केंद्र सरकार को प्रत्येक राज्य की बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से रक्षा करने के लिए बाध्य करता है, और यह सुनिश्चित करता है कि शासन संवैधानिक मानदंडों के अनुसार चले। इसका उपयोग अक्सर अनुच्छेद 356 के अग्रदूत (precursor) या विकल्प के रूप में किया जाता है।

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GS पेपर II/III: आंतरिक सुरक्षा और संघवाद। नागरिक अशांति के दौरान संघ के संवैधानिक कर्तव्य का परीक्षण करता है।

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निलंबित अवस्था

ऐसी स्थिति जिसमें राज्य विधानसभा को भंग करने के बजाय उसकी शक्तियों को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया जाता है। यह विधानसभा को तब पुनः बहाल करने की अनुमति देता है जब एक स्थिर सरकार का गठन हो जाता है या राष्ट्रपति शासन (President’s Rule) हटा लिया जाता है।

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जीएस पेपर II: राजव्यवस्था। यह अनुच्छेद 356 के दौरान विधायी स्थिति और राज्यपाल की भूमिका की तकनीकी समझ का परीक्षण करता है।

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सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) अधिनियम (AFSPA)

1958 का एक कानून जो सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्दिष्ट "अशांत क्षेत्रों" (disturbed areas) में भारतीय सशस्त्र बलों को विशेष शक्तियाँ और कानूनी उन्मुक्ति प्रदान करता है। यह बिना वारंट के गिरफ्तारी और तलाशी की अनुमति देता है।

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GS पेपर III: आंतरिक सुरक्षा। सीमावर्ती राज्यों में सुरक्षा अनिवार्यताओं और नागरिक स्वतंत्रताओं के बीच संतुलन का परीक्षण करता है।

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संवैधानिक तंत्र

वह ढांचा जिसके माध्यम से संविधान के अनुसार किसी राज्य का शासन चलाया जाता है। इसका 'विफल' होना या 'ठप' (breakdown) होना राष्ट्रपति शासन जैसे आपातकालीन प्रावधानों को लागू करने के लिए तकनीकी पूर्व-शर्त है।

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GS Paper II: भारतीय संविधान। यह कानून-व्यवस्था की 'विफलता' (breakdown) बनाम राजनीतिक विफलता की समझ का परीक्षण करता है।

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संघवाद

केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का संवैधानिक वितरण। उत्तर-पूर्व में, इसमें अक्सर 'असममित संघवाद' (जैसे, अनुच्छेद 371) और जातीय संकटों के दौरान जटिल केंद्र-राज्य सहयोग शामिल होता है।

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GS Paper II: संघीय ढांचा। संघर्ष क्षेत्रों में केंद्रीय हस्तक्षेप और क्षेत्रीय स्वायत्तता के मुद्दों का परीक्षण करता है।

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प्रारंभिक ट्रैप

अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन के निरस्तीकरण के लिए साधारण बहुमत द्वारा संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होती है।

राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय एक बाद की उद्घोषणा के माध्यम से वापस लिया जा सकता है। इसे लागू करने के विपरीत, इसे वापस लेने के लिए किसी संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है।

संबंधित अवधारणाएँ

Indian Polity - Emergency Provisions

अनुच्छेद 355 और अनुच्छेद 356 के बीच संवैधानिक अंतर क्या है?

  • अनुच्छेद 355 (कर्तव्य): संघ पर राज्यों को बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाने का एक संवैधानिक कर्तव्य आरोपित करता है, जो प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के लिए एक पूर्वगामी (precursor) के रूप में कार्य करता है।
  • अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन): इसे तब लागू किया जाता है जब किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, जिससे संघ (Union) को प्रत्यक्ष कार्यकारी नियंत्रण प्राप्त करने और राज्य विधानसभा को निलंबित या भंग करने की अनुमति मिलती है।
Indian Polity - Centre-State Relations

एस.आर. बोम्मई निर्णय (1994) द्वारा स्थापित मुख्य सिद्धांत क्या हैं?

  • न्यायिक समीक्षा: अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति की उद्घोषणाएं पूर्ण नहीं होती हैं और दुर्भावनापूर्ण मंशा के आधार पर उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है।
  • फ्लोर टेस्ट: एक मुख्यमंत्री का बहुमत अनिवार्य रूप से सदन के पटल पर परखा जाना चाहिए, न कि राज्यपाल के व्यक्तिपरक मूल्यांकन द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए।
  • विधानसभा का विघटन: राज्य विधानसभा को तभी भंग किया जाना चाहिए जब संसद के दोनों सदनों ने राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा का अनुमोदन कर दिया हो।

अंतर-विषय पैटर्न

  • नृजातीय संघर्ष की स्थलाकृति

    मणिपुर का घाटी-पहाड़ी जनसांख्यिकीय विभाजन (10% घाटी में मैतेई, 90% पहाड़ियों में कुकी-ज़ो/नगा) अनिवार्य रूप से मानव भूगोल को सीधे तौर पर आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन (म्यांमार) और असममित संघवाद (asymmetric federalism) से जोड़ता है।

  • AFSPA और अनुच्छेद 371C के बीच ओवरलैप

    मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था (अनुच्छेद 371C) और AFSPA के तहत 'अशांत क्षेत्र' की अधिसूचनाएं मिलकर अतिव्यापी क्षेत्राधिकार पैदा करती हैं, जो केंद्र-राज्य के तनाव और सुरक्षा प्रबंधन को और अधिक जटिल बना देती हैं।

अनुच्छेद 356 के निरसन (revocation) की प्रक्रियात्मक बारीकियों और अनुच्छेद 355 की सटीक संवैधानिक शब्दावली पर एक बहु-कथनीय प्रश्न की अपेक्षा रखें।

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